News.07.02.2020_A


संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
केन्द्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री कुलस्ते कल जबलपुर आयेंगे
जबलपुर, 07 फरवरी, 2020
     केन्द्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते रविवार 9 फरवरी को शाम 7.30 बजे जेवारा से कार द्वारा जबलपुर पहुंचेंगे । यहां थोड़ी देर ठहरने के बाद श्री कुलस्ते रात्रि 8.10 बजे नियमित वायुयान द्वारा दिल्ली रवाना हो जायेंगे ।
क्रमांक/3064/फरवरी-56/मनोज
नोवल कोरोना वायरस के संभावित मरीजों की
जाँच व चिकित्सकीय परामर्श हेतु तीन टीम गठित
जबलपुर, 07 फरवरी, 2020
      कलेक्टर भरत यादव ने जिले में चीन से आये हुए यात्रियों को नोवल कोरोना वायरस की बीमारी का संभावित मरीज मानकर उन्हें उचित चिकित्सकीय परामर्श देने और जाँच हेतु तहसीलदार, चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों की संयुक्त दल वाली तीन टीमें गठित की हैं ।
      कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार तहसीलदार रश्मि चतुर्वेदी की अगुवाई वाले दल में डॉ. डी.एन. पाठक, डॉ. के.सी. सिंघई, डॉ. सी.के. नियोगी और ए.एन.एम. व आशा कार्यकर्त्ता में से नील मणि जैन, रत्ना बाजपेयी, छाया इमनुयल, उमा पटेल, स्मिता शुक्ला, मालती बैरागी और प्रतिभा धुर्वे शामिल हैं । इसी प्रकार दूसरी टीम में तहसीलदार प्रदीप मिश्रा, डॉ. सी.के. नियोगी, डॉ. के.सी. सिंघई, डॉ. दुर्गा मरकाम और ए.एन.एम. व आशा कार्यकर्त्ता के रूप में राखी प्रजापति, सीता नेताम, सरिता यादव, रंजना बर्मन, आरती अहिरवार, रश्मि राणा, ज्योति ठाकुर, स्मिता शुक्ला व डॉली बंसार शामिल हैं ।
      इसके अलावा गठित तीसरे दल में तहसीलदार राजेश सिंह के अतिरिक्त चिकित्सकों में डॉ.एस.जे. नेलसन, डॉ. आर. बघेल, डॉ. शिल्पी जैन, डॉ. विनेता उप्पल सहित ए.एन.एम. व आशा कार्यकर्त्ता सोनू पटेल, प्रिया राजपूत, अंजना बाथरे, रोशनी साहू, व्ही. सुरेन्द्रम, ममता ठाकुर और गायत्री पुट्टा सम्मिलित हैं ।
      नोवल कोरोना वायरस बीमारी के संभावित मरीज का भारत आने के दिनांक से 28 दिन तक लगातार स्वास्थ्य कर्मी द्वारा यात्री के घर जाकर प्रात: एवं शाम को नियमित रूप से जाँच करना होगा । साथ ही संबंधित और उसके परिवार वालों को उचित चिकित्सकीय परामर्श भी देना होगा ।   
क्रमांक/3065/फरवरी-57/मनोज
कलेक्टर ने ली राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक
जबलपुर 07 फरवरी 2020
      कलेक्टर भरत यादव ने राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट कार्यालय सभाकक्ष में शुक्रवार को ली। बैठक में कलेक्टर ने राजस्व विभाग से संबंधित कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
      कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अधिकारी राजस्व वसूली में तेजी लाएं, सख्ती बरतें और नियत समयसीमा में लक्ष्य पूर्ण करें। सीमांकन, बंटवारा, नामांतरण के लम्बित प्रकरणों का निराकरण समय पर सुनिश्चित हो, इनमें शिकायतें नहीं मिलना चाहिए। नजूल पट्टे वितरण के लिए शिविर लगवाएं। 30 सितम्बर 2019 तक की स्थिति में लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण राजस्व लोक अदालत में प्राथमिकता से कराएं।
      धान खरीदी, भुगतान एवं परिवहन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देशित किया कि आगामी 7 दिनों के भीतर शेष सभी किसानों का भुगतान सुनिश्चित कराएं। किसान की सहमति से रिजेक्ट धान के अपग्रेडेशन की कार्रवाई हो। गेहूं उपार्जन हेतु किसान पंजीयन का कार्य तेजी से कराएं। किसान पंजीयन 28 फरवरी तक होगा। गेहूं उपार्जन कार्य 25 मार्च से 22 मई तक होगा। रबी मौसम को देखते हुए यह सुनिश्चित करें कि किसानों को नहरों के माध्यम से पानी सुचारू रूप से प्राप्त हो। किसानों को खाद-बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो।
