संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
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जनगणना-2021 के पहले चरण के
तहत मकानों की
गणना कार्य का प्रशिक्षण प्रारंभ
कलेक्टर ने दिये गणना कार्य
में सजगता बरतने के निर्देश
जबलपुर, 17 फरवरी, 2020
कलेक्टर श्री भरत यादव ने जनगणना-2021 के पहले
चरण के तहत मकानों की गणना कार्य के जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते
हुए अधिकारियों को अपने दायित्वों का गंभीरता और सजगता से निर्वाह करने के निर्देश
दिये हैं । श्री यादव ने राष्ट्रीय महत्व के
इस कार्यक्रम के प्रति ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर कठोर कार्यवाही
की चेतावनी दी है । आज सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शुरू हुए दो दिनों के इस प्रशिक्षण
में भोपाल से आये विशेषज्ञों द्वारा जनगणना के पहले चरण में मकानों की गणना की बारीकियों
और इस बारे में जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी अधिकारियों-कर्मचारियों को दी गई ।
प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए कलेक्टर श्री यादव ने
कहा कि अधिकारियों-कर्मचारियों को जनगणना के कार्य को आम चुनावों की तरह महत्व देना
होगा और सौंपे गये दायित्वों के निर्वाह को हरहाल में प्राथमिकता देनी होगी । उन्होंने
कहा कि जनगणना में जुटाये गये आंकड़ों के आधार पर ही जनकल्याण और विकास की योजनायें
तैयार की जाती है, इसलिए इस कार्य में वास्तविक आंकड़े एकत्र करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण
होगा ।
श्री यादव ने बताया कि जनगणना-2021 के तहत प्रथम
चरण के जिला स्तरीय प्रशिक्षण के बाद जनगणना कार्य में नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों
के लिए भी निचले स्तर पर अलग से प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे । उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे प्रशिक्षण के
दौरान जनगणना के तहत मकानों की गणना के लिए जारी दिशा-निर्देशों को भली-भांति समझ लें
और अपनी शंकाओं का समाधान भी विशेषज्ञों से प्राप्त कर लें, ताकि किसी तरह की कोई चूक
न हो ।
श्री यादव ने कहा कि वर्ष 2021 की जनगणना भी
उसी तरह होगी जैसी वर्ष 2011 में की गई थी ।
इसमें भी वे सभी आंकड़े जुटाये जायेंगे जो वर्ष 2011 की जनगणना में एकत्र किये
गये थे । उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना में पहली बार बनाये
गये राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को इस जनगणना के तहत मकानों की गणना के दौरान अद्यतन
किया जायेगा । यह किसी के लिए कोई नई बात नहीं होगी । इसको लेकर किसी तरह की कोई कठिनाई
या भ्रम न पैदा हो इसके लिए जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों को अभी से सकारात्मक वातावरण
बनाना होगा । श्री यादव ने प्रशिक्षण में बताया कि जनगणना 2021 के लिए अधिसूचना प्रकाशित
हो चुकी है ।
प्रशिक्षण में जनगणना कार्यालय भोपाल से आये
उप निदेशक रामावतार पटेल ने बताया कि जनगणना 2021 के पहले चरण में इसी वर्ष 1 मई से
14 जून तक मकानों की गणना का कार्य किया जायेगा । दूसरे चरण में अगले वर्ष 9 फरवरी
से 28 फरवरी तक जनसंख्या गणना का कार्य होगा । जनगणना के प्रथम चरण में मकानों की गणना
के साथ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को भी अद्यतन करने का काम किया जायेगा । श्री पटेल के मुताबिक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर
में नागरिकों से सोलह बिन्दुओं पर जानकारी एकत्र की जायेगी । उन्होंने स्पष्ट किया
कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने के काम में लोगों से किसी भी तरह के
कोई भी दस्तावेज नहीं मांगे जायेंगे । नागरिकों
द्वारा मौखिक रूप से दी गई जानकारियों को ही मान्य किया जायेगा । श्री पटेल ने बताया
कि वर्ष 2011 की जनगणना के तहत बनाये गये रजिस्टर को वर्ष 2021 की जनगणना में दूसरी
बार अद्यतन किया जा रहा है । इसके पहले वर्ष 2015-16 में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या
रजिस्टर को अपडेट किया गया था।
जनगणना के जिला स्तरीय प्रशिक्षण में जिला पंचायत
के सीईओ प्रियंक मिश्रा, अपर कलेक्टर संदीप जीआर, अपर कलेक्टर हर्ष दीक्षित, अपर कलेक्टर
वी.पी. द्विवेदी, जिला सूचना अधिकारी आशीष शुक्ला, सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारी,
जनपद पंचायतों के सीईओ एवं जिले के सभी नगरीय निकायों के सीएमओ भी मौजूद थे ।
क्रमांक/3203/फरवरी-195/जैन
नर्मदा गौ-कुंभ में हर दिन होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम
देश के ख्यातिलब्ध कलाकार देंगे अपनी प्रस्तुतियां
3 मार्च को कैलाश खैर प्रस्तुत करेंगे गायन
जबलपुर, 17 फरवरी, 2020
ग्वारीघाट
में 24 फरवरी से 3 मार्च तक आयोजित किए जा रहे नर्मदा गौ कुंभ में हर दिन सांस्कृतिक
कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। गौ कुंभ के दौरान प्रतिदिन रात 8 बजे से प्रारंभ होने
वाले इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में देश के ख्याति प्राप्त कलाकार अपनी प्रस्तुतियां
देंगे। इसके अलावा प्रतिदिन नर्मदा किनारे बसे अंचलों के कलाकारों द्वारा लोक नृत्यों
की प्रस्तुति भी नर्मदा गौ कुंभ में प्रतिदिन दी जाएगी।
जबलपुर
टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल के सीईओ हेमंत सिंह के मुताबिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की
शुरूआत नर्मदा गौ कुंभ के पहले दिन साधु-संतों एवं अखाड़ों की अगुवाई में 24 फरवरी
को दोपहर 2 बजे निकाली जाने वाली पेशवाई में आदिवासी लोक नृत्यों से होगी। इसके
बाद 25 फरवरी को शाम 8 बजे इण्डियन ओशीन बैण्ड एवं गायक मनीष अग्रवाल अपनी प्रस्तुतियां
देंगे। गौ-कुंभ के तीसरे दिन 26 फरवरी को गायक मनीष चंचल तथा नृत्यांगना श्रीमती भैरवी
विश्वरूप एवं श्रीमती मोहिनी मोघे की प्रस्तुतियां होंगी। अगले दिन 27 फरवरी को श्रीमती
शालिनी खरे एवं श्रीमती मेघा पाण्डे नृत्य प्रस्तुत करेंगी और श्री राजेश कपूर भी
इस दिन गायन प्रस्तुत करेंगे ।
गौ-कुंभ में
28 फरवरी के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आकर्षण राजस्थान की श्रीमती ममता कुमारी के
लोक नृत्य और सुश्री शहनाज अख्तर का गायन होगा । जबकि 29 फरवरी को दिल्ली की
श्रीमती मालिनी अवस्थी और सुश्री संजु बघेल भजन प्रस्तुत करेंगी । इसके अगले दिन
एक मार्च को श्रीमती उपासना उपाध्याय एवं श्री मोती शिवहरे द्वारा लोकनृत्य
प्रस्तुत किये जायेंगे और मुंबई की श्रीमती रिचा शर्मा का गायन होगा ।
नर्मदा
गौ-कुंभ में दो मार्च को सुश्री नीलांगी कलन्तरे एवं सुश्री शैली धोपे का नृत्य
होगा तथा पंजाब के हंसराज रघुवंशी गायन प्रस्तुत करेंगे । नर्मदा गौ-कुंभ के
समापन दिवस तीन मार्च की संध्या सुप्रसिद्ध गायक कलाकार कैलाश खरे अपनी खनकती आवाज
में गायन प्रस्तुत करेंगे तथा कदम सांस्कृतिक कला केन्द्र के कृष्णकांत दीक्षित के
नृत्यों की प्रस्तुति होगी ।
नर्मदा
गौ-कुंभ में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए अलग से मंच बनाया जा रहा है ।
क्रमांक/3204/फरवरी-196/जैन॥
हाई स्कूल और
हायर
सेकेण्डरी
परीक्षाओं
के
मद्देनजर
कलेक्टर ने जारी
किया
प्रतिबंधात्मक
