NEWS -15-03-2021-B

 

संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर

मध्य प्रदेश शासन

समाचार

स्वस्थ होने पर 30 व्यक्ति डिस्चार्ज

44 व्यक्तियों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव

जबलपुर, 15 मार्च 2021

कोरोना से स्वस्थ होने पर आज सोमवार पन्द्रह मार्च को 30 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है, वहीं 892 सेम्पल की प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट्स में 44 नये मरीज सामने आये हैं । कोरोना से आज स्वस्थ हुये 30 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 16 हजार 598 हो गई है और रिकवरी रेट 96.98 प्रतिशत हो गया है । कल रविवार की शाम 6 बजे से आज सोमवार की शाम 6 तक पिछले चौबीस घण्टे के दौरान मिले कोरोना के 44 संक्रमित व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 17 हजार 114 हो गई है । पिछले चौबीस घण्टे में कोरोना से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की रिपोर्ट नहीं मिली है । कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 252 ही है । जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस अब 264 हो गये हैं । कोरोना की जांच हेतु आज 1150 व्यक्तियों के सेम्पल लिये गये हैं ।

क्रमांक/1046/मार्च-191/जैन

 कलेक्ट्रेट में मनाया गया विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस

जबलपुर, 15 मार्च 2021

15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट प्रांगण में उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के उद्देश्य से एक प्रदर्शनी एवं संगोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में वक्ताओं द्वारा उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने हेतु नवीन जानकारियाँ दी गई। यह कार्यक्रम जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष श्री राजेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता तथा अपर कलेक्टर द्वय श्री हर्ष दीक्षित एवं श्री अनूप सिंह के मुख्यातिथ्य में सम्पन्न हुआ।

कार्यक्रम में जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य श्री योमेश अग्रवाल, प्रभारी जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री सुधीर दुबे, सहायक आपूर्ति नियंत्रक श्री संजय खरे तथा उपभोक्ताओं से जुड़े विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं खाद्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

क्रमांक/1047/मार्च-192/जैन

 किसानों के गेहूँ का एक-एक दाना खरीदा जाएगा: मुख्यमंत्री श्री चौहान

अब तक 24 लाख 58 हजार किसानों ने कराया गेहूँ पंजीयन 

जबलपुर, 15 मार्च 2021

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों के गेहूँ का एक-एक दाना खरीदा जाएगा। सभी जिलों में गेहूँ उपार्जन की सभी व्यवस्थाएँ अग्रिम रूप से सुनिश्चित की गई है। किसानों को कोई परेशानी हो, इसके लिये व्यापक प्रबंध किये जाकर उपार्जन केंद्रों पर सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेंगी। समय पर किसानों की फसल का उपार्जन हो और उपार्जन के बाद भुगतान में विलंब हो, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मेरे लिए एक-एक किसान महत्वपूर्ण है। किसी भी किसान का भुगतान रुकना नहीं चाहिए। उपार्जित फसल के तुरंत परिवहन की भी व्यवस्था की जाये।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन की सभी व्यवस्थाएँ प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। इंदौर एवं उज्जैन संभाग में 22 मार्च से और शेष संभागों में एक अप्रैल से गेहूँ उपार्जन का कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गेहूँ उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन किया गया है। पंजीयन से कोई किसान चूके, नहीं इसके लिये पंजीयन की तिथि में दो बार वृद्धि भी की गई हैं।

4763 उपार्जन केन्द्रों पर होगी खरीदी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि पिछले वर्ष कोरोना काल में किसानों की सुविधा के लिये उपार्जन केन्द्रों की संख्या बढ़ाई गई थी। इस बार 4763 केंद्र पर उपार्जन की व्यवस्था की गई है। सभी उपार्जन केन्द्रों पर किसानों के लिये माकूल व्यवस्थाएँ भी की जा रही हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों से अपील की है कि वे निश्चिंत होकर अपना गेहूँ उपार्जन केन्द्रों पर लाए। सभी किसानों के गेहूँ का एक-एक दाना सरकार खरीदेगी। इस बार समर्थन मूल्य पर 125 लाख मीट्रिक टन गेहूँ उपार्जन का अनुमान है। अभी तक 24 लाख 58 हज़ार किसानों ने गेहूँ उपार्जन के लिए पंजीयन कराया है। इस बार गेहूँ का समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल होगा। गत वर्ष यह 1925 रुपए प्रति क्विंटल था।

चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन 15 मार्च से

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन 15 मार्च से प्रारंभ किया जाएगा, जो 15 मई तक चलेगा। इस बार उपार्जन का कार्य मार्कफेड करेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि चने का समर्थन मूल्य 5100 रूपये, सरसों का समर्थन मूल्य 4650 रूपये और मसूर का समर्थन मूल्य 5100 रूपये प्रति क्विंटल है। चने का उपार्जन 14 लाख 51 हजार टन, मसूर का एक लाख 37 हजार टन और सरसों का 3 लाख 90 हजार टन अनुमानित है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं कि कोई भी किसान अपनी उपज को बेचने से वंचित रहे और सभी किसानों को उनकी उपज का भुगतान समय पर हो। किसान को भुगतान होना अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे दोषी व्यक्तियों की संपत्ति कुर्क की जाकर उन्हें जेल भेजें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिन सहकारी संस्थाओं की विश्वसनीयता संदिग्ध हो, उन्हें इस बार उपार्जन का कार्य दिया जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गत वर्ष की तरह इस बार भी स्व-सहायता समूहों तथा कृषि उत्पादक समूहों को उपार्जन कार्य दिया जाएगा। गत वर्ष 39 उपार्जन केंद्रों पर स्व-सहायता समूहों एवं कृषि उत्पादक समूहों द्वारा 9 लाख 78 हज़ार 526 क्विंटल गेहूँ उपार्जित किया गया, जो कुल उत्पादन का 3 प्रतिशत था।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर एक करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन गेहूँ उपार्जन का जो इतिहास रचा गया, उसके मूल में किसानों की कड़ी मेहनत है। प्रदेश के किसानों ने मध्यप्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है, जिसकी सर्वत्र प्रशंसा भी हुई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश के इतिहास में समर्थन मूल्य पर हुई रिकार्ड खरीदी में सरकार द्वारा की गई चाक-चौबंद व्यवस्थाओं ने भी उत्प्रेरक की भूमिका निभाई।

क्रमांक/1048/मार्च-193/मनोज

 23 के बाद अब 8494 करोड़ के 30 क्लस्टर को मंजूरी शीघ्र - मंत्री श्री गड़करी

गरीब कामगारों के क्लस्टर को प्राथमिकता दी जाएगी - मंत्री श्री गड़करी
मंत्री श्री सखलेचा ने रखा मध्यप्रदेश का शानदार पक्ष 

जबलपुर, 15 मार्च 2021

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि मध्यप्रदेश में चंदेरी और माहेश्वरी हैंडलूम के जैसे ही गरीब कारीगरों को रोजगार देने वाले पारम्परिक उत्पादों के क्लस्टर बनाकर उन्हें हर सम्भव मदद दी जाएगी। श्री गडकरी रविवार की रात स्टेट हेंगर पर राजधानी भोपाल के उद्यमियों की संक्षिप्त बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। एमएसएमई मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा और लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव भी इस अवसर पर मौजूद थे।

श्री गडकरी ने कहा कि मध्यप्रदेश अपनी क्षमता का प्रयोग करें और सभी तरह से व्यावहारिक एमएसएमई क्लस्टर के प्रस्ताव भेजे। केंद्र सरकार एक माह की समय-सीमा में मंजूरी देगी। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश के 23 क्लस्टर को हाल ही में मंजूरी दी गई है। मंत्री श्री सखलेचा ने अनुरोध किया कि केन्द्र के स्तर पर प्रदेश के 30 और क्लस्टर प्रस्तावों को मंजूरी दी जाए। श्री गडकरी ने कहा कि इसी माह इन प्रस्तावों को स्वीकृत कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र इन क्लस्टर के विकास के लिए 8494 करोड़ रुपये मंजूर करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में जितनी क्षमता हो उतने प्रस्ताव भेजे, केन्द्र प्रत्येक व्यावहारिक प्रस्ताव को मंजूरी देगी। केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी ने मध्यप्रदेश के एमएसएमई मंत्री श्री सखलेचा की तारीफ करते हुए कहा कि उद्योगों में तकनीकी और विज्ञान को लेकर श्री सखलेचा की सोच से अब माहौल बदला है। उन्होंने कहा कि तकनीकी सेंटर के विकास के लिए केंद्र सरकार संकल्पित है। इस बीच श्री सखलेचा ने बताया कि इंदौर में हाल ही में 700 एकड़ जमीन पर फर्नीचर क्लस्टर प्रारंभ किया गया है, जिसमें 12000 लोगों को सीधे रोजगार मिल रहा है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र ही देश में सर्वाधिक रोजगार देने वाला है, जिससे देश आत्म निर्भर बनेगा।

