News.18.12.2019_A


संभागीय जनसंपर्क कार्यालय-जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
राजस्व संग्रहण के लक्ष्य हासिल करने के निर्देश
संभागायुक्त श्री मिश्रा द्वारा आबकारी, पंजीयन, खनिज, परिवहन और पर्यटन विभागों की समीक्षा
जबलपुर 18 दिसंबर 2019
      संभागायुक्त रविन्द्र कुमार मिश्रा ने आबकारी, पंजीयन, खनिज, परिवहन और पर्यटन विभागों के जिला और संभाग स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार राजस्व एकत्र करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में संयुक्त आयुक्त अरविंद यादव भी मौजूद थे।
      संभागायुक्त ने कहा कि टैक्स से प्राप्त राजस्व राज्य और जनता के विकास तथा कल्याण में उपयोग होता है। अत: लक्ष्यानुसार टैक्स संग्रहण एक बड़ा उत्तरदायित्व है। सभी अधिकारी और कर्मचारी प्रसन्नता और जिम्मेदारी के साथ कर संग्रहण के लक्ष्य को प्राप्त करें।
      पंजीयन विभाग की समीक्षा में बताया गया कि अब तक लक्ष्य की तुलना में 60 प्रतिशत राजस्व संग्रहण हुआ है। बैठक में बिल्डर्स की बैठक बुलाकर उन्हें संपत्तियों का लम्बित पंजीयन कराने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा गया।
      बताया गया कि जबलपुर जिला पंजीयन विभाग में वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 23 हजार 691 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ है। जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 22 हजार 349 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ था। बताया गया कि जबलपुर जिले में चार ई-पंजीयन, उप पंजीयक  कार्यालय हैं जो कलेक्ट्रेट परिसर, अंधुवा धनवंतरी नगर, तहसील सिहोरा और तहसील पाटन में स्थित हैं। जिले में कुल 390 सेवा प्रदाताओं को ई-पंजीयन के लिए लायसेंस जारी किए गए हैं।
      खनिज विभाग की समीक्षा में संभागायुक्त श्री मिश्रा ने निर्देश दिए कि अवैध खनिज उत्खनन को सख्ती से रोका जाए। साथ ही अवैध खनिज भण्डारण और अवैध परिवहन पाए जाने पर अवैध खनिज उत्खनन का प्रकरण भी तैयार कर कार्रवाई की जाए। अवैध परिवहन में उपयोग हो रहे वाहन की जानकारी संबंधित परिवहन अधिकारी को दी जाए। परिवहन अधिकारी वाहन के संबंध में सभी आवश्यक जांच करेंगे। संभागायुक्त ने कहा कि खनिज खदान प्रारंभ करने के आवेदनों का निराकरण कर अधिक से अधिक लोगों को खनिज उत्खनन की नियमानुसार अनुमति दी जाए ताकि अधिक और पर्याप्त राजस्व शासन को मिले वहीं आमजन को भी आर्थिक फायदा हो सके। उड़नदस्ता दल सघन जांच करे। जहां भी नियम विरूद्ध कार्रवाई पायी जाए कार्यवाही करें।
      आबकारी विभाग की समीक्षा में संभागायुक्त ने कहा कि पर्यटन स्थलों में और युवाओं में ड्रग्स और नशीले पदार्थों का उपयोग होने की सूचनाएं मिल रही हैं। इसे पूर्ण रूप से रोका जाए। इस तरह शराब की अवैध बिक्री भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो।
      संभागायुक्त ने कहा कि लायसेंस के लिए आवेदनों का शीघ्र निराकरण किया जाए। संभागायुक्त ने परिवहन और पर्यटन विभागों की समीक्षा के साथ संगठित आतंक-माफिया के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में संबंधित विभागों के संभागीय एवं जिला अधिकारियों के साथ संयुक्त आयुक्त विकास अरविंद यादव भी मौजूद थे।  
क्रमांक/2524/दिसंबर-192/खरे॥

