NEWS -23-10-2020-A

 संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर

मध्य प्रदेश शासन

समाचार

 मिड़की, ककरेहटा और नरीला में बनी गौशालाओं का कलेक्टर ने किया निरीक्षण

जबलपुर, 23 अक्टूबर 2020

कटंगी-मझौली प्रवास के दौरान कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा ने ग्राम मिड़की, ककरेहटा और ग्राम नरीला में मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना के तहत निर्मित गौशालाओं का निरीक्षण  किया । श्री शर्मा ने इन गौशालाओं के निर्माण की गुणवत्ता की सराहना करते हुये इनका संचालन शीघ्र प्रारम्भ करने के निर्देश दिये । उन्होंने गौशालाओं के लिये स्थाई विद्युत कनेक्शन लेने के तथा गौशाला से लगी भूमि पर चारागाह का विकास करने के निर्देश भी निरीक्षण के दौरान दिये हैं । गौशालाओं के निरीक्षण के मौके पर जिला पंचायत के सीईओ प्रियंक मिश्रा, एसडीएम सीहोर सी पी गोहल भी मौजूद थे ।

क्रमांक/6289/अक्टूबर-309/जैन

 कटंगी फीवर क्लीनिक का भी किया निरीक्षण

जबलपुर, 23 अक्टूबर 2020

कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा ने कटंगी और मझौली क्षेत्र के आज के अपने प्रवास के दौरान प्राथमिक स्वास्थ केंद्र कटंगी और यहाँ स्थित फीवर क्लीनिक का निरीक्षण भी किया । इस मौके पर श्री शर्मा ने प्राथमिक स्वास्थ केंद्र की ओपीडी,भर्ती मरीजों और उपलब्ध संसाधनों ब्यौरा लिया । जिला पंचायत के सीईओ प्रियंक मिश्रा भी इस अवसर पर उनके साथ थे ।

कलेक्टर ने प्राथमिक स्वास्थ केंद्र के निरीक्षण के दौरान कटंगी क्षेत्र में कोरोना की रोकथाम के लिये किये जा रहे उपायों की समीक्षा भी की । उन्होंने कोरोना टेस्ट हेतु अभी तक लिये गये सेम्पल तथा पॉजिटिव मरीजों के उपचार की व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली ।

फीवर क्लीनिक के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने प्रतिदिन की ओपीडी तथा अभी तक लिये गये सेम्पल ब्यौरा प्राप्त किया । श्री शर्मा ने स्वास्थ परीक्षण कराने फीवर क्लीनिक आ रहे हर व्यक्ति का सेम्पल लेने के निर्देश चिकित्सकों को दिये । उन्होंने होम क्वारन्टीन और होम आइसोलेशन के नियम का कड़ाई से पालन कराने की हिदायत भी दी ।

निरीक्षण के दौरान बीएमओ डॉ आदर्श विश्नोई ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ केंद्र कटंगी में कोरोना मरीजों के उपचार के लिये चार विस्तरों का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। इसके अलावा समीप ही 30 विस्तरों का कोविड केयर सेंटर स्थापित किया गया है ।

क्रमांक/6290/अक्टूबर-310/जैन

 कोई भी पात्र व्यक्ति पेंशन पाने से वंचित न रहे-कलेक्टर

नगर परिषद कार्यालय कटंगी में हितग्राही मूलक योजनाओं की समीक्षा

जबलपुर, 23 अक्टूबर 2020

नायब तहसीलदार कार्यालय के निरीक्षण के बाद कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने नगर परिषद कार्यालय कटंगी पहुँचकर हितग्राही मूलक योजनाओं की प्रगति तथा कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिये नगर परिषद द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की ।  जिला पंचायत की सीईओ प्रियंक मिश्रा भी इस दौरान उनके साथ थे ।

श्री शर्मा ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों को समय पर पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुये कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति पेंशन पाने से वंचित न रहे इस ओर नगरीय क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी खास ध्यान देना होगा । कलेक्टर ने सम्बल योजना के तहत हितग्राहियों को सहायता राशि का भुगतान समय पर करने की हिदायत दी । उन्होंने कहा कि संबल योजना के हितग्राहियों को सहायता राशि के भुगतान में किसी तरह की शिकायत नहीं मिलनी चाहिये ।

कलेक्टर ने इस मौके पर कोरोना प्रोटोकॉल के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ मास्क न पहनने और फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये । श्री शर्मा ने  दुर्गा पंडालों में कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय प्रदर्शित करते बैनर-पोस्टर लगाने के लिये नगर परिषद की सराहना भी की । उन्होंने दुर्गा पण्डालों को प्रतिदिन सेनिटाइज करने की तथा कटंगी नगर की साफ-सफाई व्यवस्था का ब्यौरा भी लिया । कलेक्टर ने दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिये बनाये गये कुंड पर सुरक्षा के सभी इन्तजाम सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये ।

