News.27.03.2020_B


संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
मृगनयनी एम्पोरियम में उपलब्ध रहेंगे हैंड सेनिटाइजर
जबलपुर 27 मार्च 2020
      राज्य शासन ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए मृगनयनी एम्पोरियम में हैंड सैनिटाइजर किफायती दर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। प्रमुख सचिव एमएसएमई तथा आयुक्त उद्योग श्री मनु श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य लघु उद्योग निगम द्वारा संचालित एम्पोरियम पर यह हैंड सैनिटाइजर प्रथम चरण में 27 मार्च से भोपाल तथा इंदौर में उपलब्ध होंगे। अगले चरण में ग्वालियर जबलपुर और रीवा के एंपोरियम में उपलब्ध होंगे। सैनिटाइजर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने बताया कि 90 मिली सैनिटाइजर का मूल्य 50 रूपये तथा 180 मिली के सेनिटाइजर का मूल्य 90 रूपये रखा गया है।
एम्पोरियम में इस दौरान अन्य विक्रय संचालित नहीं होगा। एक समय में 3 से अधिक ग्राहकों को एम्पोरियम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मांग के अनुसार स्वास्थ्य विभाग अन्य अस्पतालों तथा जिला प्रशासन को भी हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जा सकेगा।
क्रमांक/3580/मार्च-257/मनोज॥

विदेश से लौटे मध्यप्रदेशवासियों की सूची जनहित में जारी
जबलपुर 27 मार्च 2020
      राज्य शासन ने 15 फरवरी के बाद विदेश से लौटने वाले 12 हजार 125 मध्यप्रदेशवासियों की सूची जन स्वास्थ्य संरक्षण के हित में जारी की है। साथ ही कहा गया है कि जिन लोगों में संक्रमण की संभावना हो सकती, उन्हें होम क्वारेंटाइन में रहना। इन लोगों को सामुदायिक प्रयास से प्रोटोकाल का अनुशरण करने के लिये प्रेरित किया जायेगा। यदि किसी क्वारेंटाइन्ड व्यक्ति द्वारा प्रोटोकाल का अनुशरण नहीं किया जाता है, तो इसकी सूचना तत्काल जिला कंट्रोल रूम अथवा हेल्पलाइन नंबर 104 पर देने को कहा गया है।
जन समुदाय से अपील की गई है कि वह अपने आसपास रह रहे क्वारेंटाइन्ड व्यक्तियों के प्रति सदभावना रखें। यदि कभी भी उनके स्वास्थ्य की कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो तत्काल अपने जिला कंट्रोल रूम में सूचना दें। सभी क्वारेंटाइन्ड व्यक्ति को स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरंतर निगरानी में रखा जा रहा है। टेली मेडिसिन के माध्यम से इन सभी व्यक्तियों को डाक्टर्स द्वारा मेडिकल काउंसलिंग दी जायेगी।
क्रमांक/3581/मार्च-258/मनोज॥

कोविद-19 संदिग्ध प्रकरणों के लिये होम क्वारेंटाईन की मार्गदर्शिका एवं दिशा निर्देश
जबलपुर 27 मार्च 2020
      राज्य शासन ने होम क्वारेंटाईन में रह रहे व्यक्ति के लिये मार्ग दर्शिका एवं दिशा निर्देश जारी किये हैं। कहा गया है कि इन व्यक्तियों को :-
1. साफ हवादार कमरे में रखें जिसमें अटेच्ड शौचालय उपलब्ध हो। व्यक्ति को किसी भी अन्य कमरे में ना जाने दिया जाये।
2. अगर परिस्थतिवश किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति के साथ उसी कमरे में रहना पड़े, तो कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें।
3. पृथक कमरा नहीं होने एवं अधिक सदस्य होने की स्थिति में चिन्हांकित अस्पतालों में बनाये गये क्वारेंटाईन वार्ड में रखा जाये।
4. वृद्धजन, गर्भवती महिलाएँ, छोटे बच्चों एवं ऐसे बीमार व्यक्ति, जिन्हें उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, अस्थमा एवं कैंसर आदि बीमारियाँ हो, से दूर रखा जाये।
5. घर से बाहर ना निकलने दिया जाये। किसी भी स्थिति में सामाजिक अथवा धार्मिक आयोजन जैसे शादी अथवा प्रार्थना सभा में सम्मलित ना होने दिया जाये।
होम क्वारेंटाईन में रह रहे व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित सावधानियाँ बरती जायें:-
1. बार-बार साबुन एवं पानी से हाथ धोये जायें अथवा एल्कोहल युक्त सेनेटाईजर से हाथ साफ किये जायें।
2. घरेलू समान जैसे खाने के बर्तन, उपयोग किये कपड़े एवं चादरें परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साझा ना किया जाये तथा स्वयं धोये जायें।
3. हमेशा सर्जिकल मास्क लगाया जाये तथा हर 6 से 8 घण्टे बाद मास्क बदल कर बन्द ढक्कन वाले कूडेदान में निष्पादन किया जाये। डिस्पोजेबल मास्क का पुन: उपयोग ना करें।
4. कपडे़ के मास्क को उपयोग करने के बाद स्वयं अच्छी तरह से साबुन से धोकर धूप में सुखाकर एवं प्रेस करने के बाद ही पुन: उपयोग में लायें।
5. स्वयं के शरीर का तापमान नियमित अन्तराल पर जांचा जाये।
6. अगर खांसी, बुखार तथा सांस लेने में तकलीफ हो, तो तुरन्त अपने जिले में कोविद-19 कंट्रोल रूम के टेलीफोन नम्बर 104, 181 पर सम्पर्क करें।
7. होम क्वारेंटाईन के दौरान खुद को रचनात्मक गतिविधियों जैसे व्यायाम तथा योग आदि में व्यस्त रखें। नियमित रूप से पौष्टिक आहार एवं पानी का सेवन किया जाये।
होम क्वारेंटाईन में रह रहे व्यक्ति के परिवारजनों द्वारा निम्नलिखित सावधानियाँ बरती जायें:-
1. होम क्वारेटाईन में रह रहे व्यक्ति की देखभाल परिवार के किसी एक निश्चित व्यक्ति द्वारा ही की जाये।
2. होम क्वारेंटाईन में रह रहे व्यक्ति द्वारा उपयोग किये कपडे़ ना झटके जायें तथा शारीरिक सम्पर्क में ना आया जाये।
3. संक्रमित सतह तथा कपड़ों को छूते समय डिस्पोजेबल दस्तानों का उपयोग किया जाये।
4. मेहमानों अथवा बाहरी व्यक्तियों को आने-जाने ना दिया जाये।
5. होम क्वारेंटाईन में रह रहे व्यक्ति में कोविद-19 के लक्षण पाये जाने पर उसके सम्पर्क में आये सभी व्यक्तियों को 14 दिन के लिये होम क्वारेंटाईन किया जाये तथा पुन: अतिरिक्त 14 दिन के लिये होम क्वारेंटाईन किया जाये अथवा जब तक कि ऐसे व्यक्तियों की लैब रिपोर्ट नेगेटिव ना जा जाये।
6. वातावरण की स्वाच्छता सुनिश्चित करने हेतु होम क्वारेटाईन में रह रहे व्यक्ति द्वारा छूई गई सतहों को 1 प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईट या साबुन के घोल से बार-बार साफ किया जाये।
क्रमांक/3582/मार्च-259/मनोज॥