News.20.07.2019


संभागीय जनसंपर्क कार्यालय-जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
एक दिवसीय मीडिएशन रिफरेशर कार्यक्रम संपन्न
जबलपुर, 20 जुलाई, 2019
      म.प्र. उच्च न्यायालय की मुख्य मीडिएशन मॉनीटरिंग कमेटी के आदेशानुसार उच्च न्यायालय जबलपुर की मुख्य पीठ जबलपुर में सक्रिय मीडिएटर्स हेतु एक दिवसीय रेफरेशर कार्यक्रम का आयोजन म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर में आज 20 जुलाई को किया गया । कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव दुबे न्यायाधिपति म.प्र. उच्च न्यायालय एवं सदस्य ए.डी.आर. कमेटी द्वारा द्वीप प्रज्जवलित कर किया गया । कार्यक्रम में मुख्य वक्ता एमसीपीसी नई दिल्ली द्वारा प्रशिक्षित एवं जिला न्यायाधीश बैतूल श्रीमती गिरिबाला सिंह एवं सचिव उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जबलपुर एवं पोटेंशियल ट्रेनर मीडिएटर श्री राजीव कर्महे रहे । मुख्य वक्ताओं द्वारा मीडिएशन के विभिन्न सुसंगत एवं अद्यतन पहलुओं को रेखांकित किया गया साथ ही सक्रिय मीडिएटर्स के साथ इंट्रेक्टिव सेशन का भी आयोजन किया गया ।
      कार्यक्रम की अध्यक्षता अमनीश कुमार वर्मा सदस्य सचिव म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की गई एवं आभार प्रदर्शन डी.के. सिंह उप सचिव म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया ।  कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता जे.पी. अग्रवाल, उप सचिव अरविंद श्रीवास्तव, विधिक सहायता अधिकारी सुश्री पूनम तिवारी तथा मनीष कौशिक भी उपस्थित थे  । कार्यक्रम का संचालन राजेश सक्सेना जिला विधिक सहायता अधिकारी म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया ।
क्रमांक/1120/जुलाई-244/जैन
संस्कृति विभाग द्वारा संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित
 जबलपुर 20 जुलाई 2019
प्रदेश में कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही पंजीकृत संस्थाओं  से वर्ष 2019 -20  में अनुदान प्राप्त करने के लिए 14 अगस्त तक आवेदन  आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र में आयुक्त संस्कृति संचालनालय के कार्यालय में जमा करवाए जा सकेंगे। विस्तृत विवरण और नियमावली की जानकारी संचालनालय की वेबसाइट www.culturemp.in  से प्राप्त की जा सकती है।                                     
क्रमांक/1121/जुलाई-245/मनोज॥

महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के मापदण्ड निर्धारित
 जबलपुर 20 जुलाई 2019
            प्रदेश के महाविद्यालयों में प्रवेश सत्र 2019-20 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने मापदण्ड निर्धारित कर दिये हैं। विद्यार्थियों को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिये तहसीलदार से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी द्वारा जारी आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण-पत्र बनाने में विलम्ब की स्थिति में विद्यार्थियों को घोषणा-पत्र देना होगा कि वे प्रवेश लेने की तिथि से एक माह के भीतर आय एवं सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। इस अवधि में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक का प्रवेश निरस्त किया जायेगा।
क्रमांक/1122/जुलाई-246/मनोज॥

मंडी समिति सिहोरा के वार्ड एवं ग्रामों की सूची का अंतिम प्रकाशन 24 को
 जबलपुर 20 जुलाई 2019
      जबलपुर जिले को कृषि उपज मंडी समिति सिहोरा के अंतर्गत मंडी समितियों के आगामी निर्वाचन हेतु मंडी क्षेत्र सिहोरा की गठित व विभाजित की गई कृषक, व्यापारी व हम्माल तुलावटियों की तथा विभाजित वार्ड एवं ग्रामों के नाम की सूची का अंतिम प्रकाशन 24 जुलाई को किया जाएगा।
      रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (मंडी निर्वाचन) एवं तहसीलदार सिहोरा के मुताबिक वार्ड विभाजन के ग्रामों की सूचियाँ तहसील कार्यालय सिहोरा एवं मझौली, जनपद पंचायत कार्यालय सिहोरा एवं मझौली तथा कृषि उपज मंडी समिति सिहोरा कार्यालय के सूचना फलक पर अवलोकन हेतु उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि दावे-आपत्तियां निर्धारित समय-सीमा में कार्यालय तहसीलदार सिहोरा में प्रस्तुत करनी होगी । समय-सीमा उपरांत दावे-आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। 
क्रमांक/1123/जुलाई-247/मनोज॥

पंचायतों को 22 जुलाई तक स्व-कराधान की जानकारी भेजने के निर्देश
 जबलपुर 20 जुलाई 2019
आयुक्त पंचायत राज संदीप यादव ने जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से कहा है कि ग्राम पंचायतों की स्व-कराधान की जानकारी 22 जुलाई तक आवश्यक रूप से भेजें। समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। यदि किसी ग्राम पंचायत द्वारा स्व-कराधान नहीं वसूला गया है, उस स्थिति में भी सरपंच, सचिव, क्लस्टर प्रभारी से स्व-कराधान वूसलने का हस्ताक्षरित पत्रक प्राप्त किया जाये।
जिला पंचायतों को निर्देश दिये गये हैं कि ग्राम पंचायतों की जानकारी एकत्रित करें और 22 जुलाई तक -मेल एड्रेस dirpanchayat@mp.gov.in पर आवश्यक रूप से भेजें। आयुक्त पंचायत राज ने बताया कि भारत सरकार से परफार्मेन्स ग्रांट प्राप्त करने के लिये प्रदेश में 60 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में स्व-कराधान की वसूली किया जाना अनिवार्य है।
क्रमांक/1124/जुलाई-248/मनोज॥