आदेश
परीक्षा केन्द्रों के
आसपास
मोबाइल
फोन
के
इस्तेमाल
पर
रोक
बिना अनुमति नहीं
किया
जा
सकेगा
ध्वनि
विस्तारक
यंत्रों
के
उपयोग
पर
भी
रोक
परीक्षा केन्द्र परिसर
में
अनाधिकृत
व्यक्ति
नहीं
कर
सकेंगे
प्रवेश
जबलपुर,
17 फरवरी, 2020
हाई
स्कूल और हायर
सेकेण्डरी की 2 मार्च
से प्रारंभ हो
रही वार्षिक परीक्षाओं
को शांतिपूर्ण तथा
निर्विघ्न रूप से
संपन्न कराने जिला दण्डाधिकारी
एवं कलेक्टर श्री
भरत यादव ने
दण्ड प्रक्रिया संहिता
की धारा 144 के
तहत प्रतिबंधात्मक आदेश
जारी किया है
।
जिला
दण्डाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक
आदेश में स्पष्ट
किया गया है
कि हाई स्कूल
और हायर सेकेण्डरी
परीक्षाओं के दौरान
परीक्षा केन्द्रों के सौ
मीटर की परिधि
में किसी प्रकार
की कोई अप्रिय
घटना न घटित
हो इसके लिए
परीक्षा केन्द्र परिसरों के
भीतर किसी भी
अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश
की अनुमति नहीं
होगी ।
प्रतिबंधात्मक
आदेश में परीक्षा
केन्द्रों के आसपास
मोबाइल फोन के
इस्तेमाल पर भी
रोक लगाई गई
है । इसके
साथ ही संवेदनशील
परीक्षा केन्द्रों के आसपास
के सौ मीटर
के दायरे में
अवांछनीय व्यक्तियों के एकत्र
होने पर भी
पाबंदी रहेगी । आदेश
में कहा गया
है कि परीक्षा
केन्द्रों और इनके
आसपास यदि कोई
व्यक्ति अनैतिक कार्य में
या नकल करने
एवं कराने में
लिप्त पाया जाता
है तो उसके
विरूद्ध परीक्षा अधिनियम 1937 के
प्रावधानों के तहत
कठोर कार्यवाही की
जायेगी ।
जिला
दण्डाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक
आदेश में छात्र-छात्राओं को पढ़ाई
में व्यवधान न
हो इसके लिए
मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम
1985 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन
और नियंत्रण) नियम
2000 में प्रावधानों के तहत
रात 10 बजे से
प्रात: 6 बजे तक
ध्वनि विस्तारक यंत्रों
के इस्तेमाल पर
पूरी तरह रोक
लगा दी गई
है । आदेश में
स्पष्ट किया गया
है कि प्रात:
6 बजे से रात
10 बजे तक भी
ध्वनि विस्तारक यंत्रों
का इस्तेमाल सक्षम
अधिकारी की अनुमति
प्राप्त करने के
बाद ही किया
जा सकेगा ।
अनुमति मिलने पर भी
केवल दो साउण्ड
बाक्स का ही
इस्तेमाल करना होगा
तथा आवासीय क्षेत्रों
में ध्वनि का
स्तर दिन में
55 डेसीबल और रात
में 45 डेसीबल से अधिक
नहीं होगा ।
आदेश में परीक्षाओं
के दौरान डीजे
के उपयोग को
पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया
गया है ।
प्रतिबंधात्मक
आदेश में जिला
दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर
श्री यादव ने
साफ शब्दों में
कहा है कि
इसका उल्लंघन करने
पर दोषी व्यक्ति
के विरूद्ध दण्ड
प्रक्रिया संहिता की धारा
188 के साथ-साथ
मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम
और ध्वनि प्रदूषण
(विनियमन और नियंत्रण)
नियम के प्रावधानों
के तहत कठोर
कार्यवाही की जायेगी
। जिला
दण्डाधिकारी द्वारा जारी यह
आदेश संपूर्ण जिले
में तत्काल प्रभाव
से लागू हो
गया है ।
क्रमांक/3200/फरवरी-192/जैन
ध्वनि विस्तारक यंत्रों
के
उपयोग
पर
लगाये
गये
प्रतिबंध
का
कड़ाई से पालन
कराने
कलेक्टर
ने
दिये
अधिकारियों
को
निर्देश
जबलपुर,
17 फरवरी, 2020
जिला
दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर
श्री भरत यादव
ने हाई स्कूल
और हायर सेकेण्डरी
परीक्षाओं के मद्देनजर
जिले में बिना
अनुमति के ध्वनि
विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल
पर रोक लगाने
जारी प्रतिबंधात्मक आदेश
का सख्ती से
पालन कराने के
निर्देश अनुविभागीय दण्डाधिकारियों एवं
पुलिस अधिकारियों को
दिये हैं ।
छात्र-छात्राओं को पढ़ाई
