News.23.12.2019_B


संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में
31 दिसंबर तक करा लें सभी किसानों का बीमा—कलेक्टर
जबलपुर, 23 दिसंबर, 2019
      कलेक्टर श्री भरत यादव ने प्रधानमंत्री फसल ऋण बीमा योजना के तहत रबी की अधिसूचित फसलों के लिए जिले के सभी किसानों का 31 दिसंबर तक बीमा कराने के निर्देश कृषि से जुड़े विभागों के अधिकारियों एवं बैंकर्स को दिये हैं।
     आज शाम कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक को संबोधित करते श्री यादव ने कहा कि ऋणी एवं अऋणी किसानों को इस तय समय-सीमा के भीतर बीमा की प्रीमियम जमा करने के लिए प्रेरित किया जाये ।  उन्होंने फसल बीमा योजना का किसानों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता भी बैठक में बताई ।
      कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा किसानों का बीमा हो इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में कृषि विभाग के अमले के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाये । उन्होंने सभी बैंक अधिकारियों को ऋणी किसानों की बीमा प्रीमियम उनके ऋण खाते से तथा अऋणी किसानों से भू-अधिकार पुस्तिका एवं बुआई प्रमाणपत्र के आधार पर बीमा की प्रीमियम राशि प्राप्त करने के निर्देश दिये हैं । श्री यादव ने फसल बीमा से होने वाले फायदों से भी किसानों को अवगत कराने के निर्देश दिये ।
      कलेक्टर ने कहा कि फसल बीमा के लिए प्रीमियम राशि चुकाने वाले ऋणी किसानों की सूची 15 जनवरी तक तथा अऋणी किसानों की सूची 30 जनवरी तक पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज हो जानी चाहिए ।  बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों के लिए पटवारी हल्का सतर पर गेहूं एवं चना तथा जिला स्तर पर मसूर की फसल को अधिसूचित किया गया है ।  रबी फसलों का बीमा कराने के लिए किसानों को कुल बीमा राशि का केवल डेढ़ फीसदी प्रीमियम ही चुकाना होगा ।   
क्रमांक/2575/दिसंबर-243/जैन

जय किसान फसल ऋण माफी योजना:
किसानों से गुलाबी फार्म में प्राप्त आवेदनों का
26 दिसंबर से बैंक शाखावार शिविर लगाकर करें निराकरण—कलेक्टर
जबलपुर, 23 दिसंबर, 2019
      जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत किसानों द्वारा गुलाबी फार्म में दिये गये ऋण माफी के आवेदन पत्रों का 26 दिसंबर से 3 जनवरी तक बैंक शाखावार शिविर लगाकर निराकरण किया जाये । ये निर्देश कलेक्टर भरत यादव ने आज शाम कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित फसल ऋण माफी योजना के द्वितीय चरण के क्रियान्वयन के बारे में आयोजित बैंकों, कृषि विभाग तथा जनपद पंचायतों के अधिकारियों की बैठक में दिये ।
      श्री यादव ने बैठक में कहा कि गुलाबी फार्म में ऋण माफी के लिए आवेदन देने वाले किसानों को उनके आवेदनों के निराकरण के लिए बैंक शाखाओं में आयोजित किये जाने वाले शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार कर जानकारी भी दी जाये । साथ ही यह भी बताया जाये कि किसानों को किन-किन दस्तावेजों को लेकर बैंक शाखाओं में पहुंचना है ।  ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके ।
      कलेक्टर ने बैठक के माध्यम से ऋण माफी के लिए गुलाबी फार्म भरने वाले किसानों से आग्रह किया है कि वे बैंक शाखावार लगाये जा रहे शिविरों में उस बैंक में जहां से ऋण लिया है ऋण संबंधी दस्तावेज, खसरा-खतौनी जैसे भूमि संबंधी दस्तावेज, फार्म जमा करने की पावती, आधार कार्ड तथा हितग्राही की मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाणपत्र एवं वारिश संबंधी दस्तावेज अनिवार्य रूप से लेकर पहुंचे ताकि उनके आवेदनों का त्वरित निराकरण हो सके ।
      कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, उप संचालक कृषि, जिला प्रबंधक अग्रणी बैंक, महाप्रबंधक जिला सहकारी बैंक एवं प्रबंधक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अधिकारियों को बैंक शाखावार आयोजित किये जाने वाले शिविरों में निराकृत प्रकरणों की मॉनीटरिंग करने तथा बैंक स्तर पर निराकरण की नियमित तौर पर समीक्षा करने के निर्देश भी दिये हैं ।  
क्रमांक/2576/दिसंबर-244/जैन