News.19.03.2020_B


संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु
उच्च न्यायालय परिसर में बरती जाये हर जरूरी सतर्कता
मुख्य न्यायाधिपति जस्टिस श्री मित्तल ने जारी किये दिशा-निर्देश
जबलपुर, 19 मार्च, 2020
     मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति जस्टिस श्री अजय कुमार मित्तल ने प्रशासनिक न्यायाधीश जस्टिल श्री संजय यादव, जस्टिस श्री प्रकाश श्रीवास्तव, जस्टिस श्री सुजॉय पॉल एवं उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल श्री राजेन्द्र कुमार वाणी के साथ आज गुरूवार को उच्च न्यायालय परिसर का भ्रमण किया और नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर जरूरी दिशा-निर्देश दिये ।
     मुख्य न्यायाधिपति जस्टिस श्री मित्तल ने भ्रमण के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी एवं गाइडलाइन का उच्च न्यायालय परिसर में सख्ती से पालन कराने पर बल दिया है । उन्होंने उच्च न्यायालय भवन में सेनिटाइजेशन एवं साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी भ्रमण के दौरान दिये ।
     मुख्य न्यायाधिपति ने जारी दिशा-निर्देशों में कहा है कि फ्लू, बुखार, सर्दी, खांसी एवं सांस लेने में तकलीफ के लक्षण होने पर उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को तत्काल डॉक्टर से परामर्श लेना होगा । इसके साथ ही ऐसे कर्मचारियों के सहकर्मियों को भी इसकी सूचना तुरंत रजिस्ट्रार जनरल को देनी होगी । दिशा-निर्देशों के मुताबिक उच्च न्यायालय के कर्मचारी यथासंभव कार्य के दौरान अपने सहकर्मियों से एक मीटर की दूरी बनाये रखेंगे । इसी के साथ दोपहर तीन बजे के बाद फाइलिंग सेक्शन द्वारा कोई भी याचिका, आवेदन, दस्तावेज इत्यादि स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही प्रकरणों से संबंधित सार्वजनिक संव्यवहार किया जायेगा ।
     दिशा-निर्देशों में सभी कर्मचारियों से कहा गया है कि वे अपने कार्यस्थल पर साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें । उच्च न्यायालय परिसर में संचालित सभी केंटीन, फोटोकॉपी शाप एवं अन्य सभी दुकानों को 31 मार्च तक पूरी तरह बंद रखने के निर्देश भी दिये गये हैं ।  दिशा-निर्देशों में उच्च न्यायालय के भीतर सभी अधिवक्तागण, अधिवक्ताओं के लिपिक एवं आम जनता यथासंभव एक स्थान पर अधिक संख्या में एकत्रित नहीं होने तथा अकारण उपस्थित नहीं होने के निर्देश भी दिये गये हैं ।
क्रमांक/3488/मार्च-165/जैन  

ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को बीमा कंपनी से संपर्क कर नुकसान की
सूचना देने का आग्रह
जबलपुर, 19 मार्च, 2020
     उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास डॉ. एस.के. निगम ने जिले में आज हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की सूचना बीमा कंपनी के प्रतिनिधि को देने का आग्रह प्रभावित किसानों से किया है ।
     उप संचालक किसान कल्याण ने कहा है कि प्रभावित किसान ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की सूचना ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के जबलपुर मंडल कार्यालय के सहायक प्रबंधक ओमप्रकाश प्रजापति को मोबाइल नंबर 9340327081 पर दे सकते हैं ।  उन्होंने बताया कि फसलों को हुए नुकसान की सूचना कृषि विभाग द्वारा भी अपने स्तर पर बीमा कंपनी को दी जा रही है ।
क्रमांक/3489/मार्च-166/जैन  


