NEWS -01-10-2020-A

 संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर

मध्य प्रदेश शासन

समाचार

    आधार सीडिंग व कोरोना से बचाव प्राथमिकता से करें : कलेक्टर श्री शर्मा

जबलपुर 01 अक्टूबर, 2020

      कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने नगरीय निकाय और ग्रामीण क्षेत्र में आधार सीडिंग के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि वे दो दिनों के भीतर आधार सीडिंग का शत-प्रतिशत कार्य संपादित करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने यह निर्देश आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आधार सीडिंग की प्रगति एवं कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान दिया। इस दौरान एसडीएम, जनपद सीईओ, सीएमओ तथा आपूर्ति विभाग के अधिकारी  उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता वाले कार्यों को प्राथमिकता से समय पर करे। नगरीय नि‍काय तथा ग्रामीण क्षेत्र में आधार सीडिंग का कार्य तेजी से करें और 2 दिन में पूरा करें ।इसमें यदि कोई परेशानी है तो एनआईसी के अधिकारी से चर्चा कर समस्या का समाधान करें। कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा कि सभी सेल्समैन को टारगेट दें और काम कराएं। एसडीएम व कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी यह काम प्राथमिकता से कराएं। आधार सीडिंग में आधार नंबर फीड कराएं, यदि आधार नंबर नहीं है तो आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया भी करें। जो हितग्राही 6 माह से राशन नहीं लिए हैं या अपात्र हैं उनके नाम डिलीट करें। जब उन्हें पात्रता होगी तब पुनः उनके नाम जोड़े जा सकते है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आधार कार्ड में जो नाम है ,वही नाम दर्ज करें। सभी अधिकारी गांववार और वार्डवार लिस्ट देखें और आधार सीडिंग का काम युद्ध स्तर पर  करें। उन्होंने स्पष्ट रूप से संबंधित अधिकारियों से कहा कि यदि आधार सीडिंग का कार्य पूरा नहीं होता है तो इस माह उनका वेतन रोक दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने सितंबर माह की खाद्यान वितरण की जानकारी भी ली।

      कोविड-19 के संबंध में कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा कि एनसीसी,एनएसएस, शिक्षा विभाग, रेडक्रॉस, सिविल डिफेंस की  कोरोना फाइटर टीम जगह-जगह कोविड नियंत्रण के लिए जागरूकता अभियान चलाएं। एसडीएम, तहसीलदार व संबंधित अधिकारी कॉर्डिनेशन कर अभियान को सशक्त करें, ताकि लोग मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजर का प्रयोग करें।इन सबसे संक्रमण का फैलाव कम होगा। जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं  उन पर कार्यवाही करें। इसके साथ ही, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले दुकानों को सील करने की कार्यवाही भी तेजी से करें। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए हर संभव प्रयास करें,लोगों में  जागरूकता लाये ताकि किसी व्यक्ति की कोविड से जान न जाये।

क्रमांक/5981/अक्टूबर-01/उइके

वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह का आज से शुभारंभ

वनकर्मियों ने वन्य प्रणियों की सुरक्षा का लिया संकल्प

जबलपुर 01 अक्टूबर, 2020

राज्य वन अनुसंधान संस्थान में वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह का आज वनमंडलाधिकारी रविन्द्र मणि त्रिपाठी ने शुभारंभ किया। वन्य प्राणी सप्ताह 7 अक्टूबर तक मनाया जायेगा। वन्य प्राणी सप्ताह के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं वन मंत्री डॉ. कुँवर विजय शाह के संदेशों के वाचन के साथ वन अमले को वन्यप्राणी संरक्षण के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश वनमंडलाधिकारी द्वारा दिये गये।

      वन्यप्राणी संरक्षण का महत्व समझाते हुये वनमंडलाधिकारी श्री त्रिपाठी द्वारा वर्तमान में वन्यप्राणियों के संरक्षण की जबावदारी को सबसे बड़ा कार्य निरूपित करते हुये वन एवं वन्यप्राणियों की रक्षा के माध्यम से आम जनों के जीवन की रक्षा को अति आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि यदि हम आकस्मिक आक्रमण करने वाले रोगों से बचना चाहते है तो हमें वन्यप्राणियों का संरक्षण प्राथमिकता के तौर पर करना होगा।

      वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुये जिला वनमंडल एवं परिक्षेत्र स्तर पर विभिन्न प्रतियोगितायें आयोजित की जायेगी। कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन जिला स्तर पर होगा, चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन वनमंडल स्तर पर, मिट्‌टी का जादू मूर्ति कला प्रतियोगिता का आयोजन परिक्षेत्र एवं वनमंडल स्तर पर किया जायेगा। यह आयोजन सात अक्टूबर तक आयोजित होंगे। परिक्षेत्र स्तर पर तथा परिक्षेत्र सहायक स्तर पर संबंधित क्षेत्र परिक्षेत्र अधिकारी एवं परिक्षेत्र सहायक के साथ परिसर रक्षको द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण के जागरूकता हेतु इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा।

क्रमांक/5982/अक्टूबर-02/मनोज

 अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर वृद्धाश्रम में वर्चुअल विधिक साक्षरता शिविर संपन्न

जबलपुर 01 अक्टूबर, 2020

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष नवीन कुमार सक्सेना के मार्गदर्शन में आज एक अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के उपलक्ष्य में वृद्ध आश्रम जबलपुर  में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से वर्चुअल विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। जिसमें शरद भामकर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मुहम्मद जीलानी जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा वर्चुअली कनेक्टेड  वृद्धजनों को माता-पिता एवं वरिष्ठ जन का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम के उपबंधों के संबंध में जानकारी देने के साथ-साथ, उनके स्वास्थ्य एवं भोजन सम्बन्धी  समस्याएं भी पूछी गई तथा उनके तत्काल निराकरण हेतु अधीक्षिका को निर्देशित किया गया|

क्रमांक/5983/अक्टूबर-03/मनोज

 आंगनवाडी सहायिका व कार्यकर्ता के पद की अनन्तिम चयन सूची जारी

जबलपुर 01 अक्टूबर, 2020

      एकीकृत बाल विकास परियोजना शहरी क्रमांक तीन के अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र क्रमांक 15 पोलीपाथर में आंगनवाड़ी सहायिका एवं आंगनवाड़ी केन्द्र क्रमांक 20 पटेल मोहल्ला में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पद पर चयनित अभ्यार्थियों की अनन्तिम चयन सूची जारी कर दी गई है। अनन्तिम चयनित अभ्यार्थियों के विरूद्ध 6 अक्टूबर तक दावा आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है।

क्रमांक/5984/अक्टूबर-04/मनोज

 मरणासन्न कथन, शव परीक्षण व पंचनामा हेतु कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तय

कलेक्टर श्री शर्मा ने जारी किया आदेश

जबलपुर 01 अक्टूबर, 2020

      जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जबलपुर नगर के थाना क्षेत्रों से संबंधित मरणासन्न कथन एवं शव परीक्षण व पंचनामा संपन्न करने हेतु पूर्व मे जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये दिनवार कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की डियुटी आदेश आज जारी किया है।

      जिला दण्डाधिकारी श्री शर्मा द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सोमवार को अतिरिक्त तहसीलदार रांझी नीरज तखरया मरणासन्न कथन, शव परीक्षण एवं पंचनामा का कार्य करेंगे। वहीं यह कार्य मंगलवार को नायब तहसीलदार अधारताल गौरव पाण्डे, बुधवार को नायब तहसीलदार अधारताल सुषमा धुर्वे, गुरूवार को नायब तहसीलदार गोरखपुर कर्तव्य अग्रवाल तथा शुक्रवार को नायब तहसीलदार अधारताल संदीप जायसवाल मरणासन्न कथन, शव परीक्षण एवं पंचनामा का कार्य करेंगे। इन कार्यपालिक मजिस्ट्रेट्स के लिये प्रथम एवं द्वितीय लिंक अधिकारी के रूप में भी नायब तहसीलदारों की डियुटी लगाई गई है। शनिवार एवं रविवार के दिन के लिए भी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है।