      श्री यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ग्रामीण क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र, डिलेवरी प्वाइंट का निरीक्षण कर जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना सुनिश्चित करें। बच्चों के टीकाकरण, गर्भवती माताओं के चिन्हांकन पर ध्यान दें। गर्भवती माताओं का सही चिन्हांकन होकर प्रसवपूर्व सभी जांच हो जाए। स्वास्थ्य केन्द्रों और डिलेवरी प्वाइंट पर सभी जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो, जो कमियां हों वो दूर कराएं। व्यवस्थाओं को सुधारा जाए। वहां जरूरी सामान उपलब्ध रहे। उप स्वास्थ्य केन्द्र पर एएनएम उपलब्ध रहें।
      कलेक्टर ने जोर दिया कि ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों, साफ-सफाई पर ध्यान दिया जाए, इसमें जनसहयोग लिया जाए।इस दिशा में सकारात्मक सोच विकसित करें। ग्राम पंचायतों में आवश्यकतानुसार तालाब, खेल मैदान, शांतिधाम, छात्रावास आदि के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए सक्रियता से कार्य करें। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास हेतु पट्टे दिए जाएं, इसके लिए मद परिवर्तन करना हो तो प्रस्ताव भिजवाएं।
      कलेक्टर ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर सभी जरूरी इंतजाम करें। एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार स्कूलों का निरीक्षण करें। पढ़ाई में कमजोर बच्चों के लिए रेमेडियल कक्षाएं लगवाएं। अभिभावकों से चर्चा करें। शिक्षकों की स्कूल में उपस्थिति सुनिश्चित कराएं, शिक्षकों का अप-डाउन करना बंद कराएं, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करें। कक्षा दसवीं की छात्राओं की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाए।
      कलेक्टर ने कहा कि नारंगी भूमि और वन व्यवस्थापन से संबंधित कार्रवाई वन एवं राजस्व विभाग आपसी समन्वय से पूर्ण करें। पर्यटन विभाग और अन्य विभागों के लिए जो शासकीय भूमि उपलब्ध कराई जाना है, उस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।
      श्री यादव ने कहा कि जहां आवारा गौवंश ज्यादा हैं और अतिरिक्त गौशाला की जरूरत है वहां जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर गौशाला का प्रस्ताव दें। जमीन का चिन्हांकन कर संबंधित एसडीएम प्रस्ताव भेजें। गौशाला ऐसे स्थान पर बने जहां जमीन पर्याप्त हो, बिजली पानी की उपलब्धता हो। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जो गौशालाएं तैयार हो गई हैं और वहां जरूरी इंतजाम हो गए हैं उनको तत्काल चालू कराएं। गौशालाओं का पंजीयन भी कराया जाना है। शासन के अंतर्गत संधारित मंदिर ट्रस्ट से गौशालाओं को मदद दिलाएं।
      कलेक्टर ने प्रधानमंत्री किसान योजना के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों, पंचायतों के चुनाव के मद्देनजर मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर वहां मूलभूत सुविधाएं देखें और आवश्यक तैयारी करें। श्री यादव ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की प्रतिदिन मानीटरिंग करने और अविलंब निराकृत कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कोरोना वायरस से बचाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया है।
      बैठक में वनमण्डलाधिकारी आरएम त्रिपाठी, सीईओ जिला पंचायत प्रियंक मिश्रा, अपर कलेक्टर हर्ष दीक्षित, अपर कलेक्टर व्हीपी द्विवेदी, सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अन्य अधिकारी मौजूद थे।
क्रमांक/3066/फरवरी-58/सोनी॥

जिले को बाल श्रम विमुक्त करने श्रम विभाग ने शुरू की कार्यवाही
