News.14.11.2019_C


संभागीय जनसंपर्क कार्यालय-जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
सामाजिक न्याय मंत्री श्री घनघोरिया ने किया मुखर्जी वार्ड में 1.40 करोड के विकास कार्यों का भूमिपूजन
जबलपुर, 14 नवंबर, 2019
      प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री श्री लखन घनघोरिया ने आज कांचघर चौक पर आयोजित समारोह में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में एक करोड़ 40 लाख रूपये की लागत के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया । विधायक श्री विनय सक्सेना समारोह के विशिष्ट अतिथि थे ।  क्षेत्रीय पार्षद संजय साहू एवं पूर्व पार्षद राममोहन गुप्ता कल्लन भी इस अवसर पर मौजूद थे ।
      सामाजिक न्याय मंत्री ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में जिन विकास कार्यों का भूमिपूजन किया उनमें कांचघर चौक से गोकुलदास धर्मशाला तक 63 लाख रूपये से सड़क का डामलीकरण, 65 लाख रूपये से वार्ड में विभिन्न विकास के कार्य तथा 12 लाख रूपये से बीमा अस्पताल से बर्न कम्पनी के गेट तक नाली निर्माण का कार्य शामिल है ।
 श्री घनघोरिया ने इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए क्षेत्रवासियों को इन विकास कार्यों की सौगात मिलने पर बधाई दी । सामाजिक न्याय मंत्री ने समारोह के प्रारंभ में पूरे विधि विधान से विकास कार्यों का भूमिपूजन किया ।
क्रमांक/2154/नवम्बर-147/जैन
वित्त मंत्री तरूण भनोत का आगमन
जबलपुर, 14 नवंबर, 2019
      प्रदेश के वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री तरूण भनोत का आज गुरूवार 14 नवंबर की रात अमरकंटक एक्सप्रेस द्वारा भोपाल से जबलपुर आगमन हुआ ।
क्रमांक/2155/नवम्बर-148/जैन

बिना पीओएस मशीन खाद का विक्रय करने पर बेलखेड़ा के विक्रेता को नोटिस
जबलपुर, 14 नवंबर, 2019
      बिना पीओएस मशीन के किसानों को खाद का विक्रय करते पाये जाने पर शहपुरा विकासखंड के बेलखेड़ा स्थित एक उर्वरक विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर वैधानिक कार्यवाही की चेतावनी दी गई है ।
      उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि डॉ. एस.के. निगम के मुताबिक अनुविभागीय कृषि अधिकारी पाटन द्वारा गत दिवस बेलखेड़ा स्थित एक उर्वरक विक्रेता मेसर्स महावीर ट्रेडर्स का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था ।  निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि यहां बिना पीओएस मशीन के उर्वरक का विक्रय किया जा रहा है ।
      उप संचालक किसान कल्याण के अनुसार डायरेक्ट बेनीफिट ट्रॉसफर योजना के तहत बिना पीओएस मशीन के उर्वरक का विक्रय प्रतिबंधित किया गया है ।  उन्होंने बताया कि शासन के इस निर्देश का उल्लंघन करने पर महावीर ट्रेडर्स बेलखेड़ा को तुरंत पीओएस मशीन लगाने के निर्देश दिये गये हैं तथा पीओएस मशीन स्थापित होने तक इस प्रतिष्ठान से उर्वरक का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित कर दिया गया है । उप संचालक किसान कल्याण ने बताया कि इस महावीर ट्रेडर्स को उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश के तहत कारण बताओ नोटिस दिया गया है और तीन दिन में इसका जवाब प्रस्तुत नहीं करने या संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर वैधानिक कार्यवाही की चेतावनी दी गई है ।
क्रमांक/2152/नवम्बर-145/जैन

गंदगी पाई जाने पर पांच दुकानों पर जुर्माना
जबलपुर, 14 नवंबर, 2019
      कलेक्टर श्री भरत यादव द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को प्रतिदिन सुबह शहर में साफ-सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने के दिये गये निर्देशानुसार जोन क्रमांक-13 की दल प्रभारी संयुक्त कलेक्टर दिव्या अवस्थी ने आज गंदगी फैलाने के आरोप में क्षेत्र के पांच दुकानदारों पर 5 हजार 400 रूपये जुर्माना लगाया । जुर्माने की यह राशि मौके पर ही वसूल कर ली गई है ।
      संयुक्त कलेक्टर दिव्या अवस्थी ने बताया कि जोन क्रमांक-13 में साफ-सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान गंदगी फैलाने पर रसल चौक स्थित अंग्रेजी शराब दुकान पर तीन हजार रूपये एवं अलबैक चिकन सेंटर पर दो हजार रूपये तथा जोन कार्यालय के समीप स्थित गुड्डू पान पर दो सौ रूपये, मनोज टी स्टाल पर सौ रूपये एवं सुभाष पान पर सौ रूपये जुर्माना किया गया । इन दुकानदारों से जुर्माने की राशि मौके पर ही वसूल की गई तथा इन्हें दुकान का कचरा डस्टबिन में ही डालने तथा आसपास स्वच्छता बरतने की हिदायत दी गई ।
क्रमांक/2153/नवम्बर-146/जैन

हर वर्ष बैंक जाकर जीवन प्रमाण-पत्र देने की बाध्यता से मुक्त होंगे पेंशनर
वित्त मंत्री श्री तरूण भनोत ने दिये निर्देश
जबलपुर, 14 नवंबर, 2019
वित्त मंत्री श्री तरूण भनोत ने कहा है कि पेंशनर द्वारा डिजीटल स्वरूप में जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए जारी निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य शासन द्वारा पेंशनर की सुविधा के लिए डिजीटल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। समस्त बैंक यह सुविधा सुनिश्चित करें। इसकी मॉनीटरिंग के लिए वित्त विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। राज्य स्तरीय बैंकिग कमेटी की प्रतिमाह होने वाली बैठक में भी इस सुविधा की समीक्षा की जाएगी। यह सुविधा पेंशनर को हर वर्ष बैंक जाने की बाध्यता से मुक्ति दिलाने के लिए आरंभ की गई है।
वित्त मंत्री ने यह बात पेंशनर संगठनों के प्रतिनिधियों से भेंट के दौरान कही। पेंशनर संगठनों द्वारा वित्त मंत्री से भेंट कर प्रतिवर्ष बैंक में जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में रही कठिनाई से उन्हें अवगत कराया था।
उल्लेखनीय है कि पेंशन नियमों के अंतर्गत राज्य शासन के सभी पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष 01 नवम्बर की स्थिति में जीवित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान है। यह प्रमाण-पत्र पेंशनर जिस बैंक शाखा से पेंशन प्राप्त करते हैं, वहाँ  प्रस्तुत करना होता है। पेंशनर को बैंक में हर वर्ष जाने की बाध्यता से मुक्त करने के प्रयोजन से राज्य शासन द्वारा विगत वर्षों में डिजीटल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा विकसित कर निर्देश जारी किए गए थे।  
क्रमांक/2156/नवम्बर-149/जैन