NEWS -05-10-2020-B

 संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर

मध्य प्रदेश शासन

समाचार

     किसान तय दर पर उच्च गुणवत्ता का बीज खरीद सकते हैं

जबलपुर, 05 अक्टूबर 2020

      रबी वर्ष 2020-21 के लिये मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम के जबलपुर केन्द्र पर उच्च गुणवत्ता का बीज उपलब्ध है। किसान भाई निर्धारित दर पर गोदाम नम्बर 8 कृषि उपज मंडी प्रांगण जबलपुर से उच्च गुणवत्ता का बीज खरीद सकते हैं।

      बीज क्रय हेतु केन्द्र प्रभारी पी.के. सिन्हा के मोबाइल नम्बर 9425388206 पर किसान भाई संपर्क कर सकते हैं। केन्द्र में गेहूँ का बीज 3700 रूपये प्रति क्विंटल, चना बीज 6600 रूपये प्रति क्विंटल, मटर बीज 5050 रूपये प्रति क्विंटल और अलसी बीज 5950 रूपये प्रति क्विंटल की दर पर उपलब्ध है।

क्रमांक/6061/अक्टूबर-81/मनोज

 

श्रमोदय आवासीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा 18 अक्टूबर को

 जबलपुर, 05 अक्टूबर 2020

म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंण्डल द्वारा स्थापित श्रमोदय आवासीय विद्यालयों के शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु परीक्षा वर्ष 2020 का आयोजन किया जा रहा है। प्रवेश परीक्षा भोपाल, इन्दौर, जबलपुर तथा ग्वालियर जिला मुख्यालयों पर 18 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगी।

परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा के लिये प्रवेश-पत्र 6 अक्टूबर को दोपहर 4 बजे से विभाग की वेबसाइट www.shramodayvidyalay.mp.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते हैं। परीक्षा संबंधी विस्तृत विवरण विभाग की इसी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

क्रमांक/6062/अक्टूबर-82/मनोज

 

धार्मिक आयोजनों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम संबंधी निर्देश जारी

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा 

 जबलपुर, 05 अक्टूबर 2020

धार्मिक कार्यक्रमों एवं त्यौहारों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु गृह विभाग द्वारा नवीन दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। अपर मुख्य सचिव, गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि नवीन आदेशानुसार झाँकी निर्माताओं एवं आयोजकों को संकुचित स्थान पर ज्यादा श्रद्धालु और दर्शक एकत्रित नहीं होने देना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराना होगा। विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमाओं और ताजिए की ऊँचाई संबंधी पूर्व में लगाये गये प्रतिबंध को गृह विभाग ने आज आदेश जारी करते हुए समाप्त कर दिया है। डॉ. राजौरा ने बताया है कि ऊँचाई संबंधी प्रतिबंध को खत्म करने के साथ ही आयोजन स्थलों पर पूर्व में जारी 10×10 फीट के स्थान पर 30×45 फीट आकार के पांडाल लगाये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

डॉ. राजौरा ने बताया कि मूर्ति विसर्जन संबंधी आयोजन समितियों द्वारा किया जायेगा। मूर्तियों को विसर्जन स्थल तक ले जाने के लिये अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह को ही अनुमति होगी। इसके लिये आयोजकों को पृथक से जिला प्रशासन से अनुमति लेना होगी। विसर्जन की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था पर जिला शांति समिति तथा जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कम्पनी में विचार किया जा सकता है। धार्मिक-सामाजिक आयोजनों में चल-समारोह प्रतिबंधित रहेंगे। विसर्जन के लिये भी चल-समारोह की अनुमति नहीं होगी।

डॉ. राजौरा ने बताया कि रावण दहन के पूर्व प्रतीकात्मक रूप से परम्परागत श्रीराम के चल-समारोह की अनुमति होगी। रामलीला तथा रावण दहन के कार्यक्रम का आयोजन कलेक्टर की पूर्वानुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा। कार्यक्रम खुले मैदान में फेस मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों के पालन के साथ ही आयोजित हो सकेगा। दुर्गा पूजा और रावण दहन कार्यक्रम में लाउड-स्पीकर बजाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

गृह विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के लिये झाँकियों, पांडालों, विसर्जन के आयोजनों, रामलीला तथा रावण दहन के सार्वजनिक कार्यक्रमों में श्रद्धालु/दर्शक फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग और सेनेटाइजर का प्रयोग करने के साथ ही राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिये कलेक्टर्स को कहा गया है। डॉ. राजौरा ने बताया‍कि कोविड संक्रमण को देखते हुए जारी अन्य निर्देशों का भी कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा। निर्देशों का पालन नहीं करने पर विधि-सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

क्रमांक/6063/अक्टूबर-83/मनोज

 मिलावटखोरी के 145 प्रकरणों में 13 लाख 43 हजार का अर्थदण्ड 

 जबलपुर, 05 अक्टूबर 2020

प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरुद्ध संचालित अभियान में 21 अगस्त से 4 सितम्बर तक विभिन्न खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी के 145 प्रकरणों में 13 लाख 43 हजार 9 रुपये का जुर्माना किया गया।

नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि अपने क्षेत्र में खाद्य पदार्थों के नमूनों की कम जाँच करने वाले खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से जवाब तलब भी किया गया है। इसके साथ ही ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वहाँ प्राथमिकता से अधिक से अधिक नमूने लेकर उनका परीक्षण करने के निर्देश दिये हैं। 'ईट राइट चैलेंज'' में शामिल जिलों को दिये गये लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति के निर्देश भी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को दिये गये हैं। 'ईट राइट चैलेंज'' में शामिल जिलों को लायसेंस, रजिस्ट्रेशन संख्या में वृद्धि, क्लीन स्ट्रीट फूड हब, ईट राइट स्कूल और जन-जागरूकता के कार्यक्रम शामिल हैं।

खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरुद्ध 21 अगस्त, 2020 से की गई कार्यवाही में जाँच के लिये कुल 3800 नमूनों का निरीक्षण किया गया। राज्य खाद्य प्रयोगशाला द्वारा जारी 2224 नमूनों की रिपोर्ट में 1903 मानक स्तर के पाये गये और 144 नमूने अवमानक पाये गये, जबकि मिथ्याछाप नमूनों की संख्या 145 और 14 नमूने असुरक्षित पाये गये। अन्य धाराओं में प्रतिबंधित नमूनों की संख्या 18 है। न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष दर्ज 147 प्रकरण और न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा 145 प्रकरणों में निर्णय लिया गया, जिनमें 13 लाख 43 हजार 9 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। सीजेएम न्यायालय में 29 प्रकरण दर्ज हैं। कार्यवाही में 6 लाख 53 हजार रुपये के अर्थदण्ड की वसूली भी की जा चुकी है।

क्रमांक/6064/अक्टूबर-84/मनोज