आबकारी नीति के क्रियान्वयन के लिए मंत्रि-परिषद समिति का गठन
जबलपुर, 19 मार्च, 2020
राज्य शासन द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए आबकारी नीति के क्रियान्वयन के लिए मंत्रि-परिषद समिति का गठन किया गया है। समिति में वाणिज्य कर मंत्री श्री ब्रजेन्द्र सिंह राठौर, वित्त, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकीय मंत्री श्री तरूण भनोत मंत्री एवं नर्मदा घाटी विकास एवं पर्यटन मंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल को सदस्य मनोनीत किया गया है।
अपर मुख्य सचिव वाणिज्य कर को समिति का सचिव बनाया गया है। यह समिति आबकारी नीति के क्रियान्वयन के साथ आनुषांगिक विषयों पर निर्णय ले सकेगी साथ ही, परिस्थितिवश निर्मित स्थिति पर राजस्व हित में आवश्यक एवं तात्कालिक नीतिगत निर्णय ले सकेगी।
क्रमांक/3482/मार्च-159/मनोज
मंत्री परिषद द्वारा मुख्यमंत्री के निर्णयों की पुष्टि
जबलपुर 19 मार्च 2020
मुख्यमंत्री द्वारा लिये गये निर्णयों की मंत्रि-परिषद द्वारा पुष्टि की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं। आदेश में लेख है कि मुख्यमंत्री द्वारा अभी तक लिये गये निर्णयों की मंत्रि-परिषद द्वारा पुष्टि की जाती है।
क्रमांक/3483/मार्च-160/मनोज॥

रेरा में 30 अप्रैल तक केवल अंतिम तर्क के प्रकरणों में प्रत्यक्ष सुनवाई
शेष निर्धारित प्रकरणों की ऑनलाईन होगी सुनवाई
जबलपुर 19 मार्च 2020
.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा नोवल कोरोना वायरस के सक्रंमण से बचाव के लिये प्राधिकरण में 30 अप्रैल 2020 तक केवल उन्हीं प्रकरणों में पक्षकार अथवा उनके अधिवक्ताओं की उपस्थिति प्रत्यक्ष सुनवाई के लिए अपेक्षित होगी, जो अंतिम तर्क के लिए निर्धारित हैं। शेष प्रकरणों की सुनवाई ऑनलाईन होगी।
अभी अंतिम तर्क के लिये नियत नहीं हुए प्रकरणों में ऑनलाइन पेशी होगी। इसमें उत्तर-प्रतिउत्तर केवल ऑनलाइन ही पूर्व निर्धारित पेशी दिनांक तक प्राधिकरण को ईमेल secretary.rera@mp.gov.in पर भेजना होगा। पक्षकार की भौतिक उपस्थिति नहीं होगी। प्राधिकरण द्वारा इन प्रकरणों में प्राप्त उत्तर तथा प्रति उत्तर के आधार पर आगामी पेशी की सूचना, ईमेल के माध्यम से पक्षकारों को अलग से दी जायेगी। मात्र अंतिम तर्क के लिए प्रत्यक्ष सुनवाई निर्धारित होगी। यह व्यवस्था 30 अप्रैल तक लागू रहेगी।
क्रमांक/3485/मार्च-162/मनोज॥

