News.06.02.2020_A


संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले
खिलाड़ियों को मिलेगा बोनस अंक
आवेदन 15 तक आमंत्रित
जबलपुर, 06 फरवरी, 2020
      माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के निर्देशानुसार सत्र 2019-20 में भाग लेने वाले राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शालेय प्रतियोगिताओं में विभिन्न खेलों में भाग लेने वाले शासकीय और अशासकीय शालाओं के ऐसे छात्र-छात्रा जो 10वीं एवं 12वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत हैं और खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है, उन्हें माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा बोनस अंक का प्रावधान है। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता के छात्रों को 10, राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता के लिए 20 और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र-छात्राओं को 30 बोनस अंक दिए जायेंगे।
      इसलिए विभिन्न खेलों में भाग लेने वाले प्रतिभागी अपना सहभागिता प्रमाण पत्र एवं 10वीं, 12वीं का प्रवेश पत्र की छायाप्रति जिला शिक्षा अधिकारी के क्रीड़ा कक्ष शासकीय कमला नेहरू कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंजीपुरा में अनिवार्य रूप से 15 फरवरी तक जमा करायें।अन्यथा वे छात्र-छात्रा मंडल द्वारा प्रदान किये जाने वाले बोनस अंक से वंचित हो जाएंगें।
क्रमांक/3050/फरवरी-42/मनोज

राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आज
जबलपुर 06 फरवरी 2020
      राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक 7 फरवरी को पूर्वान्ह 11.30 बजे से कलेक्ट्रेट कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित की गई है ।
क्रमांक/3051/फरवरी-43/जैन

जिला खनिज प्रतिष्ठान की कार्यपालक समिति की बैठक आज
जबलपुर, 06 फरवरी, 2020
     जिला खनिज प्रतिष्ठान की कार्यपालक समिति की बैठक 7 फरवरी की शाम 5 बजे कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में होगी ।
क्रमांक/3052/फरवरी-44/जैन
कर्मचारी को मिला न्यूनतम वेतन की अंतर राशि का चेक
जबलपुर, 06 फरवरी, 2020
      श्रम पदाधिकारी कार्यालय मंडला में पदस्थ श्रम निरीक्षक सुश्री उच्चवला करचाम द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत प्रकाश राठौर प्लेटियम बोर्ड प्रा.लि, उदयपुर मंडला के प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी एवं सहायक श्रमायुक्त जे.एस. उद्दे ने दावा प्रकरण की सुनवाई की।
      श्री उद्दे ने प्रकाश राठौर प्लेटियम बोर्ड प्रा.लि. उदयपुर मंडला द्वारा संबंधित कर्मचारी को न्यूनतम वेतन की अंतर राशि 18 हजार 450 रूपए का चेक अपने समक्ष दिलाया।
क्रमांक/3053/फरवरी-45/मनोज
नेशनल लोक अदालत कल
जबलपुर 06 फरवरी, 2020
      राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं न्यायमूर्ति अजय कुमार मित्तल, मुख्य न्यायाधिपति हाईकोर्ट एवं मुख्य संरक्षक मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में और न्यायमूर्ति संजय यादव कार्यपालक अध्यक्ष तथा गिरीबाला सिंह सदस्य सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में शनिवार 8 फरवरी को प्रदेश भर में उच्च न्यायालय से लेकर जिला न्यायालयों, तालुका न्यायालयों, श्रम न्यायालयों और कुटुम्ब न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
      नेशनल लोक अदालत में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा केटेगिरीवाइज चिन्हित किए गए विभिन्न न्यायालयों में रखे जाने वाले लंबित प्रकरणों की प्रकृति इस प्रकार है - आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एमएसीटी प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), श्रम विवाद प्रकरण, विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित हैं। राजस्व प्रकरण (सिर्फ जिला/उच्च न्यायालयों में लम्बित), दीवानी इत्यादि मामले महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) के अंतर्गत पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, श्रम विवाद संबंधी मामले, विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, दीवानी इत्यादि मामले महत्वपूर्ण हैं।
      आमजनता व पक्षकारगण से आग्रह किया गया है कि वे अपने न्यायालय में लंबित एवं मुकदमेबाजी के पूर्व (प्रीलिटिगेशन), प्रकरणों का आपसी सहमति से लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराना चाहते है वे संबंधित न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर अपना मामला लोक अदालत में रखे जाने हेतु अपनी सहमति व आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण कराएं।
क्रमांक/3054/फरवरी-46/मनोज

लोक अदालत में समझौते से निराकृत होंगे बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण
जबलपुर 06 फरवरी, 2020
      प्रदेश में 8 फरवरी को आयोजित की जा रही नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण समझौते के माध्यम से निराकृत किये जाएंगे। कंपनी द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें।
कंपनी ने निर्णय लिया है कि धारा 135 और 138 के न्यायालयों में लंबित प्रकरण और जो प्रकरण न्यायालय में दर्ज नहीं हो सके हैं तथा धारा 126 के अंतर्गत बनाये गये हैं, तथा ऐसे प्रकरण जिनमें उपभोक्ताओं द्वारा अपीलीय कमेटी के समक्ष आपत्ति/अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, के प्रीलिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिये निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी।
प्रिलिटिगेशन स्तर
कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के बाद छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
न्यायालयीन लंबित प्रकरण
कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के बाद प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
·         आवेदक को निर्धारित छूट के बाद शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा।
·         उपभोक्ता/उपयोगकर्ता को विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन/संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा।
·         आवेदक के नाम पर कोई वैध कनेक्शन होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा वैध कनेक्शन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित कनेक्शनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।
·         नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत/अदालतों में छूट प्राप्त किये उपभोक्ता/उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होंगे।
·         सामान्य बिजली बिलों में जुड़ी बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। यह छूट मात्र नेशनल ‘‘लोक अदालत‘‘ 8 फरवरी 2020 को समझौते करने के लिये ही लागू रहेगी।
क्रमांक/3055/फरवरी-47/मनोज

ज्ञानोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 24 फरवरी
जबलपुर 06 फरवरी 2020
     अनुसूचित जाति विकास के अंतर्गत संचालित शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 वीं एवं 9 वीं में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा के आवेदन फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 24 फरवरी निर्धारित की गई है। आवेदन फार्मों का वितरण शारदा नगर रांझी जबलपुर स्थित शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय से कार्यालयीन समय में शुरू हो गया है। यह जानकारी विद्यालय के प्राचार्य ने दी है।   
क्रमांक/3056/फरवरी-48/सोनी॥