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जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
माफिया के विरूद्ध जिला प्रशासन की बड़ी कार्यवाही
अंधमूक बायपास चौराहे से बारह अवैध निर्माण ध्वस्त
शास्त्री नगर में भी सड़क पर किये गये अतिक्रमणों को
हटाया गया
एक करोड़ से अधिक कीमत की शासकीय भूमि मुक्त
जबलपुर, 18 दिसंबर, 2019
माफिया की गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाने
के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ के निर्देशानुसार जिला प्रशासन ने आज बुधवार को एक बार
फिर बड़ी कार्यवाही कर शहर के प्रवेश मार्ग अंधमूक बायपास चौराहे से बारह अवैध निर्माणों
और अतिक्रमणों को हटा दिया है वहीं शास्त्री नगर त्रिपुरी में दो लोगों द्वारा सड़क
पर किये गये अतिक्रमणों को ढहा दिया गया ।
जिला प्रशासन द्वारा नगर निगम और पुलिस के सहयोग
से दोपहर को प्रारंभ की गई इस कार्यवाही में अंधमूक बायपास चौराहे पर टायर एवं ऑटो
पार्टस, ढाबों तथा मोटर रिपेयरिंग की दुकानों को जेसीबी मशीनों से ध्वस्त किया गया
वहीं शासकीय भूमि पर अवैध रूप से भण्डारित रेत को भी हटाया गया ।
प्रशासन की टीम द्वारा शास्त्री नगर त्रिपुरी
स्थित रब्बू यादव द्वारा सड़क पर किये गये अवैध निर्माण को हटाने की कार्यवाही भी की
गई तथा 60 फिट चौड़ी एक सड़क पर बाउण्ड्रीबाल, पोर्च आदि के निर्माण को ढहा दिया गया
। इन निर्माणों से सड़क की चौड़ाई काफी कम हो
गई थी और नागरिकों को आवाजाही में परेशानी हो रही थी ।
शास्त्री नगर त्रिपुरी में ही मोती यादव के कब्जे
से भी एक सड़क को मुक्त कराकर आम लोगों के लिए खोल दिया गया । इस सड़क पर सेंटरिंग, भवन
निर्माण सामग्री एवं मशीनरी को रखकर मोती यादव द्वारा बंद कर दिया गया था।
अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही
में अपर कलेक्टर संदीप जीआर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव उइके, एसडीएम आशीष पाण्डे
एवं नगर निगम उपायुक्त राकेश अयाची भी मौजूद थे ।
अतिक्रमणों से मुक्त कराई गई शासकीय भूमि की
कीमत करीब 1 करोड़ 12 लाख बताई गई है । अंधमूक
बायपास चौराहे से जिन अवैध निर्माण और अतिक्रमणों से शासकीय भूमि को मुक्त कराया गया
उनमें संदीप महंत द्वारा 2400 वर्गफुट भूमि पर अवैध रूप से संग्रहीत रेत को हटाया गया
। इसी तरह जैसवाल ऑटो पार्टस, महाकाल टायर,
अजय क्लच प्लेट, रीगल मोटर वर्क्स, शिव टायर वर्क्स, दीप इंजीनियरिंग वर्क्स, कुमार
आटो पार्टस, तुलसी ढाबा एण्ड रेस्टारेंट, आलीशान रायल ढाबा, मेहुल टी स्टॉल एवं प्रमेश
पटेल के कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि शामिल है ।
क्रमांक/2531/दिसंबर-199/जैन
नशीले इंजैक्शन के कारोबार में लिप्त 5 आरोपी गिरफ्तार
जबलपुर 18 दिसम्बर 2019
जिला पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आज एक बड़ी कार्यवाही
कर नशीले इंजेक्शन के कारोबार में लिप्त पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच
को आज सूचना मिली थी कि भगवान
दास पटैल निवासी
मालगुजारी बखरी गोरखपुर ने
छोटी लाईन फाटक
के पास हाउबाग
में झाड़ियों के
किनारे नशीले इंजेक्शन छुपाकर
रखे हैं जो
आने जाने वाले
ग्राहकों को बेच रहा
है।
सूचना से
वरिष्ठ अधिकारियों को
अवगत कराते हुये
योजनाबद्ध तरीके से सौ-सौ रुपये के
दो नोट देकर
इंजैक्शन खरीदने हेतु पुलिस
मित्र को रवाना
किया गया। पुलिस मित्र
द्वारा कागज के
पैकिट में रबर
बैंड से बंधे
हुये इंजैक्शन खरीदकर
हाउबाग रेलवे से
स्टेशन के पास
से लाया गया। इसके तत्काल बाद घेराबंदी कर
नशीले इंजेक्शन बेच
रहे भगवान दास
पटैल उम्र 63 वर्ष
निवासी मालगुजारी बखरी
एवं साथी किशन
बेन उम्र 23 वर्ष,
जय कुमार उम्र
29 वर्ष
दोनों निवासी सेठी
नगर, दौलत यादव
उम्र 32 वर्ष निवासी
ग्वारीघाट रेतनाका, सोनू चौधरी उम्र
35 वर्ष
निवासी पोलीपाथर ग्वारीघाट को
पकड़ा गया।
इनके कब्जे से
AVIL एवं
UPRENORPHNE & INJECTION IP के 25-25 इंजेक्शन तथा
15 सिरेंज
एवं ब्रिकी के
600 रूपये
जप्त करते हुये,
जानबूझकर प्रतिबंधित नशीली दवाईयों को बेचने पर विस्द्ध थाना
गोरखपुर में धारा 6,5,9,10 ड्रग्स एवं कास्टोमेटिक एक्ट
1940 एवं
328 भादवि.
का पंजीबद्ध कर
विवेचना मे लिया गया।
क्रमांक/2532/दिसंबर-200/जैन
मालवीय चौक, करमचंद चौक से
घंटाघर मार्ग तक सभी प्रकार के आयोजनों पर रोक
जबलपुर, 18 दिसंबर, 2019
जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने दण्ड
प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी किये गये प्रतिबंधात्मक आदेश में शांति सुरक्षा
एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए मालवीय चौक, करमचंद चौक, ओमती चौक होते हुए घंटाघर
मार्ग तक सभी प्रकार के आयोजनों के लिए पूर्णत: प्रतिबंधित भी कर दिया है । जिला दण्डाधिकारी
द्वारा आदेश में नागरिकता संशोधन अधिनियम एवं एनआरसी के संबंध में पोस्टर, बैनर, झण्डे,
तख्ती, पर्चे, पम्पलेट सहित सोशल मीडिया एवं
अन्य सभी संसाधनों से दुष्प्रचार को भी प्रतिबंधित किया गया है । इन प्रतिबंधों के
उल्लंघन पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत वैधानिक कार्यवाही की चेतावनी
दी गई है ।
क्रमांक/2533/दिसंबर-201/जैन