संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
31 मार्च तक जिले में टोटल लॉकडाउन घोषित
कलेक्टर ने जारी किये आदेश
जिले की सीमायें भी सील
लोक परिवहन सेवायें भी प्रतिबंधित
जबलपुर,
23 मार्च, 2020
कोरोना
वायरस के संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने
जिले में 31 मार्च तक टोटल लॉकडाउन घोषित कर दिया है । इस बारे में दंड प्रक्रिया
संहिता की धारा 144 के तहत कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि टोटल
लॉकडाउन के दौरान किसी भी व्यक्ति को घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी । आदेश में
संपूर्ण जिले की राजस्व सीमा को भी सील कर दिया गया है और सड़क, रेल अथवा किसी भी
माध्यम से जिले की सीमा में बाहरी लोगों के आगमन को प्रतिबंधित कर दिया गया है ।
इसी के साथ जिले में निवासरत नागरिकों के भी जिले की सीमा से बाहर जाने पर तत्काल
प्रभाव से रोक लगा दी गई है ।
आदेश
में टोटल लॉकडाउन की अवधि के दौरान केन्द्र शासन के संस्थानों सहित सभी शासकीय,
अर्द्ध शासकीय, अशासकीय कार्यालयों तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी बंद किया
गया है । इसी तरह समस्त लोक परिवहन सेवाओं के संचालन को भी प्रतिबंधित किया
गया है । जिनमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटोरिक्शा, ई-रिक्शा भी शामिल हैं । अंतर जिला
एवं ट्रेन सेवा पर भी इस दौरान रोक रहेगी ।
सभी निर्माण कार्य भी बंद : धार्मिक
स्थलों पर प्रवेश प्रतिबंधित:
जिला
दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में टोटल लॉकडाउन के दौरान सभी प्रकार के निर्माण
कार्यों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है । आदेश में सभी धार्मिक स्थलों में आमजनों के
प्रवेश पर रोक लगा दी गई है । सामूहिक आरती, पूजा, तकरीर, लंगर, हवन, प्रवचन,
प्रार्थना, सामूहिक भोज, भण्डारे पर भी इस दौरान रोक रहेगी । धार्मिक स्थलों पर
केवल पुजारी, मौलवी एवं पादरी को पूजा-अर्चना की छूट होगी ।
आदेश में
जिला दंडाधिकारी ने लोगों से घरों में ही रहने कहा है । आदेश में कहा गया है
कि लोग घर पर ही रहें एवं सिर्फ अत्यावश्यक सेवा के लिए निकटतम सेवा प्रदाता तक ही
जाने की स्व-घोषणा के आधार पर उनहें अनुमति होगी । लेकिन इसमें भी उन्हें स्वास्थ्य
विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी और सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा-निर्देशों का पालन करना
होगा ।
आवश्यक सेवाओं को रहेगी छूट:
जिला
दंडाधिकारी द्वारा टोटल लॉकडाउन के जारी आदेश में राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस,
विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका पंचायत, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल जैसी
अत्यावश्यक सेवाओं वाले विभागों के कर्मचारी-अधिकारियों तथा प्रिंट एवं
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकॉम इंटरनेट, पोस्टल सेवा तथा शासकीय कार्यालयों के लेखा
शाखा के कर्मचारियों को मुक्त रखा गया है ।
सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक खुले
रहेंगे बैंक:
कलेक्टर
द्वारा टोटल लॉकडाउन के आदेश में बैंकों को भी मुक्त किया गया है । राज्य सतरीय
बैंकर्स समिति की अनुशंसा पर बैंकिंग सेवा को अतिआवश्यक सेवा में शामिल किया गया
है । टोटल लॉकडाउन के दौरान बैंक शाखाओं में ग्राहकों को नगद राशि के लेन-देन, चैक्स
का क्लियरेंस एवं रेमिटेंस के साथ-साथ तथा शासकीय बैंकिंग व्यवहार जैसी सुविधायें
चालू रहेंगी । बैंकों की एटीएम सेवायें भी इस दौरान चालू रहेंगी । टोटल लॉकडाउन के
दौरान बैंकों की कार्यावधि सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगी ।
परिचय पत्र रखना होगा साथ:
टोटल
लॉकडाउन के दौरान लगाये गये प्रतिबंधों में इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय विभागों
