News.07.07.2019_A


संभागीय जनसंपर्क कार्यालय-जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
दस्तक दल की मदद से कुपोषण मुक्त हुई गौरवी
            जबलपुर, 07 जुलाई, 2019
      बच्चों को कुपोषण, जन्मजात बीमारियों और शारीरिक विकृतियों से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 10 जून से शुरू दस्तक अभियान के सार्थक परिणाम दिखने लगे हैं। जबलपुर नगर निगम क्षेत्र पटेल नगर वृंदावन स्टेट सुहागी के श्रमिक धीरेन्द्र सिंह ठाकुर की साढ़े चार साल की बेटी गौरवी के चेहरे पर दस्तक दल की मदद से 14 दिन में ही नई चमक आ गई है। सुस्त-सुस्त रहने वाली कमजोर गौरवी अब मुस्कुराने लगी है। गौरवी की मां छाया ठाकुर बिटिया के स्वास्थ्य में हुए तेजी से सुधार पर काफी खुश हैं।
      छाया ने बताया कि दस्तक दल जब मेरे घर आया, तो दल में शामिल आशा कार्यकर्ता सीमा चनपुरिया ने गौरवी के क्रियाकलाप को देखते ही उसके कमजोर होने की बात बताई और गौरवी को सेठ गोविंददास जिला चिकित्सालय (विक्टोरिया हॉस्पिटल) परिसर में स्थित पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती कराने की सलाह दी। इस पर अमल करते हुए गौरवी की मां छाया ने 20 जून 2019 को गौरवी को पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती करा दिया। यहां लगातार 14 दिनों तक पोषण आहार और जरूरी चिकित्सकीय परामर्श से उसका वजन सवा किलोग्राम बढ़ गया है।
      आशा कार्यकर्ता सीमा चनपुरिया ने बताया कि घर-घर सर्वे के दौरान जब साढ़े चार वर्षीय कुपोपित बालिका गौरवी मिली तो उसका वजन सिर्फ 9 किलो 120 ग्राम था। जो अब बढ़कर 10 किलो 180 ग्राम हो गया है। पिता धीरेन्द्र सिंह ठाकुर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से वे गौरवी का ठीक ढंग से इलाज नहीं करा पा रहे थे। ठाकुर दंपत्ति ने बेटी गौरवी की सेहत सुधरने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि बिना पैसा खर्च किए गौरवी स्वस्थ हो गई है, इसके स्वास्थ्य की जांच कराने के लिए हम अब यहां नियमित आएंगे।  
क्रमांक/956/जुलाई-80/मनोज॥
लेखा प्रशिक्षण हेतु 15 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित
 जबलपुर 07 जुलाई 2019
      शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला जबलपुर में संभाग के समस्त शासकीय कार्यालयों के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए लेखा प्रशिक्षण का नवीन सत्र एक अगस्त से प्रारंभ होगा। शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला के प्राचार्य के अनुसार संभाग के समस्त कार्यालय प्रमुखों के अधीन कार्यरत लिपिक वर्गीय कर्मचारी जिन्होंने एक वर्ष से लगातार नियमित सेवा पूरी कर ली है तथा हिन्दी टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण हैं, के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
      प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र 15 जुलाई की सायं 5 बजे तक कार्यालय समय में जमा किए जा सकेंगे। उक्त प्रशिक्षण शासकीय कर्मचारियों के लिए नि:शुल्क है।
क्रमांक/957/जुलाई-81/मनोज॥
बी.एड. विज्ञान हेतु 17 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित
 जबलपुर 07 जुलाई 2019
      राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग के वरिष्ठ अध्यापक, संविदा शाला शिक्षक वर्ग -1, अध्यापक एवं संविदा शाला शिक्षक वर्ग -2 के अभ्यर्थियों से बीएड विज्ञान पाठ्यक्रम 2019-21 हेतु निर्धारित प्रारूप में 17 जुलाई तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।
      आवेदक जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अथवा सीधे आवेदन कर सकते हैं। बी.एड. (विज्ञान) पाठ्यक्रम हेतु विज्ञान विषय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। प्रवेश हेतु विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल की वेबसाइट www.educationportal.mp.gov.in पर उपलब्ध है।   
