NEWS -20-03-2021-B

 

संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर

मध्य प्रदेश शासन

समाचार

 

परीक्षा केन्द्रों पर हेल्थ सुपरवाइजर व एम.पी.डब्ल्यू की ड्यूटी

जबलपुर, 20 मार्च 2021

म.प्र. लोक सेवा आयोग में भाग लेने वाले कोविड-19 अभ्यार्थियों के संबंध में आयोग के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी दी है कि वर्तमान में नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के बचाव हेतु निर्धारित शहरीय क्षेत्र में 4 परीक्षा केन्द्रों में दो पीपीई किट एवं स्वास्थ्य कर्मी की व्यवस्था परीक्षा दिवस में समस्त परीक्षा केन्द्र में कराई जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

          अत: उक्त निर्देशानुसार नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु निर्धारित शहरीय क्षेत्र में 4 परीक्षा केन्द्रों में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी व परीक्षा कार्य में संलग्न अधिकारी, कर्मचारियों तक प्रात: 9 बजे से परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा दिवस में सुपरवाईजर, एम.पी.डब्ल्यू. की ड्यृटी  लगाई गई है। ड्यूटी पर तैनात किये गये कर्मचारियों को निर्धारित परीक्षा समय के एक घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्रों में उपस्थित होना अनिवार्य होगा ताकि उपस्थित छात्र, छात्राओं का समयावधि के पूर्व परीक्षण हो सके। थर्मल स्क्रीनिंग एवं स्वास्थ्य परीक्षण हेतु आवश्यक सामग्री परीक्षा केन्द्र में ही उपलब्ध होगी।

          उन्होंने परीक्षा केन्द्रों पर सुपरवाइजर व एम.पी.डब्ल्यू. को नियुक्त किया है, जिसमें प्राचार्य शासकीय महिला पॉलीटेक्नीक महाविद्यालय में तैनात किये गये सुपरवाईजर श्री राजेन्द्र लोधी मो. 8982808517 तथा सुपरवाईजर कमलकांत चौरसिया मो. 9479753923, प्राचार्य शा. मो. ह. गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय में सुपरवाईजर श्री अनिल उसरेठे मो. 8964008915 तथा एम. पी. डब्ल्यू. श्री सोनसिंह कतिया मो. 9406740564, प्राचार्य शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल ओल्ड मिल्क स्कीम अधारताल कंचनपुर रोड जबलपुर में सुपरवाईजर श्री रामदीन साहू मो. 8817951770 तथा एम. पी. डब्ल्यू. श्री सुशील गर्ग मो. 7425410902 और प्राचार्य पं. लज्जा शंकर झा मॉडल उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जबलपुर में एम. पी. डब्ल्यू. श्री हिमारत सिंह मार्को मो. 7509289780 तथा एम. पी. डब्ल्यू. श्री पंकज जायसवाल मो. 9479896711 है।

क्रमांक/1119/मार्च-264/उइके

 

म.प्र. लोक सेवा आयोग के सदस्य श्री मरकाम करेंगे परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण

जबलपुर, 20 मार्च 2021

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 दिनांक 21 मार्च से 26 मार्च तक आयोजित किये जायेंगे। परीक्षा सुचारू रूप से संपादित हो इसके लिये मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के सदस्य श्री देवेद्र सिंह मरकाम परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षण करेंगे।

          श्री मरकाम 20 मार्च को इंदौर से जबलपुर ओव्हर नाइट से प्रस्थान कर प्रात: जबलपुर आयेंगे और 21 मार्च को प्रात: परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण करेंगे और दोपहर 2 बजे जबलपुर से छिंदवाड़ा प्रस्थान करेंगे और छिंदवाड़ा में ही रात्रि विश्राम करेंगे। श्री मरकाम 22 मार्च को प्रात: 10 बजे से एक बजे तक छिंदवाड़ा के परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण करेंगे और दोपहर 2 बजे छिंदवाड़ा से शहडोल के लिये प्रस्थान करेंगे।

