News.27.07.2019_B


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मध्य प्रदेश शासन
समाचार
भूमि सुधार आयोग ने नजूल भूमि के प्रबंधन एवं निर्वतन पर जनप्रतिनिधियों से ली राय
जबलपुर, 27 जुलाई, 2019
      राज्य भूमि सुधार आयोग ने आज यहां कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में नजूल भूमि के प्रबंधन एवं निर्वतन पर जनप्रतिनिधियों की राय जानी ।  भूमि सुधार आयोग के अध्यक्ष श्री इंद्रनील शंकर दाणी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जबलपुर केंट के विधायक श्री अशोक रोहाणी, बरगी विधायक श्री संजय यादव, आयोग के वरिष्ठ सलाहकार श्री ए.के. सिंह, अपर कलेक्टर वी.पी. द्विवेदी मौजूद थे ।
      बैठक में मुख्य रूप से नजूल पट्टों के नवीनीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने का सुझाव जनप्रतिनिधियों ने भूमि सुधार आयोग को दिया तथा नजूल रेंट को तर्क संगत बनाने की आवश्यकता बताई ।  जनप्रतिनिधियों ने नजूल की भूमि पर कई वर्षों से काबिज परिवारों से भूमि का मालिकाना हक देने की बात कही । जनप्रतिनिधियों ने आयोग से कहा कि शहरी क्षेत्रों में स्थित नजूल भूमि का कुछ हिस्सा गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों को पट्टे पर देने के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए ।
      आयोग को शासकीय विभागों को आबंटित की गई भूमि का उपयोग नहीं होने पर वापस लिये जाने का सुझाव भी दिया गया । इसी के साथ भेड़ाघाट तथा इसके आसपास नर्मदा नदी के किनारे बसे गांवों में नजूल की भूमि पर वर्षों से घर बनाकर रह रहे लोगों को नर्मदा तट के तीन सौ मीटर के दायरे में निर्माण पर लगी रोक से छूट दिलाने का आग्रह भी भूमि सुधार आयोग से किया गया ताकि जर्जर और जीर्ण-शीर्ण हो चुके मकानों की मरम्मत कराई जा सके ।
      बैठक में जबलपुर विकास प्राधिकरण को आवासीय कालोनी विकसित करने के लिए दी गई नजूल की भूमि को फ्री होल्ड में परिवर्तित करने की मांग की गई ।  बैठक में कोटवार संघ के अध्यक्ष ने भूमि सुधार आयोग के अध्यक्ष को बताया कि कोटवारों को मालगुजारों से मिली भूमि को नजूल की भूमि घोषित कर दिया गया है ।  उन्होंने इस भूमि को वापस आबादी की भूमि घोषित करने और कोटवारों को इसका मालिकाना हक दिलाने का आग्रह आयोग के अध्यक्ष से किया । बैठक में जनप्रतिनिधियों ने पुरानी आबादी वाली भूमि को ग्रीन बेल्ट घोषित न किये जाने का सुझाव भी दिया ।
भूमि सुधार आयोग द्वारा जनप्रतिनिधियों की राय लेने के लिए आयोजित इस बैठक में शरण चौधरी, लक्ष्मण गुप्ता, राजेश जायसवाल, तेजकुमार भगत, राकेश चौधरी, मनीष पटेल, मोतीलाल अहिरवार, प्रशांत जैन, अशोक कटारे, दामोदर सोनी, अशोक उरमलिया, भेड़ाघाट नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष महेश तिवारी एवं सुनील जैन आदि भी उपस्थित थे । बैठक में आबादी की भूमि एवं नजूल भूमि को नक्शे में अलग-अलग रंग से दर्शाने का सुझाव भी दिया गया ।