दोषी नियोजकों के विरूद्ध अभियोजन प्रकरण तैयार
जबलपुर 07 फरवरी, 2020
      जिले को बाल श्रम से विमुंक्त करने की दिशा में श्रम विभाग द्वारा कार्यवाही शुरू कर दी गई है ।
      सहायक श्रमायुक्त जे.एस. उद्दे ने बताया कि जिले को बाल श्रम से मुक्त कराने के लिए गठित टॉस्क फोर्स समिति द्वारा बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन)  अधिनियम 1986 के अंतर्गत अभियान स्तर पर कार्यवाही की जा रही है ।  इस दौरान तीन बाल श्रमिक कार्यरत मिले ।  इस पर दोषी नियोजकों के विरूद्ध श्रम निरीक्षकों द्वारा श्रम अधिनियम के प्रावधानों के तहत अभियोजन प्रकरण तैयार किया गया ।
क्रमांक/3067/फरवरी-59/मनोज
हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि 10 फरवरी तक बढ़ी
जबलपुर 07 फरवरी 2020
      माध्यमिक शिक्षा मण्डल ने शिक्षण सत्र 2019-20 के हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि 10 फरवरी तक बढ़ा दी है। पूर्व में यह तिथि 31 दिसम्बर, 2019 थी, जिसे कुछ विद्यार्थियों द्वारा मण्डल को दिये गये आवेदनों के आधार पर बढ़ाया गया है। ये विद्यार्थी निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व परीक्षा आवेदन एवं शुल्क नहीं भर सके थे।
आवेदन कर पाने वाले विद्यार्थी भर सकेंगे ऑनलाईन आवेदन
हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा 2020 के जिन नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों ने परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाईन भर दिया, किन्तु परीक्षा शुल्क नहीं भर पाये, वे निर्धारित परीक्षा शुल्क के साथ विलम्ब शुल्क 5000 रूपये जमा कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। इसी तरह ऐसे छात्र-छात्राएँ, जिन्होंने परीक्षा आवेदन पत्र नहीं भरा है, किन्तु परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे स्वाध्यायी छात्र के तौर पर ऑनलाईन परीक्षा आवेदन, निर्धारित परीक्षा शुल्क और विलम्ब शुल्क 7500 रूपये जमा कर 10 फरवरी तक परीक्षा आवेदन भर सकते हैं।
क्रमांक/3068/फरवरी-60/मनोज॥

जबलपुर की शहरी रोपणी व परियट नर्सरी को मिली 5 स्टार रैंकिंग
जबलपुर, 07 फरवरी, 2020
रोपणी श्रेणीकरण एवं मान्यता प्रक्रिया में वन विभाग ने जबलपुर सहित भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रतलाम और रीवा की 9 नर्सरियों को उत्कृष्ट श्रेणी में रखते हुए 5 स्टार रैंकिंग दी है। इनमें जबलपुर की शहरी रोपणी, परियट, भोपाल की अहमदपुर, इंदौर की मालवा डेमो, बड़गोंदा, चंद्रकेशर, रतलाम की क्षिप्रा विहार, रीवा की रीवा और समधिन शामिल हैं।
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक पी.सी. दुबे ने बताया कि रोपणियों का श्रेणीकरण एवं मान्यता 9 बिन्दुओं पर की गई। ये बिन्दु हैं, बीज स्त्रोत एवं पौधों की गुणवत्ता, पौधों की विविधता, अधोसंरचना, जैविक खाद, अभिलेख संधारण, नवाचार एवं शोध, व्यवसायिक सेवा, कौशल क्षमता एवं ज्ञान और रोपणी प्रदर्शन। पौधों की गुणवत्ता के लिये 32, पौध विविधता 11, अधोसंरचना 17, जैविक खाद नवाचार और कौशल क्षमता के लिये 5-5, व्यवसायिक सेवा के लिये 8, अभिलेख 7 और प्रदर्शन (निष्पादन) के लिये 10 अंक निर्धारित किए गए थे।
उत्कृष्ट श्रेणी में 91 से 100 अंक प्राप्त करने वाली रोपणियों को 5 स्टार, बहुत अच्छी श्रेणी में 71 से 90 अंक प्राप्त करने वालों को 4 स्टार, अच्छी श्रेणी में 51 से 70 अंक प्राप्त करने वाली रोपणी को 3 स्टार दिया गया है। रोपणी श्रेणीकरण एवं मान्यता से पौधों की गुणवत्ता उच्चतर स्तर तक बढ़ाने, अनुसंधान कार्यों का सुदृढ़ करने, सुधार एवं आवश्यकताओं की पहचान करने, पौध आपूर्ति के लिये उत्कृष्ट व्यवस्था स्थापित करने आदि में मदद मिलेगी।
