News.18.07.2019_A


संभागीय जनसंपर्क कार्यालय-जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
अमानक धान बीज विक्रेता का लायसेंस निरस्त
जबलपुर 18 जुलाई 2019
      अनुज्ञापन अधिकारी एवं उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास एसके निगम ने प्रमाणित बीज प्रदाय संस्था एसएजे एण्ड संस शेड नंबर 9 शॉप नंबर 10 कृषि उपज मंडी जबलपुर का बीज विक्रय लायसेंस निरस्त कर दिया है।
      इस बीज प्रदाय संस्था से पीबी 1509 किस्म की प्रमाणित धान बीज का नमूना लेकर बीज परीक्षण प्रयोगशाला ग्वालियर जांच एवं विश्लेषण हेतु भेजा गया।  जांच के बाद इस धान बीज के नमूने को अमानक स्तर का पाया गया। कृषकों को अमानक धान बीज प्रदान करने की वजह से गुण नियंत्रण आदेश के प्रावधानित शक्तियों का प्रयोग करते हुए एसएजे एण्ड संस कृषि उपज मंडी जबलपुर का विक्रय लायसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।
क्रमांक/1097/जुलाई-221/मनोज॥

सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन आमंत्रित
जबलपुर 18 जुलाई 2019
      मानव संसाधान विकास मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल मप्र भोपाल के माध्यम से महाविद्यालयीन एवं विश्वविद्यालयीन विद्यार्थियों को वितरित की जाने वाली सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है।
      माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल की हायर सेकेण्डरी परीक्षा वर्ष 2019 में उत्तीर्ण टीओपी 20 पर्सेंटाइल अंक के प्राप्त करने वाले विद्यार्थी नवीन छात्रवृत्ति हेतु एवं वर्ष 2015 से वर्ष 2018 तक के चयनित विद्यार्थी नवीनीकरण छात्रवृत्ति हेतु नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन केवल ऑनलाइन भर सकेंगे।
      सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप हेतु दिशा-निर्देश वेबसाइट www.mpbse.nic.in एवं http//www.scholarships.gov.in (नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल) पर उपलब्ध है।
क्रमांक/1098/जुलाई-222/मनोज॥


शालेय स्वच्छता पर कार्यशाला आज
जबलपुर 18 जुलाई 2019
      शालेय स्वच्छता समस्या एवं समाधान विषय पर 19 जुलाई को प्रात: 10.30 बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला की अध्यक्षता संभागायुक्त राजेश बहुगुणा करेंगे। कार्यशाला में कलेक्टर भरत यादव मौजूद रहेंगे।
      कार्यशाला में मीडिया प्रतिनिधि, पत्रकार सहित शिक्षा विभाग के अधिकारीगण तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन, सभी अनुविभागों के राजस्व अधिकारी और सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
क्रमांक/1099/जुलाई-223/मनोज॥

आरटीई में चयनित बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश 20 तक
जबलपुर 18 जुलाई 2019
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए चयनित बच्चों के आवंटित स्कूलों में प्रवेश की अंतिम तिथि 20 जुलाई निर्धारित की गई है। इस वर्ष एक जुलाई को आरटीई में ऑनलाइन लॉटरी से एक लाख 77 हजार से अधिक बच्चों को विभिन्न प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश मिला है।
अशासकीय स्कूल मोबाईल एप के माध्यम से प्रवेशित बच्चों की एडमिशन रिपोर्टिंग कर सकेंगे। अंतिम तिथि के बाद अगर कोई बच्चा एडमिशन रिर्पोर्टिंग के लिये शेष रह जाता है, तो संबंधित स्कूल इसके लिये उत्तरदायी होंगे।
राज्य शिक्षा केन्द्र ने पालकों से आग्रह किया है कि वे अपने बच्चों का नि:शुल्क प्रवेश आंवटित प्राइवेट स्कूलों में 20 जूलाई तक अवश्य करवाएँ। इसके लिये पालकों को पोर्टल से आंवटन-पत्र डाउनलोड कर सीधे स्कूल में जमा करना होगा। आंवटन-पत्र के आधार पर ही स्कूल में एडमिशन मिलेगा।
क्रमांक/1100/जुलाई-224/मनोज

पटवारी भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की द्वितीय काउंसलिंग 29 को
जबलपुर 18 जुलाई 2019
      पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों की द्वितीय काउंसलिंग 29 जुलाई को प्रात: 11 बजे से कलेक्ट्रेट कार्यालय के कक्ष क्रमांक 87 में होगी।
      काउंसलिंग में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थी को दस्तावेजों की मूलप्रति साथ में लाना अनिवार्य है। इन दस्तावेजों में स्नातक उपाधि की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री, आय संबंधी प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, नि:शक्तजनों हेतु नि:शक्तता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिकों हेतु प्रमाण पत्र और निर्धारित प्रारूप से नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र की मूलप्रति लाना होगा। शपथ पत्र का प्रारूप सीएलआर की वेबसाइट www.landrecords.mp.gov.in  पर उपलब्ध है।
क्रमांक/1101/जुलाई-225/मनोज

