NEWS -04-11-2020-D

 संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर

मध्य प्रदेश शासन

समाचार

दीपावली त्यौहार के मद्देनजर मिठाईयों में मिलावट की जांच हेतु सघन अभियान चलायें

जिला दण्डाधिकारी श्री शर्मा ने अधिकारियों को दिया आदेश

जबलपुर, 04 नवंबर 2020

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने 14 नवंबर को दीपावली के त्यौहार को देखते हुये मिठाईयों में मिलावट की रोकथाम हेतु सघन जाँच अभियान चलाने का आदेश जारी किया है।

इस संबंध में कलेक्टर श्री शर्मा द्वारा आज बुधवार को जारी आदेश में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य एवं औषधि-प्रशासन सेठ गोविन्ददास जिला चिकित्सालय विक्टोरिया हॉस्पिटल को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीनस्थ अमले को मिठाईयों में मिलावट की रोकथाम हेतु अलग-अलग स्थानों में नियुक्त करें। साथ ही प्रतिदिन सघन चेकिंग करायें। जहाँ भी मिलावट पाई जाये, उस मामले में जब्ती की कार्यवाही की जाये। साथ ही नमूने भी लिये जाये और सक्षम न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाये।

क्रमांक/6407/अक्टूबर-36/मनोज

 शासकीय कर्मचारियों को दस हजार रूपये का त्यौहार अग्रिम और एरियर्स भुगतान के आदेश जारी

मुख्यमंत्री श्री चौहान की घोषणा पर अमल
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विशेष त्यौहार अग्रिम योजना

जबलपुर, 04 नवंबर 2020

राज्य शासन के कर्मचारियों को त्यौहार के मौके पर विशेष राहत देने की मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के पालन में वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं। माह नवम्बर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच दस हजार रूपये का त्यौहार अग्रिम, चालीस हजार रूपये या इस से कम कुल वेतन पाने वाले शासकीय सेवकों को मिलेगा। इसके लिये राज्य सरकार 'विशेष त्यौहार अग्रिम योजना' लागू करने जा रही है।

इसके साथ ही शासकीय सेवकों को स्वीकृत सातवें वेतनमान के ऐरियर्स की तीसरी और अंतिम किश्त के 25 प्रतिशत राशि का भुगतान नवंबर माह में ही हो जायेगा। राज्य शासन के इस निर्णय से त्यौहार मौके पर जहां एक ओर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और शासकीय कर्मचारियों को राहत मिलेगी।

राज्य शासन ने आज सभी विभागों, संभागीय आयुक्तों, विभागाध्यक्षों, जिला कलेक्टरों को भुगतान की कार्रवाई करने के आदेश दे दिये हैं।

वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने त्यौहार के समय में कर्मचारियों के लिये और कोविड 19 के कारण मंद हुई आर्थिक गतिविधियों को तेज करने की दृष्टि से लिये गये निर्णय के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह कदम मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की संवेदनशीलता जाहिर करता है।

संविदा, स्थाई कर्मी, दैनिक वेतन भोगी को भी मिलेगा लाभ

विशेष त्यौहार अग्रिम योजना के अंतर्गत संविदा, स्थाई कर्मी, दैनिक वेतन भोगी तथा शासन से शत-प्रतिशत अनुदान से वेतन प्राप्त करने वाले अर्द्धशासकीय संस्थाओं के कर्मी भी शामिल किये गये हैं। स्थानीय निकाय तथा अन्य निगम/मंडल के कर्मचारियों के लिए संबंधित निकाय इस योजना को लागू करने के संबंध में निर्णय करेंगे। ऐसे कर्मचारियों जिनकी सातवें वेतनमान में कुल मासिक वेतन 40000 रूपये या इससे कम है। स्थाई कर्मियों के लिये वेतन की मासिक सीमा 12,000 या इससे कम है। योजना क्रियान्वयन से राज्य शासन पर लगभग 400 करोड़ अतिरिक्त व्यय भार आयेगा।

एरियर्स का भुगतान

शासकीय सेवकों को स्वीकृत सातवें वेतनमान के ऐरियर्स की तीसरी और अंतिम किश्त के 25 प्रतिशत राशि का भुगतान नवंबर माह में ही हो जायेगा।

