News.23.10.2019_A


संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
विधानसभा अध्यक्ष के आज के कार्यक्रम
खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ करेंगे
जबलपुर, 23 अक्टूबर, 2019
     विधानसभा अध्यक्ष श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति कल गुरूवार 24 अक्टूबर को जबलपुर प्रवास के दौरान सुबह 11 बजे डुमना रोड स्थित ग्राम महगंवा में संभाग स्तरीय खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ करेंगे। इसके पहले विधानसभा अध्यक्ष सुबह 9.30 बजे माँ बगुलामुखी मंदिर के दर्शन करेंगे। श्री प्रजापति का आज बुधवार 23 अक्टूबर की रात 11.30 बजे नरसिंहपुर से कार द्वारा जबलपुर आगमन होगा।
क्रमांक/1944/अक्टूबर-200/जैन॥ 

पटाखा विक्रेता लायसेंस की शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करें
जबलपुर, 23 अक्टूबर, 2019
      जिला प्रशासन द्वारा जिले के सभी स्थायी और अस्थायी पटाखा विक्रेताओं को अनुज्ञप्ति में दी गयी शर्तों का पूर्ण पालन करते हुए निर्धारित विक्रय स्थल पर ही दुकान लगाने के निर्देश दिए गये हैं । पटाखा दुकान लायसेंसधारी को अग्निशामक यंत्र, रेत, पानी की आवश्यक व्यवस्था रखनी होगी ।  उन्हें स्वयं दुकान लगानी होगी ।  निरीक्षण के दौरान अन्य व्यक्तियों द्वारा दुकान का संचालन होना पाये जाने पर लायसेंसधारी के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाही कर अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी जायेगी ।  बिना स्वीकृत पटाखा लायसेंस के अवैध रूप से पटाखा व्यापार करते पाये जाने पर विस्फोटक सामग्री जप्त कर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाही की जायेगी ।
      उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन अनिवार्य होगा । आतिशबाजी को सुरक्षित एवं अज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखा जाये । जो इस प्रकार से बंद और सुरक्षित होगा ।  जिससे कि अप्रधिकृत व्यक्तियों की उसमें पहुंच को निवारित किया जा सके । आतिशबाजी के कब्जे और विक्रय के शेड एक दूसरे से तीन मीटर की दूरी पर और सुरक्षित कार्य से 50 मीटर की दूरी पर होने चाहिये । अस्थायी दुकानें एक दूसरे के आमने सामने नहीं होनी चाहिये । सुरक्षा दूरी के अंदर एवं इन दुकानों में प्रकाश हेतु किसी प्रकार का तेल लेम्प, गैस लेम्प एवं खुली बिजली बत्तियों का प्रयोग नहीं होगा ।  यदि किसी बिजली की लाईन का प्रयोग किया जाता है, तो उसे या तो दीवार पर या छत पर दृढ़ता से लगाना होगा एवं किसी प्रकार के तार लटके नहीं होंगे ।  इन बत्तियों के लिये स्विच दीवार पर लगाने होंगे एवं एक पंक्ति की सभी दुकानों के लिये मास्टर स्विच लगाना होगा । किसी दुकान के 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी का प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा ।  प्रत्येक मास्टर स्विच से फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिये ।  जिससे की शॉट सर्किट होने पर विद्युत प्रवाह स्वत: ही बंद हो जाये ।
क्रमांक/1934/अक्टूबर-190/खरे
कलेक्टर्स कांफ्रेंस आज
जबलपुर 23 अक्टूबर 2019
      कलेक्टर्स कांफ्रेंस 24 अक्टूबर की प्रात: 11 बजे संभागायुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित है। इस बैठक की अध्यक्षता संभागायुक्त राजेश बहुगुणा करेंगे।
क्रमांक/1935/अक्टूबर-191/खरे॥

मिठाई में मिलावट की रोकथाम के लिये कलेक्टर के निर्देश
जबलपुर, 23 अक्टूबर, 2019
      दीपावली त्यौहार के मद्देनजर बड़ी मात्रा में निर्मित हो रही मिठाईयों में मिलावट की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर भरत यादव ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिलावट की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं ।
      कलेक्टर ने निर्देश दिये कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन अंतर्गत अमले को मिलावट को रोकने विभिन्न स्थानों पर नियुक्त किया जाय। प्रतिदिन सघन चैंकिंग करायी जाय। जहां भी मिलावट पायी जाय वहां ऐसे मामले में विधिवत जप्ती की कार्रवाई की जाय। खाद्य सामग्री के नमूने लिये जायं तथा सक्षम न्यायालय में अभियोजन की कार्रवाई सुनिश्चित करायी जाय। उल्लेखनीय है कि दीपावली त्यौहार में बड़ी मात्रा में मिठाईयां बनती हैं और लोगों द्वारा बड़ी मात्रा में खरीदी भी जाती हैं। इस समय इनमें मिलावट की संभावना भी अधिक रहती है। दूषित मिठाईयों तथा खाद्य सामग्री के उपयोग से फूड प्वाइजनिंग का खतरा रहता है।
क्रमांक/1936/अक्टूबर-192/खरे