कृषि आधारित व्यवसाय प्रशिक्षण योजना हेतु 20 जुलाई तक किया जा सकेगा आवेदन
जबलपुर 18 जुलाई 2019
केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा नाबार्ड की सहभागिता से 60 दिवसीय निःशुल्क रहवासीय प्रशिक्षण हेतु अब 20 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है।
योजनांतर्गत कृषि व्यवसाय, खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध उत्पादन, एग्री क्लीनिक, कस्टम हायरिंग, पॉली हाउस, पशुपालन, पोल्ट्री इत्यादि इकाइयों को अधिकतम 20 लाख रूपये ऋण की सुविधा के साथ पुनर्वित्तपोषण आधार पर 36 से 44 प्रतिशत तक अनुदान पात्रता रहेगी। एग्रीकल्चर विषय से हायर सेकेन्डरी अथवा बी.एस.सी, एम.एस.सी उत्तीर्ण युवा इस कार्यक्रम में आवेदन कर सकते हैं। नवीन दिशानिर्देशानुसार वनस्पति विज्ञान, प्राणिविज्ञान तथा रसायन विज्ञान विषय से स्नातक युवा भी पात्र हैं। विस्तृत जानकारी हेतु उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश (सेडमैप) 16-ए अरेरा हिल्स भोपाल से कार्यालयीन समय पर दूरभाष नंबर 0755-2575256 या मोबाइल नंबर 9893663843 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही वेबसाईट www.cedmapindia.org पर देख सकते हैं।
क्रमांक/1102/जुलाई-226/मनोज

ट्राइबल स्कूलों में प्रतिनियुक्ति आवेदन की अंतिम तिथि आज

जबलपुर 18 जुलाई 2019
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदिम-जाति कल्याण विभाग की शालाओं में प्रतिनियुक्ति के लिये ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 19 जुलाई है। ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा आदिम-जाति कल्याण विभाग के पोर्टल www.tribal.mp.gov.in पर उपलब्ध कराई गई है।
आवेदक MPTAAS पर ट्रांसफर मॉड्यूल में 'शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर'' के विकल्प पर क्लिक करेगा। आवेदक द्वारा यूनिक आई.डी., मोबाइल नम्बर तथा -मेल दर्ज करने पर आवेदक के मोबाइल नम्बर तथा -मेल पर ओटीपी प्राप्त होगा। आवेदक द्वारा ओटीपी दर्ज करने पर अगली स्क्रीन पर आवेदक की सामान्य जानकारी जैसे नाम, पदनाम, विषय, वर्तमान पद-स्थापना एवं जिला आदि की जानकारी प्रदर्शित होगी। तत्पश्चात् आदिम-जाति कल्याण विभाग की शालाओं की जिलेवार जानकारी प्रदर्शित होगी।
क्रमांक/1103/जुलाई-227/मनोज

विद्युत व्यवधान और बिल से संबंधित शिकायत 1912 पर करें
जबलपुर 18 जुलाई 2019
      मानसून के कारण अचानक आने वाले विद्युत व्यवधान और बिल से संबंधित शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए तीनों विद्युत वितरण कंपनी द्वारा केन्द्रीय कॉल-सेंटर बनाए गए हैं। कॉल-सेंटर का टोल फ्री नंबर 1912 है। सेंटर में उपभोक्ता द्वारा शिकायत दर्ज कराने से निराकरण तक हर स्तर पर सतत् मॉनीटरिंग की जा रही है।
विद्युत व्यवधान की शिकायतों के निराकरण के लिए 1912 के अलावा हर क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर भी संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों के मोबाइल नंबर, वाट्सऐप नंबर जारी किए गए हैं। उपभोक्ता इनका भी उपयोग कर सकते हैं। 
कॉल-सेंटर के लेंडलाइन नंबर पर भी शिकायत दर्ज होगी
टोल फ्री नंबर 1912 व्यस्त मिलने पर मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल कमिश्नरी कार्यक्षेत्र के उपभोक्ता कॉल-सेंटर के नंबर 0761-2972020, 18002331266, मध्य क्षेत्र कंपनी के भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम, चंबल कमिश्नरी कार्य-क्षेत्र के उपभोक्ता कॉल-सेंटर के नंबर 0755-2551222, 18002331912 तथा पश्चिम क्षेत्र कंपनी के इंदौर एवं उज्जैन कमिश्नरी कार्य-क्षेत्र के बिजली उपभोक्ता कॉल-सेंटर के नंबर 0731-6700000, 18004191912 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
शिकायत निराकरण की प्रक्रिया
उपभोक्ता द्वारा 1912 पर शिकायत दर्ज करवाने पर उसे एसएमएस के जरिए शिकायत क्रमांक प्राप्त होगा। शिकायत एसएमएस के जरिए संबंधित बिजली सुधारने के विशेष वाहन चालक, लाइनमेन को भेजी जाती है। शिकायत प्राप्त होते ही विशेष वाहन, लाइन स्टाफ शिकायतों के क्रमानुसार उपभोक्ता परिसर में तत्परता से पहुँचता है। जैसे ही उपभोक्ता की शिकायत हल होती है, लाइनमेन द्वारा शिकायत निराकरण की सूचना कॉल-सेंटर को भेजी जाती है, फिर कॉल-सेंटर द्वारा उपभोक्ता को एसएमएस भेजकर शिकायत निराकरण की जानकारी दी जाती है। कॉल-सेंटर के कर्मचारी सीधे शिकायतकर्ता उपभोक्ता के मोबाइल पर बात कर शिकायत निराकरण का फीडबेक भी लेते हैं। शिकायतकर्ता के कॉल करने पर यदि कॉल व्यस्त आता है, तो कॉल-सेंटर का कर्मचारी शिकायतकर्ता को कॉल बेक करता है। शिकायत उपभोक्ता की संतुष्टि के बाद ही बंद की जाती है।
क्रमांक/1104/जुलाई-228/मनोज॥