क्रमांक/6291/अक्टूबर-311/जैन

 कलेक्टर ने किया नायब तहसीलदार कार्यालय कटंगी का निरीक्षण

लम्बित राजस्व प्रकरणों का निराकरण पन्द्रह दिन में करने के निर्देश

जबलपुर, 23 अक्टूबर 2020

कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा ने आज शुक्रवार को कटंगी-मझौली क्षेत्र के अपने प्रवास के दौरान  नायब तहसीलदार कार्यालय कटंगी का निरीक्षण कर छह माह से अधिक समय से लंबित राजस्व प्रकरणों का पन्द्रह दिन के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिये हैं ।

श्री शर्मा ने इस मौके पर नायब तहसीलदार न्यायालय में दर्ज दाण्डिक प्रकरणों के निराकरण में भी तत्परता बरतने तथा त्यौहारों के दौरान शांति भंग करने की कोशिश करने वाले तत्वों को बाउंड ओव्हर करने के निर्देश भी दिये हैं ।

कलेक्टर ने कटंगी में दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन की तैयारियों की जानकारी भी  प्राप्त की तथा विसर्जन स्थल पर साफ-सफाई, प्रकाश एवं सुरक्षा के समुचित इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिये ।

नायब तहसीलदार न्यायालय कटंगी के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर के साथ जिला पंचायत के सीईओ प्रियंक मिश्रा भी मौजूद थे ।

क्रमांक/6292/अक्टूबर-312/जैन

 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत आवेदन आमंत्रित

जबलपुर, 23 अक्टूबर 2020

भारत सरकार मत्स्य पालन विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ की गयी है जिसके तहत सभी वर्ग के मत्स्य कृषकों, युवाओं एवं उद्यमियों के लिए स्वरोजगार हेतु अनेक गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य मछली उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि करना आधारभूत संरचना व प्रबंधन के अंतर को कम करना है। मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण व सुदृढ़ीकरण मजबूत मत्स्य पालन प्रबंधन ढांचे की स्थापना करना एवं मछुआरों का कल्याण एवं मत्स्य कृषकों की आय में वृद्धि करना है।

विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं जिसकी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। योजनांतर्गत मत्स्य पालन में रूचि रखने वाले सभी वर्गों के व्यक्तियों को स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण, मत्स्य बीज संवर्धन इकाई निर्माण, सर्कुलर हैचरी का निर्माण, बायोफ्लॉक, आरएएस निर्माण, जलाशय में केज कल्चर, आइस प्लाण्ट की स्थापना, इंसुलेटेड व्हीकल, फिश फीड मिल की स्थापना एवं कियोस्क सेंटर निर्माण के साथ-साथ मछली पालन कार्य से संबद्ध मत्स्य पालक समिति के सदस्यों को मोटर साइकिल विथ आइस बॉक्स, ऑटो रिक्शा विथ आइस बॉक्स, लोडर एवं साइकिल विथ आइस बॉक्स मिश्रित मत्स्य पालन, पंगेशियस पालन के लिए इनपुट्स की व्यवस्था आदि के लिए अनुदान राशि प्रदान की जायेगी। योजना की विस्तृत जानकारी एनएफडीबी की बेवसाइट एवं मछली पालन विभाग के जिला कार्यालय से ली जा सकती है।

योजना के लाभ हेतु इच्छुक व्यक्तियों से सभी दस्तावेजों सहित आवेदन कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग कलेक्ट्रेट परिसर जबलपुर में आमंत्रित किए गए हैं। प्राप्त आवेदनों का जिला स्तरीय समिति द्वारा संग्रहण एवं परीक्षण कर प्रस्ताव संचालनालय भोपाल को प्रेषित किया जायेगा, तदुपरांत इस रोजगारोन्मुखी योजना के तहत स्वीकृत प्राप्त होगी।

क्रमांक/6293/अक्टूबर-313/मनोज

 कृषक पुरस्कार हेतु आवेदन आमंत्रित

जबलपुर, 23 अक्टूबर 2020

      कृषकों द्वारा अपनाई गई कृषि तकनीक, उत्पादकता के आधार पर जिले के समस्त कृषकों से कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम (आत्मा परियोजना) के तहत वर्ष 2019-20 की गतिविधियों के आधार पर कृषक पुरस्कार एवं कृषक समूह पुरस्कार हेतु 15 नवंबर  तक आवेदन किया जा सकता है।

      जिनमें जिले से विभिन्न 5 इंटरप्राईजेस, गतिविधियों में दो-दो कृषकों को मूल्यांकन समिति की अनुशंसा पर 25000 रूपये (पच्चीस हजार) एवं जिले में प्रत्येक विकासखंड से 5 विभिन्न गतिविधियों की एक-एक कृषक को मूल्यांकन समिति की अनुशंसा पर 10000 रूपये (दस हजार) का पुरस्कार तथा 5 विभिन्न गतिविधियों की एक-एक कृषक समूह को मूल्यांकन समिति की अनुशंसा पर 20000 (बीस हजार) का पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। पुरस्कार के विषय में निर्णय लेने का पूर्णाधिकार कलेक्टर सह अध्यक्ष आत्मा गवर्निंग बोर्ड का रहेगा।