क्रमांक/5985/अक्टूबर-05/मनोज

 कोविड-19 आर.टी-पी.सी.आर और एन्टीजन टेस्ट की दरें निर्धारित

नई दरों को प्रदर्शित करने के निर्देश

जबलपुर 01 अक्टूबर, 2020

स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य की सभी आई.सी.एम.आर. और एन.ए.बी.एल. द्वारा कोविड-19 की जाँच के लिये अनुमोदित प्रयोगशालाओं एवं मान्यता प्राप्त एन.बी.ए.एच. अस्पतालों में प्राप्त में आर.टी.-पी.सी.आर. और रेपिड एन्टीजन टेस्ट की दरे निर्धारित की गई हैं। जाँच की नवीन दरों को प्रयोगशालाओं और अस्पतालों के प्रबंधन द्वारा ऐसे स्थान पर जहाँ से सभी को सहजता से नजर आ जाए, वहाँ प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाने के निर्देश दिए गए है।

आर.टी.पी.सी.आर. टेस्ट की दर पैथौलॉजी में सेम्पल कलेक्शन किये जाने पर 1200 रुपये प्रति मरीज लिया जायेगा। यदि सेम्पल कलेक्शन मरीज के घर जाकर किया जाता है तो 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकता है। इस शुल्क में सेम्पल कलेक्शन ट्रांसपोर्ट शुल्क, कंज्युमेबल, पीपीई किट एवं अन्य समस्त कर इत्यादि सम्मिलित रहेंगे। इसी प्रकार रेपिड एन्टीजन टेस्ट में अस्पताल/ पैथोलॉजी सेन्टर पर सेम्पल कलेक्शन पर प्रति मरीज 900 रुपये और मरीज के घर जाकर सेम्पल कलेक्शन करने पर 200 रुपये अतिरिक्त लिये जा सकते हैं।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा जारी आदेश में कोविड-19 की आर.टी.पी.सी.आर. जाँच और रेपिड एन्टीजन टेस्ट के संबंध में केन्द्र, राज्य सरकार और आई.सी.एम.आर. द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रोटोकॉल और गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश भी प्रयोगशाला और अस्पतालों को दिये गये हैं। सेम्पल लेते समय ही संबंधित व्यक्ति का नाम, पूर्ण पता, वास्तविक मोबाइल नम्बर की सम्पूर्ण सूचना आर.टी.पी.सी.आर. एप पर अपलोड करते हुए संधारित करने और इस सूचना को गोपनीय रखने के लिए कहा गया है। कोविड-19 की जाँच का परिणाम राज्य सरकार और आई.सी.एम.आर. के साथ वास्तविक समय के आधार पर आई.सी.एम.आर. पोर्टल पर साझा करने और इसे तत्काल आर.टी.पी.सी.आर. एप पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए है। प्रयोगशाला और हास्पिटल द्वारा जाँच के परिणाम की सूचना संबंधित मरीज को तत्काल दी जाए और जाँच में संक्रमित पाये जाने पर इसकी सूचना संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और संबंधित आई.डी.एस.पी. सेल को दिए जाने के निर्देश है।

प्रयोगशाला और अस्पतालों को आर.टी.-पी.सी.आर. मशीन से उत्पन्न समस्त डाटा, ग्राफ और किट्स के बैच नम्बर के रिकार्ड सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिये गये हैं। निजी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं के प्रबंधन को एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर इसकी सूचना संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज्य आई.डी.एस.पी. शाखा को देने के निर्देश दिये गये हैं।

क्रमांक/5986/अक्टूबर-06/मनोज

 मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी

और पूर्व प्रधानमंत्री स्व. शास्त्री जी का स्मरण

 जबलपुर 01 अक्टूबर, 2020

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्व. लालबहादुर शास्त्री का उनकी जयंती 2 अक्टूबर पर उनका स्मरण किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और शास्त्री जी के प्रति आदरांजलि व्यक्त की।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आजीवन सत्य, अहिंसा और नैतिक मूल्यों के प्रति अडिग रहकर देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भरसक प्रयास किए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री स्व. लालबहादुर शास्त्री की जयंती पर उनकी सेवाओं का स्मरण किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शास्त्री जी की सादगी, दृढ़ता और राष्ट्र भक्ति को अनुकरणीय बताया है।