100 ड्रायविंग स्कूल और 52 व्हीकल फिटनेस सेंटर खुलेंगे

केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट की मध्यप्रदेश में अपार सम्भावनाओं के दृष्टिगत मध्यप्रदेश सरकार के प्रस्ताव अनुसार 100 करोड़ की लागत से 100 ड्रायविंग स्कूल मंजूर किये गए है। उन्होंने बताया कि स्क्रैप पालिसी के तहत भी मध्यप्रदेश के सभी 52 जिलों में व्हीकल फिटनेस सेंटर भी खोले जाएंगे।

इससे पहले मंत्री श्री गड़करी ने उद्योगपतियों के सुझाव भी सुनें। उन्होंने व्यवसाईयों से कहा कि वे अपनी 5 साल की बैलेंस सीट ठीक रखें और सरकार ऐसे उद्योगों को एनएसई में सूचीबद्ध कराने के साथ अपनी 10 प्रतिशत इक्यूटी देगी। उन्होंने कहा कि उर्जा पर होने वाले खर्च को उद्योगपति अपने परिसर में सोलर पैनल लगाकर कम कर सकते हैं और अपनी उत्पाद लागत को नियंत्रित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक से हाल ही में 4000 करोड़ का ऋण लिया गया है। उद्यमी स्टेट बैंक के माध्यम से योजना का फायदा ले सकते है। उन्होंने कहा कि छोटी इंडस्ट्रीज के भुगतान को समय-सीमा में करने की दिशा में केन्द्र सरकार अनेक कदम उठा रही है।

5 हजार करोड़ दिए, 50 हजार करोड़ की सड़के मंजूर करने के संकेत

श्री गड़करी ने बताया कि परिवहन और भंडारण लागत कम करने के भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राजमार्गों का तेजी सेविकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि सीएनजी और एलएनजी के वाहनों में उर्जा के रूप में भी इन लागतों को नियंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में लोक निर्माण विभाग को 3 हजार करोड़ रूपये और सीआरएफ के तहत 2 हजार करोड़ रूपए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि मध्यप्रदेश सरकार वन विभाग की क्लीयरेंस और भूमि अधिग्रहण कर देती है तो दिसम्बर में 50000 करोड़ की सड़कों को मंजूरी दी जा सकती है।

क्रमांक/1049/मार्च-194/मनोज

 

कलेक्टर ने दस व्यक्तियों के विरूद्ध की राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही

6 लोगों को 6 माह के लिए किया जिला बदर

4 व्यक्तियों को 6 माह तक हर मंगलवार को देनी होगी पुलिस थाना में हाजिरी

जबलपुर, 15 मार्च 2021

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने गंभीर आपराधिक कृत्यों में लिप्त दस व्यक्तियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की है। कलेक्टर ने इनमें से 6 व्यक्तियों के विरूद्ध 6 माह की अवधि तक जिला बदर करने तथा 4 व्यक्तियों को आगामी 6 माह तक प्रत्येक मंगलवार को पुलिस थाना में उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश पारित किया है। कलेक्टर श्री शर्मा ने सभी दस व्यक्तियों के विरुद्ध राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर किया है।

जिला बदर की कार्यवाही-

कलेक्टर श्री शर्मा ने जिन 6 व्यक्तियों को जिला बदर किया है उनमें वेलकम कॉलोनी पटेल नगर महाराजपुर थाना अधारताल निवासी 20 वर्षीय विवेक पांडेय उर्फ चूहा के विरूद्ध वर्ष 2015 से अब तक 12 गंभीर अपराध दर्ज हैं। जिसमें हत्या का प्रयास, मारपीट करना, अश्लील गालियां देना, जान से मारने की धमकी देना शामिल है। वहीं वार्ड नम्बर एक शहपुरा थाना निवासी 36 वर्षीय विजय सिंह के विरूद्ध वर्ष 2012 से अब तक कुल 13 अपराध दर्ज हैं, इसमें सार्वजनिक स्थानों पर मारपीट गुण्डागर्दी करना, बलवा कर संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, शासकीय कर्मचारी से मारपीट करना शामिल है। जबकि ओमकला मंदिर के पास थाना घमापुर निवासी 28 वर्षीय आकाश उर्फ गोलू कुचबंधिया के विरूद्ध वर्ष 2015 से अब तक 15 अपराध दर्ज हैं जिसमें अवैध शराब विक्रय एवं जुआ खिलाना शामिल हैं।

