News.20.03.2020_A


संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
जल्दी शुरू होगा दमोहनाका से मदनमहल तक फ्लाई ओव्हर का निर्माण कार्य
कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक में की समीक्षा
भू-अर्जन एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग की बाधाओं को शीघ्र दूर करने के दिये निर्देश
जबलपुर, 20 मार्च, 2020
     दमोहनाका से मदनमहल तक करीब 6 किलोमीटर लम्बे फ्लाई ओव्हर का निर्माण कार्य जल्दी ही शुरू होगा । फ्लाई ओव्हर के निर्माण के टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई और नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी को कार्यादेश जारी किया जा चुका है।
     यह जानकारी आज कलेक्टर भरत यादव की अध्यक्षता में फ्लाई ओव्हर के निर्माण की दिशा में अभी तक हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान दी गई । कलेक्टर ने बैठक में फ्लाई ओव्हर के निर्माण के लिए भू-अर्जन की कार्यवाही और मुआवजा वितरण का काम शीघ्र पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं ।  उन्होंने सीवर लाइन, पेयजल आपूर्ति और बिजली एवं टेलीफोन लाइन तथा ट्रेफिक सिग्नल की शिफ्टिंग के लिए संयुक्त सर्वे करने और इस काम को भी अतिशीघ्र पूरा करने पर जोर दिया ।
     श्री यादव ने बैठक में फ्लाई ओव्हर के निर्माण से जुड़े सभी विभागों को अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का तत्परता से निर्वाह करने के निर्देश दिये हैं ।  उन्होंने कहा कि फ्लाई ओव्हर का निर्माण जबलपुर के लिए बड़ा प्रोजेक्ट है । इस पर तेजी से क्रियान्वयन नागरिकों का विश्वास अर्जित करने में भी सहायक होगा ।
     बैठक में बताया गया कि दमोहनाका से मदनमहल तक के फ्लाई ओव्हर का निर्माण पूरा करने के लिए तीन वर्ष की समय-सीमा तय की गई है ।  फ्लाई ओव्हर के निर्माण का टेंडर 767 करोड़ रूपये में दिया गया है । जबकि मूल प्रोजेक्ट में इसकी लागत 758 करोड़ रूपये थी । कलेक्टर ने भू-अर्जन एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग हेतु आवश्यक धनराशि के आबंटन के लिए राज्य शासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश भी अधिकारियों को बैठक में दिये ।
     बैठक में नगर निगम आयुक्त संदीप जीआर, स्मार्ट सिटी के सीईओ आशीष पाठक, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री गोपाल गुपता एवं सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे ।
क्रमांक/3490/मार्च-167/जैन
  
