NEWS -06-10-2020-B

 

संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर

मध्य प्रदेश शासन

समाचार

    केन्द्रीय जेल में मद्य निषेध सप्ताह के अंतर्गत नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम

जबलपुर, 06 अक्टूबर 2020

      भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के अवसर पर नशामुक्त भारत अभियान प्रारंभ किया गया हैं। जिसके तहत 02 अक्टूबर से 08 अक्टूबर तक मद्य निषेध सप्ताह के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में बढ़ता हुआ मद्यपान तथा नशीली दवा एवं मादक पदार्थों के दुष्परिणाम हेतु जनजागृति एवं चेतना निर्माण किया जाना हैं।

      मद्य निषेध सप्ताह के अंतर्गत नेताजी सुभाशचन्द्र बोस केन्द्रीय जेल जबलपुर में गोपाल प्रसाद ताम्रकर, जेल अधीक्षक\जेल उप महानिरीक्षक (प्रभारी) रेंज जबलपुर के मार्गदर्शन में नशा मुक्ति सप्ताह के रूप में मनाया गया। इस तारतम्य में परिरूद्ध बंदियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुये डॉ. महेन्द्र भट्ट चिकित्सा अधिकारी द्वारा जेल में परिरूद्ध बंदियों को नशा मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता केन्द्रीय जेल द्वारा नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया, साथ ही प्रीजन पियर मोबलाईजर नितेश लखेरा के सहयोग से नशा मुक्ति हेतु जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में सरिता धारू, कल्याण अधिकारी द्वारा विशेष सहयोग प्रदान किया गया।

      कार्यक्रम में उपस्थित विधि अधिकारी अशोक सिंह, डॉ. लक्ष्मण शाह, मदन कमलेश, राजेन्द्र मिश्र (उप जेल अधीक्षक), सहायक जेल अधीक्षक श्रीकांत त्रिपाठी, रूपाली मिश्रा उपस्थित रहे।

क्रमांक/6072/अक्टूबर-92/मनोज

 रक्षा संस्थानों के अस्पतालों को कोविड मरीजों के उपचार के लिये तैयार करें : कर्मवीर शर्मा

कलेक्टर ने रक्षा संस्थानों के अधिकारियों की बैठक में दिया निर्देश

जबलपुर, 06 अक्टूबर 2020

कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने शहर में स्थित रक्षा संस्थानों के अस्पतालों में कोविड मरीजों के उपचार के लिये सभी जरूरी व्यवस्थायें शीघ्र करने कहा है। आज मंगलवार को रक्षा संस्थानों के अधिकारियों के साथ सम्पन्न हुई बैठक में श्री शर्मा ने कहा कि भविष्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने की आशंका को देखते हुये यह जरूरी है कि रक्षा संस्थानों के अस्पतालों को भी कोरोना मरीजों के उपचार के लिये तैयार रखा जाये । 

कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा, अपर कलेक्टर संदीप जी आर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अगम जैन एवं अमित कुमार तथा जीसीएफ, व्हीएफजे और ओएफके के अधिकारी मौजूद थे । कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा कि रक्षा संस्थानों को कम से कम अपने अस्पतालों के पचास प्रतिशत बिस्तर कोविड मरीजों के उपचार के लिये आरक्षित करने होंगे और इन्हें ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड में तब्दील करना होगा ।  उन्होंने कहा कि बिस्तरों तक ऑक्सीजन सप्लाई लाईन डालने का यह काम सात से दस दिन के भीतर पूरा भी कर लेना होगा ।

श्री शर्मा ने बैठक में रक्षा संस्थानों के अस्पतालों की क्षमता और उनमें से कोरोना मरीजों के उपचार के लिये आरक्षित बिस्तरों की संख्या का ब्यौरा लिया । उन्होंने कहा कि हो सकता है इन बिस्तरों की आवश्यकता ही न पड़े , लेकिन हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिये । कलेक्टर ने बैठक में रक्षा संस्थानों के अधिकारियों से कहा कि कोविड मरीजों के उपचार को लेकर की जा रही तैयारियों के बारे में उन्हें जिला प्रशासन के साथ लगातार समन्वय बनाये रखना होगा ।

क्रमांक/6073/अक्टूबर-93/जैन

 कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने पर 139 व्यक्ति डिस्चार्ज

