संभागीय जनसंपर्क कार्यालय-जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
दस्तक अभियान के उत्कृष्ट क्रियान्वयन में जबलपुर
प्रदेश में प्रथम
जबलपुर 12 जुलाई 2019
दस्तक अभियान
के अब तक के क्रियान्वयन के मामले में जबलपुर जिला प्रदेश में पहली रैंक पर है। प्रदेश
के सभी जिलों में 10 जून से शुरू किए गए दस्तक अभियान की अब तक की जिलेवार उपलब्धियों
और प्रगति की बिन्दुवार समीक्षा के बाद राज्य शासन द्वारा जिलेवार जारी रैंकिंग में
जबलपुर संभाग का डिंडौरी जिला प्रदेश में दूसरा, मण्डला ने आठवां, सिवनी नवमा और बालाघाट
जिले ने दसवाँ स्थान अर्जित किया है।
जबलपुर जिले
में कलेक्टर भरत यादव के मार्गदर्शन और निर्देशन में चल रहे दस्तक अभियान के तहत अब
तक सर्वे टीम जिले के 1274 गांवों के बच्चों की स्क्रिनिंग कर चुकी है । अब तक गंभीर
एनीमिया (रक्ताल्पता) से पीड़ित 116 बच्चों को खून चढ़ाया गया है। जबकि 383 कुपोषित बच्चों
को पोषण पुनर्वास केन्द्रों में भर्ती कर पौष्टिक आहार और जरूरी चिकित्सकीय सुविधा
मुहैया कराई गई है। इसी प्रकार 434 बच्चे जन्मजात बीमारी और विकृतियों से पीड़ित मिले।
इन सभी के नि:शुल्क इलाज की व्यवस्था की गई है। दस्तक टीम बच्चों के अभिभावकों से मिलकर
बच्चों की जन्मजात बीमारी और विकृतियों से संबंधित हर जानकारी संकलित कर रही है। दस्तक
अभियान 20 जुलाई तक चलेगा। अभियान के तहत पांच वर्ष तक की आयु के शारीरिक विकृति वाले
बच्चों का भी प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों में नि:शुल्क इलाज का प्रावधान है। दस्तक
दल द्वारा बच्चों को विटामिन ए की खुराक और ओ.आर.एस. के पैकेट भी वितरित किए जा रहे
हैं ।
जिले में
5 वर्ष से कम आयु के दो लाख 5 हजार 917 बच्चे हैं। दस्तक दल इन सभी बच्चों तक पहुंचेगा।
अब तक के सर्वे में मिले जिले के कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती
कर नि:शुल्क इलाज किया जा रहा है। इनमें से कुछ बच्चों की छुट्टी हो भी गई है, उनका
वजन भी बढ़ा है, एनीमिया (रक्ताल्पता) पीड़ित बच्चों को खून भी चढ़ाया गया है। जिले के
1274 ग्रामों में दस्तक ग्राम सभाओं का आयोजन कर बच्चों के अभिभावकों और जनसमुदाय को
बच्चों को बीमारी से बचाने के तौर-तरीकों की जानकारी दी जा रही है।
क्रमांक/1028/जुलाई-152/मनोज॥
दस्तक अभियान में जबलपुर संभाग की धूम
संभाग के पांच जिले प्रदेश के टॉप टेन जिलों में शामिल
जबलपुर 12 जुलाई 2019
राज्य
शासन द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में 10 जून से शुरू किए गए दस्तक अभियान की अब तक
की प्रगति व उत्कृष्ट उपलब्धियों की दृष्टि से प्रदेश भर में जबलपुर संभाग के पांच
जिले प्रदेश के टॉप टेन जिलों में शामिल हैं।
संभागायुक्त
राजेश बहुगुणा द्वारा दस्तक अभियान की निरंतर समीक्षा की वजह से राज्य शासन के इस
अभियान में जबलपुर संभाग अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों की वजह से प्रदेश में अपनी विशिष्ट
छवि बना सका है। राज्य शासन द्वारा दस्तक अभियान के अब तक के क्रियान्वयन के आधार
पर जारी रैंकिंग में संभाग का जबलपुर जिला प्रदेश भर में अव्वल रहा। जबकि डिंडौरी
जिला दूसरा, मण्डला ने आठवां, सिवनी ने नवमा और बालाघाट जिले ने प्रदेश में दसवां
स्थान अर्जित किया है।
प्रदेश
स्तर पर गतिविधिवार निर्धारित मूल्यांकन में जबलपुर संभाग के जबलपुर जिले ने 76.48
अंक हासिल कर प्रदेश में प्रथम स्थान अर्जित किया है। जबकि डिंडौरी को 74.27 अंक, मण्डला
