News.28.03.2020_B


संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
मास्क और हैण्ड सेनिटाइजर आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल
लॉकडाउन के दौरान जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता बनाये रखने के निर्देश
जबलपुर, 28 मार्च, 2020
भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की सूची में मास्क (2 एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क और एन-95 मास्क) और हैण्ड सेनिटाइजर को भी 30 जून, 2020 तक के लिये शामिल किया गया है। प्रमुख सचिव खाद्य-नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री शिवशेखर शुक्ला ने सभी कलेक्टर्स को लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।
श्री शुक्ला ने कहा है कि जिले में आवश्यक वस्तुओं के व्यापारियों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तथा चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 के प्रावधानों से पत्र/एसएमएस/व्हाटस अप के माध्यम से अवगत कराकर आवश्यक वस्तुओं की सामान्य उपलब्धता बनाये रखने के निर्देश दिये जायें। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं कीमतों की नियमित समीक्षा एवं निगरानी करें। जमाखोरों के विरूद्ध निरीक्षण एवं छापे के माध्यम से सुसंगत प्रावधानों के तहत कठोर कार्यवाही करें। डिब्बाबंद वस्तुएँ निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर विक्रय नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में नापतौल विभाग के अमले से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी के संबंध में शिकायत दर्ज करवाने के लिये सीएम हेल्पलाईन के टोल फ्री नंबर 181 का उपयोग किया जा सकता है। आवश्यक वस्तुओं की दैनिक फुटकर भाव की जानकारी प्रतिदिन भेजने के निर्देश दिये गये हैं।
आवश्यक वस्तुओं की सूची
चावल, गेहूँ, आटा, चना दाल, तुअर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, शक्कर, दूध, मूंगफली तेल, सरसों तेल, वनस्पति, सोया तेल, सूरजमुखी तेल, पामतेल, गुड, चायपत्ती, नमक, आलू, प्याज और टमाटर। इसके साथ ही 30 जून तक के लिये मास्क और हैण्ड सेनिटाइजर भी।
क्रमांक/3596/मार्च-273/मनोज

कोरोना वायरस की रोकथाम के लिये बनेगा जिला स्तरीय एक्शन प्लान
जबलपुर, 28 मार्च, 2020
आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री प्रतीक हजेला ने सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि कोरोना वायरस बीमारी की रोकथाम के लिये जिला स्तरीय एक्शन प्लान बनायें। इसके संक्रमण को नियंत्रित करने के लिये कांटेक्ट ट्रेसिंग और कंटेनमेंट प्लान की मार्गदर्शिका का पूरी तरह से पालन करें।
श्री प्रतीक हजेला ने कहा है कि संक्रमित राष्ट्रों से आये यात्रियों की सूची आपको भेजी गई है। इनमें संदिग्ध संक्रमित व्यक्तियों को चिन्हांकित कर सर्विलांस में रखे। दिनांक 28 से सभी कलेक्टरों को कोविड व्हाटस ग्रुप में संदिग्ध व्यक्तियों की चिन्हित संख्या एवं प्रतिशत दर्शाया जायेगा। इससे खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों को पहचाना जा सकेगा।
आयुक्त श्री हजेला ने बताया कि दिल्ली और भोपाल के लिये एक ड्राफ्ट प्लान बनाया गया है। उसका उपयोग कर अपने जिले का क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान बनायें। जिन इलाकों में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या अधिक है, उन इलाकों में लॉकडाउन के साथ ही कड़ी निगरानी भी करें।
क्रमांक/3597/मार्च-274/मनोज
सभी जिलों में स्थापित होगी टेली मेडिसिन यूनिट
जबलपुर, 28 मार्च, 2020
प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्रीमती डॉ. पल्लवी जैन गोविल ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये सरकार द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। कोरोना के संक्रमण से संभावित व्यक्तियों की सतत स्वास्थ्य निगरानी के लिये सभी जिलों में टेली मेडिसिन यूनिट स्थापित की जा रही है।
श्रीमती डॉ. गोविल ने कहा है कि टेली मेडिसिन का दायित्व होम क्वरेंटाइन व्यक्तियों, जिनमें संक्रमित होने की संभावना अधिक है, उनके स्वास्थ्य की सतत निगरानी करना है। उन्होंने कहा कि होम क्वरेंटाइन व्यक्तियों को चिन्हित करते समय ही उन्हें जिला अस्पताल में स्थापित टेली मेडिसिन यूनिट का दूरभाष नंबर दें, जिससे जरूरत पड़ने पर जरूरी सलाह प्राप्त कर सकें। कोविड-19 पोर्टल पर उपलब्ध सूची में प्रदर्शित होम क्वरेंटाइन व्यक्तियों से टेली मेडिसिन यूनिट द्वारा सम्पर्क कर जरूरी चिकित्सीय परामर्श दिया जाये। होम क्वरेंटाइन व्यक्तियों में कोरोना वायरस से संबंधित लक्षण दिखने पर तत्काल जिले की रैपिड रिस्पांस टीम को सूचना दी जाये। टेली मेडिसिन यूनिट द्वारा दैनिक रूप से स्टेट कोविड पोर्टल के टेली मेडिसिन माडयूल में एंट्री की जाये। टेली मेडिसिन यूनिट की सूचना दूरभाष नंबर के साथ मैदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ प्रशासकीय अमले को भी दी जाये।
क्रमांक/3598/मार्च-275/मनोज