संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
घरों के सामने चौपाल नहीं लगाएं
घर के अंदर ही रहें
सोशल डिस्टेसिंग का पालन करें
संभागायुक्त और आईजी पुलिस की लोगों को समझाइश
शहर भ्रमण पर निकले कमिश्नर और आईजी
कर्फ्यू एवं लॉक डाउन को और प्रभावी बनाया जाएगा
घरों के बाहर अनावश्यक घूमते मिलने पर होगी
कार्रवाई
जबलपुर 29 मार्च 2020
संभागायुक्त रवीन्द्र कुमार मिश्रा और पुलिस
महानिरीक्षक भगवत सिंह चौहान रविवार की शाम से रात्रि तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों
का भ्रमण करते हुए नागरिकों को कोरोना वायरस जनित संक्रामक बीमारी से बचाव के
तरीकों की समझाइश देते रहे। कर्फ्यू और संपूर्ण लॉक डाउन के बावजूद भी कई स्थानों पर
लोग घर के बाहर चौपाल के रूप में एकत्र मिले। किराना दुकान के सामने लोग एकत्र मिले।
शाम को इवनिंग वॉक करते लोग मिले। इन सभी को स्थान-स्थान पर अपनी वाहन रोक कर अधिकारीद्वय
द्वारा सोशल डिस्टेसिंग की समझाइश दी गई तथा इन्हें अपने घर जाने की हिदायत दी गई।
संभागायुक्त ने मौके पर मिले प्रशासनिक अधिकारियों, तहसीलदार और पुलिस अधिकारियों
को सख्त निर्देश दिए कि सोमवार से कर्फ्यू एवं लॉक डाउन को और प्रभावी बनाया जाए तथा
अनावश्यक रूप से घर के बाहर घूमने, भीड़ के रूप में एकत्र लोगों के विरूद्ध नियमानुसार
कार्रवाई की जाए। अधिकारीद्वय सदर, कटंगा तिराहा, बंदरिया तिराहा, रामपुर तिराहा,
पोलीपाथर होते हुए ग्वारीघाट पहुंचे।
ग्वारीघाट में कुछ लोग भोजन वितरित करते हुए
मिले। भोजन लेने लोग भीड़ के रूप में एकत्र थे। अधिकारीद्वय ने गलत तरीके से हो रहे
भोजन वितरण को बंद कराया तथा ग्वारीघाट में मौजूद श्रद्धालुओं से बातचीत की। संभागायुक्त
ने कहा कि शासन तथा सामाजिक संस्थाओं द्वारा दीनदयाल अंत्योदय रसोई तथा अन्य अनेक
स्थानों पर भोजन का इंतजाम किया गया है। वहां से भोजन प्राप्त करें। रात्रि विश्राम
के लिए रैन बसेरों में व्यवस्था है। यदि फिर भी लोग ग्वारीघाट में रूकते हैं तो
सोशल डिस्टेसिंग का पालन करें।
संभागायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को
निर्देश दिए कि भोजन के पैकेट तैयार करा कर गरीबों और भोजन की आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों
को ही क्षेत्रों का भ्रमण कर उपलब्ध्ा कराया जाए। ताकि जो लोग भोजन वितरण केन्द्र
तक नहीं पहुंच पाते हैं उन्हें भी भोजन मिल सके। अधिकारीद्वय द्वारा पुलिस तथा
अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा लॉक डाउन को प्रभावी बनाने किए जा रहे कार्यों
की तारीफ भी की गई।
ग्वारीघाट से लौटने के बाद अधिकारीद्वय
गोरखपुर, शास्त्रीब्रिज, बस स्टैण्ड, दमोहनाका होते हुए चंडालभाटा में कोरोना जनित
बीमारी के नियंत्रण के लिए बनाए गए इंट्रीग्रेटेड कंट्रोल एण्ड कमाण्ड एरिया सेंटर
पहुंचे। वहां उन्होंने कोरोना के संक्रमण को रोकने की विभिन्न गतिविधियों का
निरीक्षण किया तथा जानकारी ली।
संभागायुक्त ने कहा कि कोरोना वायरस पाजिटिव
व्यक्ति जिन क्षेत्रों के निवासी हैं वहां के आसपास प्रभावित क्षेत्र में प्लास्टिक
की झण्डी आदि चिन्ह स्थापित किया जाए। ताकि अन्य लोगों को जानकारी मिल सके और वे
वहां भ्रमण पर नहीं जाएं। संभागायुक्त ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल
टीम भेजी जाए जो सर्वे कर रोकथाम की प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे।