क्रमांक/5987/अक्टूबर-07/मनोज

 गांधी जयंती पर विन्ध्या वैली ब्राण्ड अन्तर्गत नवीन उत्पादों की लांचिंग

खादी एवं विन्ध्या वैली के उत्पादों पर 30 से 40 प्रतिशत की विशेष छूट

जबलपुर 01 अक्टूबर, 2020

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की 151वीं जयंती के अवसर पर विंध्या वैली ब्राण्ड के नवीन उत्पादों की लांचिंग 2 अक्टूबर, 2020 प्रात: 11.30 बजे खादी ग्रामोद्योग एम्पोरियम, चित्तौड़ काम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी. नगर भोपाल में की जाएगी। कार्यक्रम प्रमुख सचिव कुटीर एवं ग्रामोद्योग के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न होगा।

महाप्रबंधक विन्ध्यावैली ने बताया कि गाँधी जयंती से खादी वस्त्रों, कबीरा ब्राण्ड एवं विन्ध्यावैली ब्राण्ड के उत्पादों के विशेष अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। खादी वस्त्रों पर 20+10+10 प्रतिशत एवं विन्ध्यावैली उत्पादों पर 20+10 प्रतिशत विशेष छूट का लाभ आमजन को उपलब्ध कराया जाएगा।

विन्ध्यावैली ब्राण्ड अन्तर्गत एफएमसीजी उत्पाद जैसे शैम्पू, ग्लिसरीन साबुन, फेसपैक, सेनेटाईजर, वाशिंग पाउडर, डिशवाश, हेण्डवाश, फ्लोर क्लीनर, कपड़े धोने का साबुन इत्यादि की विस्तृत रेंज नवीन स्वरूप में बाजार में उतारी जा रही है।

आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने का बोर्ड द्वारा प्रयास किया जा रहा है। जिससे स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन मिले एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत कत्तिन बुनकर एवं उद्यमियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें। साथ ही प्रदेश में शुद्ध एवं प्राकृतिक दैनिक उपयोग की वस्तुऐं उपलब्ध हो सकें।

क्रमांक/5988/अक्टूबर-08/मनोज

 महात्मा गाँधी और पं. लाल बहादुर शास्त्री पर ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन

जबलपुर 01 अक्टूबर, 2020

संचालनालय पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित दुर्लभ अभिलेखों एवं छायाचित्रों की ऑनलाइन प्रदर्शनी महात्मा गाँधी-उनका जीवन एवं स्वाधीनता आंदोलन में योगदान का उद्घाटन गुरुवार को संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने किया। संचालनालय द्वारा पं. लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन पर आधारित प्रदर्शनी भी आयोजित की गई।

मंत्री सुश्री ठाकुर ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलकर देश को आजादी दिलाने वाले महात्मा गाँधी और पं. लाल बहादुर शास्त्री को नमन किया। उन्होंने कहा कि कई महापुरुषों ने आजादी की लड़ाई में अपना तन, मन, धन और परिवार सब कुछ न्यौछावर कर दिया। संचालनालय द्वारा प्रदर्शनी में प्रमाणित दस्तावेजों को दिखाया गया है, जिससे वर्तमान पीढ़ी को उनके द्वारा किये गये कार्यों की जानकारी मिलती है। प्रदर्शनी में महात्मा गाँधी के प्रारंभिक जीवन, उनके परिवार, स्वाधीनता आंदोलन में उनके योगदान यथा- असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन में उनके योगदान से संबंधित महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक अभिलेख एवं छायाचित्र प्रदर्शित किये गये।

प्रदर्शनी के बारे में जानकारी एवं कार्यक्रम का संचालन संचालनालय की उप संचालक डॉ. गीता सभरवाल ने किया। प्रदर्शनी संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय की विभागीय वेबसाइट www.archaeology.mp.gov.in पर देखी जा सकती है।

क्रमांक/5989/अक्टूबर-09/मनोज

कोविड-19 के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी

अनलॉक-5 के निर्देशों का पालन करने के आदेश जारी

  जबलपुर 01 अक्टूबर, 2020

अपर मुख्य सचिव गृह श्री राजेश राजौरा ने सभी कलेक्टर्स को कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए गृह सचिव भारत सरकार द्वारा अनलॉक-5 के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किये हैं। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश सभी कलेक्टर्स को भेजे गए हैं।

केन्द्रीय गृह सचिव द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसारकंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में 15 अक्टूबर 2020 से सिनेमा/थिएटर/मल्टीप्लेक्स को फि‍र से खोलने की अनुमति होगी, जिनमें दर्शकों के बैठने की क्षमता अधिकतम 50 प्रतिशत तक ही होगी। इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जाएगी।