          24 मार्च को वे पुन: जबलपुर आयेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे तथा 25 मार्च को परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण करेंगे। 26 मार्च को भी परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षण करने के बाद श्री मरकाम शाम को जबलपुर से इंदौर के लिये प्रस्थान करेंगे।

क्रमांक/1120/मार्च-265/उइके

 

बरेला में 31 व्यक्तियों से जुर्माना वसूल, एक दूकान सील

जबलपुर, 20 मार्च 2021

रोको-टोको अभियान के तहत आज बरेला में राजस्व, पुलिस एवं नगर परिषद की सयुंक्त टीम द्वारा चलानी कार्यवाही करते हुए 31 व्यक्तियों पर 3 हजार 100 रुपये का जुर्माना किया गया तथा एक दुकान महादेव ट्रेडर्स को सील कर दिया गया।

क्रमांक/112/मार्च-266/जैन

 

स्वस्थ होने पर 32 व्यक्ति डिस्चार्ज

108 व्यक्तियों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव

जबलपुर, 20 मार्च 2021

कोरोना से स्वस्थ होने पर आज शनिवार बीस मार्च को 32 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है, वहीं 1153 सेम्पल की प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट्स में 108 नये मरीज सामने आये हैं । कोरोना से आज स्वस्थ हुये 32 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 16 हजार 768 हो गई है और रिकवरी रेट 95.42 प्रतिशत हो गया है । कल शुक्रवार की शाम 6 बजे से आज शनिवार की शाम 6 तक पिछले चौबीस घण्टे के दौरान मिले कोरोना के 108 संक्रमित व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 17 हजार 572 हो गई है । पिछले चौबीस घण्टे में कोरोना से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की रिपोर्ट नहीं मिली है । कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 252 ही है । जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस अब 552 हो गये है । कोरोना की जांच हेतु आज 1510 व्यक्तियों के सेम्पल लिये गये हैं ।

क्रमांक/1122/मार्च-267/जैन

 

रांझी तहसील क्षेत्र में दो दुकानें सील

जबलपुर, 20 मार्च 2021

कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देशानुसार चलाये जा रहे रोको-टोको अभियान के तहत आज शनिवार को रांझी तहसील के अंतर्गत कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर डिलाइट टाकीज के पास स्थित अंसारी फिश सेंटर को तथा इंदिरा मार्केट स्थित कुमार वॉच को सील कर दिया गया।  तहसीलदार रांझी श्याम नन्दन चन्देले के अनुसार दोनों दुकानों पर मास्क लगाने और फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं किया जा रहा था

क्रमांक/1123/मार्च-268/जैन

 

गोरखपुर में टेंट हाउस सील

जबलपुर, 20 मार्च 2021

          रोको-टोको अभियान के तहत आज शनिवार की शाम प्रशासन के अमले ने फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के नियम का उल्लंघन करने पर गोरखपुर स्थित साहनी ब्रदर्स टेंट हाउस को सील कर दिया गया।

क्रमांक/1124/मार्च-269/जैन

फसल ऋण वसूली अवधि एक माह बढ़ेगी: मंत्री श्री पटेल

 जबलपुर, 20 मार्च 2021

किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने बताया है कि प्रदेश सरकार किसानों को राहत देने जा रही है। उन्होंने बताया कि किसान हितेषी मुख्यमंत्री  श्री शिवराज सिंह चौहान ने वित्तीय वर्ष  की समाप्ति 31 मार्च को होने वाली फसल ऋण वसूली की अवधि को 1 माह बढ़ाए जाने पर सहमति प्रदान कर दी है। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री श्री चौहान से भेंट कर फसल ऋण वसूली  की अवधि को  बढ़ाने का अनुरोध किया था। उन्होंने बताया कि वर्तमान में उपार्जन का कार्य चल रहा है और किसानों को उपज की राशि अप्रैल-मई माह में प्राप्त होगी। एक माह की अवधि बढ़ने से अब किसानों की मुश्किल कम होगी और वे फसल ऋण की राशि को जमा कर सकेंगे।

