संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
गरीबों और मजदूरों के ठहरने और भोजन
के लिए शासकीय हॉस्टल सहित 9 भवन अधिग्रहित
जबलपुर 29 मार्च 2020
नोवल कोरोना वायरस के
संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन व कर्फ्यू की स्थिति की वजह से गरीबों और मजदूरों
को ठहरने और भोजन आदि की व्यवस्था के लिए पांच शासकीय हॉस्टल और तीन धर्मशालाओं का
अधिग्रहण किया गया है। जबकि संभागीय कुशवाहा समाज ने जिला प्रशासन को ग्वारीघाट झंडा
चौक स्थित सामुदायिक भवन स्वेच्छा से प्रदान किया है।
कलेक्टर भरत यादव ने
नगर निगम आयुक्त सहित सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, नगर पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार
व नायब तहसीलदार, सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं नगर पालिकाओं
व नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शासकीय हॉस्टल,
धर्मशाला, परिसर व भवन का अधिग्रहण जिले से बाहर जाने वाले गरीब, मजदूरों के लिए किया
गया है। यदि कोई मजदूर जिले से बाहर जाता है तो ऐसी स्थिति में इन भवनों में शरणार्थियों
के ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
कलेक्ट्रेट कार्यालय
से मिली जानकारी के मुताबिक बैगा हॉस्टल आदिम जाति कल्याण विभाग छापर रामपुर के हॉस्टल
भवन में 100 शरणार्थियों के ठहरने की व्यवस्था है। यहां की व्यवस्था का दायित्व समिता
पाठक (94243-98491) और विनय कुमार (94253-63022) सम्हाल रहे हैं। पार्श्वनाथ दिगम्बर
जैन बड़ा जैन मंदिर गढ़ा में 60 गरीबों और मजदूरों के रूकने का इंतजाम है। गरीबों को
यहां ठहराने के लिए विवेक कुमार जैन (79999-12339) पर संपर्क किया जा सकता है। इसी
प्रकार पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन ट्रस्ट पिसनहारी की मढ़िया में 500 लोगों के भोजन और
आश्रय की व्यवस्था की गई है। यहां ठहराने के लिए राकेश चौधरी (94251-54861) पर
संपर्क किया जा सकता है।
इसी प्रकार ज्ञानोदय
आवासीय विद्यालय शारदा नगर रांझी के हॉस्टल भवन में 100 गरीब मजदूर ठहर सकेंगे।
यहां के हॉस्टल अधीक्षक का मोबाइल नंबर (94258-38426) है। एकलव्य हॉस्टल बरगी रोड में
भी 100 लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। यहां के हॉस्टल अधीक्षक का संपर्क
नंबर (77709-88824) है। नवोदय विद्यालय बरगी नगर के हॉस्टल में 40 लोगों के ठहरने
का इंतजाम किया गया है। यहां की प्राचार्य मलिका अर्जुन का संपर्क नंबर (94249-57524)
है। शासकीय मॉडल स्कूल शहपुरा के हॉस्टल भवन में भी 40 मजदूरों के भोजन व आश्रय की
व्यवस्था है। यहां के लिए संजय मेहरा के संपर्क नंबर (98270-63871) व (83198-47177)
पर बात की जा सकती है। इसके अलावा सिंधी धर्मशाला ओमती में 50 गरीब, मजदूरों के
ठहरने का इंतजाम किया गया है। यहां का दूरभाष नंबर (0761-2625699) है। जबकि झंडा चौक
ग्वारीघाट स्थित संभागीय कुशवाहा समाज के सामुदायिक भवन में भी 50 लोगों के रूकने
की व्यवस्था की गई है। गरीब, मजदूरों को सामुदायिक भवन में ठहराने के लिए खेमचन्द्र