कंपनियों के स्तार पर आयोजित होने वाली बिजनेस टू बिजनेस (बी2बी) प्रदर्शनियोंको पुन: खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए वाणिज्य विभाग द्वारा एसओपी जारी की जाएगी।खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्विमिंग पूल को भी फि‍र से खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय (एमओवाईएएंडएस) द्वारा जारी की जाएगी।मनोरंजन पार्कों और इसी तरह के अन्य स्थानों को भी पुन: खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्यूदडएस) द्वारा एसओपी जारी की जाएगी।

स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थान और कोचिंग संस्थान को खोलना

स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को 15 अक्टूबर 2020 के बाद क्रमबद्ध तरीके से निर्णय लेने के लिए छूट दी गई है। स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर संबंधित स्कूल/संस्थान के प्रबंधन के साथ परामर्श करके निर्णय लिया जाएगा जो कि निर्धारित शर्तों के अधीन होगा।

ऑनलाइन/ डिस्टेंस लर्निंग, शिक्षण का पसंदीदा तरीका बना रहेगा और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।

जहां स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर रहे हैं और कुछ छात्र शारीरिक रूप से उपस्थित होने के बजाय ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेना पसंद कर रहे हैं, वहां उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है। छात्र सिर्फ अभिभावकों की लिखित सहमति से ही स्कूलों/संस्थानों में उपस्थित हो सकते हैं। उपस्थिति को जबरन लागू नहीं किया जाना चाहिए और यह पूरी तरह से माता-पिता की सहमति पर निर्भर होनी चाहिए।

शिक्षा मंत्रालय (भारत सरकार) के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) द्वारा जारी की जाने वाली मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के आधार पर स्कूलों/संस्थानों को फिर से खोलने के लिए स्वास्थ्य/ सुरक्षा संबंधी सावधानियों के संबंध में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी-अपनी एसओपी तैयार करेंगे। जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जाएगी उन्हें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा जारी की जाने वाली एसओपी का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। शिक्षा मंत्रालय का उच्च शिक्षा विभाग (डीएचई) स्थिति के आकलन के आधार पर गृह मंत्रालय (एमएचए) के साथ परामर्श करके कॉलेजों/उच्च शिक्षा संस्थानों को खोलने के समय को लेकर निर्णय ले सकता है। ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग, शिक्षण का पसंदीदा तरीका बना रहेगा और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।

हालांकि, ऐसे शोध विद्यार्थियों (पीएचडी) और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय में स्नातकोत्तर छात्रों जिन्हें प्रयोगशाला/प्रायोगिक कार्यों की आवश्यकता होती है, उनके लिए ही उच्च शिक्षा संस्थानों को 15 अक्टूबर, 2020 से इस प्रकार खोलने की अनुमति होगी।

लोगों के एकत्रित होने से संबंधित नियम

कंटेनमेंट जोन के बाहर वाले क्षेत्रों में किसी भी सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन,  सांस्कृतिक, धार्मिक या राजनीतिक गतिविधियों के आयोजनों के लिए 100 व्यक्तियों के साथ आयोजन की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर के बाद से 100 व्यक्तियों से ज्यादा संख्या के साथ ऐसे आयोजनों की निश्चित शर्तों के साथ अनुमति देने की रियायत दी जा रही है।

बंद परिसरों में 100 व्यक्तियों के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है बशर्ते हॉल में उपस्थित लोगों की संख्या कुल क्षमता से 50 प्रतिशत से अधिक न हो, चेहरे पर मास्क पहनना और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने के लिए हैंड वॉश या सैनिटाइजर का प्रबंध अनिवार्य रूप से किया जाए। खुले स्थानों में मैदान या परिसर के आकार को ध्यान में रखते हुए सामाजिक दूरी, चेहरे पर मास्क, थर्मल स्कैनिंग और हैंडवाश व सैनिटाइजर की उपलब्धता के साथ कड़ी निगरानी के बीच अनुमति दी जा सकती है।

यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे आयोजनों से कोविड-19 का संक्रमण नहीं फैलेगा। राज्य तथा केंद्र शासित सरकारों को भीड़-भाड़ या सामाजिक आयोजनों के नियमन के लिए विस्तृत एसओपी जारी करनी होगी और उसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