को 63.63, सिवनी को 63.46 और बालाघाट जिले को 62.64 अंक मिले हैं।
दस्तक
अभियान में रोजाना की गतिविधियों को मॉनीटरिंग टूल साफ्टवेयर में रिकार्ड किया
जाता है। अभियान में परफार्मेंस के आधार पर जिलों की रैंकिंग निर्धारित की जाती
है। परफार्मेंस का आकलन 100 बिंदुओं के सूचकांक में प्राप्त अंकों के आधार पर किया
जाता है। गतिविधिवार उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर अंक निर्धारित किए गए हैं।
अभियान 20 जुलाई तक जारी रहेगा।
क्रमांक/1029/जुलाई-153/मनोज॥
संयुक्त संचालक ने किया गढ़ा और गंगानगर स्कूलों का निरीक्षण
जबलपुर 12 जुलाई 2019
संयुक्त
संचालक लोक शिक्षण ने विगत दिनों एकीकृत शाला शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
मेडिकल परिसर गढ़ा और रानी दुर्गावती कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंगानगर गढ़ा
का अकादमिक निरीक्षण किया।
शास.उमावि
मेडिकल कॉलेज परिसर गढ़ा में प्रभारी प्राचार्य सहित समस्त शिक्षक और शिक्षिकाओं को
अध्ययन अध्यापन एवं दैनंदिनी तैयार करने के निर्देश दिए गए। विद्यालय में संयुक्त
संचालक द्वारा कक्षा दसवीं में अंग्रेजी विषय पर छात्रों को ग्रामर का अध्यापन
कराया गया। साथ ही विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन किया गया। कक्षा
12 वीं अर्थशास्त्र में ब्लेक बोर्ड कार्य नहीं कराया गया था, 6 अप्रैल को नवोदय
विद्यालय परीक्षा के रोल नंबर निरीक्षण दिनांक तक ब्लैक बोर्ड में लिखे पाए गए।
प्रयोगशालाएं
सुव्यवस्थित नहीं पाई गई प्रभारी प्राचार्य से लेकर समस्त स्टाफ को नियमानुसार
दैनंदिनी तैयार करने उत्तर पुस्तिकाओं की सूक्ष्म जांच कर त्रुटियों की सुधार करने
तथा शासन के सभी आदेशों का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया। उत्तर
पुस्तिकाओं में त्रुटि सुधार न करने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं को तथा संस्था
प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
शासकीय
रा.दु.क.उमावि गंगानगर गढ़ा में एक शाला एक परिसर का नियमानुसार विद्यालय के नाम का
बोर्ड, उपस्थिति पंजी, भण्डार पंजी, दाखिल खारिज पंजी तथा दैनंदिनी तैयार करने,
प्रयोगशाला में रखी पुस्तकें तथा छात्राओं को वितरित करने एवं उत्तर पुस्तिकाओं का
मूल्यांकन सही तरीके से करने और त्रुटियों का सुधार कर लिखने हेतु प्रभारी
शिक्षक-शिक्षिकाओं को निर्देशित किया गया। कार्यालयीन प्रभारी को शिक्षक तथा
कर्मचारियों के लंबित स्वत्वों का निराकरण एक सप्ताह में करने हेतु निर्देश दिए
गए।
क्रमांक/1030/जुलाई-154/मनोज॥
कृषि आधारित व्यवसाय प्रशिक्षण योजना हेतु 20 जुलाई तक किया जा
सकेगा आवेदन
जबलपुर 12 जुलाई 2019
केन्द्रीय
कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा नाबार्ड की सहभागिता से 60 दिवसीय निःशुल्क रहवासीय
प्रशिक्षण हेतु अब 20 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है।
योजनांतर्गत
कृषि व्यवसाय, खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध उत्पादन, एग्री क्लीनिक, कस्टम हायरिंग, पॉली
हाउस, पशुपालन, पोल्ट्री इत्यादि इकाइयों को अधिकतम 20 लाख रूपये ऋण की सुविधा के साथ
पुनर्वित्तपोषण आधार पर 36 से 44 प्रतिशत तक अनुदान पात्रता रहेगी। एग्रीकल्चर विषय
से हायर सेकेन्डरी अथवा बी.एस.सी, एम.एस.सी उत्तीर्ण युवा इस कार्यक्रम में आवेदन कर
सकते हैं। नवीन दिशानिर्देशानुसार वनस्पति विज्ञान, प्राणिविज्ञान तथा रसायन विज्ञान
विषय से स्नातक युवा भी पात्र हैं। विस्तृत जानकारी हेतु उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश
(सेडमैप) 16-ए अरेरा हिल्स भोपाल से कार्यालयीन समय पर दूरभाष नंबर 0755-2575256
या मोबाइल नंबर 9893663843 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही वेबसाईट www.cedmapindia.org पर देख सकते हैं।
क्रमांक/1031/जुलाई-155/मनोज॥
कैम्पस इंटरव्यू में आईटीआई के 24 छात्र
अप्रेटिंसशिप एवं नीम ट्रेनी पद पर चयनित
जबलपुर 12 जुलाई 2019
शासकीय आदर्श आईटीआई जबलपुर में आज श्रीराम पिस्टन एवं रिंग्स लिमिटेड द्वारा राजस्थान स्थित प्लांट हेतु आईटीआई और 12 वीं उत्तीर्ण ट्रेनीज के लिए कैंपस इंटरव्यू आयोजित किया गया। कैंपस में लगभग 60 ट्रेनीज सम्मिलित हुये, इसमें से 24 ट्रेनीज का अप्रेंटिसशिप ट्रेनी एवं नीम (एनईईएम) ट्रेनी के पद पर सिलेक्शन कर ऑफऱ लेटर प्रदान किया गया।
चयनित ट्रेनीज को 9000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर संयुक्त संचालक रोजगार एम.एस. मरकाम, जिला रोजगार अधिकारी सतीश कावड़े, आईटीआई प्राचार्य टी.के. नन्दनवार, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट ऑफिसर ललित कुमार डेहरिया उपस्थित रहे। संयुक्त संचालक कौशल विकास आर.के. द्विवेदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए चयनित ट्रेनीज को शुभकामनाएं प्रेषित की है।
क्रमांक/1032/जुलाई-156/मनोज॥
सब्जी बीज विक्रेताओं के बीज की गुणवत्ता जांच जारी
बिना लायसेंस के सब्जी बीज विक्रय करने वाले विक्रेताओं के
विरूद्ध होगी कार्रवाई
जबलपुर 12 जुलाई 2019
कलेक्टर
भरत यादव के निर्देशों के परिपालन में उद्यान विभाग द्वारा जबलपुर जिले के सभी
विकासखण्डों में सब्जी विक्रेताओं के बीज की गुणवत्ता जांच की कार्यवाही एक साथ की
जा रही है। सभी सब्जी बीज विक्रेताओं को समझाइश दी जा रही है कि बिना लायसेंस के
कोई भी दुकानदार सब्जी बीजों का विक्रय नहीं करें, सब्जी बीज बेचने का लायसेंस
प्राप्त कर ही सब्जी बीज विक्रय किया जाए।
यदि
कोई विक्रेता जिले में बिना लायसेंस के बीजों का विक्रय एवं अवसान अवधि (एक्सपायरी
डेट) का बीज कहीं भी विक्रय करते हुए पाए जाते हैं, तो उसके विरूद्ध उचित कानूनी
कार्यवाही की जाएगी। विभागीय अधिकारियों द्वारा बीज के अंकुरण प्रतिशत, गुणवत्ता
हेतु सैंपल एकत्रित किए जा रहे हैं, ताकि जबलपुर जिले के कृषकों को गुणवत्तायुक्त
बीज मिलने से कृषकों की आय में दोगुनी बढ़ोतरी की जा सके।
क्रमांक/1033/जुलाई-157/मनोज॥
पटवारी भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की द्वितीय
काउंसलिंग 29 को
जबलपुर 12 जुलाई 2019
पटवारी
भर्ती परीक्षा 2017 के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों की द्वितीय काउंसलिंग 29 जुलाई
को प्रात: 11 बजे से कलेक्ट्रेट कार्यालय के कक्ष क्रमांक 87 में होगी।
काउंसलिंग
में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थी को दस्तावेजों की मूलप्रति साथ में लाना
अनिवार्य है। इन दस्तावेजों में स्नातक उपाधि की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से
प्राप्त डिग्री, आय संबंधी प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, नि:शक्तजनों हेतु
नि:शक्तता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिकों हेतु प्रमाण पत्र और निर्धारित प्रारूप
से नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र की मूलप्रति लाना होगा। शपथ पत्र का प्रारूप
सीएलआर की वेबसाइट www.landrecords.mp.gov.in पर उपलब्ध है।
क्रमांक/1034/जुलाई-158/मनोज॥
नगरीय निकायों की प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन
21 अगस्त को
दावा-आपत्ति 30 अगस्त तक आमंत्रित
जबलपुर, 12 जुलाई, 2019
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले के
नगरीय निकायों की फोटो मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य प्रगति पर है । नगरीय निकायों
की मतदाता सूची एक जनवरी 2019 को आधार मानकर तैयार की जा रही है । मतदाता सूची के प्रारूप
प्रकाशन पर दावे-आपत्तियां प्राप्त करने के लिए केन्द्रों का निर्धारण भी कर लिया गया
है ।
नगरीय निकायों के वार्डों एवं विहित स्थानों
पर प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 21 अगस्त को किया जायेगा तथा 30 अगस्त की दोपहर
3 बजे तक दावे-आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी ।
प्राप्त दावे-आपत्तियों का निराकरण पांच सितंबर तक होगा तथा अंतिम रूप से तैयार
फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रकाशन 25 सितंबर को किया जायेगा ।
क्रमांक/1035/जुलाई-159/मनोज
बिजली के अवैध उपयोग की सूचना देने पर मिलेगा पुरस्कार
जबलपुर, 12 जुलाई, 2019
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली चोरी की रोकथाम में लिए इसके अवैध उपयोग की सूचना देने पर निर्धारित शर्तों के अधीन पुरस्कार देने की योजना लागू की है। सूचना के आधार पर राशि वसूली होने पर राशि का 10 प्रतिशत सफल सूचनाकर्ता को भुगतान किया जाएगा। इस राशि की अधिकतम सीमा नहीं है।
बिजली के अवैध उपयोग/चोरी के संबंध में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी मुख्यालय एवं क्षेत्रीय मुख्यालयों के अलावा क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को भी लिखित अथवा दूरभाष पर सूचना दी जा सकती है। सूचनाकर्ता की जानकारी गोपनीय रखने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की रहेगी। कंपनी के अधिकारी/कर्मचारी को सूचनाकर्ता नहीं माना जाएगा। सूचनाकर्ता को प्रोत्साहन राशि का भुगतान कंपनी मुख्यालय से किया जाएगा। प्रोत्साहन राशि सीधे सूचनाकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
प्रकरण बनाने एवं राशि वसूली करने वाले विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन स्वरूप ढाई प्रतिशत राशि दी जाएगी। कंपनी मुख्यालय में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए विजिलेंस सेल गठित किया गया है। इस विजिलेंस सेल को भी सूचना भेजी जा सकती है।
क्रमांक/1036/जुलाई-160/मनोज
दस्तक अभियान में 44,085 गाँव में 53,54,398 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण
जबलपुर, 12 जुलाई, 2019
प्रदेश में दस्तक अभियान के दौरान दस्तक दलों ने 44 हजार 85 गाँव में घर-घर जाकर कुल 53 लाख 54 हजार 398 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। विगत 10 जून से संचालित इस अभियान में अब तक 99 प्रतिशत ग्रामों को कवर किया गया है। यह अभियान 20 जुलाई तक जारी रहेगा।