पटेल (93296-62043) से संपर्क किया जा सकता है।
सभी नौ आवासीय स्थलों
पर भोजन व्यवस्था का दायित्व अपर आयुक्त नगर निगम रोहित सिंह कौशल (98275-88722), (96850-43674)
और आशीष दीक्षित (94253-84868) सम्हालेंगे। शरणार्थियों को किसी भी हॉस्टल, धर्मशाला
या भवन में ठहराने में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर हेमंत कुमार सिंह के मोबाइल
नंबर (94254-11157) पर सीधे संपर्क किया जा सकता है।
क्रमांक/3611/मार्च-288/मनोज॥
कलेक्टर ने की सामाजिक संगठनों, नागरिकों
और समाजसेवियों से दान देने की अपील
नगद या ऑनलाइन जमा की जा सकती है
दान राशि
जबलपुर, 29 मार्च, 2020
कलेक्टर एवं अध्यक्ष
इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी भरत यादव ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव तथा गरीबों और
बेसहारा लोगों के भोजन आदि के लिए समाजसेवियों, सामाजिक संगठनों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों
और नागरिकों से यथासंभव दान देने की अपील की है ।
इच्छुक दानदाता
पीड़ित मानवता की सेवार्थ नगद, ऑनलाइन या आर.टी.जी.एस. के माध्यम से इंडियन रेडक्रॉस
सोसायटी जबलपुर के खाते में दान राशि जमा कर सकते हैं । भारतीय स्टेट बैंक की सिविल
लाइन स्थित मुख्य शाखा में खुले रेडक्रॉस समिति का खाता क्रमांक-38010798266 है । आई.एफ.एस.सी.
कोड-एसबीआईएन0000390 है और ऑनलाइन लिंक-https://redcrossjabalpur. in है।
विदित है कि कोरोना
वायरस कोविड-19 संक्रमण से पीड़ित व्यक्तियों के इलाज, दवाइयों, जाँच, उपकरण, भोजन,
परिवहन, मास्क, सेनिटाइजर एवं अत्यावश्यक सेवायें व सुविधाओं की व्यवस्था के लिए बड़े
पैमाने पर संसाधनों की जरूरत है । इसके लिए सक्षम और सेवाभावी लोगों से आर्थिक सहयोग
अपेक्षित है।
क्रमांक/3612/मार्च-289/मनोज
जिला रेडक्रॉस सोसायटी को सिटी हॉस्पिटल ने दिया 5 लाख रूपए
जबलपुर, 29 मार्च,
2020
कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के प्रयासों में सहयोग करने सिटी हॉस्पिटल ने जिला रेडक्रॉस सोसायटी को पाँच लाख रुपये की राशि प्रदान की है । हॉस्पिटल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा ने आज रविवार को इस राशि का चेक कलेक्टर श्री भरत यादव को सौंपा ।
क्रमांक/3613/मार्च-290/जैन॥
कृषि यंत्र एवं पार्टस की दुकानें लॉकडाउन के प्रतिबंध से मुक्त
कलेक्टर ने जारी किया निर्देश
जबलपुर, 29 मार्च,
2020
कलेक्टर
भरत यादव ने फसल कटाई एवं गहाई, ग्रीष्म कालीन फसलों की बुआई तथा उद्यानिकी फसलों से
सम्बंधित कार्य को ध्यान में रखते हुए जिले में टोटल लॉकडाउन के प्रतिबन्धों से कृषि
यंत्र एवं पार्ट्स की दुकानों को खुले रखने की अनुमति प्रदान की है । इस बारे में आज
रविवार को जारी आदेश में श्री यादव ने कृषि यंत्रों के संचालन को भी प्रतिबन्धों से
छूट दे दी है ।
आदेश में
कहा गया है कि कृषि यंत्रों एवं पार्ट्स की दुकानों पर लॉकडाउन के दौरान एक समय में
दो या तीन से अधिक व्यक्ति खड़े नहीं हो सकेंगे एवं उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन
करना होगा । आदेश के मुताबिक कृषि यंत्रों