के कर्मचारियों को केवल ड्यूटी के प्रयोजन से मुक्त रखा गया है । लेकिन उन्हें इस
दौरान अपने साथ फोटो परिचय पत्र रखना होगा ।
दवा, दूध, सब्जी, राशन दुकानों को
छूट:
प्रतिबंधों
से दवा दुकान और हॉस्पिटल, फल-सब्जी एवं किराना दुकान, दूध की दुकान, सांची
पार्लर, राशन दुकान, दीनदयाल रसोई तथा रेस्टॉरेंट एवं होटल की होम डिलेवरी, होम
टिफिन व पार्सल सेवाओं को मुक्त रखा गया है । पेट्रोल पम्प, एलपीजी गैस की आपूर्ति
संबंधी सेवाओं को भी प्रतिबंधात्मक आदेश से मुक्त किया गया है । घर-घर दूध बाँटने
वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर के हॉकर्स को सुबह 6.30 बजे से सुबह 9.30 बजे तक
लॉकडाउन से छूट दी गई है ।
कंट्रोल रूम, पुलिस थाने या एसडीएम से
मिलेगी निर्धारित प्रारूप में वाहन से आने-जाने की अनुमति:
टोटल
लॉकडाउन के आदेश में कहा गया है कि बहुत आवश्यक होने पर यदि किसी व्यक्ति को
जबलपुर जिले से बाहर जाना है अथवा जबलपुर जिले में प्रवेश करना है तो संबंधित
पुलिस थाने से निर्धारित प्रारूप में इसकी अनुमति के पास प्राप्त कर अपने निजी
वाहन से आ-जा सकेगा ।
इसी तरह
टोटल लॉकडाउन के दौरान जिले की सीमा के भीतर निजी वाहन अथवा अन्य साधन से आने जाने वाले व्यक्ति कलेक्ट्रेट स्थित कंट्रोल रूम , दमोह नाका स्थित स्मार्ट सिटी के कंट्रोल एन्ड कमांड सेंटर में बनाये गए इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम तथा सम्बन्धित एसडीएम कार्यालय अथवा पुलिस थानों से लें निर्धारित
प्रारूप में
अनुमति
के पास ले सकेंगे। व्यावसायिक वाहनों को भी सम्बन्धित एसडीएम ,पुलिस थानों और कंट्रोल रूम से निर्धारित
प्रारूप में अनुमति के पास जारी किये जायेंगे।
आदेश में
मास्क, सेनिटाइजर, दवाइयां, एटीएम वाहन, एलपीजी गैस सिलेण्डर के वाहन, पशुचारा
वाले वाहन एवं अन्य आवश्यक सेवा वाले वाहनों की जिले में प्रवेश एवं निकासी की
अनुमति होगी। आवश्यक वस्तुओं, दवाइयों, एलपीजी गैस आदि का उत्पादन करने वाले
उद्योगों को जिला दंडाधिकारी अथवा अपर जिला दंडाधिकारी या संबंधित एसडीएम से
अनुमति प्राप्त करने के बाद इन उद्योगों एवं उनसे संबंधित कर्मचारी इन प्रतिबंधों
से मुक्त रहेंगे ।
टोटल
लॉकडाउन के आदेश में अत्यावश्यक सेवाओं, वस्तुओं एवं संस्थाओं से जुड़े उद्योग,
परिवहन, भंडारण, वितरण, व्यापार से संबंधित समस्त सेवायें एवं इससे जुड़े मानव
संसाधन को भी मुक्त रखा गया है । आदेश में कहा गया है कि टोटल लॉकडाउन के दौरान
लगाये गये प्रतिबंधों से मुक्त की गई संस्थाओं और सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों एवं
व्यक्तियों को स्वास्थ्य विभाग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा ।
आदेश में
साफ तौर पर कहा गया है कि टोटल लॉकडाउन के दौरान लगाये प्रतिबंधों से दवा, दूध,
फल, सब्जी, किराना और राशन जैसी अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों को दी गई छूट के
दौरान सामग्री लेने आने वाले हर व्यक्ति के बीच कम से कम दो मीटर की दूरी बनाये
रखनी होगी । दुकानों पर लोगों के इकट्ठे होने की स्थिति में संबंधित दुकानदार के
खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।
जिला
दंडाधिकारी द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश में कहा
गया है कि प्रतिबंधों के उल्लंघन की स्थिति में दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय
दंड संहिता की धारा 188 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
क्रमांक/3538/मार्च-215/जैन
कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए इंटीग्रेडेट कंट्रोल
रूम बना
आम नागरिक कर सकेंगे संपर्क
जबलपुर 23 मार्च 2020
कोरोना
वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के उपायों के तहत आम नागरिकों की सहूलियत एवं
शिकायतों के लिए जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट स्थित जिला स्तरीय कंट्रोल रूम के
