News.30.03.2020_A


संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
वायरस के संक्रमण पर प्रभावी रोक लगाने
निजी दो पहिया-चार पहिया वाहनों के परिवहन पर पूर्ण रोक
निराश्रित-बुजुर्गों-पेंशनरों को पेंशन राशि बैंक घर पहुंचाएंगें
संभागायुक्त श्री मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में अनेक सख्त निर्णय
जबलपुर 30 मार्च 2020
      कोरोना वायरस के संक्रमण को प्रभावी ढंग से पूरी तरह से रोकने और जन समुदाय के व्यापक हितों और जनजीवन की सुरक्षा के लिए निर्णय लिया गया है कि शहर में निजी दो पहिया और चार पहिया वाहनों द्वारा परिवहन पर पूर्ण रोक लगा दी गई है। अब बाजार से सामग्री लाने एवं भ्रमण आदि उद्देश्य से निजी वाहनों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। केवल कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए शासकीय प्रयोजन से उपयोग आने वाले वाहन, शासकीय वाहन और जन स्वास्थ्य के लिए उपयोग में आने वाले वाहनों को ही छूट मिलेगी। इस निर्णय का उल्लंघन की श्रेणी में आने वाले वाहनों को जप्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
      संभागायुक्त रवीन्द्र कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित बैठक में कोरोना वायरस के संक्रमण को पूर्ण रूप से रोकने के लिए और कड़े निर्णय लिए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि बुजुर्गों-निराश्रितों, पीड़ितों आदि को मिलने वाली पेंशन राशि सभी पेंशनरों को बैंक द्वारा उनके घर पहुंचाई जाएगी। ताकि बुजुर्ग-बीमार, कमजोर व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलें और कोरोना संक्रमण से प्रभावित होने से बचे रहें। साथ ही बैंक में भीड का माहौल निर्मित नहीं होने पाए यह निर्णय पूरे संभाग में सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में लागू होगा। शहरी क्षेत्र में लीड बैंक अधिकारी, बैंकों के मैनेजर के सहयोग से बैंक एजेंट के माध्यम से पेंशन राशि पेंशनर के घर समय पर पहुंचाएंगे। बैंक में प्रत्येक पेंशनर के घर का पता, टेलीफोन नंबर उपलब्ध रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के सहयोग में बैंक द्वारा यह व्यवस्था बनाई जाएगी।
      बैठक में पुलिस महानिरीक्षक भगवत सिंह चौहान, पुलिस उप महानिरीक्षक मनोहर वर्मा, कलेक्टर भरत यादव, पुलिस अधीक्षक अमित सिंह, नगर निगम कमिश्नर आशीष कुमार, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रियंक मिश्रा, अपर कलेक्टर संदीप जीआर, अपर कलेक्टर हर्ष दीक्षित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस तथा प्रशासन-पुलिस के व्यवस्थाओं से जुड़े अन्य अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, डीन मेडिकल कालेज मौजूद थे।
      संभागायुक्त ने कहा कि वायरस नहीं फैले इसके लिए अभी तक पाए गए कोरोना पाजिटिव केस से संबंधित व्यक्ति के घर के आसपास के कम से कम तीन किलोमीटर क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा चुका है। इस क्षेत्र से किसी भी व्यक्ति को ना तो अंदर से बाहर आने दें और ना ही किसी को अंदर जाने दें। इस क्षेत्र के अंदर यदि दवा, किराना, सब्जी आदि की दुकानें हैं तो वे खुले। लोग वहीं से सामग्री लें। सोशल डिस्टेसिंग का सख्ती से पालन कराया जाए। संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि ऐसे क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी जाए तथा प्लास्टिक की झण्डी आदि लगाकर इन क्षेत्रों की सीमा को सभी की जानकारी में लाया जाए।
      संभागायुक्त श्री मिश्रा ने कहा कि जहां भी पुलिस द्वारा बैरियर-पिकेट लगाए गए हैं वहां एक वक्त में दो ही पुलिस कर्मी रहें, शेष पुलिस जवान भ्रमण पर रहें। संकरी गलियों में जाएं। लोगों को घर के अंदर रहने की समझाइश दें। उन्हें चेतावनी दी जाए कि यदि वे बार-बार घर से बाहर निकलेंगे तो बाहर से ताला लगाकर उन्हें घरों में रखा जाएगा। चौपाल के रूप में भीड़ एकत्र मत होने दें। पुलिस जवान सीटी तथा सायरन आदि से चेतावनी देने का कार्य बार-बार करें। कहीं ज्यादा व्यक्ति दिखने पर उन्हें लाउड स्पीकर से समझाइश व चेतावनी दी जाए। नागरिकों को सुबह शाम की वॉक, कुत्ता घुमाने, चौपाल लगाकर बातचीत करने से रोका जाए।