क्रमांक/1125/मार्च-270/जैन

 रविवार को शुष्क दिवस घोषित, बंद रहेगा शराब का क्रय-विक्रय

जबलपुर, 20 मार्च 2021

कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोकथाम के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने नगर निगम सीमा क्षेत्र में लॉकडाउन घोषित किये जाने की वजह से एक आदेश जारी कर रविवार 21 मार्च को नगर निगम जबलपुर सीमा क्षेत्र के लिए शुष्क दिवस घोषित कर दिया है। आदेश के अनुसार शहर में स्थित सभी देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर विक्रय दुकानों तथा मदिरा विक्रय से संबंधित आज सभी केन्द्रों एम्बी वाईन आउटलेट भांग एवं भांग घोटा दुकानों को रविवार 21 मार्च को संपूर्ण दिवस के लिए बंद रहेगी। इस दौरान शराब के क्रय-विक्रय, संक्रमण एवं परिवहन पर भी प्रतिबंध रहेगा।

क्रमांक/1126/मार्च-271/जैन

 प्रत्येक शनिवार की रात 10 बजे से सोमवार की

सुबह 6 बजे तक शहर में रहेगा लॉकडाउन: आदेश जारी

जबलपुर, 20 मार्च 2021

कोरोना संक्रमण के प्रसार पर रोकथाम के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने राज्य शासन के गृह विभाग के निर्देशानुसार आज शनिवार 20 मार्च की रात 10 बजे से सोमवार 22 मार्च की सुबह 6 बजे तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर लॉकडाउन घोषित कर दिया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी यह आदेश प्रत्येक शनिवार की रात 10 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा।

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है लॉकडाउन की अवधि के दौरान सभी दैनिक गतिविधियां, सभी निजी एवं शासकीय संस्थायें, दुकान, होटल, प्रतिष्ठान, जिम स्पोट्र्स काम्पलेक्स, स्विमिंग पूल एवं समस्त प्रकार की सामान्य आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। प्रतिबंधात्मक आदेश में यह भी साफ किया गया है कि दूध एवं केमिस्ट की दुकान तथा अस्पतालों को छोड़कर सभी प्रकार के खुदरा एवं थोक दुकानें, सभी मार्केट, क्लब, बगीचे, रेस्टारेंट, खानपान की दुकानें, मंडियां सहित सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं के थोक परिवहन, औद्योगिक ईकाईयों एवं उसके श्रमिकों और कर्मियों, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद के परिवहन, बीमार व्यक्तियों के परिवहन, बाहर से आने वाले ट्रक, डम्फरों को तथा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैण्ड से आने एवं जाने की छूट रहेगी। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों को भी छूट रहेगी। वे अपना फोटो पहचान पत्र एवं टिकिट दिखाकर आवाजाही कर सकेंगे।

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में 31 मार्च 2021 तक निजी एवं शासकीय स्कूलों, कॉलेज, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं कोचिंग संस्थाओं में शिक्षण कार्य पर भी रोक लगाई गई है। सभी प्रकार की परीक्षायें जिसमें प्रतियोगी परीक्षायें भी शामिल हैं, पूर्व निर्धारित ०कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी। परीक्षार्थियों तथा परीक्षा कार्य में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आने-जाने में कोई अवरोध नहीं रहेगा। वे अपने एडमिट कार्ड एवं फोटो परिचय पत्र दिखाकर आवागमन कर सकेंगे।

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। सभी कार्यपालिक दंडाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिये गये हैं। आदेश में कहा गया है कि इसका उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

क्रमांक/1127/मार्च-272/जैन

 जनसंपर्क कार्यालय के लिपिक अशोक कोष्टा को पितृशोक

जबलपुर, 20 मार्च 2021

संभागीय जनसंपर्क कार्यालय में पदस्थ स्टेनो टायपिस्ट अशोक कोष्टा के पिता श्री नारायण प्रसाद कोष्टा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। गढ़ा बाजार निवासी श्री कोष्टा विनोद कोष्टा, अशोक कोष्टा एवं मुकेश कोष्टा के पिता थे। उनका अंतिम संस्कार चौहानी श्मशानघाट गढ़ा में संपन्न हुआ।

-अशोक कोष्टा, गढ़ा बाजार, जबलपुर

8817763371

 (कृपया अपने प्रतिष्ठित समाचार पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें)