News.15.03.2020


संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
कोरोना वायरस की रोकथाम के प्रयासों में दवा विक्रेता भी बनेंगे
प्रशासन के सहभागी
दवा विक्रेताओं के साथ बैठक में सीएमएचओ ने कहा
दस रूपये से अधिक कीमत पर न बेचें मास्क
जबलपुर, 15 मार्च, 2020
     कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किये जा रहे प्रयासों में दवा विक्रेता भी सहभागिता निभायेंगे । जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनीष मिश्रा की अध्यक्षता में आज रविवार को संपन्न हुई बैठक में दवा विक्रेताओं ने आम नागरिकों को मास्क एवं हैंड सेनिटाइजर की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित कराने का भरोसा भी प्रशासन को दिया है ।  विक्टोरिया अस्पताल में आयोजित की गई इस बैठक में जबलपुर केमिस्ट ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधीर भठीजा एवं सचिव चन्द्रेश जैन भी मौजूद थे ।
     मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मिश्रा ने बैठक में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा उठाये जा रहे कदमों की जानकारी दवा विक्रेताओं को दी । उन्होंने दवा के थोक एवं फुटकर विक्रेताओं से मास्क और हैंड सेनिटाइजर की कालाबाजारी रोकने में प्रशासन का सहयोग का आग्रह किया । डॉ. मिश्रा ने कहा कि केन्द्र शासन ने कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए मास्क और हैंड सेनिटाइजर को अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल कर लिया है ।  यदि कोई विक्रेता या मेडिकल स्टोर्स इनकी कालाबाजारी करता पाया जायेगा तो उस पर अधिनियम के प्रावधानों के दांडिक कार्यवाही की जायेगी ।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मेडिकल स्टोर्स संचालकों को सूती कपड़े से बने मास्क दस रूपये से अधिक कीमत पर न बेचने के निर्देश भी दिये हैं । उन्होंने कहा कि दस रूपये से अधिक कीमत पर मास्क का विक्रय किया गया तो प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जायेगी । मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मिश्रा ने कहा कि दवा विक्रेता अपनी दुकानों पर केन्द्रीय जेल जबलपुर के बंदियों द्वारा बनाये जा रहे सूती कपड़े के मास्क आम नागरिकों को विक्रय हेतु रख सकते हैं।
बैठक में दवा विक्रेताओं एवं मेडिकल स्टोर्स के संचालकों को सूती कपड़े से बने मास्क का विक्रय करने के साथ-साथ मास्क के उपयोग के बारे में लोगों को जानकारी देने का अनुरोध भी किया गया । दवा विक्रेताओं से कहा गया कि वे मेडिकल स्टोर्स पर आने वाले लोगों को बतायें कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए एन-95 अथवा सर्जिकल मास्क की आवश्यकता नहीं है। साधारण सूती कपड़े से बना मास्क ही पहनना इसके लिए काफी है । दवा विक्रेताओं को अपनी दुकानों पर कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण और उससे बचने एवं रोकथाम के उपायों का प्रचार-प्रसार से संबंधित पोस्टर-बैनर भी लगाने के निर्देश दिये गये हैं । इसके साथ ही दवा विक्रेताओं को बिना मैन्युफैक्चरिंग लायसेंस के हैंड सेनिटाइजर का क्रय-विक्रय करने पर कार्यवाही की चेतावनी भी बैठक में दी गई ।
     बैठक में थोक एवं फुटकर दवा विक्रेताओं के संगठन जबलपुर केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के प्रयासों में सक्रिय सहभागिता और सहयोग का भरोसा दिया । एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रशासन द्वारा निर्धारित कीमत से अधिक पर कपड़े के मास्क का विक्रय करने वाले अथवा हैंड सेनिटाइजर की कालाबाजारी करने वाले विक्रेताओं के विरूद्ध प्रशासन द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का एसोसिएशन समर्थन करेगा ।
     बैठक में जबलपुर केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सचिव चन्द्रेश जैन ने बताया कि एसोसिएशन द्वारा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रेरणा से विजय नगर में स्थापित श्रमदान पावरलूम में भी सूती कपड़े के मास्क बनवाये जा रहे हैं।           
क्रमांक/3440/मार्च-117/जैन
श्रवण बाधित दिव्यांगजनों को कोरोना वायरस से बचने के उपायों की जानकारी देने
सांकेतिक भाषा में वीडियो तैयार
जबलपुर, 15 मार्च, 2020
     नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए अपनाये जा रहे उपायों के तहत जबलपुर जिले ने अनूठी पहल करते हुए श्रवण बाधित दिव्यांगों को सांकेतिक भाषा में कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण और इससे बचाव के उपायों की जानकारी देने का वीडियो तैयार किया है ।
     कलेक्टर भरत यादव के निर्देश पर जिला पंचायत के सीईओ प्रियंक मिश्रा द्वारा सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के माध्यम से तैयार कराये गये इस वीडियो में शासकीय श्रवण बाधित विद्यालय जबलपुर के शिक्षक एस.के. सिंह एवं प्रतिमा सिंह द्वारा श्रवण बाधित दिव्यांगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों तथा क्या करें-क्या न करें पर सांकेतिक भाषा में विस्तार से जानकारी दी गई है।
     संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय आशीष दीक्षित के मुताबिक सांकेतिक भाषा में तैयार किये गये इस वीडियो को प्रदेश भर में प्रसारित करने के लिए सामाजिक न्याय विभाग के भोपाल स्थित मुख्यालय को भेजा जायेगा ।
क्रमांक/3441/मार्च-118/जैन
आज से कलेक्ट्रेट स्थित काउंटर पर विक्रय हेतु उपलब्ध रहेंगे
कैदियों द्वारा बनाये गये मास्क
जबलपुर, 15 मार्च, 2020
     नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के उपायों के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के प्रयासों के साथ-साथ जिला प्रशासन द्वारा सोमवार से कलेक्ट्रेट भवन में महिला स्व-सहायता समूहों के उत्पादों के विक्रय हेतु स्थापित “कृतिका” आऊटलेट से बंदियों द्वारा बनाये गये मास्क भी आम लोगों को उपलब्ध कराये जायेंगे ।
     सूती कपड़ से केन्द्रीय जेल में तैयार किये गये मास्क आम लोगों को सात रूपये की दर पर उपलब्ध कराये जायेंगे । कलेक्टर श्री भरत यादव ने नागरिकों से कलेक्ट्रेट स्थित आउटलेट से मास्क खरीदने का अनुरोध किया है । उन्होंने सामाजिक एवं व्यावसायिक संगठनों से भी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए किये जा रहे प्रयासों में भागीदार बनने और आम लोगों को सूती कपड़े के मास्क नि:शुल्क उपलब्ध कराने की अपील की है । उन्होंने मास्क के उपयोग के बारे में लोगों को जागरूक किये जाने की आवश्यकता बताते हुए सामाजिक एवं व्यावसायिक संगठनों से इस दिशा में भी पहल करने का आग्रह किया है ।
मंगलवार से छोटे पैक में मिलेंगे हैंड सेनिटाइजर:
     प्रशासन ने आम नागरिकों को कम कीमत पर हैण्ड सेनिटाइजर उपलब्ध कराने की पहल भी की है । हैण्ड सेनिटाइजर मंगलवार से रेडक्रॉस द्वारा संचालित वृद्धाश्रम तथा कलेक्ट्रेट स्थित “कृतिका” आउटलेट एवं कलेक्टर कार्यालय के मार्गदर्शन कक्ष में न्यूनतम कीमत पर आम नागरिकों को उपलब्ध रहेंगे ।
     औद्योगिक क्षेत्र रिछाई स्थित हेलाईड केमिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित ये हैण्ड सेनिटाइजर 50 मिली लीटर के पैक में होंगे ताकि इन्हें आसानी से पैंट या शर्ट के पॉकेट अथवा पर्स में रखा जा सके । कंपनी द्वारा कलेक्टर श्री भरत यादव के अनुरोध पर न्यूनतम कीमत पर आम लोगों को ये हैण्ड सेनिटाइजर उपलब्ध कराये जायेंगे ।
क्रमांक/3442/मार्च-119/जैन
कलेक्टर ने कोचिंग क्लासों को 31 मार्च तक बंद रखने के दिए आदेश
जबलपुर 15 मार्च 2020
कलेक्टर श्री भरत यादव ने कोरोना वायरस के संक्रमण से छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के मद्देनजर जबलपुर जिले में स्थित सभी कोचिंग कक्षाओं एवं कोचिंग सेंटर्स को 31 मार्च तक बन्द रखने के आदेश दिए हैं कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के उपायों के तहत एहतियात के तौर पर आज रविवार को दिया गया यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है
क्रमांक/3443/मार्च-120/जैन॥
मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना के तहत 1 एचपी से लेकर 7.5 एचपी के
सोलर पम्प के लिए मिलेगा अनुदान
जबलपुर 15 मार्च 2020
    मध्यप्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना के तहत् प्रदेश के दो लाख किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पम्प स्थापना की योजना स्वीकृत की गई है। सोलर पम्प की स्थापना से किसानों को ऐसे क्षेत्र जहाँ विद्युत ग्रिड की पहुँच नहीं है, वहाँ भी सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकेंगे। मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना किसानों को सिंचाई का स्थाई स्त्रोत प्रदत्त करने के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
    मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना में किसानों को पहली बार 7.5 एच.पी. का पम्प भी अनुदान पर दिए जाने का प्रावधान रखा गया है, जिससे उस क्षेत्र के किसानों को भी सोलर पम्प का लाभ मिल सकेगा, जहाँ बोर की गहराई अधिक है। मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना के तहत् आवेदन पोर्टल https://.cmsolarpump.mp.gov.in  के माध्यम से किए जा सकते हैं। किसानों को पंजीयन के समय पांच हजार रूपए की राशि जमा करानी होगी तथा शेष राशि सर्वे उपरांत किसान की उपयोगिता व योग्य क्षमता के सोलर पम्प चयन करके देना होगी। योजना के तहत 1 एच.पी. से लेकर 5 एच.पी. क्षमता के लिए डी.सी. पम्प उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी प्रकार 7.5 एच.पी. क्षमता में ए.सी. एवं डी.सी दोनों प्रकार के पम्प उपलब्ध कराने का प्रावधान हैं।
सोलर पम्प के प्रकार एवं उसमें हितग्राही किसान की अंशदान राशि का विवरण
    मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना के अंतर्गत 1 एच.पी. डी.सी. सोलर पम्प हेतु कृषक का अंशदान 19,000 रूपये, 2 एच.पी. डी.सी. सरफेस सोलर पम्प हेतु कृषक का अंशदान 23,000 रूपये, 2 एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल सोलर पम्प हेतु कृषक का अंशदान 25,000 रूपये, 3 एच.पी. डी.सी. सोलर पम्प हेतु कृषक का अंशदान 36,000 रूपये, 5 एच.पी. डी.सी. सोलर पम्प हेतु कृषक का अंशदान 72,000 रूपये तथा 7.5 एच.पी. डी.सी. सोलर पम्प एच.पी. ए.सी. सोलर पम्प हेतु कृषक का अंशदान 1,35,000 रूपये योजना के अंतर्गत निर्धारित किया गया है।
    इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश के सभी किसान पात्र हैं। सोलर पम्प का लाभ इस शर्त पर दिया जाएगा कि किसान की कृषि भूमि के उस खसरे/खसरे बटांकन पर भविष्य में विद्युत पम्प लगाए जाने पर उसको विद्युत प्रदाय पर कोई अनुदान देय नहीं होगा। किसान द्वारा यह स्वप्रमाणीकरण भी दिया जाएगा कि वर्तमान में किसान के उस खसरे/खसरे बटांकन की भूमि पर विद्युत पम्प संचालित/संयोजित नहीं हैं। यदि सम्बन्धित किसान उक्त विद्युत पम्प का कनेक्शन विच्छेद करवा लेता है अथवा उस पर प्राप्त अनुदान छोड़ देता है तब उसे सोलर पम्प पर अनुदान दिया जा सकता है। इस योजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम के जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी के माध्यम से किया जा रहा है।
क्रमांक/3444/मार्च-121/मनोज॥
आकांक्षा योजना के आवेदन 20 मार्च तक वेबसाइट पर उपलब्ध
जबलपुर 15 मार्च 2020
    आकांक्षा योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में आदिवासी विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिये आवेदन-पत्र विभागीय वेबसाइट www.tribal.mp.gov.in/MPTASS पर अपलोड कर दिया गया है। इच्छुक छात्र-छात्राएँ अपने आवेदन 20 मार्च 2020 तक भर सकते हैं।