उल्लेखनीय है कि शासकीय सेवकों को 7वें वेतनमान के ऐरियर्स की प्रथम एवं द्वितीय किश्त मई, 2018 तथा मई, 2019 में दी गयी थीं। तीसरी तथा अंतिम किश्त का भुगतान मई, 2020 में किया जाना था किन्तु कोविड-19 के कारण राजस्व प्राप्तियों में कमी होने से किश्त का भुगतान नहीं हो सका। त्यौहार सीजन में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दृष्टि से शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान के ऐरियर्स की तृतीय व अंतिम किश्त के 25 प्रतिशत राशि का भुगतान नवंबर माह में किये जाने का निर्णय लिया है। इस राशि के भुगतान से शासन पर लगभग 375 करोड़ अतिरिक्त व्यय भार संभावित है।

क्रमांक/6408/अक्टूबर-37/मनोज

 प्रदेश में मिलावटखोरी को बनाया जाएगा "संज्ञेय अपराध"

हर प्रकार की मिलावटी सामग्री के विरूद्ध चलाया जाए सघन अभियान
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा की 

जबलपुर, 04 नवंबर 2020

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में हर प्रकार की मिलावटी सामग्री के निर्माण एवं विक्रय की रोकथाम के लिए सघन अभियान चलाया जाएगा, जिससे जनता को उपयोग के लिए शुद्ध सामग्री उपलब्ध हो सके, मिलावटखोरों के मन में खौफ हो और वे मिलावट न करें। इसके लिए प्रदेश में मिलावटखोरी को 'संज्ञेय अपराध' बनाया जाएगा तथा मौजूदा कानून में आवश्यक संशोधन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के अंतर्गत प्रदेश में की जा रही कार्यवाही की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, डीजीपी श्री विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा एवं सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

निरंतर जांच एवं कार्रवाई हो

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में दूध एवं दूध से बनी सामग्रियों, मिठाइयों, अन्य खाद्य सामग्रियों के निरंतर नमूने लिए जाकर जांच एवं कार्रवाई हो। त्यौहारों के अवसरों पर सघन कार्रवाई की जाए। जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

4048 नमूने लिए गए

समीक्षा के दौरान बताया गया कि गत तीन माह में प्रदेश में विभिन्न खाद्य सामग्रियों के 4048 नमूने लिए गए। इसी प्रकार खाद्य कारोबारकर्ताओं के 4917 निरीक्षण किए जाकर 293 को सुधार सूचना-पत्र जारी किए गए। दूध एवं दूध से बने उत्पादों के 2020 नमूने लिए गए।

लगभग 20 लाख का अपद्रव्य जप्त

निरीक्षण के दौरान 27 लाख 94 हजार रूपए के अपद्रव्य जप्त किए गए, जिनमें नकली घी, कुकीज, मिर्च-मसाले, बीवरेज, वनस्पति घी, खाद्य तेल, एडलट्रेंट (नकली घी बनाने में प्रयोग होने वाला केमिकल) जप्त किया गया।

ऑन लाइन पोर्टल पर की जा सकती है शिकायत

भारत सरकार द्वारा खाद्य पदाथों में की जाने वाली मिलावट आदि के संबंध में शिकायत करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल संचालित किया जा रहा है। इस पर प्रदेश से इस वर्ष अभी तक 220 शिकायतें दर्ज की गई थीं, जिनमें से 206 का निराकरण कर दिया गया है।

'क्लीन स्ट्रीट फूड हब' योजना, 56 दुकान इंदौर प्रमाणित

खाद्य, सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा 'क्लीन स्ट्रीट फूड हब' योजना संचालित है, जिसके अंतर्गत स्ट्रीट फूड विक्रय क्षेत्रों को प्रमाणित किया जाता है। योजना में इंदौर स्थित 56 दुकान क्षेत्र को प्रमाणित किया गया है। इसी प्रकार योजना में चयनित शाहपुरा झील, भोपाल तथा घंटाघर चौपाटी क्षेत्र, उज्जैन में सिविल कार्य प्रचलन में है एवं सराफा बाजार, इंदौर में तत्संबंधी प्रशिक्षण पूर्ण हो गया है।

क्रमांक/6409/अक्टूबर-38/मनोज

रोको-टोको अभियान :