अधिकारीद्वय को होम क्वारेंटाइन घरों तथा
कोरोना संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वाले लोगों की जानकारी दी गई। संभागायुक्त
ने कंट्रोल रूम में चिकित्सकों के कक्ष का भी अवलोकन किया जहां से चिकित्सक दूरभाष
पर मरीजों को सावधानी और विभिन्न बीमारियों के लिए प्राथमिक उपचार की जानकारी देते
हुए उनकी जिज्ञासा का समाधान कर रहे थे। बताया गया कि आज 266 दूरभाष काल आ चुकी
हैं। संभागायुक्त ने कहा कि आगामी समय में आवश्यकता के मुताबिक अधिक चिकित्सकों की
ड्यूटी लगाई जा सकेगी। टेली मेडिसिन सुविधा का विस्तार किया जा सकेगा।
अधिकारीद्वय ने कंट्रोल रूम में यातायात नियंत्रण
के लिए बनाए गए नियंत्रण कक्ष का अवलोकन किया। प्रभारी अधिकारी ने बताया कि पूर्व के
दिनों की अपेक्षा आज कर्फ्यू और लॉक डाउन अधिक प्रभावी रहा। संभागायुक्त ने इसे और
सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए।
क्रमांक/3618/मार्च-295/खरे॥
कलेक्टर
की कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने किये जा रहे उपायों की समीक्षा
जबलपुर, 29 मार्च,
2020
कलेक्टर भरत
यादव ने आज रविवार को दोपहर स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर
कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने की जा रही तैयारियों, उपलब्ध संसाधनों और आगे
की रणनीति पर चर्चा की । कलेक्टर कार्यालय स्थित एनआईसी के व्हीसी रूम में आयोजित
की गई इस बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित सिंह, नगर निगम आयुक्त आशीष कुमार, जिला पंचायत
के सीईओ प्रियंक मिश्रा, अपर कलेक्टर संदीप जीआर, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. प्रदीप
कसार, अधीक्षक डॉ. राजेश तिवारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनीष मिश्रा भी मौजूद
थे ।
क्रमांक/3619/मार्च-296/जैन
सोशल
डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं हुआ तो
सब्जी
मंडियां और दुकानों को बंद कराना पसंद करेंगे
कलेक्टर
ने किया नागरिकों से आग्रह
स्वयं
करें कड़ाई से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन
जबलपुर, 29 मार्च,
2020
कलेक्टर भरत
यादव ने नागरिकों से सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये हैं
। उन्होंने कहा है कि लोगों को यह समझना होगा कि कर्फ्यू और लॉकडाउन का
निर्णय कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए नहीं बल्कि कोरोना वायरस के संक्रमण से
उनकी और उनके परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य की सुरक्षा के हित में लिया गया है ।
श्री यादव ने कहा कि लोगों को खुद आगे होकर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने सोशल
डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा ।
श्री यादव
ने कहा कि लोग घर में रहें । कर्फ्यू और लॉकडाउन के प्रतिबंधों का कड़ाई से
पालन करें । बहुत ज्यादा जरूरत होने पर आकस्मिकता की स्थिति में ही बाहर निकलें ।
प्रशासन ने रोजमर्रा की सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की है । फल-सब्जियां
घर-घर फेरी वाले पहुंचा रहे हैं । गली-मोहल्लों की किराना दुकानें भी दिनभर
खुली हुई हैं । सब्जी मंडियों को भी विकेन्द्रीकृत किया है । इसके बावजूद यदि लोग
बड़ी संख्या में बाहर निकलते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो
प्रशासन को और कड़ा रूख अपनाना होगा । प्रशासन सब्जी मंडी और दुकानों को बंद कराना
