NEWS -28-11-2020-B

 संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर

मध्य प्रदेश शासन

समाचार

कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर पाटन में 4 दुकानें सील

जबलपुर, 28 नवंबर 2020

कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देशानुसार चलाये जा रहे रोको-टोको अभियान के तहत आज पाटन में राजस्व विभाग एवं नगर परिषद के अमले द्वारा चार दुकानें पान दुकान, आलूबंडा दुकान, मोबाइल शॉप एवं चाय की दुकान को सील कर चालानी की कार्यवाही प्रस्तावित की गयी एवं दो गैस सलेन्डर जप्त किये गये। साथ ही 14 व्यक्तियो पर 1850 रूपये का जुर्माना किया गया। कार्यवाही में तहसीलदार पाटन प्रमोद चतुर्वेदी, नायब तहसीलदार पाटन सुश्री सुरभि जैन एवं राजस्व निरीक्षक उपस्थित रहे।

क्रमांक/6689/नवंबर-318/जैन

 बारह नये कण्टेनमेंट जोन बने, दस डिनोटिफाई

जबलपुर, 28 नवंबर 2020

कोरोना संक्रमण के ज्यादा प्रकरण सामने आने पर बारह नये कण्टेन्मेंट जोन बनाये गये हैं । वहीं बीते कई दिनों से कोरोना का कोई नया प्रकरण सामने नहीं आने पर दस कण्टेनमेंट जोन को डिनोटिफाई कर दिया गया है । नये बनाये गये कण्टेनमेंट जोन में सिहोरा के वार्ड क्रमांक पन्द्रह के आसपास का प्रभावित क्षेत्र, सिहोरा के वार्ड क्रमांक तेरह का प्रभावित क्षेत्र, सदर गली नम्बर दो के मकान नम्बर 76/77 के आसपास का प्रभावित क्षेत्र, सदर गली नम्बर छह के आसपास का प्रभावित क्षेत्र, रतन कॉलोनी गोरखपुर के आसपास का प्रभावित क्षेत्र, मकान नम्बर तैंतीस सराफा के आसपास का प्रभावित क्षेत्र, राजुल अपॉर्टमेंट तिलहरी के आसपास का प्रभावित क्षेत्र, अग्रवाल धर्मशाला के पीछे जवाहरगंज का प्रभावित क्षेत्र, मकान क्रमांक सोलह कछपुरा गढा के आसपास का प्रभावित क्षेत्र,  मकान क्रमांक 251 शुक्ला होटल लालमाटी के आसपास का प्रभावित क्षेत्र, मकान क्रमांक 477 अशोका हॉल स्कूल शिवनगर के आसपास का प्रभावित क्षेत्र तथा गली नम्बर छह शांतिनगर के आसपास का प्रभावित क्षेत्र शामिल है ।

जिन दस क्षेत्रों को आज कण्टेनमेन्ट से मुक्त किया गया है उनमें तुलसी नगर पनागर का प्रभावित क्षेत्र, शहपुरा वार्ड क्रमांक ग्यारह का प्रभावित क्षेत्र, ग्राम मंगेला पनागर का प्रभावित क्षेत्र, ग्राम झुर्रई पिपरिया नवीन चरगवां शहपुरा का प्रभावित क्षेत्र, ग्राम उर्दुआकला पनागर का प्रभावित क्षेत्र, ग्राम इटावा पाटन का प्रभावित क्षेत्र, ग्राम भैरोघाट शहपुरा का प्रभावित क्षेत्र, ग्राम सहजपुर शहपुरा का प्रभावित क्षेत्र, ग्राम कुंगवा पाटन का प्रभावित क्षेत्र तथा सिगमा सिटी बरेला का प्रभावित क्षेत्र शामिल है । 

      जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा द्वारा बारह नये कण्टेनमेंट बनाने तथा दस कण्टेनमेंट जॉन को डिनोटिफाई करने का आदेश आज जारी कर दिया गया है ।

क्रमांक/6690/नवंबर-319/जैन

 रोको-टोको अभियान :