कोरोना वायरस के विरूद्ध खान-पान से प्रतिरोधक क्षमता विकसित करें

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की नागरिकों से अपील

जबलपुर 19 मार्च 2020
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने प्रदेश के नागरिकों से अपील की है कि नोवल कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए वे अपने खान-पान को ऐसा रखें, जिससे उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो। उन्होंने कहा है कि आवश्यकता होने पर डॉक्टर की सलाह एवं उपयोगी दवाएँ भी जरूर लें। श्री कमल नाथ ने नागरिकों से कहा कि आपने इस बीमारी की रोकथाम के प्रति जो सतर्कता और सावधानी बरती है और जो जागरूकता दिखाई है, वह सराहनीय है। इसे आगे भी निरंतर जारी रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाले दिनों में सतर्क रहने की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने नागरिकों से कहा है कि नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण का फैलाव और इसके खतरों से आप सभी परिचित हैं। पूरे विश्व में कोरोना का प्रभाव हम देख रहे है। इसे महामारी भी घोषित किया जा चुका है। मध्यप्रदेश में भी इसे संक्रामक रूप घोषित किया गया है।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि नागरिकों के अनुशासित व्यवहार और प्रयासों से ही प्रदेश के इंदौर और भोपाल जैसे शहर स्वच्छता में देश में अव्वल स्तर पर पहुँचे हैं। यही अनुशासित और संयमित व्यवहार कोरोना को रोकने में मदद करेगा। श्री कमल नाथ ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए वे सभी उपाय किए हैं, जिन्हें अपनाने की सलाह भारत सरकार और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दी है। आप सब भी इसका पालन करें। अनावश्यक एक जगह एकत्र ना हों। जब तक अत्यंत अनिवार्य नहीं हो, यात्रा करने से बचें। घरों में और आसपास सफाई रखें। साबुन और पानी से हाथ धोएं। छींकते समय नाक और मुंह ढकें। सर्दी और फ्लू से प्रभावित लोगों के पास जाने से बचें। कोरोना वायरस के संक्रमण और इसके फैलाव की रोकथाम के बारे में जो नागरिक जागरूक हो चुके हैं, वे अपनी वैज्ञानिक एवं अन्य जानकारी नागरिकों को भी दें। राज्य सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली है। आप सबके सहयोग से हम कोरोना के संक्रमण से सुरक्षित रह पाएंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नोवल कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिये सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, मेरिज हॉल, सार्वजनिक पुस्तकालय, वॉटर पार्क, जिम, स्वीमिंग-पूल, आँगनवाड़ी आदि को आगामी आदेश तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। कार्यालयों में कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था को बंद किया गया है। सांस्कृतिक समारोह, सार्वजनिक समारोह, आधिकारिक यात्राओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को स्थगित किया गया है। विकासखण्ड स्तर तक शांति समीतियों की बैठक आयोजित कर स्थानीय जन-प्रतिनिधियों और धर्म गुरूओं के माध्यम से नोवल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिये लोगों को जागरूक करने को कहा जा रहा है। धार्मिक प्रमुखों से कम से कम धार्मिक समारोह करने का आग्रह किया गया है। इसके साथ ही, 20 से अधिक लोगों की सभाओं को रोकने के लिये कानूनी उपाय भी किए जा रहे हैं। इसके साथ ही शासकीय एवं अशासकीय अस्पतालों में भी सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा हर नागरिक सुरक्षित रहे, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आप भी सहयोग करें और स्वयं के साथ ही पूरे परिवार, आस-पड़ोस और समाज में कोरोना वायरस को रोकने के लिए जो भी संभव हो, सभी सहयोग दें। मंत्रि-परिषद की बैठक में भी प्रदेश, देश और विश्व स्तर पर रोकने के लिये किये गये उपायों को ध्यान में रखकर, प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा और बचाव के लिये कई आवश्यक निर्णय लिये गये हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि आइये एकजुटता के साथ इस कोरोना वायरस बीमारी के प्रकोप को नाकामयाब करें।
क्रमांक/3486/मार्च-163/मनोज॥

भोपाल के एक होटल पर कोरोना वायरस की संभावना पर गाइड-लाइन अनुसार कार्यवाही

फ्लोर खाली कराकर सभी कर्मचारियों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण
प्रदेश में अभी तक कोई पाजीटिव प्रकरण नहीं

जबलपुर 19 मार्च 2020
भोपाल के महाराणा प्रताप नगर स्थित एक होटल में नोवल कोरोना वायरस के संभावित मरीजों की जानकारी मिलते ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा केन्द्र सरकार की गाइडलाईन अनुसार त्वरित कार्यवाही की गई। यात्री जिस कमरे में ठहरा था, उस कमरे सहित इस फ्लोर के सभी कमरों को तत्काल खाली करवा दिया गया है। होटल में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों का चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, जिसमें सभी कर्मचारी स्वस्थ पाये गये। संभावित चार मरीजों को सर्विलेंस एवं आईसोलेशन में रखा गया है
नोवल कोरोना वायरस बीमारी का प्रदेश में अभी तक कोई पाजीटिव प्रकरण नहीं है। संक्रमण से निपटने के लिये राज्य शासन ने निगरानी और नियंत्रण के उपायों को सुदृढ़ किया है। राज्य सर्विलेंस इकाई से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज तक नोवल कोरोना वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले 1000 यात्रियों की पहचान की जा चुकी है। इनमें से 541 यात्री अपने घरों में आइसोलेशन में रखे गए हैं तथा 382 यात्रियों का सर्विलेंस पूरा हो चुका है।
संभावित 43 प्रकरणों के सेम्पल जाँच के लिए NIV पुणे, इन्दिरा गाँधी शासकीय मेडिकल कॉलेज नागपुर, एम्स भोपाल एवं एन.आई.आर.टी.एच. जबलपुर भेजे गए थे, जिनमें से 29 की रिपोर्ट निगेटिव आई है तथा 14 की रिपोर्ट आना बाकी है। इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, छतरपुर और ग्वालियर एयरपोर्ट पर प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। आज तक 12 हजार 32 यात्रियों की इन्दौर,भोपाल,ग्वालियर, छतरपुर एवं जबलपुर एयरपोर्ट में स्क्रीनिंग की जा चुकी है। बीमारी की जानकारी और मार्गदर्शन के लिये राज्य स्तर पर क्रियाशील कॉल सेन्टर 104 को अब तक 1764 काल प्राप्त हुई है।
क्रमांक/3487/मार्च-164/मनोज॥