पसंद करेगा लेकिन लॉकडाउन का अब कड़ाई से पालन करायेगा ।
बड़े निजी हॉस्पिटलों में होगा अलग-अलग
मर्ज का इलाज:
कलेक्टर
श्री यादव ने कहा कि विक्टोरिया और मेडिकल कॉलेज पर कोरोना वायरस के संक्रमण से
निपटने की व्यवस्थाओं के बड़ रहे दबाव को देखते हुए आम नागरिकों की सहूलियत के लिए
प्रशासन द्वारा शहर के सभी निजी क्लीनिकों को खोलने के निर्देश दिये गये हैं
। उन्होंने बताया कि अब शहर के बड़े निजी अस्पतालों को भी अलग-अलग मर्ज के
उपचार का केन्द्र बनाया जा रहा है । हर मर्ज के उपचार के लिए अलग निजी
अस्पताल का निर्धारण किया जायेगा । इन बड़े निजी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सक
बैठेंगे, लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे और उपचार देंगे।
मजदूरों को भोजन और रूकवाने की पहली
जिम्मेदारी ठेकेदारों की:
कलेक्टर
श्री यादव ने बताया कि कर्फ्यू और लॉकडाउन के कारण जिले और शहर में रूक गये बाहर
से आये मजदूरों के भोजन और ठहरने की व्यवस्था उनके ठेकेदारों को ही करनी होगी
। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से इन लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहा है और ठहरने
की व्यवस्था भी कर रहा है । लेकिन इनकी भोजन और ठहरने की व्यवस्था की पहली
जिम्मेदारी उनके ठेकेदारों की होगी । ठेकेदार इससे बचेंगे तो उनपर कार्यवाही होगी
।
मकान मालिक किरायेदार से किराया देने
दबाव नहीं डाल सकेंगे:
श्री यादव
ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाये गये कर्फ्यू और
लॉकडाउन के मद्देनजर निजी स्कूलों को छात्र-छात्राओं अथवा उनके अभिभावकों से फीस
के लिए दबाव न डालने या परेशान नहीं करने के निर्देश दिये गये हैं । इसी तरह
मकान मालिकों को भी किरायेदारों पर मकान का किराया देने दबाव नहीं डालने अथवा
परेशान नहीं करने निर्देश जारी किये जा रहे हैं । अगर मकान मालिक द्वारा
किराये देने किरायेदारों पर दबाव डाला गया तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी ।
बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की होगी
जाँच:
कलेक्टर ने
बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के बारे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा नई
गाइड लाइन जारी की गई है । इसके मुताबिक जो लोग भी जिले से बाहर जाना चाहते हैं
उन्हें केवल विशेष परिस्थितियों में ही बाहर जाने की अनुमति दी जायेगी । पास जारी
करने में भी अब सख्ती बरती जा रही है ।
श्री यादव
ने कहा कि शासन ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन के दौरान जो जहां हैं वो वहीं रहे
। इसी निर्देशों के पालन में ऐसे सभी व्यक्ति जो बाहर रोजगार करते थे और अब
वापस आ रहे हैं जिले की प्रवेश सीमा पर उनके स्वास्थ्य की जाँच की जायेगी ।
इस काम में ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थ स्वास्थ्य विभाग के अमले एवं अन्य विभागों
के अमले को लगाया जा रहा है । जाँच में जो व्यक्ति स्वस्थ मिलेगा उसे भी चौदह
दिनों के लिए वो भले ही ग्रामीण क्षेत्र का हो अपने घर में ही होम आइसोलेशन में
रहना होगा । इसी तरह यदि किसी में संक्रमण के लक्षण पाये जाते हैं तो उसका सेम्पल
लेकर उसे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया जायेगा ।
कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के घर के