कोरोना वायरस की मॉनीटरिंग हेतु
जिला पंचायत सीईओ प्रियंक मिश्रा नोडल अधिकारी बने
जबलपुर, 20 मार्च, 2020
     कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भरत यादव ने राज्य शासन और जिला स्तर पर कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु समय-समय पर जारी होने वाले निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने और प्रभावी मॉनीटरिंग की दृष्टि से जिला पंचायत के सीईओ प्रियंक मिश्रा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है ।
     जिला पंचायत के सीईओ श्री मिश्रा संपूर्ण जबलपुर जिला शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों के नोडल अधिकारी का दायित्व निभायेंगे ।
क्रमांक/3491/मार्च-168/मनोज
कलेक्टर ने नागरिकों से “जनता कर्फ्यू” में भागीदारी की अपील की
जबलपुर, 20 मार्च, 2020
     कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भरत यादव ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देशवासियों को नोवल कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए बताई गई सावधानियों का पालन करें ।  साथ ही प्रधानमंत्री की सलाह पर रविवार 22 मार्च को जिले के नागरिक प्रतिबद्ध होकर “जनता कर्फ्यू” का पालन करें ।
     कलेक्टर ने जिले के निवासियों से कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा “जनता कर्फ्यू” की अपील का पालन करने को नागरिक संकल्पित हों और नोवल कोरोना वायरस के विरूद्ध लड़ाई में एकजुटता का परिचय दें । आत्म नियंत्रण, कोरोना संकट से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है, लोग अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलें ।  सामाजिक व सामुदायिक संपर्क से बचें ।  बुजुर्गों को घर से बाहर नहीं निकलने की भी सलाह दी गई है । “जनता कर्फ्यू” के दिन जिले भर में सभी नागरिक आपूर्तियाँ सुगम और निर्बाध बनी रहेंगी ।
     अपील में कलेक्टर ने कहा है कि नोवल कोरोना से बचाव के प्रयासों में शासन और प्रशासन के साथ नागरिकों का सहयोग नितांत आवश्यक है । इसलिए रविवार 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक “जनता कर्फ्यू” का पालन करें । इस दौरान घर से बाहर नहीं निकलें ।  केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग ही घर से बाहर निकलें । “जनता कर्फ्यू” के दिन ठीक शाम 5 बजे हूटर बजाकर लोगों को सूचना दी जायेगी । इस दौरान घर से बाहर निकलकर 5 मिनट तक ताली बजाकर आभार व्यक्त करें ।  कलेकटर ने नागरिकों से अभी तक मिले रचनात्मक सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नागरिक जब खुद स्वस्थ रहेंगे तभी वे दूसरों को भी स्वस्थ रहने की प्रेरणा दे सकेंगे ।  कोरोना वायरस से डरने और घबराने की नहीं, बल्कि सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है ।
क्रमांक/3492/मार्च-169/मनोज
खाने-पीने की चीजों का अनावश्यक स्टोरेज न करें
कलेक्टर ने की जिले के नागरिकों से अपील
जबलपुर, 20 मार्च, 2020
     कलेक्टर भरत यादव ने जिले के नागरिकों से कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने के भय से मास्क और सेनिटाइजर सहित खाने-पीने की वस्तुओं का अनावश्यक भण्डारण न करने का आग्रह किया है । श्री यादव ने इस बारे में आज एक अपील जारी कर नागरिकों से कहा है कि जबलपुर जिले में ऐसी कोई स्थिति नहीं है और न ही लोगों को चिंता करने या घबराने की जरूरत है ।
     श्री यादव ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह चौकस है ।  लोगों को मास्क और हैंड सेनिटाइजर की कमी भी नहीं होने दी जायेगी ।  उन्होंने बताया कि केन्द्रीय जेल और वृद्धाश्रम के साथ-साथ अब रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर से भी बड़ी संख्या में मास्क बनवाये जा रहे हैं, जो आम नागरिकों को उपलब्ध कराये जायेंगे । हैंड सेनिटाइजर का भी औद्योगिक क्षेत्र रिछाई स्थित निजी कंपनी द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया गया है ।
     कलेक्टर ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के उपायों के चलते खान-पान, सब्जियों, फल एवं राशन की आपूर्ति बंद नहीं होने वाली है । इस गलत आशंका से की इनकी आपूर्ति बाधित हो सकती है लोगों को दैनिक उपयोग की इन वस्तुओं का अनावश्यक भंडारण करने से बचना होगा । श्री यादव ने नागरिकों से अफवाहों से दूर रहने का अनुरोध किया है ।
क्रमांक/3493/मार्च-170/जैन

परिवहन कार्यालयों में लर्निंग-स्थाई ड्रायविंग लायसेंस परीक्षण 31 मार्च तक स्थगित
जबलपुर 20 मार्च 2020
      प्रदेश सहित संभाग के सभी परिवहन कार्यालयों में लर्निंग ड्रायविंग लायसेंस तथा स्थाई ड्रायविंग लायसेंस के परीक्षण की प्रक्रिया को 31 मार्च 2020 तक स्थगित किया गया है।
      नोवल कोरोना वायरस के प्रसार और प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए परिवहन आयुक्त द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। ज्ञातव्य है कि परिवहन कार्यालयों में स्थाई ड्रायविंग लायसेंस और लर्निंग ड्रायविंग लायसेंस प्राप्त करने काफी संख्या में आवेदन प्रतिदिन उपस्थित होते हैं। आमजन के एक स्थान पर एकत्रित होने की स्थिति से बचकर ही कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोकथाम हो सकती है।
क्रमांक/3494/मार्च-171/खरे॥ 