      कृषकों से आग्रह है कि पुरस्कार हेतु निर्धारित प्रपत्र विकासखंड के वरिष्ठ क़ृषि विकास अधिकारी, ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर से तथा परियोजना संचालक (आत्मा) समिति जबलपुर से प्राप्त कर सकते है। आवेदन पत्र भरकर 15 नवंबर तक वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर, असिसटेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर विकासखंड - जबलपुर, पनागर, पाटन, शहपुरा, कुंडम, सिहोरा, मझौली तथा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सायं 5 बजे तक जमा कर सकते हैं।

      इसके साथ ही उद्यानिकी कृषक, उद्यान विभाग से, पशुपालक कृषक, पशुपालन विभाग से, मछलीपालन कृषक, मछलीपालन विभाग से एवं कृषि अभियांत्रिकी कृषक, कृषि अभियांत्रिकी विभाग से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। भरे हुये आवेदन संबंधित विभाग से सत्यापन पश्चात 15 नवंबर तक सायं 5 बजे तक जमा किया जा सकता हैं। 

क्रमांक/6294/अक्टूबर-314/मनोज

 वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत संपन्न

एक करोड़ 35 लाख की क्षतिपूर्ति का भुगतान आदेश पारित

जबलपुर, 23 अक्टूबर 2020

       उच्च न्यायालय में आज स्थायी एवं निरतंर लोक अदालत का आयोजन किया गया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति संजय यादव एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजय पॉल के मार्गदर्शन में इसका आयोजन किया गया। उल्लेखनीय बात यह है कि किसी भी पक्षकार या अधिवक्ता को न्यायालय नहीं आना पड़ा, यह लोक अदालत वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा संपन्न हुई और 120 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसमें लगभग एक करोड़, पैतीस लाख सतासी हजार दो सौ अन्ठावन रूपये की क्षतिपूर्ति के भुगतान का आदेश पारित हुआ।

      यह लोक अदालत विशेषतौर पर मोटर क्षतिपूर्ति के मामलों के लिये आयोजित की गई थी। इस हेतु न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला एवं सदस्य दिव्यकीर्ति बोहरे, अधिवक्ता की खंडपीठ का गठन किया गया।

क्रमांक/6295/अक्टूबर-315/मनोज

 पाटन में धान उपार्जन के 25 फर्जी प्रकरणों में नोटिस जारी

तहसीलदार पाटन ने जारी किया नोटिस

जबलपुर, 23 अक्टूबर 2020

      पाटन तहसील के अंतर्गत धान उपार्जन के पंजीयनों की जांच में बड़ी संख्या में फर्जी पंजीयन कराये जाने का खुलासा हुआ है। शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को धान पंजीयन की जांच कराने के निर्देश दिये है।

निर्देशों के पालन में अनुविभागीय अधिकारी आशीष पाण्डेय एवं तहसीलदार प्रमोद चतुर्वेदी द्वारा राजस्व निरीक्ष एवं पटवारियों से धान पंजीयन की बारीकी से जांच कराई गई। जांच में बड़ी संख्या में पाया गया कि किसानों के नाम पर अन्य व्यक्तियों द्वारा स्वयं अथवा सिकमीदार बताते हुये धान उपार्जन का पंजीयन कराया गया है। जब असली भूमिस्वामी किसान से जानकारी ली गई तो यह फर्जीवाड़ा सामने आया कि किसान को बिना सूचना दिये तथा बिना किसी सिकमीनामा के फर्जी पंजीयन कराया गया है। कई पंजीयन में किसानों का नाम एवं समग्र आईडी फर्जी लगाई गई है। कुछ किसानों द्वारा बासमती आदि अच्छे किस्म की धान लगाई गई है, परंतु उनके नाम से सादा धान का पंजीयन करा लिया गया है, जो कि धान उपार्जन के समय बिचौलियों द्वारा किसान के नाम पर अन्य स्थानों से धान लाकर बेचा जाने वाला था। इस तरह के फर्जी पंजीयन कराने वालों को तहसील कार्यालय से नोटिस जारी किये गये है तथा इनके विरूद्ध नियमानुसार एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही की जायेगी।

वर्तमान में 25 लोगों को नोटिस जारी कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। तहसीलदार प्रमोद चतुर्वेदी द्वारा सभी किसानों से अपील की गई कि वह सोसायटी में जाकर अपनी वास्तविक स्थिति देख लें तथा यदि किसी व्यक्ति द्वारा फर्जी पंजीयन कराया गया है तो तत्काल इसकी सूचना तहसील कार्यालय पाटन एवं पुलिस थानों में सूचना दें।

