संभागीय जनसंपर्क कार्यालय-जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाए गए कानूनों के
प्रभावी अमल के लिए बेहतर समन्वय जरूरी – कलेक्टर
बाल अधिकारों के संरक्षण विषय पर कार्यशाला संपन्न
जबलपुर 30 जुलाई 2019
बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाये गए नियमों
एवं कानूनों पर बेहतर और प्रभावी अमल के लिए यह जरूरी है कि इस क्षेत्र में काम कर
रही संस्थाओं तथा इनका पालन कराने के लिए जिम्मेदार शासकीय विभागों के अधिकारियों को
इन नियमों एवं कानूनों के बारे में अच्छी समझ हो तथा आपस में बेहतर तालमेल हो।
यह बात कलेक्टर श्री भरत यादव ने आज होटल कल्चुरी
में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किशोर न्याय अधिनियम एवं लैंगिक अपराधों से बालकों
का संरक्षण अधिनियम पर आयोजित क्षमता संवर्धन कार्यशाला को संबोधित करते हुए कही।
श्री यादव ने कार्यशाला के आयोजन को सराहनीय पहल बताते
हुए कहा कि यहां मिले सुझावों से बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाए गए अधिनियमों
एवं कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। उन्होंने बाल अधिकारों के संरक्षण
के क्षेत्र में जबलपुर जिले में हो रहे अच्छे कार्य की सराहना करते हुए कहा कि यह तभी
हो सकता है जब इस क्षेत्र से जुड़े लोग संवेदनशील हों और अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर
ढंग से समझते हों। श्री यादव ने अपने उद्बोधन में कार्यशाला में आए सभी प्रतिभागियों
का आभार भी व्यक्त किया।
एक
दिन की इस कार्यशाला में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमनीश वर्मा, उप सचिव
अरविंद श्रीवास्तव, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट श्रीमती अर्चना नायडू बोडे, विषय विशेषज्ञ
विभांशु जोशी, जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष मनीष पाण्डे, जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास एम.एल. मेहरा तथा सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास मनीष शर्मा भी मौजूद थे।
कार्यशाला
में प्रतिभागियों से चर्चा करते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमनीश वर्मा ने बच्चों
को सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि बच्चों को उनका
बचपना लौटाने के लिए यह आवश्यक है कि उनसे जुड़कर उनकी भावनाओं को समझा जाए।
किशोर
न्यायालय की मजिस्ट्रेट श्रीमती अर्चना नायडू ने कार्यशाला में उपस्थित विभिन्न पुलिस
थानों के बाल कल्याण अधिकारी एवं थाना प्रभारियों को किशोर अपराधों के संबंध में की
जाने वाली कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी दी एवं उनके प्रश्नों के उत्तर भी दिए।
विषय
विशेषज्ञ श्री विभांशु जोशी द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 एवं लैंगिक अपराधों से
बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के विभिन्न प्रावधानों से प्रतिभागियों को अवगत कराया
गया। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष मनीष पाण्डे द्वारा पावर प्वाइंट के माध्यम से बाल
कल्याण समिति की कार्य प्रणाली से परिचित कराया गया। सालसा के उप सचिव अरविंद श्रीवास्तव
द्वारा किशोर न्याय अधिनियम के संबंध में पुलिस व प्रशासन के मध्य किस प्रकार कार्य
किया जाए इस विषय पर जानकारी दी।
सहायक
संचालक मनीष शर्मा द्वारा कार्यशाला के उद्देश्य व अंतर विभागीय समन्वय के संबंध में
जानकारी दी गई एवं कार्यशाला के अंत में आभार प्रदर्शन किया गया।
कार्यशाला
में सभी थाना प्रभारी, बाल कल्याण अधिकारी, चाइल्ड लाइन, बाल देखरेख संस्थाएं, बाल
कल्याण समिति, जेजे बोर्ड, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास, संस्थाओं के संचालक
उपस्थित रहे।
क्रमांक/1195/जुलाई-317/जैन॥
जनसुनवाई में आए 130 आवेदन