विद्युत भार (लोड) स्वीकृत करवायें और जुर्माने से बचें
जबलपुर 18 जुलाई 2019
      निम्न दाब के गैर घरेलू और औद्योगिक (पॉवर) उपभोक्ता विद्युत भार की वृद्धि स्वेच्छा से कराने के लिए आवेदन कर भार वृद्धि करा लें। अन्यथा पकड़े जाने पर दोगुनी दर से जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
क्या है विद्युत भार
बिजली कंपनी में नवीन कनेक्शन के लिए जब कोई व्यक्ति अधिकृत आवेदन देता है, तो उसके परिसर में भार (लोड) की गणना कर भार निर्धारित किया जाता है। इस प्रक्रिया में नया कनेक्शन देने के लिए बिजली कर्मचारी परिसर का लोड सर्वे करते हैं। यह भार (लोड) विद्युत प्रणाली में जोड़ा जाता है इसलिए इसे संयोजित भार या कनेक्टेड लोड कहा जाता है।
भार की सही गणना
उपभोक्ता को बिजली कंपनी के साथ सहयोग कर भार की सही गणना कराना चाहिए जिससे विद्युत प्रणाली सुचारू रूप से संचालित की जा सके। उपभोक्ता द्वारा परिसर में कनेक्शन लेने के कुछ अन्तराल बाद कुछ नये विद्युत उपकरणों को स्थापित कर भार बढ़ा लिया जाता है। यदि यह बढ़ा भार बिजली कंपनी के कार्यालय में स्वीकृत नहीं करवाया जाता है तो चैकिंग के दौरान भार वृद्धि का प्रकरण बन जाता है और उपभोक्ता को जुर्माना भरना पड़ता है।
चैकिंग में पकड़े जाने पर जुर्माना
यदि उपभोक्ता के परिसर में भार वृद्धि का प्रकरण मिलता है तो ऐसे उपभोक्ताओं पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। बढ़े हुए भार की आनुपातिक खपत पर दो गुनी दर से शुल्क वसूली का प्रावधान है। साथ ही विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अंतर्गत भी चैकिंग में अतिरिक्त भार पाए जाने पर ऐसे अतिरिक्त भार को संयोजित करने की दिनांक से बढ़े हुए भार की आनुपातिक खपत पर दोगुनी दर से पेनाल्टी लगाने का प्रावधान है।
विद्युत भार वृद्धि के लिए यह करें
विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे बिजली कंपनी के नज़दीकी जोन/वितरण केन्द्र में जाकर निर्धारित प्रारूप में भार वृद्धि का आवेदन प्रस्तुत करें। 10 किलोवाट तक के विद्युत भार के लिए क्षेत्र के जोन कार्यालय एवं 10 किलोवाट से अधिक भार के लिए क्षेत्र के संभागीय कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन दें।
क्रमांक/1104/जुलाई-228/मनोज॥

20 वर्ष की सेवा और 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले
शासकीय कर्मियों के कार्यों की समीक्षा करें
कलेक्टर ने जिला अधिकारियों को दिए निर्देश
जबलपुर 18 जुलाई 2019
      कलेक्टर भरत यादव ने सभी जिला अधिकारियों को 50 वर्ष की आयु या 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले उनके अधीनस्थ शासकीय सेवकों के अभिलेखों की छानबीन कर एक माह के भीतर समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।
      समीक्षा के बाद अयोग्य और अक्षम शासकीय सेवकों की सेवा समाप्त करने का निर्णय लेने के भी निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने 22 जुलाई की समय-सीमा बैठक में भी अक्षम कर्मचारियों की सूची की अद्यतन जानकारी पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने की हिदायत दी है।
क्रमांक/1105/जुलाई-229/मनोज॥