31 अक्टूबर, 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का पालन कठोरता के साथ किया जाएगा।

संचरण की श्रृंखला को प्रभावी रूप से तोड़ने के उद्देश्य से, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, जिला प्राधिकरणों द्वारा सूक्ष्म स्तर पर कंटेनमेंट जोनों का सीमांकन किया जाएगा। इन कंटेनमेंट जोनों में महामारी के नियंत्रण संबंधी उपाय सख्ती से लागू किए जाएंगे और केवल आवश्यक गतिविधियों को ही अनुमति प्रदान की जाएगी।

कंटेनमेंट जोनों के अंदर, सख्त परिधि नियंत्रण को जारी रखा जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों को ही अनुमति प्रदान की जाएगी। इन कंटेनमेंट जोनों को संबंधित जिला कलेक्टरों की वेबसाइटों पर और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अधिसूचित किया जाएगा और सूचनाओं को एमओएफडब्ल्यू के साथ भी साझा किया जाएगा।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें, केंद्र सरकार के साथ पूर्व परामर्श किए बिना, कंटेनमेंट जोनों के बाहर किसी प्रकार की स्थानीय लॉकडाउन (राज्य/जिला/उप-मंडल/शहर/ग्राम स्तर पर) लागू नहीं करेंगी।

      व्यक्तियों एवं वस्तुओं की अंतर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ऐसी आवाजाहियों के लिए अलग से किसी अनुमति/अनुमोदन/ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश

कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश जारी रहेंगे जिसका अनुपालन सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए देश-भर में किया जाएगा। दुकानदारों को ग्राहकों के बीच समुचित सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखना सुनिश्चित करना होगा। गृह मंत्रालय राष्ट्रीय निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।

अतिसंवेदनशील व्यक्तियों के लिए सुरक्षा

      अतिसंवेदनशील व्यक्तियों अर्थात 65 वर्ष की उम्र से अधिक आयु के व्यक्तियों, पहले से ही अन्य रोगों से ग्रसित व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं तथा 10 वर्ष की उम्र से कम आयु वाले बच्चों को अनिवार्य आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य प्रयोजनों के अतिरिक्त, घर पर ही रहने का परामर्श दिया जाता है।

आरोग्य सेतु का उपयोग

आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप्लिकेशन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना जारी रहेगा।

क्रमांक/5990/अक्टूबर-10/मनोज

 रोको-टोको अभियान :                   

682 व्यक्तियों से वसूला गया, एक लाख रुपये का जुर्माना

जबलपुर 01 अक्टूबर, 2020

कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिये तय प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने, मास्क न पहनने एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध जिले में चलाए जा रहे रोको-टोको अभियान के तहत आज 682 व्यक्तियों से 1 लाख 5 हजार 400 रुपए का जुर्माना वसूला गया । इसमें पुलिस द्वारा 534 व्यक्तियों से 53 हजार 550 रूपये, नगर निगम जबलपुर द्वारा 74 व्यक्तियों से 41 हजार 850 रुपये, एसडीएम जबलपुर द्वारा 14 व्यक्तियों से 1400 रुपये, एसडीएम गोरखपुर द्वारा 6 व्यक्तियों से 600 रुपये, एसडीएम रांझी द्वारा 9 व्यक्तियों से 2900 रुपये, एसडीएम सिहोरा द्वारा 12 व्यक्तियों से 1800 रुपये,एसडीएम पाटन द्वारा 5 व्यक्तियों से 500 रुपये, एसडीएम कुंडम द्वारा 5 व्यक्तियों से 500 रुपये तथा नगर परिषद कटंगी द्वारा 12 व्यक्तियों से 1200 रुपये का वसूला गया जुर्माना शामिल है । जिले में रोको-टोको अभियान के तहत कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन के मामलों में अभी तक सात एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी हैं और 45 दुकानों को सील किया गया है।