कलेक्टर ने दिए अधिकारियों
को त्वरित कार्यवाही के निर्देश
तीन जरूरतमंदों को रेडक्रॉस
से दिलाई आर्थिक सहायता
जबलपुर 30 जुलाई 2019
कलेक्टर कार्यालय में आज आयोजित जनसुनवाई में
कलेक्टर श्री भरत यादव ने अपनी समस्याओं और शिकायतों के निराकरण की उम्मीद लेकर आए
लोगों से चर्चा की और उनके आवेदनों के पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश संबंधित विभागों
के अधिकारियों को दिए।
आज की जनसुनवाई में करीब 130 आवेदन आए। इनमें
ज्यादातर आवेदन गरीबी रेखा की सूची में नाम जुड़वाने, राशन कार्ड बनवाने, चिकित्सा हेतु
आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने तथा मकान एवं भूमि का कब्जा वापस दिलाने से संबंधित थे।
कलेक्टर श्री यादव जनसुनवाई में शास्त्रीनगर
त्रिपुरी वार्ड निवासी श्रीमती कृष्णा शर्मा को घुटने के इलाज के लिए आयुष्मान योजना
का लाभ दिलाने के लिए निर्देश दिए। व्हील चेयर पर जनसुनवाई में आई श्रीमती कृष्णा शर्मा
ने कलेक्टर से खराब हो चुके दोनों घुटनों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाने का
आग्रह किया था। श्री यादव ने मानसिक रूप से दिव्यांग बेटी की पेंशन रोक दिए जाने की
शिकायत लेकर आए नेता कालोनी अधारताल के राजकुमार चक्रवर्ती से बात की और वजह जानने
के बाद दिव्यांग बच्ची का फौरन आधार पंजीयन कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। श्री
यादव ने राजकुमार चक्रवर्ती को दिव्यांग बेटी के भरण-पोषण में मदद के लिए रेडक्रॉस
सोसायटी से आर्थिक सहायता के रूप में 5 हजार रूपए का चेक भी प्रदान किया।
श्री यादव ने मेडिकल कालेज में डायलिसिस टेक्नीशियन
का कोर्स कर रहे प्रियदर्शनी कालोनी महगवां के जय कुमार को फीस चुकाने के लिए रेडक्रॉस
सोसायटी से पांच हजार रूपए की आर्थिक मदद उपलब्ध कराई। इसी तरह मुंबई में अरनाला बीच
पर डूबने से सत्रह वर्षीय मोहम्मद अहफाज की मृत्यु हो जाने के कारण उसकी मोनई चाल गोहलपुर
निवासी अंजुम परवीन को रेडक्रॉस सोसायटी से परिवार के भरण-पोषण में मदद के तौर पर दस
हजार रूपए का चेक प्रदान किया।
कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में अपर कलेक्टर हर्ष
दीक्षित अपर कलेक्टर व्ही.पी. द्विवेदी एवं अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।
क्रमांक/1201/जुलाई-323/जैन॥
उद्यानिकी फसलों का बीमा कराने का आखिरी दिन आज
जबलपुर 30 जुलाई 2019
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसलों
के बीमा हेतु मौसम आधारित फसल बीमा योजना के खरीफ 2019 में उद्यानिकी फसलों के बीमा
कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। जबलपुर जिले के लिए खरीफ फसलों में मिर्च, टमाटर,
बैगन एवं प्याज अधिसूचित फसलों की श्रेणी में शामिल है। इसलिए कृषक अपनी उद्यानिकी
फसलों का भी बीमा करा सकते हैं।
उप संचालक उद्यानिकी ने बताया कि जारी अधिसूचना
के अनुसार जबलपुर जिले के लिए बीमा कंपनी यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी का चयन
कर योजना के क्रियान्वयन हेतु अधिकृत किया गया है। फसलों के बीमा की कार्यवाही ऋणी
कृषकों के लिए बैंक द्वारा एवं अऋणी कृषकों के लिए बैंक और कॉमन सर्विस सेंटर या बीमा
कंपनी के अधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से की जाएगी।
क्रमांक/1199/जुलाई-321/मनोज॥
मीडिया कार्यशाला
आज
जबलपुर 30 जुलाई 2019
विश्व स्तनपान
सप्ताह के तहत 31 जुलाई को दोपहर 12 बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मीडिया कार्यशाला
का आयोजन किया गया है । ज्ञातव्य है कि हर वर्ष एक से 7 अगस्त तक व्यापक पैमाने पर
विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है ।
क्रमांक/1197/जुलाई-319/मनोज॥
फोटो निर्वाचक नामावली विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम
जारी
पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियां कल से होंगी शुरू
जबलपुर 30 जुलाई 2019
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भरत यादव
ने जिले की सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण
अधिकारियों को एक जनवरी 2020 की तिथि को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र व्यक्तियों
का नाम फोटो निर्वाचक नामावली में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री यादव ने
इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित चरणबद्ध और समयबद्ध कार्यक्रम के अनुरूप
कार्य करने की ताकीद की है।
भारत निर्वाचन आयोग जारी कार्यक्रम के तहत 1
जनवरी 2020 की तिथि को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र व्यक्तियों का नाम निर्वाचक
नामावली में दर्ज किया जायेगा। एक अगस्त 2019 से यह कार्य शुरू कर निर्वाचक नामावली
का अंतिम प्रकाशन 01 जनवरी से 15 जनवरी 2020 के मध्य किया जायेगा।
पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियाँ 01 अगस्त से 31 अगस्त
2019 तक होंगी। मतदाता की फोटो क्वालिटी का परीक्षण, मतदाता प्रमाणीकरण किया जायेगा।
एक सितम्बर से 30 सितम्बर तक बी.एल.ओ द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन किया जायेगा। मतदान
केन्द्रों का युक्तिकरण और मतदान केन्द्र के भवनों का भौतिक सत्यापन 16 सितम्बर से
15 अक्टूबर के दौरान होगा।
एकजाई प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन
15 अक्टूबर को किया जायेगा। पन्द्रह अक्टूबर से 30 नवम्बर तक दावे-आपत्तियाँ दर्ज की
जायेंगी। दो नवम्बर से 10 नवम्बर तक विशेष कैम्प लगाये जायेंगे। दावे-आपत्तियों का
निराकरण 15 दिसम्बर 2019 से पूर्व किया जायेगा। निर्वाचक नामावली का विभिन्न पैरामीटर
पर परीक्षण एवं अंतिम प्रकाशन की अनुमति 25 दिसम्बर से पूर्व प्राप्त की जायेगी। डेटाबेस
का अद्यतन और पूरक सूची का प्रकाशन 31 दिसम्बर 2019 के पूर्व किया जायेगा।
क्रमांक/1196/जुलाई-318/मनोज॥
रोगी कल्याण समिति की बैठक आज
जबलपुर 30 जुलाई 2019
सेठ गोविंददास जिला
चिकित्सालय (विक्टोरिया हॉस्पिटल) में 31 जुलाई को दोपहर 3 बजे आरसीएच के सभाकक्ष
में रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर भरत
यादव करेंगे।
बैठक में सभी संबंधित
अधिकारियों से उपस्थित रहने का आग्रह किया गया है।
क्रमांक/1198/जुलाई-320/मनोज॥
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना:
फसलों
का बीमा कराने की अंतिम तिथि आज
जबलपुर
30 जुलाई 2019
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ वर्ष
2019 एवं रबी वर्ष 2019-20 के लिए बीमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई
है । कलेक्टर भरत यादव ने किसान भाइयों से
नियत तिथि तक फसल बीमा कराने की अपील की है । जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
के क्रियान्वयन का दायित्व ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को सौंपा गया है ।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक
एस.के. निगम द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बैंकों, लोकसेवा केन्द्रों, अधिकृत बीमा
एजेन्टों को तय समय-सीमा के भीतर फसल बीमा करना होगा । इसके अलावा स्वयं ऋणी एवं अऋणी
कृषकों का भी फसल बीमा किया जा सकेगा । खरीफ
2019 की सभी फसलों के लिए स्केल ऑफ फाइनेंस के 75 फीसदी का 2 प्रतिशत तथा रबी फसलों
के लिए डेढ़ फीसदी या वास्तविक दर जो भी कम हो कृषक अंश प्रीमियम काट कर फसल बीमा करना
तय किया गया है । योजना के प्रावधान के तहत सभी फसलों की बीमित राशि को उनके स्केल
ऑफ फाइनेंस का 75 फीसदी किया गया है।
फसल बीमा हेतु ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी के आर.सी.