स्टेट नोडल ऑफिसर डॉ. प्रज्ञा तिवारी ने बताया कि दस्तक अभियान में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान 61 हजार 14 बच्चे डायरिया, 27 हजार 880 बच्चे एनीमिया और 6,474 बच्चे सेप्सिस से पीड़ित चिन्हित किये गये। खून की कमी वाले 2,205 बच्चों को रक्ताधान किया गया। सेप्सिस (कुपोषित) चिन्हित बच्चों में से 6,618 बच्चों को एनआरसी में भर्ती कर उपचारित किया गया और पोषण आहार दिया गया। अभियान के दौरान 49 लाख 63 हजार 971 ओआरएस घोल के पैकेट वितरित किये गये।
क्रमांक/1037/जुलाई-161/मनोज
उपार्जन नीति निर्धारण के लिये जिला स्तर पर होंगे किसान संवाद कार्यक्रम
जबलपुर, 12 जुलाई, 2019
प्रदेश की रबी-खरीफ फसल की उपार्जन नीति में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। इसके लिये जिला स्तर पर किसान संवाद सम्मेलन आयोजित किये जायेंगे।
राज्य सरकार ने उपार्जन नीति निर्धारण में किसानों के सुझाव और अनुभव को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। किसानों की राज्य सरकार से अपेक्षाओं को भी नीति में समावेशित किया जायेगा। जिला स्तर पर आयोजित होने वाले संवाद कार्यक्रम में किसानों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।
उपार्जन नीति में किसानों को फसल मंडियों तक लाने, तुलाई कराने, भंडारण और भुगतान में होने वाली परेशानियों का समाधान सुनिश्चित किया जायेगा। उपार्जन नीति को किसानोन्मुखी
बनाया जायेगा।
क्रमांक/1038/जुलाई-162/मनोज
नेशनल लोक अदालत में आज बिजली चोरी प्रकरणों के होंगे समझौते
जबलपुर 12 जुलाई 2019
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में 13 जुलाई (शनिवार) को लगायी जाने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। कंपनी द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 तथा 126 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में लोक अदालत में समझौता शर्तों का मसौदा जारी कर दिया गया है।
मसौदे के अनुसार कंपनी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि धारा 135 व 138 के न्यायालयों में लंबित प्रकरण एवं जो प्रकरण न्यायालय में दर्ज नहीं हो सके हैं तथा धारा 126 के अंतर्गत बनाये गये ऐसे प्रकरण जिनमें उपभोक्ताओं द्वारा अपीलीय कमेटी के समक्ष आपत्ति/अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, की प्री-लिटिगेशन से निराकरण के लिये निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 एम.पी. भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी।
प्रि-लिटिगेशनस्तरपर - कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
न्यायालयीन लंबित प्रकरणों
में - कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। कंपनी
ने कहा है कि लोक अदालत में छूट कुछ नियम एवं शर्तों के अधीन दी जाएगी।
आवेदक को निर्धारित छूट के बाद शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। उपभोक्ता/उपयोगकर्ता को विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन/संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा। आवेदक के नाम पर कोई वैध कनेक्शन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिये आवेदक द्वारा वैध कनेक्शन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित कनेक्शनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत/अदालतों में छूट प्राप्त किये उपभोक्ता/उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होंगे। सामान्य बिजली बिलों में जुड़ी बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। यह छूट मात्र नेशनल ‘‘लोक अदालत‘‘ 13 जुलाई को समझौते करने के लिये ही लागू रहेगी।
क्रमांक/1039/जुलाई-163/मनोज॥