News.18.03.2020_A


संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
केन्द्रीय मंत्री श्री कुलस्ते का आगमन 19 को
जबलपुर, 18 मार्च, 2020
     केन्द्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते का गुरूवार 19 मार्च की शाम 7.45 बजे विमान द्वारा जबलपुर आगमन होगा। श्री कुलस्ते यहां कुछ देर रूकने के बाद शाम 8.30 बजे कार द्वारा मण्डला जिले के ग्राम जेवारा के लिए प्रस्थान करेंगे। केन्द्रीय इस्पात राज्य मंत्री शुक्रवार 20 मार्च की शाम 7 बजे मण्डला से जबलपुर आयेंगे और यहां से शाम 8.10 बजे विमान द्वारा नई दिल्ली रवाना होंगे।
क्रमांक/3466/मार्च-143/जैन॥

भांग एवं भांगघोटा की फुटकर बिक्री की दुकानों हेतु
टेंडर से निष्पादन 23 को
जबलपुर, 18 मार्च, 2020
     जबलपुर जिले की भांग की तेरह तथा भांगघोटा की चार फुटकर बिक्री दुकानों का वर्ष 2020-21 के लिए टेंडर के माध्यम से निष्पादन 23 मार्च को किया जायेगा । भांग तथा भांगघोटा की इन सत्रह दुकानों का निष्पादन एक समूह में किया जायेगा । इच्छुक पार्टियों को अपने टेंडर 23 मार्च की सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक कलेक्टर कार्यालय की आबकारी शाखा में प्रस्तुत करने होंगे । दुकानों का टेंडर के माध्यम से निष्पादन सोमवार 23 मार्च को ही शाम 4 बजे से कलेक्टर कार्यालय की आबकारी शाखा में किया जायेगा ।
निष्पादित की जाने वाली भांग एवं भांगघोटा की फुटकर बिक्री की दुकानों के समूह, उनके आरक्षित मूल्य, देय अर्नेस्टमनी तथा सेल पेपर भांग की खपत आदि की जानकारी कार्यालय सहायक आबकारी आयुक्त जबलपुर से अवकाश के दिनों सहित किसी भी दिन कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है। निष्पादन की शर्ते एवं निर्बन्धन टेण्डर के समय, निष्पादन स्थल पर भी पढ़कर सुनाये जायेंगे। यदि किसी कारणवश उपरोक्त तिथि में टेण्डर की कार्यवाही पूरी नहीं हुई तो कलेक्टर जबलपुर द्वारा घोषित अन्य किसी भी दिन व समय पर टेण्डर की कार्यावाही की जा सकेगी।
क्रमांक/3467/मार्च-144/जैन
 