के संचालन तथा फसलों की कटाई, गहाई बुआई कार्य
में लगे किसानों एवं कृषि श्रमिकों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से
करना होगा ।
कृषि यंत्रों
की दुकानों एवं यंत्रो के संचालन को प्रतिबन्धों से छूट प्रदान की गई है । कृषि यंत्रों की रिपेयरिंग करने वाले मिस्त्री एवं
ट्रेक्टर चालकों और मैकेनिकों को ड्रायविंग लायसेंस व पहचान पत्र रखना अनिवार्य है
। कृषि यंत्र संचालन हेतु लगने वाला डीजल, इंजन ऑयल को लाने ले जाने के लिए यंत्र से
संबंधित सभी वैध दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य है ।
कटाई हेतु एक एकड़ में 5 से अधिक श्रमिक कार्य पर नहीं रखें । श्रमिक सर्दी,
खांसी, बुखार आदि से पीड़ित नहीं होना चाहिए ।
गाँव के बाहर से आये श्रमिकों जिनको होम आइसोलेशन में रखा गया है, उनसे 14 दिवस
तक कोई भी कार्य नहीं लिया जाना चाहिए ।
क्रमांक/3614/मार्च-291/जैन
स्वामी रामकृष्ण परमहंस वेलफेयर सोसायटी ने दिए मजदूरों को भोजन
के पैकेट
जबलपुर, 29 मार्च,
2020
कलेक्टर
कार्यालय के आग्रह पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस वेलफेयर सोसायटी के सदस्यों द्वारा जबलपुर
शहर और ग्रामीण क्षेत्र रांझी के रास्ते दूसरे जिलों को जाने वाले मजदूरों को भोजन
के पैकेट उपलब्ध कराए गए।यह कार्य रोजाना संस्था के सदस्यों द्वारा किया जा रहा है।
100 पैकेट भोजन के अलावा कच्चा राशन भी गरीब और निराश्रित लोगों को दिया जा रहा है।
क्रमांक/3615/मार्च-292/जैन
फसल कटाई के लिए कंबाईन हार्वेस्टर की दर
निर्धारित
किसानों से अधिक दर लेने वालों के
विरूद्ध होगी कार्यवाही
कलेक्टर ने जारी किया आदेश
जबलपुर, 29 मार्च, 2020
कलेक्टर भरत यादव
ने संपूर्ण जिले में कंबाईन हार्वेस्टर से फसल कटाई की दरें निर्धारित कर दी है । इस
बारे में जारी आदेश के मुताबिक मय डीजल 12 सौ रूपए प्रति एकड़ अथवा दो हजार रूपए प्रति
घंटा की दर कंबाईन हार्वेस्टर से फसल कटाई की निर्धारित की गई है ।
किसानों से कंबाईन
हार्वेस्टर द्वारा फसल कटाई के लिए कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर की मांग
किये जाने पर संबंधित हार्वेस्टर मालिक के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी । कंबाईन
हार्वेस्टर से फसल कटाई के लिए यह दर संपूर्ण जिले के लिए एक समान रूप से लागू होगी
।
हार्वेस्टर से
फसल कटाई में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम को लेकर शासन-प्रशासन एवं स्वास्थ्य
विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा ।
क्रमांक/3616/मार्च-293/मनोज
ओपन मार्केट स्कीम से गेहूँ के फ्लोर मिलर्स के लिये प्रदाय व्यवस्था
जबलपुर, 29 मार्च,
2020
भारतीय खाद्य
निगम द्वारा ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंतर्गत गेहूँ के फ्लोर मिलर्स और गेहूँ से विभिन्न
उत्पाद बनाने वाले निर्माताओं को गेहूँ प्रदाय करने की व्यवस्था की गई है। फ्लोर मिलर्स
एवं गेहूँ से विभिन्न उत्पाद बनाने वाले निर्माताओं द्वारा उनकी क्षमता अनुसार इस स्कीम
में बगैर ऑन-लाईन निविदा के भारतीय खाद्य निगम से गेहूँ निर्धारित दर पर क्रय किया