    अनुसूचित जनजाति के ऐसे छात्र-छात्राएं जो कक्षा 11वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत रहते हुए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा जेईई, नीट्स/एम्स, क्लेट की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए चार संभागीय मुख्यालयों जबलपुर, इंदौर, भोपाल एवं ग्वालियर में द्विवर्षीय निःशुल्क कोचिंग दिए जाने हेतु आकांक्षा योजना संचालित है। योजना के अंतर्गत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति देय होगी एवं कोचिंग के साथ-साथ आवास सुविधा एवं कक्षा 11वीं एवं 12वीं में शिक्षण की सुविधा भी प्रदाय की जाएगी।
क्रमांक/3445/मार्च-122/मनोज॥

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अब मास्क और हैंड सैनिटाइजर भी
जबलपुर 15 मार्च 2020
    विगत कुछ सप्ताहों के दौरान कोविड-19 (कोरोना वायरस) के मौजूदा प्रकोप और कोविड-19 प्रबंधन के लिए लॉजिस्टिक संबंधी चिंताओं के परिप्रेक्ष्य में तथा यह भी देखते हुए कि मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर या तो बाजार में अधिकांश विक्रेताओं के पास उपलब्ध नहीं है अथवा बहुत अधिक कीमतों पर काफी मुश्किल से उपलब्ध हो रहे हैं, सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की अनुसूची में संशोधन करते हुए, इन वस्तुओं को दिनांक 30 जून, 2020 तक आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित करने के लिए एक आदेश अधिसूचित किया है। सरकार ने विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत एक एडवाइजरी भी जारी की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत, राज्य, विनिर्माताओं के साथ विचार-विमर्श करके उनसे इन वस्तुओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाने, आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू बनाने के लिए कह सकते हैं जबकि विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत राज्य इन दोनों वस्तुओं की अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) पर बिक्री सुनिश्चित कर सकते हैं।
    इन दोनों वस्तुओं के संबंध में, राज्य अपने शासकीय राजपत्र में अब केंद्रीय आदेश को अधिसूचित कर सकते हैं और इसके लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपने स्वयं के आदेश भी जारी कर सकते हैं और संबंधित राज्यों में व्याप्त परिस्थितियों के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार की शक्तियां वर्ष 1972 से 1978 के आदेशों के माध्यम से राज्यों को पहले ही प्रत्यायोजित की जा चुकी हैं। अतः, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम और चोरबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत किसी उल्लंघनकर्ता को 7 वर्ष के कारावास अथवा जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है तथा चोरबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत, उसे अधिकतम 6 माह के लिए नजरबंद किया जा सकता है।
    यह निर्णय सरकार और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर के उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण आदि को विनियमित करने और इन वस्तुओं की बिक्री और उपलब्धता को सहज बनाने तथा आदेश के उल्लंघनकर्ताओं आदि एवं इनके अधिमूल्यन, कालाबाजारी आदि में शामिल व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के सशक्त बनाएगा। इससे आम जनता को दोनों वस्तुओं की उचित कीमतों पर अथवा अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) की सीमा में उपलब्धता बढ़ेगी। राज्यों को उपरोक्त दोनों वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ताओं द्वारा शिकायतें दर्ज कराने के लिए राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन का प्रचार करने की सलाह भी दी जाती है। इस संबंध में उपभोक्ता अपनी शिकायतें राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नम्बर 1800-11-4000 पर तथा ऑनलाइन शिकायतें www.consumerhelpline.gov.in, विभाग की वेबसाइट www.consumeraffairs.nic.in, dsadmin-ca@nic.in और dirwm-ca@nic.in, secy.doca@gov.in पर भी दर्ज करा सकते हैं।
क्रमांक/3446/मार्च-123/मनोज॥