NEWS -01-11-2020-A

 संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर

मध्य प्रदेश शासन

समाचार

कृषक पुरस्कार हेतु 15 नवम्बर तक आवेदन आमंत्रित

जबलपुर, 01 नवंबर 2020

      कृषकों द्वारा अपनाई गई कृषि तकनीक, उत्पादकता के आधार पर जिले के समस्त कृषकों से कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम (आत्मा परियोजना) के तहत वर्ष 2019-20 की गतिविधियों के आधार पर कृषक पुरस्कार एवं कृषक समूह पुरस्कार हेतु 15 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है।

      जिनमें जिले से विभिन्न 5 इंटरप्राईजेस, गतिविधियों में दो-दो कृषकों को मूल्यांकन समिति की अनुशंसा पर 25000 रूपये (पच्चीस हजार) एवं जिले में प्रत्येक विकासखंड से 5 विभिन्न गतिविधियों की एक-एक कृषक को मूल्यांकन समिति की अनुशंसा पर 10000 रूपये (दस हजार) का पुरस्कार तथा 5 विभिन्न गतिविधियों की एक-एक कृषक समूह को मूल्यांकन समिति की अनुशंसा पर 20000 (बीस हजार) का पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। पुरस्कार के विषय में निर्णय लेने का पूर्णाधिकार कलेक्टर सह अध्यक्ष आत्मा गवर्निंग बोर्ड का रहेगा।

      कृषकों से आग्रह है कि पुरस्कार हेतु निर्धारित प्रपत्र विकासखंड के वरिष्ठ क़ृषि विकास अधिकारी, ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर से तथा परियोजना संचालक (आत्मा) समिति जबलपुर से प्राप्त कर सकते है। आवेदन पत्र भरकर 15 नवंबर तक वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर, असिसटेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर विकासखंड - जबलपुर, पनागर, पाटन, शहपुरा, कुंडम, सिहोरा, मझौली तथा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सायं 5 बजे तक जमा कर सकते हैं।

      इसके साथ ही उद्यानिकी कृषक, उद्यान विभाग से, पशुपालक कृषक, पशुपालन विभाग से, मछलीपालन कृषक, मछलीपालन विभाग से एवं कृषि अभियांत्रिकी कृषक, कृषि अभियांत्रिकी विभाग से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। भरे हुये आवेदन संबंधित विभाग से सत्यापन पश्चात 15 नवंबर तक सायं 5 बजे तक जमा किया जा सकता हैं। 

क्रमांक/6372/नवंबर-01/उइके

 

रोको-टोको अभियान :

51 व्यक्तियों पर 5 हजार 100 रुपये का जुर्माना

जबलपुर, 01 नवंबर 2020

कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध चलाए जा रहे रोको-टोको अभियान के तहत आज 51 व्यक्तियों से 5 हजार 100 रुपए का जुर्माना वसूला गया । इसमें पुलिस द्वारा 46 व्यक्तियों से 4 हजार 600 तथा एसडीएम जबलपुर द्वारा 5 व्यक्तियों से 500 रुपये का वसूला गया जुर्माना शामिल है।

क्रमांक/6373/नवंबर-02/जैन

 कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने पर 47 व्यक्ति डिस्चार्ज

अब तक 12 हजार 023 कोरोना मरीज हुये स्वस्थ

रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 93.65 प्रतिशत

आज 30 नये कोरोना मरीज मिले

जबलपुर, 01 नवंबर 2020

कोरोना से स्वस्थ होने पर रविवार 1 नवम्बर को 47 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है । वहीं बीते चौबीस घण्टे के दौरान मिली 1 हजार 687 सेम्पल की परीक्षण रिपोर्ट्स में कोरोना के 30 नये मरीज सामने आये हैं । आज डिस्चार्ज हुये 47 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 12 हजार 023 हो गई है । जबलपुर का रिकवरी रेट बढ़कर अब 93.65 प्रतिशत हो गया है । अर्थात कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 93.65 प्रतिशत मरीज स्वस्थ हो चुके हैं । कल शनिवार की शाम 6 बजे से आज रविवार की शाम 6 बजे तक बीते चौबीस घण्टे के दौरान आये 30 कोरोना संक्रमितों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 12 हजार 837 हो गई है । बीते चौबीस घण्टे के दौरान  कोरोना से एक व्यक्ति की मृत्यु की प्राप्त हुई रिपोर्ट को मिलाकर जबलपुर में कोरोना से मृत होने वाले मरीजों की संख्या 204 हो गई है । जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस अब 610 हो गये हैं । आज कोरोना टेस्ट हेतु 1 हजार 553 व्यक्तियों के सेम्पल लिये गये हैं ।

क्रमांक/6374/नवंबर-03/जैन

मध्यप्रदेश स्थापना दिवस पर शासकीय भवनों पर की गई रोशनी

जबलपुर, 01 नवंबर 2020

मध्यप्रेश स्थापना दिवस पर आज एक नवंबर को कलेक्टर कार्यालय सहित जिले में स्थित सभी प्रमुख शासकीय भवनों पर रोशनी की गई। ज्ञात हो कि कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुये राज्य शासन द्वारा स्थापना दिवस पर इस बार प्रदेश में स्थित सभी मुख्य शासकीय भवनों पर एक नवम्बर की रात्रि प्रकाश व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये थे।

क्रमांक/6375/नवंबर-04/जैन

 मंत्री स्थापना में चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति में आयु सीमा 18 से 60 वर्ष हुई

शासकीय सेवकों की अधिवार्षिकीय आयु पूर्ववत 62 वर्ष रहेगी 

जबलपुर, 01 नवंबर 2020

राज्य शासन द्वारा मंत्री स्थापना में चर्तुथ श्रेणी की नियुक्ति में आयु सीमा को बढ़ाकर 18 से 60 वर्ष की गई है। पूर्व में नियुक्ति के लिये आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित थी।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उक्त संदर्भ में स्पष्टीकरण जारी कर यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी श्रेणी के शासकीय सेवकों की अधिवार्षिकीय आयु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अधिवार्षिक आयु पूर्ववत 62 वर्ष ही रहेगी।

मध्यप्रदेश सचिवालय (चर्तुथश्रेणी) सेवा भर्ती नियम 1987 में पूर्व प्रावधान अनुसार मंत्री स्थापना में चर्तुथ श्रेणी की नियुक्ति मंत्रियों की इच्छानुसार की जाएगी। जिसकी अवधि मंत्री के कार्यकाल अथवा उनके सेवा समाप्त करने तक सीमित होगी। इसमे आयु सीमा एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी निर्धारित शर्ते भी लागू होगी। नियुक्ति आयु सीमा के संबंध में म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र 4 जुलाई 2019 द्वारा आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर वर्तमान अधिसूचना 29 अक्टूबर 2020 द्वारा 18 से 60 वर्ष किया गया है।

क्रमांक/6375/नवंबर-05/जैन