फोर स्टार रैंकिंग में जबलपुर जिले की कटरा, अमेरा, सरसवाही और दरौली नर्सरी शामिल है ।
क्रमांक/3069/फरवरी-61/मनोज

आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में स्वर्ण प्राशन संस्कार आज
जबलपुर, 07 फरवरी, 2020
      शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय ग्वारीघाट में शनिवार 8 फरवरी (पुष्प नक्षत्र का दिन) को प्रात: 10 से दोपहर 2.30 बजे तक स्वर्ण प्राशन संस्कार कार्यक्रम (नवजात शिशु से लेकर 16 वर्ष के बच्चों तक) का आयोजन किया जाना सुनिश्चित है।
      संस्था के प्राचार्य डॉ. एल.एल. अहिरवाल के मार्गदर्शन एवं बालरोग विभाग की डॉ. गीता पाण्डेय तथा डॉ. सुनील कुमार जैन के निर्देशन में आम नागरिकों से इस संस्कार का लाभ लेने की अपील की है ।                                            
क्रमांक/3070/फरवरी-62/मनोज

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राहियों का सत्यापन कार्य जारी
हितग्राहियों से सहयोग की अपील
जबलपुर 07 फरवरी 2020
      सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिले में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों से राशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का ऑफलाइन पत्रक में जानकारी भरकर तथा एम राशन मित्र एप के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। हितग्राहियों और लाभार्थियों से सत्यापन कार्य में सहयोग की अपील की गई है।
      सत्यापन प्रक्रिया में हितग्राहियों और लाभार्थियों के संपूर्ण परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड, हितग्राही के परिवार की फोटोग्राफ एवं निवास की फोटो तथा हितग्राही जिस श्रेणी के अंतर्गत समग्र पोर्टल पर पंजीकृत है, उस श्रेणी से संबंधित वैध प्रमाण पत्र की प्रति का सत्यापन दल के सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। शासन की मंशानुसार सत्यापन कार्य इस उद्देश्य से किया जा रहा है ताकि अपात्र हितग्राही को पृथक कर वर्तमान में जो हितग्राही पात्र हैं उन्हें राशन रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जा सके।
      जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है कि कथित स्वार्थीतत्व हितग्राहियों को भ्रमित कर सत्यापन कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। आम जनता एवं राशन प्राप्त करने वाले समस्त हितग्राहियों से आग्रह है कि सत्यापन कार्य में सहयोग प्रदान करें। सत्यापन दल को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएं। हितग्राहियों को आश्वस्त किया जाता है कि उनके द्वारा दिए गए दस्तावेजों का उपयोग पात्रताधारी परिवारों को Aepds योजना में शामिल करने हेतु उपयोग किया जाएगा। सत्यापन दल द्वारा किए गए सत्यापन उपरांत यदि कोई हितग्राही अपात्र पाया जाता है तो उसको सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर ही अपात्र किया जाएगा।
      सत्यापन दल की रिपोर्ट के आधार पर सीधे किसी भी हितग्राही को अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा। यदि कोई हितग्राही सत्यापन दल को आवश्यक दस्तावेज, फोटो आदि उपलब्ध नहीं कराता है तथा सत्यापन कार्य में सहयोग नहीं करता है तो ऐसा माना जाएगा कि हितग्राही अपात्र है तथा उसे शासन की योजना का लाभ नहीं चाहिए है और उसका नाम Aepds योजना से पृथक करने की कार्यवाही की जाएगी। 
क्रमांक/3071/फरवरी-63/मनोज॥

नेशनल लोक अदालत आज
जबलपुर 07 फरवरी, 2020
      राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं न्यायमूर्ति अजय कुमार मित्तल, मुख्य न्यायाधिपति हाईकोर्ट एवं मुख्य संरक्षक मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में और न्यायमूर्ति संजय यादव कार्यपालक अध्यक्ष तथा गिरीबाला सिंह सदस्य सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में शनिवार 8 फरवरी को प्रदेश भर में उच्च न्यायालय से लेकर जिला न्यायालयों, तालुका न्यायालयों, श्रम न्यायालयों और कुटुम्ब न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