धान पंजीयन सत्यापन के दौरान फर्जी पंजीयन पाये जाने वाले जिन 25 लोगों को नोटिस जारी किया गया है उनमें ग्राम भुंवारा के तेजभान, पौडीकला के सोबरन सिंह, बासन की अनीता विश्वकर्मा, कोनीकला के अनिल, बनवार के प्रदीप कुमार, अमरपुर के जसवंत सिंह, कुंदरपुर के मदन, मालाखुर्द के कल्याण सिंह, मुस्कुरा के शुभम चड़ार, पथरोरा के राजाराम और केशरवाई, ग्राम चदवां के अभिषेक, गोपीबाई और यशवंत तथा ग्राम खैरा के राधेश्याम, पथरोरा के विष्णुप्रसाद, बनवार के भूरे, पौडी के रत्तो, अरविंद, निधान सिंह, मनीष, ममता, हेमेन्द्र, शिवकुमार तथा सिनगौरी की दीपिका ठाकुर शामिल हैं।

क्रमांक/6296/अक्टूबर-316/मनोज

 कमिश्नर ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से की शिक्षा, खनिज के साथ निर्माण कार्यों की समीक्षा

जबलपुर, 23 अक्टूबर 2020

संभागायुक्त श्री बी. चंद्रशेखर ने आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संभाग के सभी संबंधित अधिकारियों से शिक्षा, खनिज,पीआईयू, पीडब्ल्यूडी, आरडीसी और ब्रिज कारपोरेशन के कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए।

शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान शासकीय, अशासकीय स्कूलों की जानकारी, ऑनलाइन टीचिंग में सम्मिलित छात्र-छात्राओं की संख्या व शैक्षणिक प्रगति, निर्माण कार्यों की समीक्षा, शिक्षा विभाग में सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की पेंशन प्रकरण के साथ न्यायलीन तथा लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही उन्होंने निशुल्क साइकिल वितरण व जबलपुर संभाग के सभी जिलों की हाई स्कूल परीक्षा परिणाम की जानकारी ली । उन्होंने कहा कि जल्दी ही रेगुलर क्लासेस शुरू होंगे । इसकी तैयारी अच्छे से कर लिया जाए ताकि रिजल्ट  ठीक रहे ।कमिश्नर श्री चंद्रशेखर ने कहा कि पिछले साल की तुलना में मंडला में 30 प्रतिशत रिजल्ट की कमी कैसे हुई? इसके कारणों की जांच कर स्थिति को ठीक करें।

      खनिज विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यतः खनिज राजस्व पर जोर देकर कहा कि अगले दो माह में अनुपातिक लक्ष्य हासिल करें और अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर कार्यवाही करें । इसमें शिथिलता ना बरतें। कमिश्नर श्री चंद्रशेखर ने स्वीकृत रेत खदानों के साथ मुख्य खनिज, गिट्टी,पत्थर, रेत, मुरम खदान आदि की समीक्षा कर कहा कि बकाया वसूली में तेजी लाएं। लंबित प्रकरणों का निराकरण करें। उन्होंने कटनी के माइनिंग ऑफिसर के साथ जबलपुर व बालाघाट के उड़नदस्ता टीम को लक्ष्य अनुसार प्रगति न लाने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

      कमिश्नर श्री चंद्रशेखर ने पीआईयू, पीडब्ल्यूडी,आरडीसी और ब्रिज कॉरपोरेशन के अधिकारियों से एक-एक कर जिलावार विभागीय निर्माण कार्यो की समीक्षा की। उन्होंने प्रारंभ और अप्रारंभ  कार्यों की जानकारी ली तथा कार्य अप्रारंभ के कारणों को जाना और कहा कि समन्वय से उन कारणों को दूर करें और जो कार्ययोजना है, उस पर कार्य करें तथा समय पर प्रगति दिखाएं।

क्रमांक/6297/अक्टूबर-317/उइके

 मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दी अष्टमी और दशहरे की बधाई

सोमवार को भी सरकारी अवकाश घोषित 

जबलपुर, 23 अक्टूबर 2020

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के नागरिकों को महाअष्टमी, नवमीं और विजयादशमी की बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह पर्व आमजन के जीवन में सुख-समृद्धि लाएं। नागरिकों के जीवन में खुशहाली बढ़े। पारंपरिक हर्ष और उल्लास के साथ पर्व मनाएं । मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि करोना संक्रमण की रोकथाम के लिये जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए स्वयं जागरूक रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें।

सोमवार को भी दशहरे का अवकाश घोषित

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि विजयादशमी 25 और 26 अक्टूबर को दोनों दिन मनाई जा रही है। इसके दृष्टिगत मध्यप्रदेश शासन ने निर्णय लिया है कि मध्यप्रदेश में 26 अक्टूबर सोमवार के दिन भी शासकीय अवकाश रहेगा। दशहरे का यह शासकीय अवकाश, पूर्व में घोषित रविवार के अवकाश के अतिरिक्त रहेगा। पूर्व में रविवार को घोषित विजयादशमी का शासकीय अवकाश यथावत रहेगा। अधिकारियों-कर्मचारियों को दशहरे के दो दिन के अवकाश से गृह ग्राम या गृहनगर जाकर पूजा अनुष्ठान करने एवं पर्व मनाने में सुविधा होगी।