वीडियो कांफ्रेंसिंग में गैर जरूरी अधिकारी न हों शामिल
कलेक्टर ने दिये व्हीसी रूम को सेनिटाइज करने के निर्देश़
जबलपुर, 20 मार्च, 2020
     कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के उपायों के तहत कलेक्टर श्री भरत यादव ने कलेक्टर कार्यालय स्थित वीडियो कांफ्रेंसिंग रूम में मास्क और हैंड सेनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा व्ही.सी. के पहले और व्ही.सी. के बाद इसे सेनिटाइज करने के निर्देश दिये हैं ।
     श्री यादव ने इस बारे में आज जारी आदेश में व्ही.सी. रूम में केवल उन अधिकारियों की उपस्थिति ही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं जिनकी वीडियो कांफ्रेंस में आवश्यकता हो । उनहोंने कहा कि ऐसे अधिकारियों-कर्मचारियों को व्ही.सी. रूम में प्रवेश न करने दिया जाय जिनकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है । श्री यादव ने अधिकारियों को अपने विभाग की व्ही.सी. के दौरान गैर जरूरी अधिकारियों को साथ लेकर न आने के निर्देश भी दिये हैं ।  इसके साथ ही व्ही.सी. रूम में प्रवेश के पहले अधिकारियों को सेनिटाइज होकर ही प्रवेश करने की हिदायत भी कलेक्टर ने दी है ।
     जिला सूचना अधिकारी आशीष शुक्ला ने बताया कि कलेकटर श्री यादव द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक वीडियो कांफ्रेंसिंग रूम तथा मौजूद सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सेनिटाइज कर दिया गया है ।  वीडियो कांफ्रेंसिंग रूम को प्रत्येक व्ही.सी. के पहले और बाद में भी सेनिटाइज किया जायेगा ।  उन्होंने बताया कि कलेक्टर के निर्देशानुसार व्ही.सी. रूम के प्रवेश द्वार हैंड सेनिटाइजर भी रखा जा रहा है । इसके साथ ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान स्वल्पाहार एवं चाय आदि के उपयोग को भी पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया गया है ।
क्रमांक/3495/मार्च-172/जैन
नागरिकों को जनता कर्फ्यू की जानकारी देने
कलेक्टर ने मजिस्ट्रेट्स को दिए निर्देश
जबलपुर, 20 मार्च, 2020
     कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भरत यादव ने कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा रविवार 22 मार्च को प्रात: 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक “जनता कर्फ्यू” की अपील के परिप्रेक्ष्य में सभी उपखण्ड मजिस्ट्रेट्स को निर्देश जारी किया है ।
     कलेक्टर श्री यादव ने सभी उपखण्ड मजिस्ट्रेट्स को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने प्रभार क्षेत्र के अंतर्गत 21 मार्च तक आम जनता को “जनता कर्फ्यू” की जानकारी देने सायरन बजाते हुए गश्त करें । साथ ही निरंतर एनाउंसमेंट (उद्घोषणा) कराना भी सुनिश्चित करें । नागरिकों को उद्घोषणा के दौरान यह बताया जाय कि रविवार को “जनता कर्फ्यू” को सफल बनाने लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलें ।
     उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 19 मार्च को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक और सतर्क करने के उद्देश्य से देशवासियों से रविवार 22 मार्च को “जनता कर्फ्यू” की अपील की थी ।
क्रमांक/3496/मार्च-173/मनोज