      नेशनल लोक अदालत में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा केटेगिरीवाइज चिन्हित किए गए विभिन्न न्यायालयों में रखे जाने वाले लंबित प्रकरणों की प्रकृति इस प्रकार है - आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एमएसीटी प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), श्रम विवाद प्रकरण, विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित हैं। राजस्व प्रकरण (सिर्फ जिला/उच्च न्यायालयों में लम्बित), दीवानी इत्यादि मामले महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) के अंतर्गत पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, श्रम विवाद संबंधी मामले, विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, दीवानी इत्यादि मामले महत्वपूर्ण हैं।
      आमजनता व पक्षकारगण से आग्रह किया गया है कि वे अपने न्यायालय में लंबित एवं मुकदमेबाजी के पूर्व (प्रीलिटिगेशन), प्रकरणों का आपसी सहमति से लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराना चाहते है वे संबंधित न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर अपना मामला लोक अदालत में रखे जाने हेतु अपनी सहमति व आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण कराएं।
क्रमांक/3072/फरवरी-64/मनोज

लोक अदालत में समझौते से निराकृत होंगे बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण
जबलपुर 07 फरवरी, 2020
      प्रदेश में 8 फरवरी को आयोजित की जा रही नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण समझौते के माध्यम से निराकृत किये जाएंगे। कंपनी द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें।
कंपनी ने निर्णय लिया है कि धारा 135 और 138 के न्यायालयों में लंबित प्रकरण और जो प्रकरण न्यायालय में दर्ज नहीं हो सके हैं तथा धारा 126 के अंतर्गत बनाये गये हैं, तथा ऐसे प्रकरण जिनमें उपभोक्ताओं द्वारा अपीलीय कमेटी के समक्ष आपत्ति/अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, के प्रीलिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिये निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी।
प्रिलिटिगेशन स्तर
कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के बाद छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
न्यायालयीन लंबित प्रकरण
कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के बाद प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
·        आवेदक को निर्धारित छूट के बाद शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा।
·        उपभोक्ता/उपयोगकर्ता को विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन/संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा।
·        आवेदक के नाम पर कोई वैध कनेक्शन होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा वैध कनेक्शन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित कनेक्शनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।
·        नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत/अदालतों में छूट प्राप्त किये उपभोक्ता/उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होंगे।
·        सामान्य बिजली बिलों में जुड़ी बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। यह छूट मात्र नेशनल ‘‘लोक अदालत‘‘ 8 फरवरी 2020 को समझौते करने के लिये ही लागू रहेगी।
क्रमांक/3073/फरवरी-65/मनोज