क्रमांक/6298/अक्टूबर-318/जैन

ऑनलाइन काउंसलिंग का द्वितीय अतिरिक्त चरण प्रारंभ 

जबलपुर, 23 अक्टूबर 2020

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रमों बीएड, एमएड, बीपीएड, बीएडएमएड (एकीकृत तीन वर्षीय), बीएबीएड, बीएससीबीएड, बीएलएड में प्रवेश के लिये ऑनलाइन काउंसलिंग का द्वितीय अतिरिक्त चरण 23 अक्टूबर से प्रारंभ हो गया है जो आगामी 10 नवंबर तक जारी रहेगा।

अपर आयुक्त उच्च शिक्षा श्री चंद्रशेखर वालिम्बे ने बताया कि ऐसे आवेदक जो पूर्व में प्रवेश के लिये पंजीयन नहीं करा सके हैं वे पंजीयन कर अतिरिक्त चरण में रिक्त स्थानों पर प्रवेश आवंटन हेतु गुणानुक्रम अनुसार पात्र होंगे। इसकी तिथि 27 अक्टूबर तक रहेगी। द्वितीय अतिरिक्त चरण में आवंटन के लिये पंजीकृत अप्रवेशित एवं नवीन पंजीकृत आवेदकों से पुन: शिक्षण संस्थाओं का चयन एवं वरीयता प्राप्त करने के लिये भी 27 अक्टूबर तक की तिथि निर्धारित है।

ऑनलाइन सत्यापन से वंचित आवेदकों द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन और नवीन पंजीकृत आवेदकों का बीपीएड एवं एमपीएड के लिये निर्धारित हेल्प सेंटर पर फिटनेस एवं प्रोफिसिएन्सी टेस्ट 28 अक्टूबर तक होगा। समेकित मेरिट सूची का प्रकाशन 2 नवम्बर को होगा। मेरिट एवं वरीयता अनुसार अतिरिक्त चरण में सीट आवंटन 6 नवंबर को होगा। आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु शुल्क भुगतान की रसीद एवं यथास्थिति टीसी/माइग्रेशन प्रस्तुत करने की तिथि 6 से 10 नवंबर तक रहेगी।

क्रमांक/6299/अक्टूबर-319/मनोज

 रिएट की ऑनलाइन लोक अदालत में हुई 9 प्रकरणों की सुनवाई

73 लाख 30 हजार की लेनदारी से संबंधित 4 प्रकरणों का हुआ निराकरण 

जबलपुर, 23 अक्टूबर 2020

मध्यप्रदेश भू-सम्पदा अपीलीय अभिकरण, भोपाल (रिएट) में 23 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई लोक अदालत में 9 प्रकरणों की सुनवाई हुई। इनमें से 4 प्रकरणों का आपसी सहमति से निराकरण किया गया। लोक अदालत के लिये गठित खण्डपीठ में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री सुभाष काकड़े और सदस्यगण अधिवक्ता श्री दीपेश जोशी एवं श्री योगेन्द्र शर्मा शामिल थे।

रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण श्री सचिन जैन ने जानकारी दी है कि लोक अदालत में मेसर्स भोजपाल बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स विरुद्ध श्रीमती निर्मला वर्मा, क्रिस्टल एच. बिल्डर्स विरुद्ध श्री सुनील नंबोदरी एवं अन्य, श्री योगेन्द्र सोनी विरुद्ध श्री आदिनाथ डेव्हलपर्स और श्री बालाजी इन्फ्रेक्चर्स विरुद्ध श्री शैलेन्द्र जालानी के प्रकरणों का आपसी सहमति से निराकरण किया गया। निराकृत किये गये प्रकरण 73 लाख 30 हजार की लेनदारी से संबंधित थे। इस दौरान सदस्य (न्यायिक) श्री अरविंद मोहन सक्सेना और सदस्य (प्रशासनिक) श्री जितेन्द्र शंकर माथुर भी उपस्थित थे।

क्रमांक/6300/अक्टूबर-320/मनोज

 नर्सरी निर्माण एवं चारागाह विकास में लापरवाही बरतने वाले
सहायक यंत्री एवं उपयंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी

सीईओ जिला पंचायत ने पाटन में किया मनरेगा के कार्यों की समीक्षा

जबलपुर, 23 अक्टूबर 2020

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत बोरिया में मनरेगा योजना के कार्यों की समीक्षा की गई उन्होंने मनरेगा के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया है कि मनरेगा अंतर्गत जॉब कार्ड धारी परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने कराने में लापरवाही की जाती है तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीईओ ने मनरेगा के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने के निर्देश दिए।                      