      संभागायुक्त ने कहा कि जो भी व्यक्ति और संस्था द्वारा गरीबों, मजदूरों, निराश्रितों, पीड़ितों और पीड़ित मानवता के लिए दान देना चाहते हैं। वे भारतीय रेडक्रास सोसायटी को राशि प्रदान कर सकते हैं। भोजन दान देने  वाले व्यक्ति व संस्था को भोजन सामग्री नगर निगम को देनी होगी। नगर निगम के अधिकारी सहयोगी, कर्मचारी और वालेन्टियर्स के माध्यम से चिन्हित निर्धारित स्थानों से भोजन का अपनी देखरेख में वितरण कराएंगे। इस सारी प्रक्रिया में किसी भी स्थिति में सोशल डिस्टेसिंग के नियम का उल्लंघन नहीं होने पाए तथा दानदाता कई लोगों को लेकर भीड़ के रूप में दान देने नहीं आए। ना ही भोजन वितरण का श्रेय लेने के लिए फोटो आदि खिचाने की प्रक्रिया अपनाई जाए। संभागायुक्त ने कहा कि कुछ निजी संस्थाएं स्वयं ही भोजन वितरण का कार्य कर रही हैं इन्हें रोका जाए। संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि भोजन के पैकेट भी तैयार कराए जाएं, जिन्हें मंदिरों, घाटों के समीप और अन्य स्थानों पर विश्राम करने वाले लाचार, गरीबों को वितरित कराया जाए। क्योंकि ये लोग भोजन वितरण केन्द्रों तक पहुंचने में भी असमर्थ रहते हैं। बाहर से आने वाले श्रमिकों और अन्य लोगों को भी राशन सामग्री के स्थान पर भोजन के पैकेट वितरित कराए जाएं। भोजन कहां कहां बन कर वितरित हो रहा है ऐसे स्थानों की सूची प्रत्येक पुलिस थानों और संबंधित व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाए। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित की जाए। भीडभाड वाले इलाकों, स्लम एरिया आदि की निगरानी कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से भी कराई जाए। दान स्वरूप दी जाने वाले अन्य सामग्री जैसे मास्क, सेनेटाइजर व अन्य सामग्री नगर निगम, कलेक्टर कार्यालय, कमिश्नर कार्यालय भी पहुंचाई जा सकती है।
      संभागायुक्त ने कहा कि एमआरपी से अधिक कीमत पर आवश्यक वस्तु की बिक्री करने वाले व्यवसायियों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आप सब जिम्मेदार अधिकारी हैं। अत: जो भी कार्य करें और निर्णय करें वह आमजन, समुदाय और शासन के हित में हो।
      आईजी पुलिस ने सभी पुलिस अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए तथा निर्देशों का पालन कड़ाई से कराने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि होम क्वारेंटाइन व्यक्ति यदि घर के बाहर घूमता है तथा सावधानियों का पालन नहीं करता है तो उसके विरूद्ध एफआईआर दर्ज की जाए। गलियों में चल रही चाय समोसे की दुकानें पूरी तरह से बंद कराई जाएं।
      आईजी पुलिस ने कहा कि चेक प्वाइंट बढ़ाए जाएं। घरों के बाहर चौपाल लगाना रोके। सार्वजनिक पूजा-पाठ पर रोक लगाई जाए। लोगों को घरों में पूजा करने समझाइश दी जाए।
      संभागायुक्त ने कहा कि प्रत्येक कार्यालय के मुख्य गेट पर सेनेटाइजर रखा जाए। एक व्यक्ति की सेनेटाइज करने के लिए ड्यूटी लगाई जाए। कलेक्टर ने कहा कि बैंक सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक सामान्य जन के लिए खुलें। एटीएम तथा बैंकों को समय-समय पर प्रतिदिन सेनेटाइज किया जाए। एटीएम के हैण्डल तथा की पैड सेनेटाइज किया जाए। उन्होंने बताया कि अब कर्फ्यू पास केवल इलाज, मृत्यु, गमी आदि पर परिवहन के लिए मिलेगा। अन्य प्रयोजन से कर्फ्यू पास जारी नहीं होंगे। निर्णय लिया गया है कि जो मजदूर जहां हैं वहीं रहेगा। कलेक्टर ने छात्रावास, आश्रम, शालाओं को आश्रय स्थल के रूप में उपयोग करने के निर्देश दिए। ग्रामीण क्षेत्र में भी वहीं मजदूर रहेंगे। उनके लिए आवश्यक इंतजाम होंगे। दुकानदार, सब्जी विक्रेता सेनेटाइज पर विशेष ध्यान दें।
      कलेक्टर ने कहा कि सोशल डिस्टेसिंग बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की पहचान के लिए निर्धारित मापदण्ड के आधार पर सैम्पल लेकर पैथालाजी जांच का कार्य लगातार किया जा रहा है। विभिन्न रोगों के इलाज के लिए निजी चिकित्सालयों को चिन्हित किया गया है। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। गरीबों-मजदूरों से मकान मालिक किराया नहीं लेंगे। निजी स्कूलों को फीस नहीं लेने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में फसल कटाई के लिए हार्वेस्टर की फीस तय कर दी गई है। आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर रोक नहीं है।
      कलेक्टर ने बताया कि बाहर से आने वाले मजदूरों का पहले हैल्थ चैक अप होगा। फिर उन्हें 15 दिन होम आइसोलेशन में रहना होगा। इस संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में मैदानी अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन्हें रोज रिपोर्ट जिला मुख्यालय भेजनी होगी। ठेकेदारों को उनके लिए कार्य करने वाले मजदूरों की जिम्मेदारी लेनी होगी।  
क्रमांक/3623/मार्च-300/खरे॥

