News.05.03.2020_B


संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
सी.ए.ए. एवं एन.आर.सी. और त्यौहारों के मद्देनजर जिले में
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
मालवीय चौक से करमचंद चौक, ओमती चौक होते हुए घंटाघर मार्ग सभी आयोजनों के लिए प्रतिबंधित
जबलपुर, 05 मार्च, 2020
      संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम एवं एन.आर.सी. के परिप्रेक्ष्य और त्यौहारों के मद्देनजर जिले में शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(1) के अंतर्गत जबलपुर जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है । प्रतिबंधात्मक आदेश जिले में तत्काल प्रभावशील हो गया है और आगामी दो माह तक जिले की सीमा के अंतर्गत लागू रहेगा।
      पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर श्री यादव ने जिले में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, हिंसक गतिविधि पर रोक और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है ।  जारी आदेश के मुताबिक भारतीय संसद द्वारा पारित सी.ए.ए. (नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019) एवं एन.आर.सी. के संबंध में किसी भी संसाधन जैसे पोस्टर, बैनर, झण्डा, तख्ती, पर्चों, पम्पलेट, सोशल मीडिया एवं अन्य सभी संभावित संसाधनों से किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार को प्रतिबंधित किया गया है ।  साथ ही आगामी त्यौहारों होलिकोत्सव और चैत्र नवरात्रि पर्व आदि के अवसर पर शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए मालवीय चौक से करमचंद चौक, ओमती चौक होते हुए घंटाघर तक का मार्ग सभी प्रकार के आयोजनों के लिए प्रतिबंधित किया गया है ।  आयोजनों के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का उपयोग एवं प्रदर्शन तथा साथ में लेकर चलना पूर्णत: निषेध किया गया है ।  आयोजनों के लिए अनुमति प्राप्त करना जरूरी है, अनुमति प्राप्त नहीं होने पर आयोजनों को अवैधानिक घोषित करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।
      प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत संपूर्ण जिले में मोटर साइकिल रैली पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी ।  आयोजकों को रैली, जुलूस के संचालन के समय अपने वॉलेंटियर्स के माध्यम से यह सुनिश्चित कराना होगा कि आधा मार्ग सार्वजनिक आवागमन हेतु खाली रहे एवं किसी भी व्यक्ति के व्यवसाय अथवा कार्य में अवरोध उत्पन्न न हो साथ ही यातायात नियमों का विधिवत् पालन किया जाना होगा ।
प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार डीजे के उपयोग पर भी सम्पूर्ण जिले में प्रतिबंध रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पर भी रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह रोक रहेगी तथा सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक अनुमति मिलने पर ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों  का उपयोग किया जा सकेगा। इस पर भी ध्वनि का स्तर 50 डेसीमल तक रहेगा एवं केवल दो साउण्ड बॉक्स ही इस्तेमाल किए जा सकेंगे। कोई भी व्यक्ति अथवा आयोजक कार्यक्रम स्थल एवं जुलूस मार्ग पर फटाका अथवा अन्य किसी प्रकार की विस्फोटक सामग्री, ज्वलनशील पदार्थ एवं मसाल आदि का उपयोग और प्रदर्शन भी नहीं कर सकेगा।
प्रतिबंधात्मक आदेश के मुताबिक आयोजनों के दौरान ऐसे नारों अथवा शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जिनसे किसी भी धर्म एवं समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। ऐसा पाए जाने की स्थिति में दोषी व्यक्ति के साथ-साथ कार्यक्रम के आयोजकों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी।
निजी भवनों पर झण्डे, बैनर एवं पोस्टर लगाए जाने की स्थिति में सम्पत्ति के स्वामी की पूर्ण लिखित अनुमति प्राप्त करना आयोजकों के लिए अनिवार्य किया गया है। प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार आयोजकों को यह अनुमति सम्बन्धित पुलिस थानों को उपलब्ध करानी होगी। प्रतिबंधात्मक आदेश में मूर्तियों अथवा प्रतिमाओं के निर्माण में केवल प्राकृतिक एवं गैर विषाक्त रंगों के इस्तेमाल की ही अनुमति दी गई है। आदेश में कहा गया है कि मूर्तियों अथवा प्रतिमाओं के निर्माण में केवल मिट्टी एवं प्राकृतिक सामग्री का उपयोग ही किया जा सकेगा।
प्रतिबंधात्मक आदेश में सोशल मीडिया के सभी माध्यमों जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्वीटर आदि पर आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाले फोटो, चित्र या मैसेज तथा साम्प्रदायिक फोटो, चित्र एवं मैसेज करने एवं मैसेज को फारवर्ड करने तथा उन पर कमेंट करने की गतिविधियों को भी निषेध किया गया है।
            आदेश में होटल, लॉज, धर्मशाला में रूकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र लेना अनिवार्य किया गया है। होटल, लॉज एवं धर्मशाला के संचालकों से कहा गया है कि ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची निर्धारित प्रारूप में प्रतिदिन संबंधित थाने को दें। मकान मालिकों को भी पेईंग गेस्ट की सूचना विहित प्रारूप में संबंधित थाने में पेईंग गेस्ट रखने के पूर्व देना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही घरेलू नौकरों एवं व्यावसायिक नौकरों की सूची भी संबंधित थाने को देने के निर्देश प्रतिबंधात्मक आदेश में दिये गये हैं ।
क्रमांक/3364/मार्च-41/मनोज
कोरोना वायरस को लेकर बैठक आज
जबलपुर, 05 मार्च, 2020
     कोरोना वायरस के लक्षण और इससे बचाव के उपायों के बारे में जनजागरूकता पैदा करने को लेकर शुक्रवार 6 मार्च को दोपहर 12.30 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक का आयोजन किया गया है ।  कलेक्टर श्री भरत यादव की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में इंडियन मे‍डिकल एसोसिएशन, निजी नर्सिंग होम एसोसिएशन, शैक्षणिक संस्थाओं के प्रमुखों, व्यावसायिक एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है ।
क्रमांक/3365/मार्च-42/जैन
नजूल पट्टों के नवीनीकरण हेतु शिविर 13 को
जबलपुर, 05 मार्च, 2020
     नजूल पट्टों के नवीनीकरण की कार्यवाही हेतु 13 मार्च को प्रात: 10.30 बजे से कलेक्ट्रेट कार्यालय के कक्ष क्रमांक-7 में शिविर का आयोजन किया गया है । जिन पट्टाधारियों द्वारा पट्टा नवीनीकरण की कार्यवाही नहीं कराई गई है वे शिविर में नियत तिथि व स्थान पर उपस्थित होकर पट्टा नवीनीकरण की कार्यवाही करा सकते हैं ।
क्रमांक/3366/मार्च-43/मनोज