संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
आधे
घंटे में बिक गये कैदियों द्वारा बनाये गये मास्क
जबलपुर, 16 मार्च,
2020
कलेक्टर भरत
यादव की पहल पर केन्द्रीय जेल के बंदियों द्वारा बनाये गये मास्क आज आधा घंटे के
भीतर ही हाथों-हाथ बिक गये। स्वास्थ्य विभाग की मापदंडों के मुताबिक सूती कपड़े
से बनाये गये ये मास्क कलेकटर कार्यालय के मार्गदर्शन कक्ष और कलेकट्रेट भवन में
महिला स्व-सहायता समूहों के उत्पादों के प्रदर्शन के लिए स्थापित कृतिका आउटलेट पर
विक्रय हेतु रखे गये थे ।
आम नागरिकों
को सात रूपये की दर पर उपलब्ध कराये जा रहे मास्क की बिक्री की शुरूआत कलेक्टर भरत
यादव ने की । केन्द्रीय जेल के कैदियों के साथ-साथ वृद्धाश्रम के वृद्धजनों द्वारा
तैयार किये गये मास्क भी कलेक्टर कार्यालय के मार्गदर्शन कक्ष में बिक्री हेतु रखे
गये थे । संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय के मुताबिक नागरिकों को मंगलवार को भी
कलेक्टर कार्यालय के मार्गदर्शन कक्ष और कृतिका आउटलेट से सात रूपये की दर पर
मास्क उपलब्ध कराये जायेंगे ।
आज से रियायती दर पर छोटे पैक में
मिलेंगे हैंड सेनिटाइजर:
जिला
प्रशासन ने आम नागरिकों को कम कीमत पर हैण्ड सेनिटाइजर उपलब्ध कराने की पहल भी की
है । हैण्ड सेनिटाइजर मंगलवार से रेडक्रॉस द्वारा संचालित वृद्धाश्रम तथा
कलेक्ट्रेट स्थित “कृतिका” आउटलेट एवं कलेक्टर कार्यालय के मार्गदर्शन कक्ष से 30
रूपये की न्यूनतम कीमत पर आम नागरिकों को उपलब्ध कराये जायेंगे ।
औद्योगिक
क्षेत्र रिछाई स्थित हेलाईड केमिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित ये हैण्ड
सेनिटाइजर 50 मिली लीटर के पैक में होंगे । इन्हें आसानी से पैंट या शर्ट के
पॉकेट अथवा पर्स में रखा जा सकेगा ।
क्रमांक/3452/मार्च-129/जैन
रेडक्रास सोसायटी ने साउथ एवेन्यू मॉल में किया स्वास्थ्य
परीक्षण
जबलपुर 16 मार्च
2020
कलेक्टर एवं अध्यक्ष इंडियन रेडक्रास सोसायटी भरत यादव के
निर्देशानुसार एवं सचिव इंडियन रेडक्रास सोसायटी के मार्गदर्शन में आज साउथ एवेन्यू
मॉल में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक
चिकित्सकों द्वारा लगभग 500 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाईयों का वितरण किया
गया। शिविर में चिकित्सकों द्वारा कोरोना संक्रमण की जांच कर दवाईयां वितरित की गईं।
शिविर में डॉ अंशुल अग्रवाल, डॉ संजना सिहोसे, डॉ सरोज सिंह, अशोक कुमार गोंटिया,
जादूगर एसके निगम एवं सुनील गर्ग, सदस्य रेडक्रास आदि का सराहनीय योगदान रहा।
क्रमांक/3453/मार्च-130/मनोज॥
कोरोना
वायरस से सतर्कता के बतौर कलेक्टर ने सामूहिक कार्यक्रमों, जुलूस, सम्मेलनों के
आयोजन पर लगाई रोक
धारा
144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
पूर्व
में जारी अनुमतियां भी निरस्त
जबलपुर, 16 मार्च,
2020
कोरोना
वायरस के संक्रमण की रोकथाम के उपायों को लेकर केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा जारी
की गई एडवायजरी का जिले में सख्ती से पालन कराने जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर भरत
यादव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर
जिले में सार्वजनिक कार्यक्रमों, जुलूस, धरना, रैली, प्रदर्शन, चल समारोह तथा
इण्डोर एवं आउटडोर सामूहिक भोज और सम्मेलनों के आयोजन पर रोक लगा दी है । इसके साथ
ही इस तरह के आयोजनों की पूर्व में जारी अनुमतियां भी निरस्त कर दी हैं ।
जिला
दंडाधिकारी श्री यादव ने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों
में कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव के लिए ऐसे सभी प्रकार के आयोजनों को प्रतिबंधित
किया जा रहा है जिनमें अधिक संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना हो ।
उन्होंने कहा कि विशेष परिस्थितियों या आवश्यक होने पर ही इस तरह के निजी अथवा
सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन की अनुमति
प्राप्त कर ही किया जा सकेगा ।
जिला
दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में निजी एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक
