News.18.03.2020_B


संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
स्वस्थ व्यक्तियों को मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं—श्री यादव
नागरिकों से सभी जरूरी एहतियात बरतने का कलेक्टर ने किया आग्रह
जबलपुर, 18 मार्च, 2020
     कलेक्टर भरत यादव ने जिले के नागरिकों से कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे से बचने सभी जरूरी एहतियात बरतने औैर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करने का आग्रह करते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा किये जा रहे प्रयासों में सहभागी बनने का आग्रह किया है ।
     कलेक्टर श्री यादव ने कहा कि आम नागरिकों को नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने से डरने की जरूरत नहीं है ।  उन्होंने कहा कि यह समय सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से इस चुनौती के सामने डटकर खड़े रहने का है । कलेकटर ने बाजार में मास्क और हैंड सेनिटाइजर की अनुपलब्धता पर प्रशासन की ओर से उठाये जा रहे कदमों का उल्लेख करते हुए कहा कि केन्द्रीय जेल जबलपुर और वृद्धाश्रम के साथ-साथ अब रेडीमेड गारमेंट्स काम्पलेक्स से भी स्वास्थ्य विभाग के मापदण्डों के मुताबिक मास्क बनवाये जा रहे हैं ।  उन्होंने बताया कि कलेक्टर कार्यालय में महिला स्व-सहायता समूहों के उत्पादों के विक्रय के लिए स्थापित कृतिका आउटलेट से न्यूनतम कीमत पर हैण्ड सेनिटाइजर आम लोगों को वितरित किये जा रहे हैं ।
     श्री यादव ने कहा कि नागरिकों को मास्क और हैंड सेनिटाइजर उपलब्ध कराने के ये कदम केवल सांकेतिक हैं और लोगों को जागरूक बनाने का प्रयास मात्र है ।  हालांकि उन्होंने साफ किया कि स्वस्थ व्यक्तियों को मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है ।  उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा केवल सर्दी-खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ से पीड़ित मरीजों को ही मास्क पहनना अनिवार्य बताया गया है ।  इसके साथ ही ऐसे मरीजों के उपचार में लगे चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों तथा मरीजों की तीमारदारी में लगे परिजनों के लिए भी मास्क लगाने की आवश्यकता विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा बताई गई है ।
     श्री यादव ने कहा कि चिकित्सा विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने हैंड सेनिटाइजर के स्थान पर साफ पानी और साबुन से 20 से 25 सेकेण्ड तक अच्छे से और बार-बार हाथ धोने को भी पर्याप्त बताया है ।  उन्होंने नागरिकों को सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित मरीजों से सुरक्षित दूरी बनाये रखने, उनके संपर्क में न आने तथा अपने आंख, नॉक, मुंह को बार-बार न छूने एवं खाँसते और छींकते समय रूमाल या टिशू पेपर से नॉक, मुंह को ढंकने की सलाह भी दी ।
     श्री यादव ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के प्रयासों के तहत जिला प्रशासन द्वारा लागू किये गये प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने में सहयोग करने का आग्रह भी नागरिकों से किया है । उन्होंने अफवाहों, गलत सूचनाओं और दुष्प्रचार से बचने का अनुरोध भी लोगों से किया है ।  श्री यादव ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह मुस्तैद है और सभी जरूरी इंतजाम किये गये हैं । उन्होंने स्वयंसेवी, सामाजिक एवं व्यावसायिक संगठनों से भी कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण और बचाव के उपायों से लोगों को जागरूक करने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है ।
क्रमांक/3475/मार्च-152/जैन


पीडीएस की राशन दुकानों को कोरोना वायरस से मुक्त रखने के दिशा-निर्देश जारी
जबलपुर 18 मार्च 2020
राज्य शासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानों पर उपभोक्ताओं को नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिये विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं। राशन विक्रेता के लिये मॉस्क और सेनेटाइजर का उपयोग आवश्यक कर दिया गया है।
संचालक खाद्य-नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री अविनाश लवानिया द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत राशन दुकानों के विक्रेताओं से कहा गया है कि दुकान नियमित रूप से खोलें और पात्र परिवारों को सतत रूप से राशन का वितरण करें। दुकान पर अधिक उपभोक्ता एक साथ एकत्रित हों तथा वे एक-दूसरे से आवश्यक दूरी पर रहें। राशन वितरण करते समय हितग्राहियों के मध्य न्यूनतम 3 मीटर की दूरी रखी जाए। यथासंभव यह कोशिश की जाए कि वृद्ध एवं बीमार उपभोक्ताओं को राशन प्राप्त करने दुकान पर आना पड़े। यदि फिर भी ऐसे हितग्राही दुकान पर आते हैं, तो उनकी लाइन अलग से लगवाई जाए और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर राशन वितरण किया जाए।
बायोमेट्रिक मशीन के स्केनर को सेनेटाइजर से साफ करने के निर्देश
राशन दुकानों के विक्रेताओं से कहा गया है कि बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर प्रत्येक उपभोक्ता को राशन वितरण के बाद मशीन के स्केनर को सेनेटाईजर से साफ कराया जाए। इसके लिये दुकान पर पर्याप्त मात्रा में सेनेटाईजर रखा जाए। जिन उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन में कठिनाई होती है, उन्हें आगामी माह में भी राशन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करें। निर्देश जारी किये गये हैं कि पीडीएस की प्रत्येक दुकान पर विक्रेता और सहयोगी भी राशन वितरण करते समय मास्क का उपयोग अवश्य करें और अपने हाथों को भी बार-बार सेनेटाईजर से साफ करें।
क्रमांक/3473/मार्च-150/मनोज॥ 

उच्च पदों पर क्रमोन्नति के लिये भर्ती नियमों में संशोधन करने के निर्देश
जबलपुर 18 मार्च 2020
सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी किये हैं कि जब तक उच्च न्यायालय में पदोन्नति का प्रकरण विचाराधीन है, तब तक राज्य प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की तरह प्रदेश के शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को भी उच्च पदों पर दी जाने वाली क्रमोन्नति के लिये सभी विभाग अपने भर्ती नियमों में संशोधन करने की कार्यवाही करे। ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में विगत 8 फरवरी 2020 को मंत्रियों, अधिकारियों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सम्पन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया था। सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह की पहल पर अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री के. के. सिंह ने इस बारे में सभी विभागों को आवश्यक कार्यवाही करने के लिये निर्देश जारी किये थे।
क्रमांक/3474/मार्च-151/मनोज॥