परतेती के मोबाइल नंबर 982612764, ओम प्रजापति के मोबाइल नंबर 9713038890, के.सी. गोतवाल
के मोबाइल नंबर 9425946108, प्रशांत नागेश के मोबाइल नंबर 9893381642 और अंकुर सैनी
के मोबाइल नंबर 6393572907 पर किसान संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं
।
फसलवार ऋण मान एवं बीमा हेतु निर्धारित प्रीमियम राशि के
अनुसार धान सिंचित के लिए प्रीमियम 540 रूपये, धान असिंचित के लिए प्रीमियम 375 रूपये,
सोयाबीन के लिए 450 रूपये, मक्का के लिए प्रीमियम 300 रूपये, अरहर (तुवर) के लिए
383 रूपये, ज्वार के लिए 195 रूपये, कोटो कुटकी के लिए 75 रूपये, तिल के लिए प्रीमियम
255 रूपये और मूंग व उड़द के लिए प्रीमियम 375 रूपए निर्धारित है ।
क्रमांक/1200/जुलाई-322/मनोज॥
प्रदेश में एक अगस्त से "आपकी सरकार आपके द्वार" योजना शुरू होगी
जबलपुर, 30 जुलाई, 2019
प्रदेश के नागरिकों विशेष रूप से ग्रामीण रहवासियों की समस्याओं के निराकरण और विकास के सुझावों पर अमल के लिये आगामी एक अगस्त से आपकी सरकार आपके द्वार की शुरूआत हो रही है। इसके अंतर्गत जिला स्तर पर कलेक्टर प्रत्येक तीन माह के लिये ग्राम भ्रमण और शिविर निर्धारित कर हर माह दो भ्रमण कार्यक्रम और शिविर लगवायेंगे, जिसकी जानकारी जिले के सभी जन-प्रतिनिधियों को दी जायेगी। शिविर के लिये विकासखण्ड मुख्यालय या विकासखण्ड के ऐसे गाँव का चयन किया जायेगा, जहाँ साप्ताहिक बाजार या हाट भरता हो।
विस्तृत दिशा-निर्देश
जारी
राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, कमिश्नरों, कलेक्टरों को इस बारे में विस्तृत निर्देश भेजे हैं। निर्देशों में कहा गया है कि समय और धन के अप-व्यय को रोकने के लिये गाँव के आकस्मिक भ्रमण और एक समय-सारणी के अनुसार विकासखण्ड मुख्यालयों पर शिविर लगाये जायें। विभिन्न सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का निरीक्षण कर प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित की जाये। इन प्रयासों से शासन-प्रशासन को ग्रामीण नागरिकों के अधिक नजदीक ले जाने में आसानी होगी।
ग्राम भ्रमण
होगा और विकासखण्ड
शिविर लगेंगे
आपकी सरकार आपके द्वार के प्रथम भाग में चयनित विकासखण्ड के एक गाँव का चयन कर आम जनता से सीधे संबंध वाले विभागों के सभी जिला अधिकारी एक ही वाहन में ग्राम तक पहुँचकर शासकीय योजनाओं का जायजा लेंगे। भ्रमण वाले गाँव का नाम गोपनीय रहेगा। भ्रमण में गाँव की सभी संस्थाओं का निरीक्षण किया जायेगा। इन संस्थाओं में स्कूल, आँगनवाड़ी केन्द्र, राशन की दुकान, अस्पताल, ग्राम पंचायत का दफ्तर शामिल हैं। भ्रमण सुबह 9 से दोपहर एक बजे तक रहेगा। इसके बाद दोपहर दो बजे से विकासखण्ड स्तरीय शिविर लगेंगे। शिविर में कलेक्टर सहित भ्रमण करने वाले जिला अधिकारी शामिल रहेंगे।
14 विभागों के
जिला अधिकारी शामिल
होंगे शिविरों में
जिले के मंत्रियों और विधायकों से सम्पर्क कर शिविरों की रूपरेखा तिथिवार तय की जायेगी। कलेक्टर शिविर की सभी व्यवस्थाएँ करेंगे। प्रत्येक मंत्री और विधायक एक माह में कम से कम दो विकासखण्ड शिविरों में मौजूद रहेंगे। आमजन से अधिक संबंध वाले, राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वन, ऊर्जा, आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, किसान-कल्याण और कृषि विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्कूल शिक्षा, जल-संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, सहकारिता और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभागों के जिला स्तर के अधिकारी शिविरों में आवश्यक रूप से हिस्सा लेंगे।
शिविरों में
होगा समस्याओं का
निराकरण
शिविर में आने वाले आवेदक समस्याओं का तत्काल निराकरण प्राप्त करेंगे। जिन आवेदनों का तुरंत निराकरण संभव नहीं होगा, उसके संबंध में आवेदक को सूचित किया जायेगा। एक समय-सीमा में निराकरण का कार्य किया जायेगा। शिविरों को दिखावे से दूर रखकर व्यवस्थित ढंग से लगाने और आमतौर पर उसी दिन समस्या हल करने को प्राथमिकता दी जायेगी। शिविर में आवेदकों के लिये सुविधाजनक प्रतीक्षालय का इंतजाम भी किया जायेगा। कलेक्टर द्वारा शिविर के संबंध में मुनादी एवं अन्य उपायों से भी ग्रामीणों तक सूचना पहुँचाने का कार्य किया जायेगा। संभागीय कमिश्नर भी शिविरों में सुविधानुसार
मौजूद रहेंगे। शिविर पूर्ण हो जाने पर राज्य सरकार को विस्तृत प्रतिवेदन भेजा जायेगा।
क्रमांक/1202/जुलाई-324/मनोज॥