लगाने के साथ-साथ स्कूल-कॉलेज, सिनेमा हॉल, मैरिज हॉल, सार्वजनिक पुस्तकालय, वाटर
पार्क, जिम, स्वीमिंग पूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों को 31 मार्च तक बंद रखने तथा
कर्मचारियों की बायोमैट्रिक उपस्थिति लेने पर भी रोक लगा दी गई है ।
कर्मचारियों-अधिकारियों की अधिकारिक यात्रा, प्रशिक्षण एवं शासकीय समारोहों
को 31 मार्च तक स्थगित करने के निर्देश प्रतिबंधात्मक आदेश में दिये गये हैं ।
प्रतिबंधात्मक आदेश में बीस या बीस से अधिक लोगों की सभाओं एवं आयोजनों पर भी रोक
लगाई गई है । आदेश में कहा गया है कि आवश्यक होने पर अपर जिला मजिस्ट्रेट
अपने-अपने क्षेत्र में ऐसे आयोजनों की अनुमति स्वास्थ्य विभाग की अनुशंसा के आधार
पर दे सकेंगे । अनुमति मिलने के बाद इस तरह के आयोजनों में आयोजकों को मास्क, हैंड
सेनिटाइजर एवं हाथ धोने की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा ।
प्रतिबंधात्मक आदेश में जिला दंडाधिकारी ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के
मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवायजरी के अनुसरण में विदेश से आने वाले
नागरिकों को स्क्रीनिंग और जाँच के बाद ही जिले में प्रवेश की अनुमति होगी ।
जिले में स्थित सभी होटल एवं लॉज संचालकों के लिए विदेश से आने वाले नागरिकों की
सूचना तत्काल मुख्य चिकित्सा अधिकारी और कलेक्टर कार्यालय को देना अनिवार्य किया
गया है । जिले में स्थित सभी शासकीय एवं निजी अस्पतालों तथा क्लीनिक के लिए
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करना तथा सर्दी, खांसी, बुखार एवं
सांस लेने में तकलीफ वाले रोगियों के लिए अलग से ओपीडी बनाना जरूरी किया गया है ।
कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति की
सूचना छुपाने वालों पर भी होगी दंडात्मक कार्यवाही:
जिला
दंडाधिकारी भरत यादव ने प्रतिबंधात्मक आदेश में कोरोना वायरस को लेकर गलत सूचना
देने वाले एवं सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने वाले व्यक्तियों के साथ-साथ
कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति की सूचना न देने तथा सूचना छिपाने वाले व्यक्तियों
पर दंडात्मक कार्यवाही की चेतावनी भी दी है । आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस
के संक्रमण से बचाव के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले फेस मास्क एवं हैंड सेनिटाइजर
के अनाधिकृत संग्रहण और अनुचित लाभ प्रापत करने के लिए अत्यधिक कीमत पर इनका
विक्रय करने वालों के विरूद्ध अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत
दांडिक कार्यवाही की जायेगी ।
जिला
दंडाधिकारी द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर जारी
प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे जिले में लागू हो गया है ।
प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की
धारा 188 के तहत कठोर कार्यवाही की चेतावनी दी गई है । प्रतिबंधात्मक आदेश 31
मार्च तक संपूर्ण जिले में प्रभावशील रहेगा ।
क्रमांक/3454/मार्च-131/जैन
खाद्य एवं औषधि विभाग के अमले ने की दो प्रतिष्ठानों
की आकस्मिक जांच
दोनों के लायसेंस निलंबित
जबलपुर 16 मार्च
2020
कलेक्टर भरत यादव के निर्देशानुसार खाद्य
सुरक्षा विभाग के अमले द्वारा आज
राइट टाउन स्थित नटराज
नमकीन कारखाने एवं नाइट
मील रेस्टोरेन्ट की
शिकायत मिलने पर आकस्मिक जांच
की गई।
खाद्य
एवं औषधि निरीक्षक अम्बरीश दुबे के मुताबिक जांच की कार्यवाही के दौरान नटराज नमकीन
कारखाने में लाइसेंस नही
पाया गया। यहां भारी गंदगी
में चिप्स का
निर्माण होते पाया
गया। खाद्य औषधि विभाग के अमले द्वारा जांच के दौरान चिप्स
व पाम आइल
के नमूने लेकर
कारखाने को सील कर
दिया गया।
इसी प्रकार नाइट मील रेस्टोरेन्ट में
अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थो का
निर्माण कर आनलाइन सप्लाई
किया जा रहा
था। वेज नानवेज
खाद्य पदार्थो को
एक साथ फ्रिज
में रखा गया
था। लाईसेंस निलंबित कर
रेस्टोरेन्ट को सील कर
बंद करा दिया
गया है।
क्रमांक/3455/मार्च-132/जैन॥