में कोई व्यवधान
न हो इसे
दृष्टिगत रखते जिला
दण्डाधिकारी द्वारा ध्वनि विस्तारक
यंत्रों के उपयोग
को प्रतिबंधित करने
के जारी इस
आदेश में स्पष्ट
तौर पर कहा
गया है कि
कोई भी व्यक्ति
बिना अनुमति के
ध्वनि विस्तारक यंत्रों
का उपयोग नहीं
कर सकेगा ।
कलेक्टर
ने प्रतिबंधात्मक आदेश
का कड़ाई से
पालन कराने के
दिये निर्देश में
अनुविभागीय दण्डाधिकारियों एवं पुलिस
अधिकारियों से कहा
कि यदि कोई
व्यक्ति बिना अनुमति
के प्रात: 6 बजे
से रात 10 बजे
तक तथा रात्रि
10 बजे से प्रात:
6 बजे के दौरान
प्रतिबंधित अवधि में
ध्वनि विस्तारक यंत्रों
का उपयोग करता
पाया जाता है
तो उसके विरूद्ध
दण्ड प्रक्रिया संहिता
की धारा 188 के
तहत प्रकरण दर्ज
किया जाये ।
इसके साथ ही
मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम
1985 के प्रावधानों तथा ध्वनि
प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण)
नियम 2000 के प्रावधानों
के तहत भी
उसके विरूद्ध तत्काल
कार्यवाही की जाये
।
क्रमांक/3201/फरवरी-193/जैन
राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट परीक्षा का रिजल्ट घोषित
चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 12वीं तक प्रति वर्ष 12 हजार रुपये की छात्रवृति मिलेगी
जबलपुर, 17 फरवरी, 2020
राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति (NMMS) चयन परीक्षा 2019-2020 का परीक्षा परिणाम राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा घोषित कर दिया गया है। इस परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थी अपना परिणाम स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल www.educationportal.mp.gov.in पर देख सकते हैं जिस पर चयनित विद्यार्थियों की श्रेणीवार सूची उपलब्ध है।
उल्लेखनीय है कि विगत 03 नवम्बर 2019 को आयोजित इस चयन परीक्षा में प्रदेश-भर के लगभग एक लाख दस हज़ार नौ सौ उन्तीस (1,10,929) बच्चे शामिल हुए थे। इनमें से मध्यप्रदेश के लिये निर्धारित कोटे के अनुसार प्रदेश के 6541 विद्यार्थी अंतिम रुप से छात्रवृति के लिये चयनित हुए हैं। राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति के तहत चयनित विद्याथियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रति वर्ष 12,000/-रुपये की छात्रवृत्ति प्राप्त होती है।
इस परीक्षा में कक्षा आठवीं में अध्ययनरत विद्यार्थी शामिल हुए थे। चयन परीक्षा के परिणामों की घोषणा के साथ ही राज्य शिक्षा केन्द्र ने चयनित विद्यार्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन एवं उनके बैंक एकान्ट्स की जानकारी संबंधी कार्यवाही तत्काल पूर्ण करने के लिये ज़िला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है।
परीक्षा में पात्र घोषित किए विद्यार्थियों को अपनी कक्षा 7वीं की अंक सूची, माता-पिता का आय प्रमाण पत्र, एस.बी.आई. या राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गए बचत खाते की जानकारी, कक्षा 9 वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत होने का विहित प्रमाणीकरण, आवश्यकतानुसार जाति प्रमाण-पत्र तथा निःशक्तता प्रमाण-पत्र जैसे अभिलेख अपनी शाला में उपलब्ध करवाने होंगे। स्कूल के प्रधान पाठक विद्यार्थियों की जानकारियाँ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। तत्पश्चात विद्यार्थी/संस्था का पंजीयन राष्ट्रीय छात्रवृति पोर्टल (NSP) पर किया जायेगा। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर तत्संबंधी कार्य प्रारंभ होने की तिथि से संबंधित जानकारी पृथक से प्रदान की जायेगी।
क्रमांक/3202/फरवरी-194/जैन!!