अलावा चंडालभाटा दमोहनाका स्थित स्मार्ट सिटी के कंट्रोल एण्ड कमाण्ड सेंटर में
एकीकृत कंट्रोल रूम स्थापित किया है।
इस
कंट्रोल रूम में कोरोना वायरस से संबंधित सूचनाएं देने के साथ-साथ साधारण सर्दी-जुकाम
एवं बुखार की स्थिति में नागरिक संपर्क कर सकेंगे और चिकित्सकीय परामर्श ले सकेंगे
। इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम से कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण एवं इससे बचाव के
उपायों की जानकारी भी लोगों को दी जाएगी।
एकीकृत
नियंत्रण कक्ष चौबीस घंटे चालू रहेगा । यहां पन्द्रह टेलीफोन लाइनें स्थापित
की गई हैं । आम नागरिक इस कंट्रोल रूम से 0761-2637501 से लेकर 0761-2637515 तक के
दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर सकेगा । कंट्रोल रूम में आने वाली हर कॉल की वायस
रिकार्डिंग की जायेगी और उन पर उचित कार्यवाही की जायेगी । आधुनिक सुविधाओं से लैस
इस कंट्रोल रूम में चिकित्सक भी तैनात रहेंगे और सर्दी-बुखार से पीड़ित मरीजों के
फोन आने पर उन्हें परामर्श देंगे ।
जिला पंचायत
के सीईओ प्रियंक मिश्रा के मुताबिक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम में मुख्यमंत्री
हेल्पलाइन नंबर 181 तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थापित हेल्पलाइन नंबर 104 को भी
लिंक किया गया है । इन हेल्पलाइन नंबरों में जिले से संबंधित कोरोना वायरस से जुड़ी
सूचनाओं को दर्ज किया जायेगा तथा लोगों को उचित परामर्श उपलब्ध कराया जायेगा ।
इसके अलावा जरूरत पड़ने पर सर्दी-खांसी और साधारण बुखार से पीड़ित व्यक्तियों की
एम्बुलेंस सेवा 108 के माध्यम से घर पर चिकित्सकों को भेजकर जांच की जाएगी एवं
दवायें प्रदान की जायेगी ।
इंटीग्रेटेड
कंट्रोल रूम में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के प्रयासों के तहत गठित रैपिड
रिस्पांस टीमों को भी लिंक किया गया है । कोरोना वायरस से संबंधित कोई भी सूचना
मिलने पर रैपिड रिस्पांस टीमों को फौरन स्थल पर पहुंचने के निर्देश कंट्रोल रूप से
दिये जायेंगे । इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम में जिले में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं,
अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों, डॉक्टर्स एवं पैरामेडिकल स्टॉफ का डेटाबेस भी
अपलोड किया जायेगा । इसके साथ ही कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम में लगे
विभिन्न विभागों के अधिकारियों के दूरभाष नंबर सहित सभी जानकारी भी यहां दर्ज की
जायेंगी ।
क्रमांक/3539/मार्च-216/जैन
भांग
एवं भांगघोटा की फुटकर बिक्री की दुकानों हेतु
टेंडर
से निष्पादन 27 को
जबलपुर 23 मार्च 2020
जबलपुर जिले
की भांग की तेरह तथा भांगघोटा की चार फुटकर बिक्री दुकानों का वर्ष 2020-21 के लिए
टेंडर के माध्यम से निष्पादन 27 मार्च को किया जायेगा । भांग तथा भांगघोटा की इन
सत्रह दुकानों का निष्पादन एक समूह में किया जायेगा । इच्छुक पार्टियों को अपने
टेंडर 27 मार्च की सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक कलेक्टर कार्यालय की आबकारी शाखा
में प्रस्तुत करने होंगे । दुकानों का टेंडर के माध्यम से निष्पादन सोमवार 27
मार्च को ही शाम 4 बजे से कलेक्टर कार्यालय की आबकारी शाखा में किया जायेगा ।
निष्पादित की जाने वाली भांग एवं भांगघोटा की फुटकर बिक्री की दुकानों के समूह, उनके आरक्षित मूल्य,
देय अर्नेस्टमनी तथा सेल पेपर भांग की खपत आदि की जानकारी कार्यालय सहायक आबकारी आयुक्त जबलपुर से अवकाश के दिनों सहित किसी भी दिन कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है। निष्पादन की शर्ते एवं निर्बन्धन टेण्डर के समय,
निष्पादन स्थल पर भी पढ़कर सुनाये जायेंगे। यदि किसी कारणवश
उपरोक्त तिथि में टेण्डर की कार्यवाही पूरी नहीं हुई तो कलेक्टर जबलपुर द्वारा
घोषित अन्य किसी भी दिन व समय पर टेण्डर की कार्यावाही की जा सकेगी।
क्रमांक/3540/मार्च-217/जैन