क्रमांक/958/जुलाई-82/मनोज॥

बटुक भैरो बाजनामठ मंदिर ट्रस्ट से संबंधित दावा-आपत्ति आमंत्रित
जबलपुर 07 जुलाई 2019
      तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी गोरखपुर ने बटुक भैरो बाजनामठ मंदिर ट्रस्ट जबलपुर की संपत्ति को लोक न्यास की तरह विर्निदिष्ट कर मप्र लोक न्यास अधिनियम के तहत पंजीयन हेतु पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी मनीषा वास्कले के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है। श्रीमती वास्कले ने आवेदन पर विचार के लिए 15 जुलाई की तिथि नियत की है।
      बटुक भैरो बाजनामठ मंदिर ट्रस्ट के न्यास या संपत्ति में हित रखने वाली कोई भी संस्था या व्यक्ति एक माह के भीतर अपना पक्ष या दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रकरण पर विचार के लिए तय तिथि 15 जुलाई को भी न्यायालय में स्वयं या अपने अभिभावक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर दो प्रतियों में कथन, दावा व आपत्ति प्रस्तुत किया जा सकता है। अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त दावा-आपत्तियों या सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। बटुक भैरो बाजनामठ मंदिर ट्रस्ट ग्राम पुरवा के खसरा नंबर 407/1 में एक एकड़ क्षेत्र में स्थित है। शासकीय कलेक्टर गाइड लाइन के आधार पर भवन एवं भूमि की अनुमानित मूल्य एक करोड़ रूपए है। इसकी आय का स्त्रोत दान-दाता, मोटर-साइकिल स्टेण्ड है। साथ ही किसी भी संस्था से प्राप्त धन, मंदिर के संपन्न होने वाले कार्यक्रम से प्राप्त आय व आमजन से प्राप्त होने वाली राशि, मंदिर पर व्यावसायिक क्षेत्र होने की वजह से अर्जित होने वाली आमदनी  मुख्य आय का स्त्रोत है।
क्रमांक/959/जुलाई-83/मनोज॥

उच्च न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई को
लोक अदालत में समझौता योग्य प्रकरणों की जानकारी 5 जुलाई तक दें
 जबलपुर 07 जुलाई 2019
      उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आरएस झा के कुशल मार्गदर्शन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर शनिवार 13 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
      लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, प्रथम एवं द्वितीय अपील, विविध अपील, राजस्व संबंधी विवाद, चेक अनादरण से संबंधित विवाद, विद्युत से संबंधित विवाद, मोटर दुर्घटना से उद्भूत क्षतिपूर्ति हेतु दावा एवं वैवाहिक विवाद के साथ-साथ समस्त समझौता योग्य प्रकरणों को आपसी सहमति के माध्यम से निराकरण किए जाने हेतु रखा जाएगा।
      रजिस्ट्रार एवं सचिव उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति राजीव कर्महे ने समस्त पक्षकारों एवं अभिभाषकों से आग्रह किया है कि वे यदि अपने प्रकरण में नेशनल लोक अदालत से समझौता कराना चाहते हैं तो ऐसे प्रकरणों की सूची उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जबलपुर के कार्यालय में 5 जुलाई तक प्रस्तुत करें। ताकि ऐसे प्रकरणों का प्रकाशन लोक अदालत हेतु कॉजलिस्ट में किया जा सके। प्रकरणों की सूची कार्यालय की ई-मेल आईडी mphclsc@gmail.com के माध्यम से भी भेजी जा सकती है।
क्रमांक/960/जुलाई-84/मनोज॥
मंडी समिति सिहोरा के वार्ड एवं ग्रामों की प्रकाशित सूची
के बारे में 10 जुलाई तक दावे-आपत्तियां आमंत्रित
 जबलपुर 07 जुलाई 2019
      जबलपुर जिले को कृषि उपज मंडी समिति सिहोरा के अंतर्गत मंडी समितियों के आगामी निर्वाचन हेतु मंडी क्षेत्र सिहोरा की गठित व विभाजित की गई कृषक, व्यापारी व हम्माल तुलावटियों की तथा विभाजित वार्ड एवं ग्रामों के नाम की सूची के प्रारूप प्रकाशन पर दस जुलाई तक दावा-आपत्ति प्राप्त की जाएंगी एवं दावे-आपत्तियों का निराकरण 18 जुलाई तक किया जाकर वार्ड विभाजन की सूची का अंतिम प्रकाशन 24 जुलाई को किया जाएगा।
      रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (मंडी निर्वाचन) एवं तहसीलदार सिहोरा के मुताबिक वार्ड विभाजन के ग्रामों की सूचियाँ तहसील कार्यालय सिहोरा एवं मझौली, जनपद पंचायत कार्यालय सिहोरा एवं मझौली तथा कृषि उपज मंडी समिति सिहोरा कार्यालय के सूचना फलक पर अवलोकन हेतु उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि दावे-आपत्तियां निर्धारित समय-सीमा में कार्यालय तहसीलदार सिहोरा में प्रस्तुत करनी। समय-सीमा उपरांत दावे-आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। 
क्रमांक/961/जुलाई-85/मनोज

नेशनल लोक अदालत में 13 जुलाई को बिजली चोरी प्रकरणों के होंगे समझौते
 जबलपुर 07 जुलाई 2019
.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में 13 जुलाई (शनिवार) को लगायी जाने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। कंपनी द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 तथा 126 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में लोक अदालत में समझौता शर्तों का मसौदा जारी कर दिया गया है।
मसौदे के अनुसार कंपनी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि धारा 135 138 के न्यायालयों में लंबित प्रकरण एवं जो प्रकरण न्यायालय में दर्ज नहीं हो सके हैं तथा धारा 126 के अंतर्गत बनाये गये ऐसे प्रकरण जिनमें उपभोक्ताओं द्वारा अपीलीय कमेटी के समक्ष आपत्ति/अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, की प्री-लिटिगेशन से निराकरण के लिये निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 एम.पी. भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी।
प्रि-लिटिगेशनस्तरपर - कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
न्यायालयीन लंबितप्र करणों में - कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। कंपनी ने कहा है कि लोक अदालत में छूट कुछ नियम एवं शर्तों के अधीन दी जाएगी।
आवेदक को निर्धारित छूट के बाद शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। उपभोक्ता/उपयोगकर्ता को विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन/संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा। आवेदक के नाम पर कोई वैध कनेक्शन होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिये आवेदक द्वारा वैध कनेक्शन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित कनेक्शनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत/अदालतों में छूट प्राप्त किये उपभोक्ता/उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होंगे। सामान्य बिजली बिलों में जुड़ी बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। यह छूट मात्र नेशनल ‘‘लोक अदालत‘‘ 13 जुलाई 2019 को समझौते करने के लिये ही लागू रहेगी। क्रमांक/962/जुलाई-86/मनोज
विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में खेल निधि का प्रत्येक माह होगा ऑडिट
 जबलपुर 07 जुलाई 2019
विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में खेलों के लिये प्राप्त राशि का उपयोग सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक माह खेल निधि का ऑडिट कराया जायेगा। आयुक्त उच्च शिक्षा श्री राघवेन्द्र सिंह ने सभी शासकीय, अशासकीय विश्वविद्यालयों के कुल सचिव, शासकीय, अनुदान प्राप्त, गैर-अनुदान प्राप्त महाविद्यालय के प्राचार्यों को निर्देशित किया है कि खेलों के लिये प्राप्त राशि का उपयोग खेलों के अलावा अन्यत्र किया जाये। उन्होंने कहा कि ऑडिट कराने पर अनियमितता की स्थिति में संबंधित प्राचार्य, कुल सचिव से राशि वसूल की जायेगी।
आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि राशि के उपयोग के बाद शेष राशि को निर्मित कोष में जमा कराया जाये, जिससे विशिष्ट संसाधनों जैसे एस्ट्रोटर्फ, हॉकी, लॉन टेनिस के लिये डेकोटर्फ, स्वीमिंग पूल निर्माण तथा इण्डोर खेलों की दीर्घा के लिये उसका उपयोग किया जा सके। उन्होंने ग्रीष्मकालीन अवकाशों में आवासीय प्रशिक्षण शिविर भी लगाने के निर्देश दिये।
क्रमांक/963/जुलाई-87/मनोज॥

प्रशिक्षण सह अनुदान कार्यक्रम में शामिल होने 10 तक आवेदन आमंत्रित
 जबलपुर 07 जुलाई 2019
कृषि विषय से शिक्षा प्राप्त युवाओं हेतु केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा नाबार्ड की सहभागिता से 2 माह की अवधि के प्रशिक्षण सह अनुदान कार्यक्रम में सहभागी बनने के इच्छुक व्यक्तियों से 10 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित हैं ।
साक्षात्कार के माध्यम से चयनित आवेदकों को राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज) द्वारा दो माह का निःशुल्क रहवासीय प्रशिक्षण दिया जायेगा । निर्धारित प्रशिक्षण पश्चात योजनांतर्गत अधिकतम 20 लाख रूपये ऋण की सुविधा तथा नाबार्ड पुनर्वित्तपोषण के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 44 प्रतिशत तथा अन्य वर्गों को 36 प्रतिशत अनुदान की पात्रता रहेगी। कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध उत्पादन, एग्री क्लीनिक, कस्टम हायरिंग, पॉली हाउस, पशुपालन, पोल्ट्री इत्यादि क्षेत्र में व्यवसाय स्थापना या स्टार्ट अप में रूचि रखने वाले एग्रीकल्चर विषय से हायर सेकेन्डरी अथवा बी.एस.सी, एम.एस.सी उत्तीर्ण युवा इस कार्यक्रम में आवेदन हेतु पात्र हैं। नये दिशा-निर्देशानुसार इस वर्ष से वनस्पति विज्ञान, प्राणिविज्ञान तथा रसायन विज्ञान विषय से बी.एस.सी अथवा उच्च शिक्षित युवा भी आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक और विस्तृत जानकारी हेतु शरद मिश्रा नोडल अधिकारी उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश (सेडमैप) 16-ए अरेरा हिल्स भोपाल से कार्यालयीन समय पर दूरभाष क्रमांक 0755-2575256 या मोबाइल नंबर 9893663843 पर संपर्क करें।
क्रमांक/964/जुलाई-88/मनोज॥
जिला एवं ग्राम स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण के लिये विस्तृत कार्य-योजना
 जबलपुर 07 जुलाई 2019
उपभोक्ता संरक्षण के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण सशक्तिकरण योजना और जिला स्तर पर उपभोक्ता क्लब तथा उपभोक्ता मित्र योजना लागू की गयी है। इन योजनाओं के सार्थक क्रियान्वयन में स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जायेगा। संस्थाओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान भी किया जायेगा।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-1986 के तहत उपभोक्ता हितों की सुरक्षा, कल्याण और संवर्धन के लिये राज्य सरकार द्वारा विस्तृत कार्य-योजना तैयार की गयी है। उपभोक्ता संरक्षण गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिये वार्षिक कैलेण्डर जारी किया गया है। योजनांतर्गत सतर्कता समितियाँ गठित की जायेंगी, जो ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं और हाट बाजारों में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और हितों के संरक्षण के बारे में जागरूक करेंगी। योजना के क्रियान्वयन में सहयोगी स्वयंसेवी संस्थाएँ विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता जागरूकता संबंधी विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित करेंगी।
क्रमांक/965/जुलाई-89/मनोज॥

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि :-
योजना का लाभ लेने अब 10 जुलाई तक किसान कर सकेंगे आवेदन
जबलपुर 07 जुलाई 2019
      प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए जिले के किसान अब दस जुलाई तक संबंधित तहसील कार्यालयों में आवेदन जमा कर सकेंगे। इस योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि को 5 जुलाई से बढ़ाकर दस जुलाई कर दिया गया है।  