आज 123 नये मरीज मिले

जबलपुर, 06 अक्टूबर 2020

कोरोना से स्वस्थ होने पर आज मंगलवार 6 अक्टूबर को 139 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है । वहीं बीते चौबीस घण्टे के दौरान मिली 1538 सेम्पल की परीक्षण रिपोर्ट्स में कोरोना के 123 नये मरीज सामने आये हैं । आज डिस्चार्ज हुये 139 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 9703 हो गई है । कल सोमवार की शाम 6 बजे से आज मंगलवार  की शाम 6 बजे तक बीते चौबीस घण्टे के दौरान आये 123 कोरोना संक्रमितों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 10866 पहुँच गई है । बीते चौबीस घण्टे के दौरान तीन व्यक्तियों की मृत्यु की प्राप्त हुई रिपोर्ट को मिलाकर जबलपुर में कोरोना से अभी तक 168 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है । जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस अब 995 हो गये हैं । जबलपुर में आज कोरोना टेस्ट हेतु 1439 व्यक्तियों के सेम्पल लिये गये । वहीं अब तक 1 लाख 19 हजार 016 व्यक्तियों की कोरोना जाँच की जा चुकी है ।

क्रमांक/6074/अक्टूबर-94/जैन

 रोको-टोको अभियान :

591 व्यक्तियों से वसूला गया 86 हजार 780 रुपये का जुर्माना

जबलपुर, 06 अक्टूबर 2020

कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने तथा मास्क न पहनने एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध जिले में चलाए जा रहे रोको-टोको अभियान के तहत आज 591 व्यक्तियों से 86 हजार 780 रुपए का जुर्माना वसूला गया । इसमें पुलिस द्वारा 412 व्यक्तियों से 41 हजार 350 रूपये, नगर निगम द्वारा 95 व्यक्तियों से 36 हजार 530 रुपये, एसडीएम जबलपुर द्वारा 5 व्यक्तियों से 500 रुपये,  एसडीएम आधारताल  द्वारा 8 व्यक्तियों से 800 रुपये, एसडीएम रांझी द्वारा 4 व्यक्तियों से 400 रुपये, एसडीएम पाटन द्वारा 7 व्यक्तियों से 900 रुपये,  एसडीएम सिहोरा द्वारा 14 व्यक्तियों से 1650 रुपये, एसडीएम कुंडम द्वारा 7 व्यक्तियों से 700 रुपये,  नगर परिषद शहपुरा द्वारा 3 व्यक्तियों से 500 रुपये, नगर परिषद बरेला द्वारा 10 व्यक्तियों से 800 रुपये, नगर परिषद कटंगी द्वारा 12 व्यक्तियों से 1200 रुपये तथा नगर परिषद भेड़ाघाट द्वारा 9 व्यक्तियों से 900 रुपयेका वसूला गया जुर्माना शामिल है । जिले में रोको-टोको अभियान के तहत कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन के मामलों में अभी तक 1 लाख 06 हजार 596 व्यक्तियों से 1 करोड़ 15 लाख 38 हजार 725 रुपये का जुर्माना वसूला जा चुका है । अभियान के तहत सात एफआईआर भी दर्ज कराई जा चुकी हैं और 65 दुकानों को सील किया गया है।

क्रमांक/6075/अक्टूबर-95/जैन

 तीन नये कण्टेनमेंट जोन अधिसूचित, सात डिनोटिफाई

जबलपुर, 06 अक्टूबर 2020

कोरोना संक्रमण के लिहाज से संवेदनशील माने गये तीन क्षेत्रों को आज कण्टेनमेंट जोन अधिसूचित किया गया है । ये तीनों नये कण्टेनमेंट ग्रामीण क्षेत्र में बनाये गये हैं । इनमें पनागर जनपद के ग्राम जटवां का प्रभावित क्षेत्र, पनागर जनपद के ही ग्राम मंगेला का प्रभावित क्षेत्र और  बरगी नगर में गणेश मंदिर के आसपास का प्रभावित क्षेत्र शामिल है ।

बीते कई दिनों से कोरोना का कोई नया प्रकरण सामने नहीं आने पर आज सात क्षेत्रों को कण्टेनमेंट से मुक्त किया गया है । ये सभी कण्टेनमेंट जोन जबलपुर शहर के हैं । डिनोटिफाई किये गये  इन कण्टेनमेंट जोन में वंशकार मोहल्ला प्रेमसागर, गणेश चौक साहू मोहल्ला सिद्धबाबा, आजाद चौक रामपुर, अहीर मोहल्ला गोरखपुर, खोवा मंडी कमानिया गेट, बुधौलिया हॉस्पिटल संजीवनी नगर और श्रेयांश टॉवर हाऊबाग गोरखपुर शामिल है ।

जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा द्वारा तीन नये कण्टेनमेंट जोन अधिसूचित करने और सात कण्टेनमेंट जोन को डिनोटिफाई करने के आदेश आज जारी कर दिये हैं ।

क्रमांक/6076/अक्टूबर-96/जैन

 वैध रेत ठेकेदारों को रेत खनन और परिवहन में न आए कोई परेशानी

अवैध रेत का खनन एवं परिवहन सख्ती से रोका जाए

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रेत ठेकेदारों के प्रतिनिधि मंडल से की मुलाकात

जबलपुर, 06 अक्टूबर 2020

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के वैध रेत ठेकेदारों को रेत के खनन एवं परिवहन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन उनका पूरा सहयोग करें, इसके साथ ही अवैध रेत का खनन एवं परिवहन सख्ती से रोका जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान से आज रेत ठेकेदारों के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस दौरान खनिज संसाधन मंत्री श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह उपस्थित थे। प्रतिनिधि मंडल में श्री संतोषराज द्विवेदी, श्री वी.एस. जादौन, श्री विश्वास परमानी, श्री शिवम त्रिवेदी, श्री आनंद ताम्रकार आदि शामिल थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान से प्रतिनिधि मंडल ने अनुबंध की समाप्ति तक इंस्टॉलमेंट में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी को समाप्त करने तथा मानसून इंस्टॉलमेंट को समाप्त करने आदि की मांग की। उन्होंने बताया कि उत्तरप्रदेश सरकार ने ऐसा किया है। उन्होंने अपने कार्य व्यवसाय में आ रही प्रक्रियात्मक परेशानियों को दूर करने का भी मुख्यमंत्री श्री चौहान से आग्रह किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आश्वस्त किया कि प्रदेश में वैध खनिज ठेकेदारों को खनिज के खनन एवं परिवहन में कोई परेशानी नहीं आएगी। उन्होंने विशेष रूप से कटनी, नरसिंहपुर और उमरिया जिले के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को अवैध खनिज परिवहन एवं खनन रोकने के निर्देश दिए। यह भी निर्देशित किया गया कि वैध खनिज ठेकेदारों के वैध रॉयल्टी वाले रेत परिवहन वाहनों को पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी अनावश्यक रूप से परेशान न करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने खनिज मंत्री श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह से कहा कि वे वैध रेत खनन ठेकेदारों के सुचारू व्यवसाय के लिए जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ समन्वय करें।

क्रमांक/6077/अक्टूबर-97/जैन

 कोविड सेम्पल हेतु शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक

शुल्क वसूलने पर होगा रजिस्ट्रेशन निरस्त

सीएमएचओ ने दी निजी पैथालॉजी लेब को चेतावनी

जबलपुर, 06 अक्टूबर 2020

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का डॉ. रत्नेश कुररिया ने कोरोना की जांच कर रहीं शहर की सभी निजी पैथालॉजी लैब के संचालकों को शासन द्वारा निर्धारित दर पर ही सेम्पल लेने के निर्देश दिये हैं। डॉ. कुररिया ने कोविड सेम्पलिंग हेतु निर्धारित दर से अधिक शुल्क वसूलने पर पैथालॉजी लैब का पंजीयन निरस्त करने की चेतावनी भी दी है।

कोविड सेम्पलिंग हेतु शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक शुल्क वसूलने का आज एक मामला प्रकाश में आने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सभी पैथालॉजी लैब को ये निर्देश जारी किये गये हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस मामले में संबंधित पैथालॉजी लैब सहित कई और निजी पैथालॉजी लैब की आज जांच भी कराई गई।

जिला अस्पताल की पैथालॉजिस्ट डॉ. अमिता जैन, जिला कार्यक्रम प्रबंधक विजय पांडे एवं निजी नर्सिंग होम नोडल अधिकारी डॉ. विभोर हजारी द्वारा निजी पैथालॅाजी लैब पहुंचकर की गई इस जांच के दौरान दस्तावेजों का परीक्षण करने पर पाया गया कि पैथालॉजी लैब द्वारा शासन के निर्देशानुसार कोविड आरटीपीसीआर जांच हेतु 12सौ रुपए का शुल्क ही लिया जा रहा है। जिस एक पैथालॉजी लैब एसआरएल द्वारा एक अक्टूबर को आदेश मिलने के बाद 2 अक्टूबर को भूलवश जिन नागरिकों से अधिक राशि वसूल की गई थी उन्हें अधिक राशि वापस कर दी गई है।

क्रमांक/6078/अक्टूबर-98/जैन