News.19.12.2019_B


संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
वित्त मंत्री श्री भनोत के प्रयासों से अनुपूरक बजट में मिली
जबलपुर को कई सौगातें
जबलपर, 19 दिसंबर, 2019
      वित्त मंत्री श्री तरूण भनोत के प्रयासों से जबलपुर को आज विधानसभा में पारित हुए अनुपूरक बजट में कई सौगातें मिली है।
      अनुपूरक बजट में वित्त मंत्री श्री भनोत के प्रयासों से गोरखपुर-कटंगा क्रांसिंग पर 34 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले फ्लाई ओव्हर के लिए प्रावधान किया गया है वहीं ग्वारीघाट में आयोजित किये जाने वाले नर्मदा अर्द्ध कुंभ के लिए दो करोड़ रूपये की राशि मंजूर की गई है तथा अध्यात्म विभाग के अंतर्गत जबलपुर में सिक्ख संग्रहालय एवं शोध केन्द्र की स्थापना को भी स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज के समीप बनने वाले स्टेट कैंसर यूनिट के लिए भी 20 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान अनुपूरक बजट में किया गया है।
      वित्त मंत्री श्री भनोत ने अपने प्रभार वाले मण्डला जिले को भी वेटरनरी पॉलिटेक्निक की स्थापना की सौगात अनुपूरक बजट में दिलाई है। यह संस्थान नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय के अधीन खोला जायेगा। इसकी डीपीआर शासन को भेजी जा चुकी है। अनुपूरक बजट में हाल ही में अध्यात्मक विभाग द्वारा जबलपुर में आयोजित किये गये ओशो महोत्सव के लिए भी एक करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है।
क्रमांक/2538/दिसंबर-206/जैन
मालवीय चौक, करमचंद चौक से घंटाघर मार्ग तक सभी प्रकार के आयोजनों पर रोक
जबलपुर 19 दिसंबर 2019
      जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री भरत यादव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर शांति सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए मालवीय चौक, करमचंद चौक, ओमती चौक होते हुए घंटाघर मार्ग तक सभी प्रकार के आयोजनों को पूर्णत: प्रतिबंधित भी कर दिया है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेश में नागरिकता संशोधन अधिनियम एवं एनआरसी के संबंध में पोस्टर, बैनर, झण्डे, तख्ती,  पर्चे, पम्पलेट सहित सोशल मीडिया एवं अन्य सभी संभावित संसाधनों से दुष्प्रचार को भी प्रतिबंधित किया गया है। आदेश में कहा गया है कि इन प्रतिबंधों के उल्लंघन पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
क्रमांक/2539/दिसंबर-207/जैन॥
मिलावटी घी बेचकर नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले व्यापारी पर रासुका के तहत कार्यवाही
कलेक्टर ने दिया तीन माह की जेल की सजा का आदेश
जबलपुर, 19 दिसंबर, 2019
      राज्य शासन के निर्देशानुसार खाद्य पदार्थ में मिलावट रोकने चलाये गये अभियान के तहत नकली घी तैयार करते पकड़े गये एक आरोपी संतोष कुमार गुप्ता को कलेक्टर श्री भरत यादव ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत तीन माह तक केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध रखने का आदेश दिया है ।
      खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मथुरा बिहार विजय नगर निवासी संतोष कुमार गुप्ता द्वारा अपने निवास पर केमिकल और रासायनिक पदार्थों को मिलाकर नकली घी तैयार किया जाता था और बाजार में शुद्ध घी के नाम पर इसकी सप्लाई कर मोटा मुनाफा कमाया जाता था। संतोष कुमार गुप्ता के इस कारोबार की सूचना मिलने पर क्राईम ब्रांच की टीम एवं विजय नगर पुलिस द्वारा संतोष कुमार गुप्ता के निवास पर 22 अगस्त 2019 को अचानक दबिश देकर केमिकल डालकर तैयार किया जा रहा बड़ी मात्रा में शुद्ध घी, वनस्पति घी, सोयाबीन तेल, डालडा आदि पकड़ा गया था। इस कार्यवाही के दौरान खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अमले ने मौके पर पहुंचकर नकली घी एवं संबंधित सामग्री का नमूना लेकर राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल परीक्षण हेतु भेजा गया था।
      प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुकुंद झारिया द्वारा शुद्ध घी के नाम पर केमिकल युक्त कृत्रिम घी बेचने और आम नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने के आरोप में विजय नगर थाने से अपराध भी पंजीबद्ध कराया गया था।
      पुलिस द्वारा प्रकरण में की गई विस्तृत विवेचना में यह पाया गया था कि संतोष कुमार गुप्ता नकली घी बनाने का कारोबार कई वर्षों से कर रहा था।विवेचना में भी यह पाया गया कि संतोष कुमार गुप्ता और उसका परिवार तथा भाई अरविंद कुमार गुप्ता भी नकली घी और मिलावटी तेल बनाने के कारोबार से जुड़े हुए हैं। उसके परिवार की पृष्ठभूमि भी केमिकल एवं रासायनिक पदार्थों से घी बनाने और विक्रय करने से संबंधित है।
क्रमांक/2540/दिसंबर-208/जैन 
आदतन अपराधी को तीन माह जेल में निरूद्ध रखने के आदेश
जबलपुर, 19 दिसंबर, 2019
      जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री भरत यादव ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आदतन अपराधी पीरबक्श लाइन, रसल चौक निवासी अनीराज उर्फ अन्ना को उसकी समाज विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत केन्द्रीय जेल जबलपुर में तीन माह तक निरूद्ध रखने का आदेश जारी किया है ।
क्रमांक/2541/दिसंबर-209/जैन  