जा सकेगा। इसके लिये भारतीय खाद्य निगम में पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। यह
व्यवस्था गेहूँ को क्रय कर उसके पुन: विक्रय करने के लिये ले जाने के लिये नहीं है।
क्रेता द्वारा यह जानकारी संबंधित संभागीय प्रबंधक के ई-मेल आई.डी. पर भेजी जा सकती
है।
ओपन मार्केट
स्कीम में गेहूँ प्रदाय के लिये भारतीय खाद्य निगम द्वारा जिले की पीडीएस की आवश्यकता
को छोड़कर शेष सरप्लस मात्रा की गणना के बाद गोदामों को चिन्हांकित किया जाएगा एवं
उन्हीं चिन्हित गोदामों से गेहूँ का उठाव क्रेता को करना होगा। क्रेता द्वारा क्रय
मात्रा की संपूर्ण राशि कर सहित भारतीय खाद्य निगम के संभागीय कार्यालय में भौतिक रूप
से अथवा ऑनलाईन ट्रांजेक्शन से जमा करने के बाद उसकी पुष्टि कर संबंधित भारतीय खाद्य
निगम के संबंधित संभागीय कार्यालय द्वारा रिलीज आर्डर जारी किया जाएगा, जिसकी एक प्रति
संबंधित उठाव करने वाले जिले के कलेक्टर के ई-मेल पर भी भेजी जाएगी। रिलीज आर्डर की
भौतिक प्रति संबंधित क्रेता को भारतीय खाद्य निगम के संभागीय कार्यालय से प्राप्त करनी
होगी। रिलीज आर्डर की भौतिक प्रति के आधार पर कलेक्टर से क्रेता को अधिकार-पत्र प्राप्त
करना होगा। क्रेता की क्षमता की पुष्टि के बाद कलेक्टर अधिकार-पत्र जारी करेंगे। कार्य
की सुविधा के हिसाब से कलेक्टर अधिकार-पत्र जारी करने के लिये अपने किसी वरिष्ठ राजस्व
अधिकारी, जो डिप्टी कलेक्टर के पद से निम्न न हो या जिला आपूर्ति अधिकारी को प्राधिकृत
कर सकेंगे। अधिकार-पत्र प्राप्त होने के बाद ही क्रेता को स्कंध का प्रदाय किया जा
सकेगा।
इस व्यवस्था
में उपभोक्ता द्वारा प्रति सप्ताह 10 से 5000 मीट्रिक टन तक क्षमता अनुसार गेहूँ क्रय
किया जा सकेगा। किसी भी उपभोक्ता को 10 मीट्रिक टन से कम मात्रा में गेहूँ एक बार में
विक्रय नहीं किया जा सकेगा।
चिन्हित
गोदामों से स्टॉक जारी करने की व्यवस्था पूर्ववत् रहेगी। चिन्हित गोदामों से गेहूँ
का उठाव करने के लिये लेबर्स, ट्रकों इत्यादि की समुचित व्यवस्था क्रेता को करना होगी।
कोरोना वायरस के कारण लॉक-डाउन की स्थिति में जिला प्रशासन संबंधित क्रेता को ट्रकों
के मूव्हमेंट एवं हम्माल आदि के लिये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। जिलों से इस विक्रय
व्यवस्था अनुसार प्रतिदिन उठाव किये गये गेहूँ की एकजाई रिपोर्ट भारतीय खाद्य निगम
के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा संचालनालय खाद्य-नागरिक आपूर्ति विभाग को प्रेषित करनी
होगी।
राज्य शासन
ने कलेक्टरों से कहा है कि प्रदेश में भण्डारित स्कंध के शीघ्र निराकरण एवं खाद्यान्न
की खुले बाजार में उपलब्धता बनाये रखने के लिये इस स्कीम में अधिक से अधिक गेहूँ का
विक्रय कराया जाए। साथ ही सुनिश्चित किया जाए कि विक्रित गेहूँ रि-सायकल होकर उपार्जन
केन्द्रों पर किसी भी दशा में न आ पाये। किसी प्रकार की कठिनाई और अन्य जानकारी के
लिये श्री चन्द्रेश ठाकरे, डीजीएम, एफसीआई से मोबाइल नम्बर-09109192812 पर सम्पर्क
किया जा सकता है।
क्रमांक/3617/मार्च-294/मनोज