News 22-01-2020--B


संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
भरण पोषण अधिनियम:
पिता के आवेदन पर पुत्र को 15 दिन में घर खाली करने के आदेश
जबलपुर, 22 जनवरी, 2020
     एसडीएम गोरखपुर आशीष पाण्डे ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण- पोषण तथा कल्याण अधिनियम के तहत एक प्रकरण में अनावेदक पुत्र को पिता द्वारा अर्जित संपत्ति को 15 दिन के भीतर खाली करने के आदेश पारित किया है।
     एसडीएम गोरखपुर आशीष पाण्डे ने बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता बी.एल. नाग ने उनके न्यायालय में भरण-पोषण अधिनियम के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें कहा गया था कि उनकी स्व-अर्जित संपत्ति हाथीताल कालोनी स्थित एलआईजी एल-5 में पुत्र गजेन्द्र सिंह नाग एवं अन्य द्वारा निवास करने से उनके जीवन, सम्मान एवं संपत्ति को अपूरणीय क्षति पहुंच रही है और वे शांतिपूर्वक जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं ।
     एसडीएम श्री पाण्डे ने आवेदन पर आज सुनवाई के दौरान अनावेदक को 15 दिन के भीतर हाथीताल स्थित मकान को खाली कर उसका कब्जा पिता को सौंपने के आदेश पारित किया है ।
क्रमांक/2887/जनवरी-237/जैन