संभागायुक्त श्री मिश्रा आज बैठक लेंगे
जबलपुर 30 मार्च 2020
      संभागायुक्त रवीन्द्र कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने बैठक संभागायुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में 31 मार्च की दोपहर 12 बजे आयोजित की गई है। जिसमें कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने तथा जनसुविधा प्रदान करने में संलग्न सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे।
क्रमांक/3624/मार्च-301/खरे॥

दैनिक जरूरतों की सामग्री की विक्रय दर निर्धारित
जबलपुर, 30 मार्च, 2020
कलेक्टर भरत यादव ने कर्फ्यू और लॉकडाउन के दौरान रोजमर्रा की सामग्री की विक्रय दरें निर्धारित कर दी हैं  
          इस बारे में आज सोमवार को जारी आदेश में श्री यादव ने किराना एवं सम्बन्धित व्यापारियों से  आम नागरिकों को निर्धारित दरों पर आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने सहयोग की अपेक्षा की है उन्होंने कहा कि निर्धारित दर से अधिक दर पर सामग्री बेचने वालों पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी। 
          कलेक्टर ने कहा कि आम नागरिक रोजमर्रा की सामग्री की दरें निर्धारित करने के आदेश के उल्लंघन की जानकारी सम्बन्धित एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी, जिला आपूर्ति नियंत्रक 9111028118, सहायक आपूर्ति अधिकारी संजय खरे 9424911821, सुधीर दुबे 9425383959, नापतौल निरीक्षक श्री झारिया 7974482296 एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमरीश दुबे 9407049707 एवं देवकी सोनवानी 9424689030  से सीधे सम्पर्क कर जानकारी दी जा सकती है
      निर्धारित दर के अनुसार तुअर दाल 85 रूपये प्रति किलोग्राम, मूंगदाल (छिल्के वाली) 100 रूपये प्रति किलोग्राम, मूंगदाल (धुली) 105 रूपये प्रति किलोग्राम, मसूर दाल 50 रूपये प्रति किलोग्राम, चना दाल 55 रूपये प्रति किलोग्राम, उड़द दाल (छिल्के वाली) 100 रूपये प्रति किलोग्राम, उड़द दाल (धुली) 105 रूपये प्रति किलोग्राम, सनफ्लावर रिफाईन तेल 100 रूपये प्रति लीटर, राईस ब्रान रिफाईन तेल 90 रूपये प्रति लीटर, मूंगफली रिफाईन तेल 120 रूपये प्रति लीटर, सोयाबीन रिफाईन तेल 95 रूपये प्रति लीटर, सरसों तेल 100 रूपये प्रति लीटर, गेहूं 20 रूपये प्रति किलोग्राम, आटा ब्रांडेड (हीरामोती) 140 रूपये प्रति 5 किलोग्राम, आटा ब्रांडेड (गोल्ड) 160 रूपये प्रति 5 किलोग्राम, आटा अनब्रांडेड (लूज में) 28 रूपये प्रति किलोग्राम, आलू 30 रूपये प्रति किलोग्राम, प्याज 30 रूपये प्रति किलोग्राम, टमाटर 10 रूपये प्रति किलोग्राम, नमक 10 रूपये प्रति किलोग्राम, चांवल खंडा 25 रूपये प्रति किलोग्राम तथा चांवल ब्रांडेड (कालीमूछ, झलक, मलाई, पिस्ता) 1250 रूपये प्रति 25 किलोग्राम और चांवल ब्रांडेड (इंडिया गेट) 50 रूपये प्रति किलोग्राम, चूड़ा/पोहा (खुला) 42 रूपये प्रति किलोग्राम, चीनी/शक्कर 42 रूपये प्रति किलोग्राम, गुड़ 40 रूपये प्रति किलोग्राम तथा चायपत्ती 220 रूपये प्रति किलोग्राम, दूध 56 रूपये प्रति लीटर, 2 प्लाई सर्जिकल मास्क 8 रूपये प्रति पीस, 3 प्लाई सर्जिकल मास्क 10 रूपये प्रति पीस, हेंड सेनेटाइजर 100 रूपये प्रति 200 मिली लीटर की वाटल की दर निर्धारित किया गया है ।
क्रमांक/3625/मार्च-302/मनोज