113 व्यक्तियों से 29 हजार रुपये का जुर्माना वसूल

जबलपुर, 04 नवंबर 2020

कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध चलाए जा रहे रोको-टोको अभियान के तहत आज 113 व्यक्तियों से 29 हजार 020 रुपए का जुर्माना वसूला गया । इसमें पुलिस द्वारा 46 व्यक्तियों से 4 हजार 600,  नगर निगम द्वारा 48 व्यक्तियों से 22 हजार 620 रूपये, एसडीएम शहपुरा द्वारा 2 व्यक्तियों से 200 रुपये, नगर परिषद पाटन द्वारा 5 व्यक्तियों से 500 रुपये, नगर परिषद बरेला द्वारा 4 व्यक्तियों से 300 रूपये तथा नगर परिषद कटंगी द्वारा 8 व्यक्तियों से 800 रूपये का वसूला गया जुर्माना शामिल है।

क्रमांक/6410/अक्टूबर-39/जैन

कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने पर 44 व्यक्ति डिस्चार्ज

अब तक 12 हजार 162 कोरोना मरीज हुये स्वस्थ

रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 93.96 प्रतिशत

आज 33 नये कोरोना मरीज मिले

जबलपुर, 04 नवंबर 2020

कोरोना से स्वस्थ होने पर बुधवार 4 नवम्बर को 44 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है । वहीं बीते चौबीस घण्टे के दौरान मिली 1 हजार 587 सेम्पल की परीक्षण रिपोर्ट्स में कोरोना के 33 नये मरीज सामने आये हैं । आज डिस्चार्ज हुये 44 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 12 हजार 162 हो गई है । जबलपुर का रिकवरी रेट बढ़कर अब 93.96 प्रतिशत हो गया है । अर्थात कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 93.96 प्रतिशत मरीज स्वस्थ हो चुके हैं । कल मंगलवार की शाम 6 बजे से आज बुधवार की शाम 6 बजे तक बीते चौबीस घण्टे के दौरान आये 33 कोरोना संक्रमितों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 12 हजार 943 हो गई है । बीते चौबीस घण्टे के दौरान कोरोना से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । जबलपुर में कोरोना से मृत होने वाले मरीजों की संख्या 207 ही है । जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस अब 574 हो गये हैं । आज कोरोना टेस्ट हेतु 1 हजार 733 व्यक्तियों के सेम्पल लिये गये हैं ।

क्रमांक/6411/अक्टूबर-40/जैन

 कलेक्टर श्री शर्मा ने दीपावली पर्व के दौरान कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों
को आपसी समन्वय से कानून व्यवस्था बनाने के दिए निर्देश

जबलपुर, 04 नवंबर 2020

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने दीपावली पर्व के अवसर पर जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से सभी उपखंड मजिस्ट्रेट और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तहसीलदार व नायब तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर कानून व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं।

जिला दंडाधिकारी श्री शर्मा द्वारा आज बुधवार को इस संबंध में जारी आदेश में कहा है कि सभी उपखंड मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तहसीलदार व नायब तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्र में सभी पटाखा भंडारण व विक्रय स्थलों का निरीक्षण करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करायें कि पटाखा विक्रय स्थलों के समीप अग्निशमन यंत्र, पानी का टैंकर, बाल्टियों में रेत आदि की व्यवस्था उपलब्ध रहे।

पटाखा विक्रय स्थलों में प्रत्येक दुकान टीन शेड युक्त हो, दुकान के मध्य एवं आमने-सामने पर्याप्त अंतर रहे। पटाखा दुकान स्थल बिजली के तार के नीचे न लगाई जावे। पटाखा दुकान में अस्थाई बिजली कनेक्शन के तार खुले न हों। पटाखा दुकान बस्ती बसाहट क्षेत्र, स्कूल आदि के पास न हों। पटाखा लाईसेंस में चिन्हित स्थल पर ही पटाखा दुकान लगाई जावे। पटाखा दुकान जिनकी अनुमति जारी नहीं हुई है उनको तत्काल हटाकर उनके विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जावे।

जिले में धारा 144 प्रभावशील है। साथ ही रात्रि 10.00 बजे से प्रात: 6 बजे तक किसी भी प्रकार के पटाखा एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

कलेक्टर श्री शर्मा ने सभी अपर जिला मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत सतत पर्यवेक्षण कार्य करें।

क्रमांक/6412/अक्टूबर-41/मनोज