      अधीक्षक भू-अभिलेख के मुताबिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, परिवार की समग्र आईडी, आईएफएससी कोड सहित बैंक खाता की जानकारी और मोबाइल नंबर सहित निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा।
      अधीक्षक भू-अभिलेख ने बताया कि योजना के लिए आवेदन का निर्धारित प्रारूप संबंधित तहसील कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन के प्रारूप को वेबसाइट Jabalpur.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। अधीक्षक भू-अभिलेख के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कृषि भूमि धारित करने वाले कृषक परिवारों को दो-दो हजार रूपए की तीन बराबर किश्तों में प्रतिवर्ष छह हजार रूपए की सम्मान निधि दी जाएगी। सम्मान निधि की यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। 
क्रमांक/966/जुलाई-90/जैन॥

विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई से 11 अगस्त तक मनायेंगें जनसंख्या स्थिरता माह 
 जबलपुर 07 जुलाई 2019
विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई से 11 अगस्त तक प्रदेश में जनसंख्या स्थिरता के उद्देश्य से सभी विकासखंड मुख्यालय पर परिवार विकास मेले लगाए जाएंगे। मेले में जन-प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सुश्री छवि भारद्वाज ने जिला कलेक्टरों से कहा कि मेले के सफल आयोजन के लिये अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करें। जनसंख्या नियंत्रण के लिये कारगर प्रयास करें। उन्होंने बताया कि मिशन द्वारा जिला स्तर पर परिवार विकास मेले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सेवाप्रदाता और प्रेंरकों को स्वतंत्रता दिवस पर प्रशस्ति-पत्र दिये जायेंगे।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जनसंख्या दिवस की गतिविधियों को दो हिस्सों में क्रियान्वित किया जाएगा। पहले हिस्से में 10 जुलाई तक दम्पत्ति सम्पर्क पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसमें एएनएम, आशा कार्यकर्ता और अन्य मैदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर-घर सम्पर्क स्थापित कर लक्ष्य दम्पत्ति सर्वे करेंगे। इसमें हितग्राहियों को चिन्हित कर उन्हें स्थाई एवं अस्थायी परिवार नियोजन के साधन अपनाने के लिये प्रेरित करेंगे। आरोग्य केन्द्र में लक्ष्य दम्पत्तियों की सूची प्रदर्शित की जाएगी। गतिविधियों के दूसरे हिस्से में 11 जुलाई से 11 अगस्त जनसंख्या स्थिरता माह के दौरान चिन्हित हितग्राहियों को परिवार नियोजन की सेवाएँ दी जाएंगी।
मिशन संचालक ने बताया कि परिवार कल्याण कार्यक्रम में स्थायी साधनों को बढ़ावा देने के लिये प्रेरक और हितग्राही, दोनों को प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। परिवार विकास वाले जिलों में मिशन द्वारा पुरूष नसबंदी पर हितग्राही को तीन हजार और प्रेरक को चार सौ रुपये, सामान्य महिला नसबंदी पर हितग्राही को दो हजार और प्रेरक को तीन सौ रुपये तथा प्रसव के बाद सात दिन के अन्दर महिला नसबंदी पर हितग्राही को तीन हजार और प्रेरक को चार सौ रुपये दिये जायेंगे।
नान मिशन परिवार विकास वाले जिलों में पुरूष नसबंदी में हितग्राही को दो हजार, प्रेरक को तीन सौ, सामान्य महिला नसबंदी में हितग्राही को एक हजार चार सौ, प्रेरक को दो सौ और प्रसव के बाद सात दिन के अन्दर महिला नसबंदी पर हितग्राही को दो हजार दो सौ, प्रेरक को तीन सौ रुपये दिये जायेंगे। आशा कार्यकर्ता को विवाह के बाद दो वर्ष तक दम्पत्तियों को जन्म में अन्तर, पहली एवं दूसरी संतान के जन्म में तीन वर्ष का अन्तर रखवाने पर पाँच-पाँच सौ रुपये और एक या दो बच्चों वाले हितग्राहियों को स्थायी साधन अपनाने के लिये प्रेरित करने पर एक हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
क्रमांक/967/जुलाई-91/मनोज॥