बीमारियों के इलाज हेतु 8 निजी चिकित्सालय विशेषज्ञ सेवायें देने अधिकृत
जबलपुर, 30 मार्च, 2020
      कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर जिले के निजी चिकित्सालय अलग-अलग बीमारियों के इलाज के लिए अधिकृत सेवायें मुहैया करायेंगे ।  दरअसल स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टॉफ के पूरी तरह से कोविड-19 में व्यस्तता के बाद नागरिकों को सामान्य बीमारियों का भी इलाज नहीं मिल पा रहा था । इस समस्या के निदान के लिए कलेक्टर ने निजी चिकित्सालयों को पत्र लिखा था ।
      इसी पत्र में कलेक्टर भरत यादव ने जनहित में निजी चिकित्सालयों से अपनी सेवायें देने को कहा था । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक निजी चिकित्सालय में से जबलपुर हॉस्पिटल को स्त्री रोग, दंत रोग, ट्रामा सर्जरी, न्यूरो संबंधी बीमारी के इलाज के लिए अधिकृत किया गया है ।  जबकि सिटी अस्पताल नागरथ चौक में कैंसर, हृदय रोग, ट्रामा, पेट एवं किडनी संबंधी रोग, जामदार अस्पताल में ट्रामा, न्यूरो व स्त्री रोग तथा मेट्रो अस्पताल में सभी मल्टी स्पेशियलिटी सेवायें तथा महाकौशल अस्पताल में हृदय रोग, सर्जरी, लाईफ मेडिसिटी अस्पताल में पेट संबंधी सर्जरी की व्यवस्था के लिए अधिकृत किया गया है ।
      इसके अलावा बाम्बे अस्पताल में फीवर क्लीनिक और छठवीं बटालियन रांझी अस्पताल में 250 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है ।
क्रमांक/3626/मार्च-303/मनोज

अप्रवासी श्रमिकों को लॉकडाउन अवधि की मजदूरी का भुगतान करें ठेकेदार
जबलपुर, 30 मार्च, 2020
      नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण संबंधी आपदा के दृष्टिगत अपर कलेकटर संदीप जीआर ने अन्य जिलों से आये सभी अप्रवासी श्रमिकों को संबंधित ठेकेदारों द्वारा लॉकडाउन के दौरान का वेतन भुगतान करने संबंधी आदेश जारी किया है ।
      तत्काल प्रभाव से लागू इस आदेश में कहा गया है कि अन्य जिलों से आये ऐसे सभी अप्रवासी श्रमिक यदि अपने गृहग्राम जाते हैं तो नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए सामाजिक दूरी बनाये रखने हेतु किए गए लॉकडाउन के उपायों का उल्लंघन होगा । इसलिए ऐसे सभी श्रमिकों को संबंधित ठेकेदारों द्वारा लॉकडाउन के दौरान का वेतन भुगतान किया जाये ।
      इसके अलावा यदि श्रमिक स्थानीय स्तर पर किसी किराये के निजी मकान में निवासरत है, तो उनसे मकान की एक माह की किराया रा‍शि न ली जावे ।
क्रमांक/3627/मार्च-304/मनोज