बैठक जनपद पंचायत पाटन की ग्राम पंचायत बोरिया सेक्टर में आयोजित की गई थी। जिसमें जिला पंचायत के सीईओ द्वारा मनरेगा के कार्यों ,लेबर बजट, गौशाला निर्माण, नर्सरी निर्माण , अपूर्ण कार्यों की समीक्षा की गई।                                             

सीईओ प्रियंक मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि योजना के कार्यों में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।  ग्राम पंचायत सरोंद एवं करारी, मनकबारा के जीआरएस को  दायित्व के निर्वहन नहीं करने, कार्यो में लापरवाही करने पर सेवा समाप्ति की कार्यवाही करने के जनपद पंचायत सीईओ को निर्देशित किया। जनपद पंचायत पाटन के सहायक यंत्री, उपयंत्री को नर्सरी निर्माण एवं  चारागाह के कार्य मे लापरवाही के सम्बंध में  कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए। इसी के साथ लेबर नियोजन और अपूर्ण कार्यों के संबंध में बोरिया के सेक्टर उपयंत्री को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

क्रमांक/6301/अक्टूबर-321/मनोज

 अपर कलेक्टर्स के मध्य संशोधित कार्य विभाजन आदेश जारी

जबलपुर, 23 अक्टूबर 2020

कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने अपर कलेक्टर्स के मध्य पूर्व के कार्य विभाजन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए एक आदेश जारी कर नए सिरे से कार्य विभाजन आदेश जारी किया है।

जारी कार्य विभाजन आदेश के अनुसार अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दंडाधिकारी शहर एक  हर्ष दीक्षित अनुविभाग अधारताल एवं गोरखपुर के दांडिक कार्य संपादित करेंगे। साथ ही न्यायालयीन कार्य के तहत मप्र भू-राजस्व संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कलेक्टर के मूल अधिकारों एवं अपील पुनरीक्षण पुनर्विलोकन के अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले की अनुविभाग आधारताल एवं गोरखपुर के राजस्व प्रकरणों का निराकरण करेंगे। इसके अलावा विभिन्न अधिनियमों के तहत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के नाम से प्रस्तुत किये जाने वाले न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण (अनुविभाग आधारताल एवं गोरखपुर सीमा क्षेत्र के भीतर से संबंधित प्रकरण), खाद्य एवं औषधी प्रशाधन विभाग के अनुविभाग आधारताल एवं गोरखपुर सीमा क्षेत्र के प्रकरण। सरफेसी एक्ट 2002 से संबंधित अनुविभाग आधारताल एवं गोरखपुर सीमा क्षेत्र के अंदर के प्रकरण। भाड़ा नियंत्रण, लोक परिसर बेदखली अधिनियम के प्रकरणों के निराकृत करने का दायित्व श्री दीक्षित निभाएंगे।

साथ ही श्री दीक्षित सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में शासन पक्ष की पैरवी समय पर सुनिश्चित कराने हेतु नोडल अधिकारी जिला जबलपुर एवं समस्त जिला प्रमुख विभाग के समन्वय. के साथ लीगल सेल के समस्त कार्यों का निष्पादन। शासकीय भूमियों के आवंटन से संबंधित (आधारताल व गोरखपुर सीमा क्षेत्र) प्रकरणों का परीक्षण एवं प्रतिवेदन। नजूल लीज नवीनीकरण एवं लीज होल्ड को फ्री होल्ड में परिवर्तन के प्रकरणों का निराकरण (आधारताल व गोरखपुर सीमा क्षेत्र) नजूल जांच एवं नजूल भूमि के आवंटन के प्रकरणों में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना (आधारताल व गोरखपुर सीमा क्षेत्र) एसडब्ल्यू शाखा। प्रभारी अधिकारी भाड़ा नियंत्रण, लोक परिसर बेदखली नियम, जिला स्वास्थ्य मिशन एवं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी समस्त योजनाओं का समन्वय और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, नेशनल हेल्थ मिशन अंतर्गत (स्वास्थ्य विभाग), राज्य शासन तथा भारत सरकार के द्वारा संचालित सभी कार्यक्रमों योजनाओं का क्रियान्वयन पर्यवेक्षण इत्यादि। डीन मेडिकल कॉलेज सिविल सर्जन अधीक्षक ऐल्गिन से संबंधित समस्त नास्तियों का परीक्षण एवं मानिटरिंग कर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुतिकरण करना, रोगी कल्याण, कायाकल्प मिशन, रेडक्रास, आयुष विभाग, मदन महल पहाड़ी से संबंधित सभी कार्य की नास्तियां अपनी टीप के साथ कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे।

अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दंडाधिकारी शहर दो संदीप जीआर अनुविभाग रांझी सीमा के दांण्डिक कार्य देखेंगे। वहीं मप्र भू-राजस्व संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कलेक्टर के मूल अधिकारों एवं अपील पुनरीक्षण पुनर्विलोकन के अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले की अनुविभाग रांझी के राजस्व प्रकरणों का निराकरण करेंगे। विभिन्न अधिनियमों के तहत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के नाम से प्रस्तुत किये जाने वाले न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण (अनुविभाग रांझी सीमा क्षेत्र) खाद्य एवं औषधी प्रशाधन विभाग के अनुविभाग रांझी सीमा क्षेत्र के प्रकरण सरफेसी एक्ट 2002 से संबंधित अनुविभाग रांझी सीमा क्षेत्र के अंदर के प्रकरण और भाड़ा नियंत्रण लोक परिसर बेदखली अधिनियम के प्रकरण निराकृत करेंगे।

वे इसके अलावा शासकीय भूमियों के आवंटन से संबंधित (रांझी सीमा क्षेत्र) प्रकरणों का परीक्षण एवं प्रतिवेदन, नजूल लीज नवीनीकरण एवं लीज होल्ड को फ्री होल्ड में परिवर्तन के प्रकरणों का निराकरण (रांझी सीमा क्षेत्र), नजूल जांच एवं नजूल भूमि के आवंटन के प्रकरणों में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना (रांझी सीमा क्षेत्र) और उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड, लोक निर्माण विभाग भवन एवं सड़क संभाग-1 एवं-2, प्रोजेक्ट इम्पिलीमेन्टेशन यूनिट (पीआईयू), लोक निर्माण विभाग (ईएण्डएम), जिला पंजीयक, एनआरपी अद्यतीकरण, जनगणना, सैनिक कल्याण, नापतौल, रांझी न्यायालय, शहरी विकास अभिकरण एवं नगर निगम-नगरीय निकाय क्षेत्र से जुड़े सभी विषय, डायरेक्टर सिटी मेट्रो बस ट्रांसपोर्ट, कालोनी प्रकोष्ठ (शहरी क्षेत्रों की कालोनियों से संबंधित शाखा), खनिज शाखा और आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग एवं इससे संबंधित समस्त निगम (पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अन्त्यावसायी सहित) पिछड़़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना का कार्य संपादित करेंगे। साथ ही टीप सहित कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

जबकि अपर कलेक्टर विकास एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रियंक मिश्रा जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान, जिला परियोजना समन्वयक राजीव गांधी जलग्रहण मिशनर और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सौंपे गए समस्त दायित्वों का संपादन करेंगे। इसके अलावा श्री मिश्रा शासन एवं आयुक्त जबलपुर संभाग को प्रेषित की जाने वाली जिला पंचायत एवं उससे संबंधित विभागों की जानकारी का समय पर संकलन तथा प्रेषण, जन समस्या निवारण शिविर तथा आकस्मिक पहुंच अभियान के नोडल अधिकारी, त्रिस्तरीय ग्राम सचिवालय शिविर व इनका समन्वय, जिला ई-गवर्नेस, लोकसेवा प्रबंधन शाखा, महिला एवं बाल विकास, आपकी सरकार आपके द्वार का कार्य भी करेंगे। वहीं विकास शाखा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, हरियाली योजना एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम, ग्राम स्वास्थ्य गारंटी योजना, आम आदमी समूह बीमा योजना, सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था विकलांग पेंशन एवं समाज कल्याण से जुड़ी सभी गतिविधियां, दीनदयाल अन्त्योदय मिशन, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, उद्यनिकी मिशन, समग्र स्वच्छता अभियान, क्रिस, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जनसपंर्क निधि, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग, खेल एवं युवक कल्याण शिक्षा (साक्षरता सहित) जिला शिक्षा अधिकारी एवं परियोजना प्रशासक राज्य शिक्षा केन्द्र, ग्रामोद्योग, कृषि, मत्स्य पालन, पशु चिकित्सा, रेशम, श्रम विभाग एवं बाल श्रम परियोजना, जल संसाधन विभाग एवं एनवीडीए, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, जिला अन्त्यावसायी विभाग, स्कूल शिक्षा के अंतर्गत अतिशेष शिक्षकों की अपील का परीक्षण कर कलेक्टर को प्रस्तुत करना, वनाधिकार अधिनियम, गौशाला और कृषि उपज मंडी के संबंधित नास्तियों को कलेक्टर से समक्ष टीप सहित प्रस्तुत करेंगे।