धर्मकांटा संचालकों, वेयर हाउस मालिकों एवं समिति प्रबंधकों
को तौल-कांटों के सत्यापन एवं मुद्रांकन निर्देश
जबलपुर 18 दिसंबर 2019
      अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी हर्ष दीक्षित ने जिले के समस्त धर्मकांटा संचालकों, वेयर हाउस मालिकों एवं समिति प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने यहां स्थापित तौल-कांटों का नापतौल विभाग से सत्यापन एवं मुद्रांकन करा लें।
      श्री दीक्षित ने कहा है कि धर्मकांटा संचालक, वेयर हाउस मालिक एवं समिति प्रबंधकों को उनके यहां पूर्व से जिस कंपनी का धर्मकांटा एवं तौलकांटा लगा है। उस कंपनी के तकनीकी विशेषज्ञ से धर्मकांटे एवं तौल मशीन के प्रमुख घटक लोडसेल, वायर, प्लेटफार्म के स्लोप का परीक्षण एवं सुधार कराना होगा तथा फिट टू वर्क की रिपोर्ट प्राप्त कर उसे संबंधित विभाग में प्रस्तुत करना होगा।
      अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी  ने बताया कि सत्यापन एवं मुद्रांकन की अवधि एक वर्ष तक के लिए रहती है। मध्यप्रदेश विधिक माप विज्ञान नियम 2011 के नियम 19(7) के मुताबिक सभी तौल कांटा मालिकों को सत्यापन एवं मुद्रांकन के समय एक टन का बांट रखना अनिवार्य है ताकि तौल संबंधी शिकायतों के चलते बांटों का पुनर्परीक्षण किया जा सके। सत्यापन एवं मुद्रांकन के समय तौल-कांटा मालिकों द्वारा बांट उपलब्ध न कराने की स्थिति में इस नियम का उल्लंघन माना जाएगा और वैधानिक कार्यवाही की जाएगी जिसकी जिम्मेदारी स्वयं कांटा मालिक की होगी। सत्यापन एवं मुद्रांकन के बाद यदि तौल कार्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तब भी कांटा मालिक की जवाबदेही होगी और इसका निराकरण कर पुन: सत्यापन एवं मुद्रांकन कराकर तौल-कांटे का उपयोग किया जाएगा।   
क्रमांक/2525/दिसंबर-193/जैन॥

कलेक्टर ने गोकलपुर वार्ड की साफ-सफाई व्यवस्था का जायजा लिया
डेयरी से फैलने वाली गंदगी से गोकलपुर तालाब को निजात दिलाने
एसडीएम को बैठक बुलाने के निर्देश
संप्रेषण गृह का भी किया आकस्मिक निरीक्षण
जबलपुर 18 दिसंबर 2019
कलेक्टर भरत यादव ने आज बुधवार की सुबह गोकलपुर वार्ड की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और यहाँ स्थित संप्रेषण गृह का औचक निरीक्षण किया  
श्री यादव ने गोकलपुर में सफाई व्यवस्था पर स्थानीय निवासियों से चर्चा भी की उन्होंने शहर को साफ-सुथरा रखने में  सहयोग का आग्रह करते हुए लोगों से कहा कि अपने घरों एवं दुकानों में डस्टबिन रखें तथा सड़कों और नालियों में कचरा फेंकने की बजाय डोर-टू-डोर कलेक्शन वाली गाड़ियों को ही कचरा दें श्री यादव ने गोकलपुर में पुराने कुओं की साफ-सफाई के निर्देश नगर निगम के अधिकारियों को दिए  उन्होंने डेयरियों से निकल रहे गोबर से गोकलपुर तालाब और इसके आसपास फैली गन्दगी पर अप्रसन्नता व्यक्त की श्री यादव ने इस बारे में एसडीएम राँझी को स्थानीय पार्षद, डेयरी संचालकों और नगर निगम अधिकारियों की शीघ्र बैठक बुलाने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि गोकलपुर तालाब को डेयरी से निकलने वाली गन्दगी से स्थाई तौर पर निजात दिलाने आपस मे चर्चा कर उपाय खोजना ही होगा 
कलेक्टर ने गोकलपुर वार्ड में साफ-सफाई व्यवस्था का जायजा लेने के साथ - साथ यहाँ स्थित संप्रेषण ग्रह  का निरीक्षण भी किया इस दौरान उन्होंने सम्प्रेषण गृह के बच्चों से उनकी कठिनाइयों पर चर्चा की श्री यादव ने यहाँ बच्चों के कौशल उन्नयन के लिये कम्प्यूटर ट्रेनिंग, मोबाइल रिपेयरिंग जैसे नए ट्रेड्स प्रारम्भ करने की जरूरत बताई वहीं अगरबत्ती निर्माण का प्रशिक्षण देने की बात भी कही कलेक्टर ने सम्प्रेषण गृह में लायब्रेरी की स्थापना के निर्देश भी दिए औचक निरीक्षण के दौरान एक ही सुरक्षा गार्ड मौजूद पाये जाने पर उन्होंने यहाँ एक और गार्ड की नियुक्ति के निर्देश दिए श्री यादव ने इस मौके पर संप्रेषण गृह के शौचालय की सफाई पर भी ज्यादा ध्यान देने की हिदायत मौजूद स्टाफ को दी।
क्रमांक/2526/दिसंबर-194/जैन॥