प्रात: 10 से दोपहर 1 बजे तक कृषि आदानों की बिक्री की अनुमति
जबलपुर, 30 मार्च, 2020
      कलेकटर भरत यादव ने जिले में कृषि आदानों के निजी एवं सहकारी विक्रेताओं को प्रतिदिन प्रात: 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रतिष्ठानों को कृ‍षि आदानों की कबिक्री एवं भंडारण की अनुमति प्रदान की है ।
      कलेकटर ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर कहा है कि कुछ व्यापारियों द्वारा यह बात ध्यान में लाई गई है कि कृषि आदानों (उर्वरक, पौध संरक्षण, औषधियाँ एवं बीज) के थोक व्यापारी से फुटकर व्यापारी व कृषकों को कृषि आदान सामग्री परिवहन करने पर पुलिस द्वारा रोका जा रहा है ।  इस स्थिति के मद्देनजर कलेकटर ने कृषि आदान सामग्री के परिवहन को जिले के अंदर प्रतिबंध से मुक्त कर दिया है ।
क्रमांक/3628/मार्च-305/मनोज

मुख्यमंत्री ने निर्माण श्रमिकों के खातों में ट्रांसफर की अठासी करोड़ से अधिक सहायता राशि
जबलपुर, 30 मार्च, 2020
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ भोपाल में मध्यप्रदेश भवन एवं संनिर्माण कल्याण कर्मकार मंडल के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के खातों में कुल 88 करोड़ 50 लाख 89 हजार रूपए की आपदा राशि एक क्लिक से ट्रांसफर (अंतरित) की। इससे 8 लाख 85 हजार 89 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों में से प्रत्येक को एक हजार रूपये प्राप्त होंगे। 
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने निर्माण श्रमिकों से कहा कि संकट के इस समय के दौरान सरकार उनके साथ खड़ी है। वे बस लॉकडाउन का पालन करें और अपने घरों में ही रहें। सरकार श्रमिकों की बेहतरी के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर श्रमिक श्री अभिषेक जैन और श्री आनंद राम साहू से भी बात की।                                        
क्रमांक/3629/मार्च-306/मनोज

प्रदेश में कोरोना नियंत्रण और बचाव के महत्वपूर्ण नंबर 
जबलपुर, 30 मार्च, 2020
प्रदेश में कोरोना नियंत्रण और बचाव कार्य के लिए राज्य स्तर पर संचालित कंट्रोल रूम्स एवं कॉल सेंटर के नंबर जारी किए गए हैं। ये नंबर आम लोगों के लिए बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। सी.एम. हेल्पलाईन (वर्तमान में कोरोना के लिए उपयोग) - 181, स्वास्थ्य हेल्पलाईन (पूर्णत: कोरोना के लिए उपयोग) - 104 इसी प्रकार राज्य बाहर फंसे हुए मध्यप्रदेश के निवासी मदद की जरूरत होने पर फोन नंबर 2411180 पर सम्पर्क कर सकते हैं। ऐसे मध्यप्रदेशवासी मदद की जरूरत पड़ने पर वॉट्सऐप मैसेजिंग नंबर 8989011180 पर सम्पर्क कर सकते हैं। नि:शुल्क भोजन के लिए फूड हेल्पलाईन 18002332797 पर सम्पर्क किया जा सकता है। जिलों में दवाओं की उपलब्धता संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी के सिलसिले में टेलीफोन नंबर 2660662 एवं 8827667718 पर सम्पर्क किया जा सकता है। अधिक दाम पर सामग्री की बिक्री की शिकायतें टेलीफोन नंबर 8885248877 पर की जा सकती हैं। 
राज्य स्तरीय स्वास्थ्य विभाग के सतपुड़ा भवन स्थित कंट्रोल रूम में टेलीफोन नंबर 2527133, 2527419 तथा 2527173 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
क्रमांक/3630/मार्च-307/मनोज

"सार्थक" मोबाइल एप से होगी कोविड-19 मरीजों की निगरानी
जबलपुर 30 मार्च 2020
      कोविड-19 के संभावित मरीजों की मानिटरिंग के लिए राज्य शासन द्वारा 'सार्थक' नामक मोबाइल एप विकसित किया गया है। इस एप में क्वारेंटाइन किए गए सभी संभावित मरीज और कोरोना पॉजिटिव मरीजों को एप पर रजिस्टर कर उनकी प्रतिदिन मानिटरिंग सुनिश्चित की जाए।
मैप आईटी द्वारा विकसित इस एप में होम क्वारेंटाइन व्यक्ति की यूजर आई.डी. बनाकर उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। एप से व्यक्ति की जियो मैपिंग होगी और उसकी गतिविधियाँ भी चिन्हित की जा सकेंगी। प्रभावित व्यक्तियों की हेल्थ रिपोर्टिंग भी सार्थक एप से सुनिश्चित की जा सकेगी।
क्रमांक/3631/मार्च-308/मनोज॥