अपर कलेक्टर राजेश बाथम सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कलेक्टर के अपील का अधिकार का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत समस्त प्रकरणों का निराकरण करेंगे। वहीं सामान्य एवं स्थानीय निर्वाचन, सीएम हेल्प लाइन, जनसुनवाई, जनाधिकार, सीएम मानिट, सीएस मानिट, आयुक्त  की टीएल, खाद्य विभाग, मार्कफेड, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, सहकारिता विभाग, मप्र वेयर हाउसिंग निगम, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, पीजीआर, मंत्री सांसद एवं विधायकों से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही, पुरातत्व, प्रभारी अधिकारी सत्कार शाखा पर नियंत्रण, आईएसओ से संबंधित समस्त समन्वय, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, खाद्य सुरक्षा प्रशासन के नोडल अपर कलेक्टर, , अनुज्ञप्ति शाखा (नवीनीकरण एवं परिवहन अनुमति के प्रकरणों के एवं कारतूस बढ़ाने तथा ओडी पंजी में दर्ज करने की अनुमति अपने स्तर से तथा नवीन अनुज्ञप्ति में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे), स्थापना शाखा, मीसा बंदी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, धर्मस्व एवं पुनर्वास, विदेशी नागरिकों के वीजा संबंधी कार्य, पासपोर्ट संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन, विवाह अधिकारी, शोध क्षमता प्रमाण-पत्र, अपर कलेक्टर-सीलिंग सेल एवं समस्त प्रकार के भू-अर्जन, प्रकरण जिनको अवार्ड, अनुमोदन हेतु कलेक्टर को पेश किया जाता है का परीक्षण कर कलेक्टर को प्रस्तुत करने का काम करेंगे। साथ ही वे  प्रभारी अधिकारी-भू अर्जन शाखा, भू अर्जन अधिकारी, रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना इकाई एक एवं 2 बरगी हिल्स जबलपुर, अभिलेखागार, प्रतिलिपि शाखा और शस्त्र शाखा का कार्य देखेंगे।

अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दंडाधिकारी व्ही.पी. द्विेदी अपर जिला दंडाधिकारी ग्रामीण क्षेत्र का काम संभालेंगे। वहीं वे मप्र भू-राजस्व संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कलेक्टर के मूल अधिकारों एवं अपील पुनरीक्षण पुनर्विलोकन के अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले की ग्रामीण तहसीलों के प्रकरणों का निराकरण करेंगे। विभिन्न अधिनियमों के तहत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के नाम से प्रस्तुत किये जाने वाले न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण। (जिले की नगर निगम सीमा क्षेत्र के बाहर से संबंधित प्रकरण) प्रशासकीय सदस्य अपीलेंट प्राधिकरण, मप्र विद्युत मंडल, पब्लिक लाएबिल्टी इंश्योरेंस एक्ट 1991 के तहत अनुदान स्वीकृति के प्रकरणों का निराकरण, खाद्य एवं औषधी प्रसाधन विभाग के नगर निगम सीमा के बाहर के प्रकरण सरफेसी एक्ट 2002 के नगर निगम सीमा के बाहर के प्रकरण, विभागीय जांच अधिकारी का कार्य करेंगे। शासकीय भूमियों के आवंटन से संबंधित (ग्रामीण क्षेत्र) प्रकरणों का परीक्षण एवं प्रतिवेदन।

अधीक्षक, सहायक अधीक्षक कार्यपालिक, सामान्य राजस्व एवं वरिष्ठ लिपिक शाखा, वित्त लिपिक-2 एवं 3 शाखा, नाजरात शाखा, जिला सतर्कता अधिकारी एवं शिकायत शाखा एवं नियंत्रण एवं जन शिकायत निवारण विभाग, आयुक्त से प्राप्त शिकायतों का समय सीमा निपटारा सुनिश्चित करना। कालोनी सेल प्रकोष्ठ (ग्रामीण क्षेत्र) से संबंधित नस्तियां, राज्य मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग एवं पिछड़ा वर्ग आयोग एवं सभी तरह के आयोग से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही, विधानसभा लोक सभा, राज्य सभा पर नियंत्रण, दंगा पीडि़त शाखा, कर्मचारी आवास संघ, खनिज विभाग से संबंधित पर्यावरणीय सुनवाई, प्रपत्र शाखा, आवक-जावक शाखा, वसूली शाखा, ब्रिस्क शाखा, आरआरसी, एसडब्लूबीएन राजस्व मोहर्रिर, अधिक अन्न उपजाओ, राहत शाखा, भू-अभिलेख, भू-प्रबंधन, डायवर्सन शाखा, ग्रामीण क्षेत्र के तालाबों के मत्स्य पालन के पट्टे प्रदाय संबंधी कार्य और नजूल व नजूल स्थापना शाखा का कार्य करेंगे।

अपर कलेक्टर के लिंक अधिकारी

कलेक्टर श्री शर्मा ने हर्ष दीक्षित, अपर कलेक्टर शहर -1 का लिंक अधिकारी संदीप जीआर अपर कलेक्टर को तथा संदीप जीआर अपर कलेक्टर शहर-2 को लिंक अधिकारी हर्ष दीक्षित अपर कलेक्टर शहर-1 का, राजेश बाथम, अपर कलेक्टर का लिंक अधिकारी व्हीपी द्विेदी अपर कलेक्टर (ग्रामीण) को तथा व्ही.पी. द्वेदी अपर कलेक्टर (ग्रामीण) का लिंक अधिकारी राजेश बाथम, अपर कलेक्टर बनाया है।

क्रमांक/6302/अक्टूबर-322/मनोज