आसपास का क्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित:
कलेक्टर
श्री यादव ने बताया कि कोरोना वायरस का संक्रमण के रोकथाम के लिए प्रशासन और
ज्यादा सख्ती बरतेगा । वायरस न फैले इसके लिए अभी तक पाये गये सभी आठ कोरोना
पॉजिटिव केस में संबंधित व्यक्ति के घर के आसपास के कम से कम तीन किलोमीटर के
क्षेत्र को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है । इन क्षेत्रों में कर्फ्यू और
लॉकडाउन के प्रतिबंधों का ज्यादा सख्ती से पालन किया जायेगा । कंटेन्मेंट घोषित
क्षेत्रों में प्रशासन की रैपिड एक्शन टीम सहित पुलिस की रैपिड एक्शन टीम को भी
तैनात किया जायेगा । ऐसे क्षेत्रों में किसी भी तरह के मूवमेंट पर रोक रहेगी
। लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जायेगा । यह सख्ती कोरोना वायरस के
संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ।
रेडक्रॉस में दे दान:
कलेकटर श्री
यादव ने बताया कि कर्फ्यू और लॉकडाउन के प्रतिबंधों के कारण शहर में रूक गये बाहर
के लोगों को रूकवाने होटल, धर्मशाला, छात्रावासों एवं स्कूलों का अधिग्रहण किया
गया है । उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों जिनके पास लॉकडाउन के कारण रोजी-रोटी का
साधन अब नहीं है उनके तथा गरीब एवं बेसहारा लोगों के भोजन की व्यवस्था भी रेडक्रॉस
सोसायटी द्वारा नगर निगम एवं विभिन्न संगठनों के सहयोग से की व्यवस्था की गई है ।
श्री यादव
ने शहर के नागरिकों एवं संगठनों से गरीबों, बे-घर एवं बेसहारा लोगों तथा शहर में
अटक गये मजदूरों की भोजन व्यवस्था के लिए रेडक्रॉस सोसायटी को दान देने की अपील की
है । उन्होंने कहा कि नागरिक अपनी सहयोग राशि मुख्यमंत्री राहत कोष और
प्रधानमंत्री राहत कोष में भी जमा कर सकते हैं ।
श्री यादव
ने इस मौके पर कर्फ्यू और लॉकडाउन के दौरान स्वयंसेवी तौर पर सेवा दे रहे नागरिकों
से भी आग्रह किया है कि वे अपना क्षेत्र सीमित रखें ताकि उनके द्वारा दी जा रही
सेवायें ज्यादा प्रभावी हों । उन्होंने स्वयंसेवकों से लॉकडाउन के
प्रतिबंधों का तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लोगों को प्रेरित करने का
आग्रह भी किया ।
ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुए तो होगी
कठोर कार्यवाही
कलेक्टर
श्री यादव ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के कार्यों में संलग्न
किये गये सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को ड्यूटी पर तत्काल उपस्थिति दर्ज कराने के
निर्देश दिये हैं । उन्होंने कहा कि यदि ये अधिकारी-कर्मचारी ड्यूटी पर उपस्थित
नहीं हुए तो उनके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत कठोर
अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
फालतू घूमते पाये गये तो वाहन जप्त
होंगे:
कलेक्टर
श्री यादव ने कहा कि कर्फ्यू और लॉकडाउन के दौरान जो लोग बिना वजह वाहनों से घूमते
पाये जायेंगे उनके वाहन जप्त कर लिये जायेंगे । उन्होंने बताया कि पास के
बावजूद भी वाहन चलाने वालों को पर्याप्त वजह बतानी होगी । श्री यादव ने कहा कि
दोपहिया पर केवल व्यक्ति और चार पहिया वाहनों पर ड्रायवर सहित केवल दो व्यक्तियों
को ही अनुमति होगी ।
दो हजार क्विंटल खाद्यान्न का आबंटन
प्राप्त:
कलेक्टर
श्री यादव ने बताया कि कर्फ्यू और लॉकडाउन के दौरान शहर में रूक गये लोगों अथवा
ऐसे लोगों जिनके पास रोजी-रोटी का जरिया फिलहाल नहीं है और वे बीपीएल श्रेणी में