बड़े बकायादारों की संपत्ति कुर्क करें - कलेक्टर
चालू वित्तीय वर्ष के शेष दिनों में
वसूली में सख्ती बरतने राजस्व अधिकारियों को कलेक्टर ने दिए निर्देश
जबलपुर 18 मार्च 2020
जिले में पदस्थ राजस्व अधिकारियों की  आज बुधवार को आयोजित बैठक में  कलेक्टर श्री भरत यादव ने चालू वित्तीय वर्ष के शेष बचे दिनों में राजस्व वसूली में  तेजी लाने और बड़े बकायादारों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। श्री यादव ने राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए बकायादारों को डिमाण्ड नोटिस भेजने और बकाया न चुकाने पर उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही के निर्देश भी दिए। उन्होंने बैंक ऋण एवं रेरा के प्रकरणों की वसूली में भी सख्ती बरतने की हिदायत राजस्व अधिकारियों को बैठक में दी। कलेक्टर कार्यालय में संपन्न हुई इस बैठक में श्री यादव ने आरसीएमएस में दर्ज राजस्व प्रकरणों का समय पर  निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं । बैठक में अपर कलेक्टर व्हीपी द्विवेदी भी मौजूद थे।
           कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन से राजस्व विभाग से सम्बंधित शिकायतों का निराकरण लेवल-वन के स्तर पर ही किया जाए उन्होंने अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को अपने स्तर पर भी नियमित रूप से सीएम हेल्पलाईन से प्राप्त शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करने के निर्देश दिए कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को सीएम मॉनिट से प्राप्त प्रकरणों के निराकरण को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देने की हिदायत भी दी
            श्री यादव ने राजस्व अधिकारियों को सर्प दंश, सड़क दुर्घटना अथवा प्राकृतिक आपदा में मृत व्यक्ति के परिजनों को शासन से सहायता राशि उपलब्ध कराने में तत्परता बरतने के भी निर्देश दिए  हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की जानकारी मिलते ही राजस्व अधिकारियों को खुद पहल कर प्रकरण तैयार कराने होंगें और पीड़ित परिवारों को  सहायता राशि जितनी जल्दी हो सके उपलब्ध कराने के प्रयास करने होंगे  श्री यादव ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत डेटा एंट्री में आधार नम्बर और बैंक के आईएफएससी कोड दर्ज करने में हुई त्रुटियों को शीघ्र सुधारवाने के निर्देश भी दिए
          कलेक्टर ने समर्थन मूल्य पर गेहूँ के उपार्जन के लिए बनाये जा रहे खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर 25 मार्च से खरीदी प्रारम्भ होने के पहले उपार्जन केंद्रों पर  किसानों की सुविधा के लिहाज से सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी राजस्व अधिकारियों कल बैठक में दिए उन्होंने कहा कि गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन कराने वाले किसानों के सत्यापन की कार्यवाही शीघ्र पूरी कर ली जाए। श्री यादव ने अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों से कहा कि उनके क्षेत्र में बन चुकी गौ-शालाओं का संचालन शीघ्र प्रारम्भ कराएं उन्होंने गर्मियों के सीजन को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्थाए सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए
            श्री यादव ने नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर जिले में लगाये गए प्रतिबंधात्मक आदेशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश भी राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिए उन्होंने अनुविभागीय दण्डाधिकारियों के नेतृत्व में अनुविभागवार बनी टास्क  फोर्स समितियों को हैंड सेनिटाइजर और मास्क की कालाबाजारी रोकने के लिये आकस्मिक निरीक्षण करने की हिदायत भी दी
            श्री यादव ने बैठक में शासन से प्राप्त नए निर्देशों का हवाला देते हुए बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए राशन दुकानों पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए लगने वाली लाइन में उपभोक्ताओं को दूर-दूर खड़ा किया जाए। इसके साथ ही वृद्ध एवं बीमार व्यक्तियों की अलग-अलग लाइनें लगवाई जाए। श्री यादव ने कहा कि शासन के नए निर्देशों के मुताबिक राशन दुकानों से उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का वितरण पीओएस मशीन के माध्यम से ही कराया जाना है। पीओएस मशीनों को बार-बार सेनिटाईज करने के निर्देश भी शासन द्वारा दिए गए हैं ताकि कोरोना वायर के संक्रमण के खतरे से बचा जा सके। उन्होंने राजस्व अधिकारियों से कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्र की राशन दुकानों पर शासन द्वारा जारी किए गए नवीनतम निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएं। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को शासन के निर्देशानुसार उपभोक्ताओं को राशन दुकानों में मार्च, अप्रैल और मई माह का खाद्यान्न एक साथ वितरण सुनिश्चित कराने की हिदायत भी दी।
क्रमांक/3468/मार्च-145/जैन॥

कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए कंट्रोल रूम स्थापित
हेल्पलाइन नंबर भी जारी
जबलपुर, 18 मार्च, 2020
     कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर एवं जिला अस्पताल में कंट्रोल रूम स्थापित कर आम लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किये हैं । कंट्रोल रूम एवं इनके हेल्पलाइन नंबरों पर कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति के बारे में सूचना दी जा सकेगी तथा कोरोना वायरस के लक्षण एवं रोकथाम के उपायों के बारे में जानकारी भी प्राप्त की जा सकेगी ।  कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक-9 में स्थापित जिला स्तरीय कंट्रोल रूम का हेल्पलाइन नंबर 0761-2623925 और जिला चिकित्सालय में स्थापित कंट्रोल रूम का हेल्पलाइन नंबर 0761-2621650 एवं 0761-4085381 है । कंट्रोल रूम में स्थापित हेल्पलाइन नंबर से नागरिकों द्वारा स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डॉ. आर.के. पहारिया से मोबाइल नंबर 7000038938 तथा नगर निगम के नोडल अधिकारी अपर आयुक्त राकेश अयाची से मोबाइल नंबर 9425388012 पर भी संपर्क किया जा सकेगा ।
क्रमांक/3469/मार्च-146/जैन॥

मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना अंतर्गत 1 एचपी से लेकर 7.5 एचपी
के सोलर पम्प हेतु किसानों को मिलेगी सहायता
जबलपुर 18 मार्च 2020
मध्यप्रदेश शासन द्वारा "मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना" के तहत् प्रदेश के कृषकों के लिए सिंचाई हेतु सोलर पम्प स्थापना की योजना स्वीकृत की गई है। सोलर पम्प की स्थापना से कृषकों को ऐसे क्षेत्र जहाँ विद्युत ग्रिड की पहुँच नहीं है, वहाँ भी सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकेंगे। "मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना" कृषकों को सिंचाई का स्थाई स्त्रोत प्रदान करने के साथ ही उन्हें आत्म निर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस योजना में कृषकों को पहली बार 7.5 एच.पी. का पम्प भी अनुदान पर दिए जाने का भी प्रावधान रखा गया है, जिससे उस क्षेत्र के कृषकों को भी सोलर पम्प का लाभ मिल सकेगा, जहाँ बोर की गहराई अधिक है।
"मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना" के तहत् आवेदन पोर्टल (www.cmsolarpump.mp.gov.in) के माध्यम से किये जायेगें एवं कृषक को पंजीयन के समय पाँच हजार रूपए जमा करने होंगे तथा शेष राशि सर्वे उपरांत कृषक की उपयोगिता योग्य क्षमता के सोलर पम्प चयन करके देय करनी होगी।
योजनांतर्गत 1 एच.पी. से लेकर 5 एच.पी. क्षमता के लिए डी.सी. पम्प उपलब्ध कराये जायेंगे तथापि, 7.5 एच.पी. क्षमता में .सी. एवं डी.सी दोनों प्रकार के पम्प प्रावधानित हैं।
सोलर पम्प के प्रकार एवं उसमें हितग्राही (कृषक) अंशदान राशि का विवरण
मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना अंतर्गत 1 एच.पी. डी.सी. सोलर पम्प हेतु कृषक का अंशदान 19 हजार रूपये, 2 एच.पी. डी.सी. सरफेस सोलर पम्प हेतु कृषक का अंशदान 23 हजार रूपये, 2 एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल सोलर पम्प हेतु कृषक का अंशदान 25 हजार रूपये, 3 एच.पी. डी.सी. सोलर पम्प हेतु कृषक का अंशदान 36 हजार रूपये, 5 एच.पी. डी.सी. सोलर पम्प हेतु कृषक का अंशदान 72 हजार रूपये तथा 7.5 एच.पी. डी.सी. सोलर पम्प एच.पी. .सी. सोलर पम्प हेतु कृषक का अंशदान 1 लाख 35 हजार रूपये योजनांतर्गत नियत किया गया है।
इस योजना के तहत् प्रदेश के समस्त कृषक पात्र होंगे, तथापि सोलर पम्प का लाभ इस शर्त पर दिया जाएगा कि कृषक की कृषि भूमि के उस खसरे/खसरे बटांकन पर भविष्य में विद्युत पम्प लगाए जाने पर उसको विद्युत प्रदाय पर कोई अनुदान देय नहीं होगा। कृषक द्वारा यह स्वप्रमाणीकरण भी दिया जाएगा कि वर्तमान में कृषक के उस खसरे/खसरे बटांकन की भूमि पर विद्युत पम्प संचालित/संयोजित नहीं हैं तथापि, यदि सम्बन्धित कृषक उक्त विद्युत पम्प का कनेक्शन विच्छेद करवा लेता है अथवा उस पर प्राप्त अनुदान छोड़ देता है, तब उसे सोलर पम्प पर अनुदान दिया जा सकता है।
क्रमांक/3470/मार्च-147/जैन॥

आयोग के अध्यक्षों को केबिनेट मंत्री और सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा
जबलपुर 18 मार्च 2020
प्रदेश में राज्य महिला आयोग, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य युवा आयोग के अध्यक्षों को केबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। इसी तरह राज्य महिला आयोग, राज्य अनुसूचित जाति आयोग एवं राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं।
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने हाल ही में श्रीमती शोभा ओझा राज्य महिला आयोग, श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी को राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, श्री आनंद अहिरवार को राज्य अनुसूचित जाति आयोग, श्री जे.पी. धनोपिया राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और श्री अभय तिवारी को राज्य युवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
इसी तरह श्रीमती नीना सिंह, श्रीमती जमुना मरावी, डॉ. शशि राजपूत, श्रीमती संगीता शर्मा और श्रीमती शर्मिला एस. मोयदे को राज्य महिला आयोग, श्री प्रदीप अहिरवार और श्री गुरूचरण खरे को राज्य अनुसूचित जाति आयोग तथा श्री गुलाब उईके, श्रीमती हीरासन उईके को राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य बनाया गया है।
क्रमांक/3471/मार्च-148/मनोज॥

नगरीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे दोषसिद्ध/सजायाफ्ता अपराधी
जबलपुर 18 मार्च 2020
नगरीय निकाय चुनाव में दोषसिद्ध/सजायाफ्ता अपराधी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इस संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम में प्रावधान किये गये हैं।
उप सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री अरुण परमार ने जानकारी दी है कि भारतीय दण्ड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध में दोषसिद्ध ठहराया गया हो, तो वह दण्डादेश भुगतने के बाद उसके छोड़े जाने से 6 वर्ष की अवधि तक नगरीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकता। मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति के किन्हीं उपबंधों के या जमाखोरी अथवा मुनाफाखोरी के निवारण का अथवा खाद्य या औषधि के अपमिश्रण के निवारण का उपबंध करने वाली किसी विधि के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन के लिये सिद्धदोष ठहराया गया हो, तो वह दण्डादेश भुगतने के बाद उसके छोड़े जाने से 6 वर्ष की अवधि तक नगरीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकता। भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की सेवा से पदच्युति से 5 वर्ष तक चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं रहेगी।
क्रमांक/3472/मार्च-149/मनोज॥