क्राइस्ट चर्च स्कूल प्रबंधन को विद्यालय परिसर में ही
वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था करने के आदेश
जबलपुर, 19 दिसंबर, 2019
      एसडीएम अधारताल आशीष पाण्डे ने आज एक आदेश पारित कर क्राइस्ट चर्च ब्वायज एवं क्राइस्ट चर्च गर्ल्स स्कूल के प्रबंधन को छात्र-छात्राओं के एवं स्कूल वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था सात दिन के भीतर स्कूल परिसर के भीतर ही करने के निर्देश दिये हैं ।
      श्री पाण्डे ने यह आदेश यातायात थाना प्रभारी द्वारा एसडीएम न्यायालय में प्रस्तुत इस्तगासा पर सुनवाई करते हुए दिये ।  आदेश में कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्र-छात्राओं, उनके अभिभावकों के तथा स्कूल वैन एवं आटो सड़क पर खड़े कराये जाने से यातायात अवरूद्ध होता है और इससे आम नागरिकों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ।
      एसडीएम अधारताल ने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में दिये गये एक फैसले का हवाला देते हुए क्राइस्ट चर्च स्कूल प्रबंधन द्वारा इस कृत्य को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत न्यूसेंस की श्रेणी में माना है ।  उन्होंने आदेश में कहा है कि यदि सात दिन के भीतर विद्यालय प्रबंधन द्वारा वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था विद्यालय परिसर के भीतर नहीं की जाती है और यदि यातायात बाधित होता है तो विद्यालय के संचालन को रोक दिया जायेगा तथा उनके विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जायेगी ।  एसडीएम अधारताल ने इस सात दिन के भीतर परिसर के भीतर पार्किंग की व्यवस्था नहीं करने पर यातायात पुलिस को विद्यालय का संचालन बंद करने की कार्यवाही के निर्देश दिये हैं । इसके साथ ही आदेश की प्रति आवश्यक कार्यवाही करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को भी भेजने के निर्देश दिये हैं ।
क्रमांक/2542/दिसंबर-210/जैन 

शिशु मंगल हॉस्पिटल पर पांच हजार का जुर्माना
जबलपुर, 19 दिसंबर, 2019
      संयुक्त कलेक्टर दिव्या अवस्थी के दल ने आज सुबह शहर की साफ-सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान राइट टाउन स्थित शिशुमंगल हॉस्पिटल पर मेडिकल वेस्ट फेंकते पाये जाने पर पांच हजार रूपये का स्पॉट फाइन किया है ।
क्रमांक/2543/दिसंबर-211/जैन
धान खरीदी में तेजी लायें
कलेक्टर ने की उपार्जन व्यवस्था की समीक्षा
जबलपुर, 19 दिसंबर, 2019
      कलेक्टर श्री भरत यादव ने आज एक बैठक में धान उपार्जन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को धान की खरीदी में तेजी लाने के निर्देश दिये हैं । श्री यादव ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में उपार्जन व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों से कहा कि एफएक्यू के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किसानों से धान की पूरी उपज खरीदी जाये । लेकिन इसके साथ यह भी सुनिश्चित करें कि व्यापारी या बिचौलिये इस व्यवस्था का बिल्कुल भी फायदा न उठा पायें ।
      श्री यादव ने बैठक में ऐसे सभी केन्द्रों से संबंधित समिति प्रबंधकों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं जहां खरीदी धीमी गति से चल रही है । उन्होंने खरीदी केन्द्रों पर बारदानों की उपलब्धता की जानकारी भी बैठक में ली ।  बैठक में अपर कलेक्टर हर्ष दीक्षित भी मौजूद थे । इस अवसर पर बताया गया कि जिले में अभी तक करीब साढे पांच हजार क्विंटल धान किसानों से खरीदा जा चुका है ।
क्रमांक/2544/दिसंबर-212/जैन