NEWS -04-11-2020-C

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मध्य प्रदेश शासन

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        मध्यप्रदेश में नहीं बिकेंगे चीनी पटाखे, दण्डात्मक कार्रवाई होगी

चीनी सामग्री क्रय ना करें, मिट्टी के दिए जलाएं
प्रदेश में लव जिहाद के विरूद्ध बनेगा कानून
बेटियों के विरूद्ध अपराध करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई होगी
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कानून व्यवस्था संबंधी बैठक ली 

जबलपुर, 04 नवंबर 2020

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में चीनी पटाखे बेचना एवं उनका उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। ऐसा करने पर 'एक्सप्लोसिव एक्ट' की संबंधित धारा के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत लोकल को वोकल बनाने के‍लिए स्थानीय उत्पादों को खरीदा जाए। दीपावली के दौरान मिट्टी के दिए खरीदें, जिससे स्थानीय कुम्हारों को रोजगार मिले।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में लव जिहाद एवं शादी के लिए धर्म परिवर्तन किसी भी रूप में नहीं चलेगा। यह पूर्ण रूप से अवैध और गैर-कानूनी है। इसके खिलाफ प्रदेश में कानून बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश में अपराधी तत्वों, विशेष रूप से बेटियों के विरूद्ध अपराध करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। इस संबंध में नियमित रूप से फॉलोअप किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में प्रदेश की कानून व्यवस्था के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक ले रहे थे। बैठक में गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, डीजीपी श्री विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा आदि उपस्थित थे।

अवैध खनिज परिवहन/उत्खनन रोकें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश में रेत आदि खनिजों का अवैध रूप से खनन एवं परिवहन सख्ती से रोका जाए। इसी के साथ जो लाइसेंसधारी ठेकेदार हैं, उन्हें पूरा संरक्षण प्रदाय किया जाए।

चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि फर्जी चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई हो, जिससे जनता को कोई ठग न सके। इस संबंध में केवल इन कंपनियों के एजेंटों के विरूद्ध कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, उनके मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।

अवैध खराब की बिक्री न हो

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश में कहीं भी अवैध शराब का निर्माण अथवा विक्रय नहीं होना चाहिए। उज्जैन में जहरीली शराब जैसी दुर्घटना और कहीं नहीं होनी चाहिए।

2 साल की सजा का प्रावधान

अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि विस्फोटक अधिनियम की धारा 9-बी (1) (बी) के अंतर्गत अवैध पटाखों के भंडारण,‍वितरण तथा विक्रय एवं उपयोग पर 2 साल की सजा का प्रावधान है। अत: कोई भी पटाखों का भंडारण, वितरण, विक्रय अथवा उपयोग न करें।

क्रमांक/6404/अक्टूबर-33/मनोज

 आयुध निर्माणी डिपो के पास आतिशबाजी प्रतिबंधित

जिला दंडाधिकारी श्री शर्मा ने जारी किया आदेश

जबलपुर, 04 नवंबर 2020

जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने दीपावली के त्यौहार के मद्देनजर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने तथा लोक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आयुध निर्माणी डिपो के आसपास के क्षेत्र में आतिशबाजी करने और पटाखा छोडऩे पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति पटाखा नहीं छोड़ेगा और न ही आतिशबाजी करेगा। यदि कोई व्यक्ति आयुध निर्माणी क्षेत्र के आसपास 100 मीटर की परिधि में पटाखा छोड़ते अथवा आतिशबाजी करते हुए पाया जावेगा तो उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

क्रमांक/6405/अक्टूबर-34/मनोज

 शहपुरा भिटौनी के एल.पी.जी. फिलिंग स्टेशन, पेट्रोलियम डिपो एवं

एलपीजी के भंडारण व संग्रहण केन्द्रों के समीप आतिशबाजी पर रोक

जिला दंडाधिकारी श्री शर्मा ने जारी किया निर्देश

जबलपुर, 04 नवंबर 2020

दीपावली के त्यौहार के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा ने आज एक आदेश जारी कर शहपुरा-भिटौनी स्थित एलपीजी फिलिंग स्टेशन तथा पेट्रोलियम बल्क डिपो सहित जिले में स्थित पेट्रोलियम पदार्थ एवं एलपीजी के सभी भंडारण व संग्रहण केंद्रों के दो किलोमीटर के दायरे के भीतर आतिशबाजी करने और पटाखे छोडऩे पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है तथा यह 26 नवम्बर तक प्रभावी रहेगा। आदेश में प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के तहत कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।

क्रमांक/6406/अक्टूबर-35/मनोज