अधिक आवश्यक होने पर ही कर्मचारियों को कार्यालय बुलायें
कलेक्टर ने स्कूल-कॉलेज सहित सभी निजी संस्थाओं को आदेश
जबलपुर, 20 मार्च, 2020
     जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने जिले में संचालित सभी निजी संस्थाओं को अत्यधिक आवश्यकता पड़ने पर ही अपने संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को कार्य पर बुलाने के सख्त निर्देश दिये हैं ।
     श्री यादव ने इस बारे में जारी आदेश में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निजी संस्थानों, स्कूल-कॉलेज, सिनेमा हॉल, जिम, पुस्तकालय, स्वीमिंग पूल एवं वाटर पार्क के संचालन तथा इंडोर-आउटडोर, सार्वजनिक एवं सामूहिक कार्यक्रमों के आयोजनों पर जिले में लगाये प्रतिबंध का उल्लेख करते हुए कहा कि इन सभी संस्थानों को बंद कराये जाने के बावजूद अभी भी शिकायतें मिल रही हैं कि यहां कार्यरत सभी कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से कार्य पर बुलाया जा रहा है ।
     जिला दण्डाधिकारी ने आदेश में ऐसे सभी निजी संस्थानों के संचालकों को स्पष्ट शब्दों में हिदायत दी है कि केन्द्र शासन के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के निर्देशानुसार बहुत अधिक आवश्यक होने पर ही सुरक्षा, सफाई एवं आवश्यक व्यवस्थाओं से संबंधित संस्थान में कर्मचारियों को कार्य पर बुलाया जाये । इसमें भी पचास फीसदी कर्मचारियों को अल्टरनेट दिवस पर बुलाया जाकर आवश्यक कार्य संपादित कराये जायें ।
     जिला दण्डाधिकारी ने इस आदेश का निजी संस्थानों के संचालकों को कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी दिये हैं । उन्होंने कहा कि इस आदेश के उल्लंघन की स्थिति में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत उनके विरूद्ध दांडिक कार्यवाही की जायेगी ।  जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है ।
क्रमांक/3497/मार्च-174/जैन

प्रदेश में अंतर्राज्यीय बस परिवहन सेवा स्थगित
जबलपुर 20 मार्च 2020
      देश के अन्य प्रांतों से यात्री बसों को मध्यप्रदेश के भीतर आने और मध्यप्रदेश से अन्य प्रांतों को जाने वाली यात्री बसों के परिवहन पर परिवहन आयुक्त द्वारा आगामी आदेश पर्यन्त रोक लगा दी गई है।
      कोरोना वायरस के बचाव को दृष्टिगत रखते हुए अंतर्राज्यीय बस परिवहन सेवा को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है।
क्रमांक/3498/मार्च-175/खरे॥ 

कलेक्टर ने की पात्र मतदाताओं से पंजीयन कराने की अपील
जबलपुर 20 मार्च 2020
      जिले के नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भरत यादव ने जिले के सभी पात्र मतदाताओं से अपना पंजीकरण कराने की अपील की है।
      कलेक्टर भरत यादव ने जिले के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सह अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और सभी सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सह तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि वे मतदाताओं को पंजीकरण की प्रक्रिया की जानकारी देने, सहजता से अधिक से अधिक पंजीकरण कराने एवं मतदान प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रेरित करें। इसके लिए मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न शासकीय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों आदि से सहयोग प्राप्त कर व्यापक प्रचार-प्रसार करें।
      संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन दिव्या अवस्थी ने बताया कि सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को प्रतिष्ठानों एवं संगठनों के साथ जिन मापदण्डों एवं अपेक्षाओं का निर्वहन किया जाना चाहिए, उसके कुशल संपादन हेतु सहभागिता का ढांचा तैयार कर भेजा गया है।
      मतदाता जागरूकता अभियान में मतदाता सूची में सभी पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ने, त्रुटिपूर्ण नामों में संशोधन करवाने तथा अपात्र नामों को सूची से पृथक करवाने अर्थात् परिवर्धन, संशोधन एवं विलोपन की कार्यवाही करने की अपील की जानी चाहिए। दिव्यांग मतदाताओ, नवीन मतदाताओं, महिला मतदाताओं एवं नवीन बसाहटों के मतदाताओं, वंचित समूहों, दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित मतदाताओं एवं बिखरे हुए समूह के मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान का व्यापक प्रचार हो। स्थानीय निकायों में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जाएगा इसका उपयोग करने का तरीका बताया जाए। सभी पंजीकृत मतदाता मतदान करें और सभी मतदाता बिना किसी दबाव व प्रलोभन के स्वतंत्र और निर्भीक होकर मतदान करें। साथ ही उनसे नौतिक मतदान की अपील की जाए।
      इसके साथ ही शासकीय विभागों के समन्वयक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों और मीडिया, राजनैतिक दलों के समन्वय से किए जाने वाली गतिविधियों के विस्तृत निर्देश सहभागिता के ढांचे पर अमल करने कहा गया है।
क्रमांक/3499/मार्च-176/मनोज॥