क्रमांक/5991/अक्टूबर-11/मनोज

 कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने पर 212 व्यक्ति 

कोरोना के आज 172 नये मरीज मिले

जबलपुर 01 अक्टूबर, 2020

कोरोना से स्वस्थ होने पर आज गुरुवार एक अक्टूबर को 212 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है । वहीं बीते चौबीस घण्टे के दौरान कोरोना के 172 नये मरीज सामने आये हैं । आज डिस्चार्ज हुये 212 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 8808 हो गई है । कल बुधवार की शाम 6 बजे से आज गुरुवार की शाम 6 बजे तक बीते चौबीस घण्टे के दौरान आये 172 कोरोना संक्रमितों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 10197 पहुँच गई है । बीते चौबीस घण्टे के दौरान तीन व्यक्तियों की मृत्यु की प्राप्त हुई रिपोर्ट को मिलाकर जबलपुर में कोरोना से अभी तक 154 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है । जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस अब 1235 हो गये हैं ।

क्रमांक/5992/अक्टूबर-12/मनोज

 कलेक्टर ने वीडियो कॉल कर वृद्धजनों को दी

अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की शुभकामना

जबलपुर, 01 अक्टूबर 2020

कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा ने जिला रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा संचालित वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्धजनों से आज वीडियो कॉलिंग के जरिये बात कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की बधाई दी । श्री शर्मा ने बातचीत के दौरान वृद्धजनों की कुशलक्षेम पूछा। साथ ही उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की । कलेक्टर ने अंर्तराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुये उत्सव के रूप में मनाने का आग्रह भी वृद्धजनों से किया । उन्होंने वृद्धजनों से वृद्धाश्रम की व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली और शीघ्र वहॉं आकर उनसे मिलने का वादा किया। अंतराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर आज बाजनामठ के समीप स्थित वृद्धाश्रम में वृद्धजनों के लिये लूडो, शतरंज जैसे इंडोर गेम की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। जिसमें वृद्धजनों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।

क्रमांक/5993/अक्टूबर-13/मनोज

 कलेक्ट्रेट में हुआ राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन

जबलपुर, 01 अक्टूबर 2020

कलेक्टर कार्यालय में माह के पहले दिन आज एक अक्टूबर को राष्ट्रगीत वन्दे मातरम का गायन हुआ। इस दौरान कलेक्ट्रेट में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों ने राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन किया।

क्रमांक/5994/अक्टूबर-14/मनोज

 

कलेक्टर ने दिया लोगों की समस्याओं के निराकरण का निर्देश

जबलपुर, 01 अक्टूबर 2020

कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने आज कलेक्ट्रेट के मार्गदर्शन कक्ष में बैठे लोगों से भेंट की। श्री शर्मा ने इनसे आवेदन प्राप्त कर उनकी समस्याओं का तुरन्त निराकरण करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये।

क्रमांक/5995/अक्टूबर-15/मनोज

 आज गांधी जयंती पर शुष्क दिवस घोषित

बंद रहेंगी देशी, विदेशी मदिरा दुकानें

जबलपुर, 01 अक्टूबर 2020

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती शुक्रवार दो अक्टूबर को जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इसलिए जिले की देशी-विदेशी मदिरा के सभी फुटकर विक्रय केन्द्र सहित देशी एवं विदेशी मदिरा भांडागार 2 अक्टूबर को संपूर्ण दिवस शुष्क दिवस होने की वजह से बंद रहेंगी। सहायक जिला आबकारी अधिकारी जगदीश जैन ने बताया कि गांधी जयंती के दिन मदिरा का क्रय-विक्रय, परिवहन एवं संग्रहण पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश देशी-विदेशी मदिरा दुकानदारों को दिए गए हैं।

क्रमांक/5996/अक्टूबर-16/मनोज

सिहोरावासियों से अपील :

जरूरी होने पर ही घर से निकलें

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें एवं मास्क अवश्य लगायें

जबलपुर, 01 अक्टूबर 2020

कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बढ़ते हुए पॉजीटिव मरीजों को दृष्टिगत रखते हुए तहसील सिहोरा के अंतर्गत नगर और समस्त ग्रामों की जनता से तहसीलदार ने अपील की है कि अतिआवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें एवं मास्क, सेनेटाइजर का उपयोग करें। साथ ही समस्त प्रतिष्ठानों, दुकानदारों, व्यावसायिक फर्मों, शैक्षणिक संस्थानों, बैंकों से अपील की गई है कि कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए अपने प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं सेनेटाईजर का उपयोग करते हुए ग्राहकों से भी कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन अनिवार्यत: कराया जाये।

कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन नहीं करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

क्रमांक/5997/अक्टूबर-17/मनोज