News.21.03.2020_B


संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
जिले में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर
सभी दुकानों, प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों को बंद रखने के आदेश
जबलपुर, 21 मार्च, 2020
     कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम तथा आम जनता की सुविधा, सुरक्षा के मद्देनजर जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत दो दिनों तक (21 एवं 22 मार्च) आवश्यक सेवाओं एवं दैनिक आवश्यक वस्तुओं दवा, दूध, फल, सब्जी, राशन एवं स्वास्थ्य सेवाएं को छोड़कर जिले में स्थित सभी शासकीय, अशासकीय एवं निजी संस्थाओं तथा दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को पूर्णत: बंद रखने के आदेश दिये हैं ।
     जिला दंडाधिकारी ने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने तथा उल्लंघन की स्थिति में दोषी व्यक्तियों पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये हैं।
क्रमांक/3516/मार्च-193/जैन
कंट्रोल रूम में नागरिक दे सकेंगे कोरोना वायरस से संबंधित सूचना
जबलपुर, 21 मार्च, 2020
कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा कलेक्टर कार्यालय एवं विक्टोरिया अस्पताल में कंट्रोल रूम स्थापित किये गए हैं नागरिक इस बारे में कोई भी सूचना इन कंट्रोल रूम के हेल्पलाईन नम्बर पर अथवा अधिकारियों के मोबाइल नम्बर पर संपर्क कर दे सकते हैं अधिकारियों के मोबाइल पर सन्देश भी भेजा सकता है
          कंट्रोल रूम चौबीस घंटे चालू रहेंगे । विक्टोरिया जिला अस्पताल के कंट्रोल रूम का दूरभाष नंबर 0761-2621650 एवं 0761-4085381 तथा कलेक्टर कार्यालय स्थित कंट्रोल रूम का नंबर 0761-2623925 है । इसी प्रकार जिला नोडल अधिकारी जिला पंचायत के सीईओ प्रियंक मिश्रा से मोबाइल नंबर 7747005006, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनीष मिश्रा से मोबाइल नंबर 9425161217, अधीक्षक भू-अभिलेख ललित ग्वालवंशी के मोबाइल नंबर 9406527932, स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डॉ. आर.के. पहारिया के मोबाइल नंबर 7000038938 तथा नगर निगम के नोडल अधिकारी अपर आयुक्त राकेश अयाची के मोबाइल नंबर 9425388012 पर संपर्क सूचना एवं संदेश भेजा जा सकता है ।  
क्रमांक/3517/मार्च-194/जैन
संक्रमित होने की सूचना नहीं देने एवं उपचार में सहयोग नहीं करने पर होगी
तीन माह की सजा
जबलपुर, 21 मार्च, 2020
     पब्लिक हेल्थ सेफ्टी एक्ट के प्रावधानों के तहत कोरोना वायरस के संक्रमित होने पर यदि कोई व्यक्ति इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को नहीं देगा तो उसे तीन माह की सजा भुगतना पड़ेगी ।
     कलेक्टर भरत यादव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा पब्लिक हेल्थ सेफ्टी एक्ट 1950 के तहत कोरोना वायरस के संक्रमण की सूचना छिपाने वाले तथा उपचार में सहयोग नहीं करने वाले व्यक्ति को दंडित करने के ये अधिकार सभी जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों एवं जिला अस्पताल के सिविल सर्जन को दे दिये हैं । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन ऐसे संक्रमित व्यक्ति को व्यापार अथवा व्यवसाय करने से भी रोक सकेंगे, ताकि उनके संपर्क में आने पर दूसरे लोग संक्रमित न हों ।
श्री यादव ने बताया कि पब्लिक हेल्थ सेफ्टी एक्ट के तहत ही मुख्य चिकित्सा अधिकारियों एवं सिविल सर्जनों को कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए इंडोर-आउटडोर सार्वजनिक एवं सामूहिक कार्यक्रमों की अनुमति एवं इस तरह के आयोजनों को अवैधानिक घोषित करने के अधिकार भी दिये गये हैं । उन्होंने बताया कि इस एक्ट के तहत कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने, भ्रामक सूचनायें देने तथा दुष्प्रचार करने वालों पर भी कार्यवाही के अधिकार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जनों को होंगे ।
     कलेक्टर ने नागरिकों से आग्रह किया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए देश के बाहर से यात्रा करके आये आसपास के लोगों की सूचना प्रशासन अथवा स्वास्थ्य विभाग को दें ।
क्रमांक/3518/मार्च-195/जैन 

