NEWS -04-02-2021-D

 

संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर

मध्य प्रदेश शासन

समाचार

 

अनियमिता पाये जाने पर राशन दुकान विक्रेता के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश

जबलपुर, 04 फरवरी, 2021

सार्वजिनक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को खाद्यान्न के वितरण में अनियमितता बरते जाने पर अनुविभागीय राजस्व अधिकारी जबलपुर नम: शिवाय अरजारिया ने पनागर तहसील के अंतर्गत ग्राम रिठौरी की उचित मूल्य दूकान के विक्रता के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश खाद्य विभाग के अधिकारियों को दिये है।

      रिठौरी सेवा सहकारी समिति छत्तरपुर द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान की आज गुरूवार को कनिष्ठ आपूर्ति नियंत्रक संजय अग्रवाल एवं रोशनी पाण्डेय द्वारा आकस्मिक जांच की गई थी। जांच में इस दुकान से 138 क्विंटल गेहूँ एवं 37.78 क्विंटल चावल का वितरण पंजी से करना बताया गया लेकिन वितरण रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया।

      इसी तरह 224.74 क्विंटल गेहूँ, 50.89 क्विंटल चावल, 645 लीटर केरोसिन, 52 किलो शक्कर, 2.36 क्विंटल नमक एवं 5.07 क्विंटल चना का कोई हिसाब किताव भी सेल्समेन द्वारा जांच के दौरान नहीं बताया गया। ये सामग्री भौतिक सत्यापन के दौरान कम पाई गई थी।

      प्रभारी आपूर्ति नियंत्रक के मुताबिक सेल्समेन द्वारा इस दुकान से माह जनवरी का खाद्यान्न पीओएस मशीन में अंगूठा लगाकर उपभोक्ताओं को वितरित करना बताया गया जबकि जांच के दौरान पाया गया कि वास्तव में उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का वितरण किया ही नहीं गया है।

क्रमांक/550/फरवरी-57/जैन

 

पाटन बायपास स्थित गोदाम से जांच हेतु लिये गये

लेज के चिप्स और कुरकुरे के नमूने

जबलपुर, 04 फरवरी, 2021

     कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देशानुसार मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने आज पाटन बाईपास स्थित भारत लॉजिस्टिक के गोडाउन से लेज कंपनी के कुरकुरे एवं चिप्स के 12 नमूने जाँच हेतु लिए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवकी सोनवानी के अनुसार कार्यवाही के दौरान एफएसएसएआई का होलसेल लाइसेन्स नहीं पाये जाने पर गोडाउन को सील कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी इनके सैम्पल जाँच में मिथ्याछाप प्राप्त हुए थे जिनके प्रकरण न्यायालय में चल रहे हैं।

 

 

 

 

क्रमांक/551/फरवरी-58/जैन