848 व्यक्तियों से वसूला गया एक लाख आठ हजार रुपये का जुर्माना

जबलपुर, 28 नवंबर 2020

कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देशानुसार कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध चलाए जा रहे रोको-टोको अभियान के तहत आज 848 व्यक्तियों से 1 लाख 8 हजार 800 रुपए का जुर्माना वसूला गया है । इसमें पुलिस द्वारा 720 व्यक्तियों से 78 हजार 400 रुपये, नगर निगम द्वारा 67 व्यक्तियों से 23 हजार 800 रुपये, एसडीएम गोरखपुर द्वारा 8 व्यक्तियों से 800 रुपये, एसडीएम आधारताल द्वारा 22 व्यक्तियों से 2 हजार 200 रुपये, एसडीएम सिहोरा द्वारा 8 व्यक्तियों से 1 हजार 800 रूपये, एसडीएम पाटन द्वारा 13 व्यक्तियों से 1 हजार 800 रूपये तथा नगर परिषद कटंगी द्वारा 10 व्यक्तियों से 1 हजार रुपये का वसूला गया जुर्माना शामिल है । कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर रोको टोको अभियान के तहत बीते 24 घण्टे के दौरान सील की गई 4 दुकान को मिलाकर अभी तक 142 दुकानों को इस अभियान के तहत सील किया गया है ।

क्रमांक/6691/नवंबर-320/जैन

 कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने पर 78 व्यक्ति डिस्चार्ज

आज 63 कोरोना मरीज मिले

जबलपुर, 28 नवंबर 2020

कोरोना से स्वस्थ होने पर शनिवार 28 नवम्बर को 78 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है । वहीं बीते चौबीस घण्टे के दौरान मिली 1 हजार 660 सेम्पल की परीक्षण रिपोर्ट्स में कोरोना के 63 नये मरीज सामने आये हैं । आज डिस्चार्ज हुये 78 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 13 हजार 245 हो गई है और रिकवरी रेट 93.49 प्रतिशत हो गया है । कल शुक्रवार की शाम 6 बजे से आज शनिवार की शाम 6 बजे तक बीते चौबीस घण्टे के दौरान आये 63 कोरोना संक्रमितों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 14 हजार 166 हो गई है । बीते चौबीस घण्टे के दौरान कोरोना से एक व्यक्ति की मृत्यु की प्राप्त हुई रिपोर्ट को मिलाकर जबलपुर में कोरोना से मृत होने वाले मरीजों की संख्या 223 हो गई है । जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस 698 हो गये हैं । आज कोरोना टेस्ट हेतु 1 हजार 755 व्यक्तियों के सेम्पल लिये गये हैं ।

क्रमांक/6692/नवंबर-321/जैन

 नेशनल लोक अदालत 12 दिसंबर में विद्युत एवं जलकर प्रकरणों में छूट घोषित

जबलपुर, 28 नवंबर 2020

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार प्रदेश में 12 दिसंबर को उच्च न्यायालय स्तर से लेकर जिला न्यायालयों/तालुका न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, कुटुम्ब न्यायालयों में आगामी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा हैं। जिसमें न्यायालयीन लंबित दीवानी एवं आपराधिक शमनीव मामलों एवं बैंक, विद्युत, श्रम, जलकर, संपत्तिकर आदि प्री-लिटिगेशन प्रकरणों सहित सभी प्रकार के मामले निराकरण हेतु रखे जायेगें।

12 दिसंबर 2020 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम के लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एव आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारित आदेश जारी तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्ति पश्चात 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एव आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारित आदेश जारी तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्ति पश्चात 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।

उक्त नेशनल लोक अदालत में मप्र नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत अधिरोपित संपत्ति कर एवं जलकर के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में बकाया राशि अनुसार अधिभार में 25 से 100 प्रतिशत तक की छूट (शर्तों के अधीन) घोषित की गई है।

विभाग, नगर पालिश निगम, बैंक आदि विभागों द्वारा लोक अदालत हेतु जो छूट प्रस्तावित की गई है वह 12 दिसंबर के पश्चात् समाप्त ही जावेगी। अत: इस लोक अदालत में उक्त छूट का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया जाता है।

अतिरिक्त सचिव श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह ने जानकारी दी है कि ऐसे इच्छुक पक्षकार जो न्यायालय में लंबित एवं मुकदमेंबाजी के पूर्व (प्रिलिटिगेशन प्रकरण) उपरोक्त प्रकार के चिन्हित किये गये प्रकरणों/विवादों का उचित समाधान कर आपसी सहमति से लोक अदालत में निराकरण कराना चाहते हैं वे सबंधित न्यायालय अथवा उच्च न्यायलय विधिक सेवा समिति/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क कर अपना मामला लोक अदालत में रखे जाने हेतु अपनी सहमति व आवश्यक कार्यवाही 12 दिसंबर के पूर्व पूर्ण कराये, ताकि सुविधानुसार मामला नेशनल लोक अदालत, 12 दिसंबर को विचार में लेकर निराकृत जिया जा सके।

क्रमांक/6693/नवंबर-322/जैन