हितग्राहियों के बायोमैट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन वितरण की अनिवार्यता 31 मार्च तक स्थगित
पीओएस मशीन पर लगेगा विक्रेता का अगूंठा
जबलपुर, 21 मार्च, 2020
     प्रदेश में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावनाओं को रोकने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न के वितरण में उपभोक्ताओं के बायोमैट्रिक सत्यापन की अनिवार्यता को 31 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है । इस बारे में विभाग द्वारा आज जारी आदेश में कहा गया है कि राशन का वितरण पीओएस मशीन के माध्यम से ही किया जायेगा लेकिन उपभोक्ता के बायोमैट्रिक सत्यापन के स्थान पर राशन का वितरण उचित मूल्य दुकान के विक्रेता के बायोमैट्रिक सत्यापन के आधार पर किया जायेगा । उचित मूल्य दुकान के विक्रेता को उपभोक्ताओं को वितरित राशन का रिकार्ड वितरण पंजी में अनिवार्य रूप से संधारित करना होगा तथा उसकी एंट्री वितरण पोर्टल पर भी करनी होगी ।
     खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा उचित मूल्य दुकानों पर राशन लेने आये उपभोक्ताओं को एक साथ तीन माह मार्च, अप्रैल एवं मई का खाद्यान्न का वितरण करने के निर्देश दिये गये हैं । विभाग ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए उचित मूल्य दुकानों पर अधिक संख्या में उपभोक्ताओं को एकत्रित न होने देने तथा राशन वितरण करते समय उपभोक्ताओं के बीच न्यूनतम तीन मीटर की दूरी बनाने के निर्देश दिये हैं ।  विभाग द्वारा जारी आदेश में राशन लेने आने वाले वृद्ध एवं बीमार व्यक्तियों की अलग-अलग लाइन लगवाने तथा उन्हें प्राथमिकता के आधार पर राशन वितरण करने के निर्देश भी दिये गये हैं । उचित मूल्य दुकान के विक्रेता को राशन वितरण के समय मास्क का उपयोग करने तथा विक्रेता एवं उसके सहयोगी के हाथों एवं पीओएस मशीन सहित अन्य उपकरणों को बार-बार सेनिटाइज करने के निर्देश भी दिये गये हैं । विभाग ने हितग्राहियों को राशन वितरण की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है ।
क्रमांक/3522/मार्च-199/जैन
 


आगामी आदेश तक जिले की सीमा में वाहनों का प्रवेश भी प्रतिबंधित
जबलपुर, 21 मार्च, 2020
     कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भरत यादव ने कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने की संभावनाओं को रोकने मध्यप्रदेश मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनिवार्य सेवाओं वाले वाहनों को छोड़कर आज शनिवार से जबलपुर की सीमा में सभी बसों के प्रवेश पर भी आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है ।  कलेक्टर द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है ।
क्रमांक/3519/मार्च-196/जैन
आज मिली तीनों रिपोर्ट निगेटिव
जबलपुर 21 मार्च 2020
      जबलपुर स्थित आईसीएमआर की प्रयोगशाला से आज शनिवार को मिली तीन व्यक्तियों के नमूनों की जांच रिपोर्ट में कोरोना वायरस के कोई लक्षण नहीं मिले हैं।
      कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं अन्य आवश्यक उपायों को सुनिश्चित करने जिला नोडल अधिकारी बनाए गए जिला पंचायत के सीईओ प्रियंक मिश्रा ने बताया कि शुक्रवार को जबलपुर शहर के चार व्यक्तियों की पाजिटिव रिपोर्ट मिलने के बाद उनके संपर्क में आए सभी 22 व्यक्तियों को आइसोलेशन में रखा गया है। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में आज शनिवार को कोरोना वायरस का कोई भी सस्पेक्टेड केस नहीं आया है। पूर्व में संदेह के आधार पर परीक्षण के लिए जबलपुर स्थित आईसीएमआर को भेजी गई तीनों रिपोर्ट निगेटिव मिली हैं।  
क्रमांक/3520/मार्च-197/जैन॥