      भूमि सुधार आयोग के अध्यक्ष श्री दाणी ने बैठक के समापन पर जनप्रतिनिधियों से मिले सुझावों को महत्वपूर्ण बताया । श्री दाणी ने कहा कि आयोग इन सुझावों पर गौर करेगा और अपनी अनुशंसा राज्य शासन को सौंपेगा ।
क्रमांक/1169/जुलाई-292/जैन 


खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने प्रशासन के दलों ने की छापामार कार्यवाही
गंदगी के बीच बन रही थी मिठाईयां
घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर भी जप्त किये गये
जबलपुर, 27 जुलाई, 2019
खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा चलाई जा रही मुहिम के तहत आज शनिवार को कई प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्यवाही की गई और अनियमितता एवं गंदगी पाये जाने पर प्रकरण दर्ज किये गये तथा अर्थदण्ड भी वसूला गया ।
कलेक्टर श्री भरत यादव के निर्देश पर एसडीएम जबलपुर नम:शिवाय अरजरिया, एसडीएम गोरखपुर मनीषा वास्कले, तहसीलदार अधारताल श्याम चंदेले द्वारा संयुक्त रूप से की गई इस कार्यवाही में गढ़ा स्थित बड़कुल मिष्ठान्न भंडार में मिठाई बनाने में अमानक तेल का उपयोग करते पाया गया । यहां मिठाई बिना लायसेंस के बनाई जा रही थी ।  आकस्मिक जांच के लिए गये दल ने बड़कुल मिष्ठान्न भंडार के कारखाने को सील कर दिया है ।  साथ ही वहां से खोवा के सेम्पल भी परीक्षण हेतु लिये गये है । नगर निगम के अमले ने भी गंदगी पाये जाने पर 30 हजार रूपये का जुर्माना बड़कुल मिष्ठान्न भंडार पर किया है ।
आकस्मिक जांच की कार्यवाही में नागपुर रोड स्थित सतगुरू मिष्ठान्न भंडार से भी तीन घरेलू रसोई गैस सिलेंडर जप्त किये गये हैं ।  इस प्रतिष्ठान्न से खोवा, नमकीन मिक्चर एवं दही का सेम्पल भी लिया गया ।  नागपुर रोड स्थित कृष्णा रेस्टारेंट पर भी आकस्मिक जांच की कार्यवाही में गंदगी के बीच मिठाई बनाते हुए पाया गया ।  इस प्रतिष्ठान्न के पास मिठाई बनाने का लायसेंस भी नहीं था ।  यहां से नौ घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर भी जप्त किये गये साथ ही गंदगी पाये जाने पर 30 हजार रूपये का स्पॉट जुर्माना भी वसूला गया है ।
इसी तरह सत्य अशोका होटल से रोस्टेड पीनट, इडली, रवा मिक्स एवं पनीर के सेम्पल लिए गये ।  इस होटल में जिस बर्तन में रसगुल्ले रखे गये थे उसमें मक्खियां पाये जाने पर रसगुल्लों को विनिष्टीकरण किया गया । गंदगी पाये जाने पर इस होटल को नगर निगम द्वारा नोटिस भी जारी किया गया ।
आकस्मिक जांच में समदडिया मॉल में संचालित फूड कोर्ट में समदडिया ग्राण्ड, चाट-चटोरे एवं डोमिनों पिज्जा के किचन में गंदगी पाये जाने पर तीनों से 10-10 हजार रूपये का जुर्माना वसूला गया है । समदडिया मॉल में संचालित इस प्रतिष्ठानों में समयावधि बीत जाने के बावजूद भी पिज्जा बेस का इस्तेमाल किया जाना पाया गया । चाट चटोरे रेस्टारेंट के फ्रिज में सड़े हुए पास्ता मिलने पर मौके पर ही नष्ट किया गया ।  जांच की कार्यवाही के दौरान ग्राण्ड समदडिया होटल के स्टोर में जीरा मखाना, अखरोट एवं काजू कतरन के सेम्पल मिस ब्रांडिंग की संदेह पर लिये गये ।  जिन्हें जांच हेतु भोपाल भेजा जा रहा है ।
क्रमांक/1170/जुलाई-293/जैन