NEWS -08-10-2020-B

 संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर

मध्य प्रदेश शासन

समाचार

 रोको-टोको अभियान :

498 व्यक्तियों से वसूला गया 64 हजार 300 रुपये का जुर्माना

जबलपुर, 08 अक्टूबर 2020

कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध जिले में चलाए जा रहे रोको-टोको अभियान के तहत आज 498 व्यक्तियों से 64 हजार 300 रुपए का जुर्माना वसूला गया । इसमें पुलिस द्वारा 367 व्यक्तियों से 36 हजार 900 रूपये, नगर निगम द्वारा 50 व्यक्तियों से 19 हजार 250 रुपये, एसडीएम जबलपुर द्वारा 14 व्यक्तियों से 1400 रुपये,  एसडीएम आधारताल द्वारा 9 व्यक्तियों से 900 रुपये, एसडीएम रांझी द्वारा 5 व्यक्तियों से 500 रुपये, एसडीएम पाटन द्वारा 5 व्यक्तियों से 500 रुपये, एसडीएम पाटन द्वारा 7 व्यक्तियों से 700 रुपये, एसडीएम शहपुरा द्वारा 5 व्यक्तियों से 500 रुपये,  एसडीएम सिहोरा द्वारा 15 व्यक्तियों से 1700 रुपये, एसडीएम कुंडम द्वारा 3 व्यक्तियों से 300 रुपये,  नगर पालिका सीहोरा द्वारा 5 व्यक्तियों से 500 रुपये, नगर परिषद पाटन द्वारा 4 व्यक्तियों से 400 रुपये, नगर परिषद बरेला द्वारा 5 व्यक्तियों से 500 रुपये तथा नगर परिषद कटंगी द्वारा 9 व्यक्तियों से 900 रुपये का वसूला गया जुर्माना शामिल है । जिले में रोको-टोको अभियान के तहत कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर अभी तक सात मामलों में एफआईआर  दर्ज कराई जा चुकी है और 71 दुकानों को सील किया गया है।

क्रमांक/6103/अक्टूबर-123/जैन

कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने पर 117 व्यक्ति डिस्चार्ज

रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 89.5 प्रतिशत

आज 114 नये मरीज मिले

जबलपुर, 08 अक्टूबर 2020

कोरोना से स्वस्थ होने पर आज गुरुवार आठ अक्टूबर को 117 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है । वहीं बीते चौबीस घण्टे के दौरान मिली 1410 सेम्पल की परीक्षण रिपोर्ट्स में कोरोना के 114 नये मरीज सामने आये हैं । आज डिस्चार्ज हुये 117 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 9951 हो गई है । जबलपुर का रिकवरी रेट भी बढ़कर अब 89.57 प्रतिशत हो गया है । अर्थात कुल कोरोना मरीजों में से 89.57 प्रतिशत स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं । कल बुधवार की शाम 6 बजे से आज गुरुवार की शाम 6 बजे तक बीते चौबीस घण्टे के दौरान आये 114 कोरोना संक्रमितों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 11109 पहुँच गई है । बीते चौबीस घण्टे के दौरान चार व्यक्तियों की मृत्यु की प्राप्त हुई रिपोर्ट को मिलाकर जबलपुर में कोरोना से अभी तक 175 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है । जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस अब 983 हो गये हैं । जबलपुर में आज गुरुवार को कोरोना टेस्ट हेतु 1453 व्यक्तियों के सेम्पल लिये गये । वहीं अब तक 1 लाख 21 हजार 995 व्यक्तियों की कोरोना जाँच की जा चुकी है ।

क्रमांक/6104/अक्टूबर-124/जैन

 फटाका लायसेंसों के नवीनीकरण हेतु 19 अक्टूबर तक करें आवेदन

जबलपुर, 08 अक्टूबर 2020

दीपावली के मद्देनजर फुटकर फटाका लायसेंसों का नवीनीकरण एक माह की अवधि 26 अक्टूबर से 25 नवम्बर तक के लिए किया जाना है। दीपावली फुटकर फटाका लायसेंसों का नवीनीकरण आवेदन निर्धारित दस्तावेजों सहित कार्यालय कलेक्टर (शस्त्र शाखा) के कक्ष क्रमांक-13 में 9 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक प्रात: 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जमा किये जावेंगे।

लायसेंस जमा करते समय आवेदक को कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए मुंह पर मास्क लगाना, हाथ सेनेटाइज कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अतिआवश्यक है।

दीपावली फुटकर फटाका लायसेंस का नवीनीकरण कराने हेतु आवेदक को स्वयं उपस्थित होकर लोकसेवा केन्द्र से निर्धारित प्रारूप में नवीनीकरण आवेदन प्राप्त कर आवेदन के साथ मूल फटाका लायसेंस, चालान की मूलप्रति, पहचान हेतु आधारकार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पेन कार्ड, पासपोर्ट साईज कलर फोटो, निवास संबंधी दस्तावेज जमा करना होगा।

दीपावली फुटकर फटाका लायसेंस नवीनीकरण करने के बाद 27 अक्टूबर से 7 नवम्बर तक प्रदाय किया जायेगा। लायसेंसी स्वयं अपना आधारकार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पेनकार्ड सहित उपस्थित होकर अपना लायसेंस उल्लेखित तिथियों के दौरान प्रात: 11 बजे से सायं 5 बजे तक प्राप्त कर सकेंगे। लायसेंस किसी अन्य व्यक्ति को प्रदाय नहीं किया जावेगा। केवल अनुज्ञप्तिधारी को ही प्रदाय किया जावेगा।

वर्ष 2020 में नवीन दीपावली फुटकर फटाका और बारहमासी फटाका लायसेंस जारी नहीं किये जावेंगे। प्रशासन द्वारा निर्धारित किये गये विक्रय स्थलों के लिए ही दीपावली फुटकर फटाका लायसेंसों का नवीनीकरण किया जावेगा व उन्हीं स्थलों पर दुकानें लगाई जाना अनिवार्य होगा। अन्य विक्रय स्थलों पर विचार नहीं किया जावेगा।

दीपावली फुटकर फटाका लायसेंसी की मृत्यु हो चुकी हो तो परिवार का कोई भी सदस्य व अन्य व्यक्ति लायसेंस के नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत न करें। यदि कोई व्यक्ति जानकारी छिपाकर आवेदन प्रस्तुत कर फटाका व्यवसाय करता पाया जायेगा तो उसके विरूद्ध थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। निर्धारित तिथियों के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

क्रमांक/6106/अक्टूबर-126/मनोज