इसके अलावा वार्ड नंबर एक शहपुरा थाना शहपुरा निवासी 19 वर्षीय अभिषेक सिंह राजपूत के विरूद्ध वर्ष 2018 से अब तक कुल 8 अपराध दर्ज हैं। इनमें सार्वजनिक स्थानों पर मारपीट, गुंडागर्दी करना, बलवा कर संपत्ति को नुकसान करना व शासकीय कर्मचारी के साथ मारपीट करने जैसे अपराध शामिल हैं। वहीं कमेटी हाल के पास संजय नगर थाना अधारताल निवासी 28 वर्षीय अन्नू उर्फ अभय कनौजिया के विरूद्ध वर्ष 2011 से अब तक कुल 11 अपराध दर्ज हैं, जिसमें सशस्त्र होकर बलवा कर हत्या करने, मारपीट करने, अवैध शस्त्र रखने, गाली-गलौच करने और हरिजन से अवैध रूप से पैसों की मांगकर मारपीट कर जातिगत रूप से अश्लील गालियां देने जैसे प्रकरण शामिल है। साथ ही ग्राम सिलुआ गौर चौकी थाना बरेला निवासी 29 वर्षीय राहुल अहिरवार के विरूद्ध वर्ष 2005 से अब तक 16 अपराध दर्ज हैं, जिनमें नकबजनी, गाली-गलौच, मारपीट, जान से मारने की धमकी, हत्या का प्रयास करना और अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। इन सभी 6 व्यक्तियों को जबलपुर एवं उससे लगे सीमावर्ती जिले मंडला, डिंडौरी, नरसिंहपुर, सिवनी, कटनी, दमोह व उमरिया की राजस्व सीमाओं से 6 माह की अवधि हेतु निष्कासित कर दिया गया है। जिला बदर की अवधि में संबंधित व्यक्ति न्यायालयीन प्रकरणों में केवल पेशी दिनांक को ही उपस्थित रहने की छूट रहेगी।

4 व्यक्तियों को हर सप्ताह पुलिस थाना में देनी होगी हाजिरी

कलेक्टर ने 4 व्यक्तियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही के संबंध में अलग-अलग जारी आदेश में इन सभी को हर माह के प्रत्येक मंगलवार को संबंधित पुलिस थाना में उपस्थिति देने का आदेश दिया है। कलेक्टर ने ग्राम गिदुरहा थाना मझगंवा निवासी 43 वर्षीय पवन काछी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए आगामी 6 माह की कालावधि तक प्रत्येक माह के हर मंगलवार को थाना मझगवां में उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश पारित किया है। पवन काछी के विरूद्ध वर्ष 2018 से अब तक कुल 9 अपराध दर्ज हैं जिसमें देशी प्लेन शराब, देशी मसाला शराब एवं अंग्रेजी शराब कब्जे में रखना एवं बेचने जैसे अपराध मझगंवा थाना में पंजीबद्ध है। वहीं पुरानी बस्ती मानेगांव रांझी थाना रांझी निवासी 30 वर्षीय सतपाल उर्फ अनिल उर्फ अमित गोंटिया के विरूद्ध वर्ष 2005 से अब तक 20 अपराध दर्ज हैं, जिसमें चाकूबाजी, अवैध हथियार रखना, मारपीट करना, अवैध रूप से बम रखना, धार्मिक विद्वेश फैलाना जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं।

इसके अलावा इंद्राना रोड वार्ड नंबर 13 मझौली थाना मझौली निवासी 27 वर्षीय नीलेश उर्फ नीलू साहू के विरूद्ध वर्ष 2013 से अब तक कुल 9 अपराध दर्ज हैं जिसमें झगड़ा-फसाद कर मारपीट करने जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। वहीं उडिय़ा मोहल्ला थाना ओमती निवासी 22 वर्षीय दिशांत यादव के विरूद्ध वर्ष 2015 से अब तक लगातार 10 अपराध दर्ज होने पर कार्यवाही की गई। दिशांत के खिलाफ हत्या का प्रयास करना, मारपीट करना, गाली गलौच करना, रात्रि गृहभेदन करना, जान से मारने की धमकी देना व आमजन के ऊपर बमबाजी करने जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। इन चारों व्यक्तियों के विरूद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत कार्यवाही करते हुए कलेक्टर श्री शर्मा ने इन्हें आगामी 6 माह की कालावधि तक प्रत्येक माह के प्रत्येक मंगलवार को संबंधित थाना में उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश जारी किया है।

क्रमांक/1050/मार्च-195/मनोज