भी शामिल नहीं है, उन्हें अनाज उपलब्ध कराया जायेगा । इसके लिए शासन से जिले को दो
हजार क्विंटल का आबंटन प्राप्त हुआ है ।
अब 0761-2637500 पर भी दी जा सकेगी
सूचनायें और शिकायतें:
कोरोना
वायरस से संबंधित सूचनायें और शिकायतें अब नागरिकों द्वारा एकीकृत कोरोना कंट्रोल
रूम को 0761-2637500 पर भी दी जा सकेगी । जिला प्रशासन द्वारा दमोहनाका स्थित
स्मार्ट सिटी के कंट्रोल एण्ड कमांड सेंटर में बनाये गये इस कंट्रोल रूम के
पन्द्रह लाइनों के इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर नागरिकों द्वारा स्वास्थ्य संबंधी
सलाह भी ली जा सकेगी । कंट्रोल रूम से दूरभाष नंबर 0761-2637501 से लेकर
0761-2637515 पर भी संपर्क किया जा सकेगा ।
क्रमांक/3620/मार्च-297/जैन
पीडीएस में राशन वितरण की शिकायत 181 पर ही करें
जबलपुर 29 मार्च 2020
संचालक खाद्य-नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्त संरक्षण श्री अविनाश लवानिया ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन दुकानों से प्रति माह होने वाले राशन वितरण से संबंधित समस्याओं की शिकायतें पूर्व की भांति सीएम हेल्पलाइन नम्बर 181 पर ही की जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि लॉक डाउन अवधि में जरूरतमंद बेघर, बेसहारा व्यक्ति नि:शुल्क पका हुआ भोजन प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नम्बर 18002332797 पर सम्पर्क कर सकते हैं। साथ ही, ऐसी संस्था अथवा व्यक्ति, जो जरूरतमंदों के लिए रेडी टू, पैक्ड फूड सहायता स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं, वे भी इस टोल फ्री नम्बर पर सम्पर्क कर अपना विवरण नोट करा सकते हैं।
क्रमांक/3621/मार्च-298/मनोज॥
लॉक डाउन के दौरान संचालित संस्थाओं
के लिये
प्रोटोकॉल जारी
कर्मचारी का प्रथम प्रवेश पर लेना आवश्यक टैंपरेचर
जबलपुर 29 मार्च 2020
लॉक डाउन के दौरान संचालित होने वाले औद्योगिक संस्थानों तथा अन्य संस्थानों में कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लिये राज्य शासन ने प्रोटोकाल जारी किया है। प्रोटॉकाल के अनुसार संस्थान में प्रथम प्रवेश के समय खांसी, जुकाम के लक्षण तथा 15 फरवरी के बाद प्रदेश या देश के बाहर की यात्रा कर चुके कर्मचारी का संस्था में प्रवेश वर्जित होगा। ऐसे कर्मचारी को 14 दिन तक घर पर रहकर व्यक्तिगत स्वच्छता और अपने स्वास्थ्य के संबंध में जागरूक रहने की सलाह दी गई है।
प्रोटोकॉल में संक्रमित व्यक्ति को स्वच्छ और अलग कमरे में रहने, अधिक मात्रा में तरल पदार्थ पीने, खाँसते-छींकते समय रूमाल का उपयोग करने और बार-बार हाथ धोने की हिदायत दी गई है। यदि कोई अन्य लक्षण भी उत्पन्न होते हैं, तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता या जिला सर्विलैन्स अधिकारी या शासकीय चिकित्सालय को फोन द्वारा सूचित करना होगा।
कर्मचारी का टैंपरेचर लेना आवश्यक
स्वस्थ तथा संक्रमण लक्षण रहित कर्मचारियों का संस्था के प्रथम प्रवेश पर इन्फ्रारेड थर्मल थर्मामीटर से तापमान लेना आवश्यक होगा। सामान्य तापमान पर ही प्रवेश दिया जायेगा। संस्था में हर दो घंटे में हाइपोक्लोराइट से पोंछा लगवाने और हैंडल-रेलिंग-स्विच आदि को साफ करने, कर्मचारियों को बार-बार साबुन से हाथ धुलवाने और सेनेटाइजर का उपयोग कराने, आपस में एक मीटर की दूरी बनाए रखने और छींकते-खाँसते समय मुंह ढकने के भी निर्देश दिए गए हैं।
क्रमांक/3622/मार्च-299/मनोज॥