पेंशनर्स को 25 अक्टूबर को मिलेगी आयुर्वेद
महाविद्यालय चिकित्सालय में नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा
जबलपुर, 23 अक्टूबर, 2019
      म.प्र. राज्य के पेंशनर्स को आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से नि:शुल्क चिकित्सा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय ग्वारीघाट जबलपुर द्वारा प्रदान की जायेगी।  संस्था के प्रधानाचार्य ने बताया कि पंजीकृत पेंशनर्स 25 अक्टूबर को प्रात: 9 बजे से दोपहर एक बजे तक चिकित्सालय में उपस्थित होकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिनका पंजीयन नहीं हुआ है वे पेंशनर भी अपना पंजीयन कराकर चिकित्सा लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
क्रमांक/1937/अक्टूबर-193/खरे


आयुध निर्माणी क्षेत्र के आसपास 100 मीटर परिधि में पटाखा-आतिशबाजी पर रोक
जबलपुर 23 अक्टूबर 2019
      दीपावली के अवसर पर किसी भी प्रकार की अग्नि दुर्घटना को रोकने और लोक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर भरत यादव ने आयुध निर्माणी डिपो के आसपास 100 मीटर की परिधि में किसी भी व्यक्ति द्वारा पटाखा छोड़ने और आतिशबाजी का प्रयोग करने पर रोक लगा दी है। इस आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
क्रमांक/1938/अक्टूबर-194/खरे॥

पेट्रोलियम, एलपीजी भण्डारण, संग्रहण, फिलिंग केन्द्रों के
समीप पटाखा-आतिशबाजी प्रतिबंधित
जबलपुर 23 अक्टूबर 2019
      कलेक्टर भरत यादव ने दीपावली पर्व के अवसर पर लोक सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
      प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत जिले के शहपुरा भिटौनी स्थित एलपीजी फिलिंग स्टेशन तथा पेट्रोलियम की बल्क डिपो की दो किलोमीटर की परिधि के अंदर कोई भी व्यक्ति पटाखा नहीं छोड़ सकेगा और ना ही आतिशबाजी कर सकेगा।
      जिले की सीमा के अंदर पेट्रोलियम पदार्थ एवं एलपीजी भण्डारण और संग्रहण के सभी केन्द्रों के दो किलोमीटर परिधि के भीतर कोई भी व्यक्ति पटाखा नहीं छोड़ सकेगा और ना ही आतिशबाजी कर सकेगा।
      इस प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति और व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 6 नवम्बर 2019 तक प्रभावशील रहेगा।  
क्रमांक/1939/अक्टूबर-195/खरे॥

तेज ध्वनि वाले पटाखों का उपयोग नहीं करने की अपील
तेज ध्वनि पटाखे प्रतिबंधित
जबलपुर 23 अक्टूबर 2019
      मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सूचित किया गया है कि दीपावली और अन्य उत्सवों के दौरान 125 डेसीबल (एआई) या 145 डीबी (सी) पी.कं. से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों का विनिर्माण, विक्रय या उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जबलपुर द्वारा इस प्रकार के विस्फोटकों के उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण रखने के निर्देश जारी किए गए हैं।
      अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश में कहा कि प्रतिबंधित पटाखों और आतिशबाजी के प्रयोग से मानव और पर्यावरण को अत्यधिक हानि पहुंचती है। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपने पत्र में विस्फोटकों का उपयोग रात्रि 10 बजे के पश्चात् प्रात: 6 बजे तक 125 डेसीबल से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों का चलाया जाना पूर्णत: प्रतिबंधित किया है। शांत क्षेत्रों में पटाखों का विस्फोट प्रतिबंधित किया गया है।
      अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने चेतावनी दी है कि यदि कोई विक्रेता 125 डेसीबल (एआई) या 145 डीबी (सी) पी.कं. से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों का विक्रय करते हुए और कोई व्यक्ति इनका उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उनके विरूद्ध मप्र कोलाहल प्रदूषण नियंत्रण आदेश के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी।
क्रमांक/1940/अक्टूबर-196/खरे॥

कलेक्टर द्वारा शांति-कानून-व्यवस्था के लिए अधिकारियों को निर्देश
जबलपुर 23 अक्टूबर 2019
      दीपावली पर्व के अवसर पर जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर भरत यादव ने कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों, उप खण्ड मजिस्ट्रेटों (तहसीलदार-नायब तहसीलदार)की ड्यूटी लगाई है। इन्हें अपने-अपने क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर कानून व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं।
      कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्र में सभी पटाखा भण्डारण-विक्रय स्थलों का निरीक्षण करें। आपदा की स्थिति में इन स्थानों पर अग्निशमन यंत्र, पानी के टैंकर्स, बाल्टियों में रेत आदि की मौके पर उपलब्धता रहे। पटाखा विक्रय स्थलों में प्रत्येक पटाखा दुकान टीन शेड युक्त होनी चाहिए। दुकानों के मध्य और आमने-सामने पर्याप्त अंतर रखा गया होना चाहिए।
      पटाखा दुकान बिजली के तार के नीचे नहीं लगाई जाए। अस्थाई बिजली कनेक्शन के तार खुले नहीं रहने चाहिए। पटाखा दुकान बस्ती, बसाहट क्षेत्र और स्कूल आदि के समीप नहीं हो। लाइसेंस में चिन्हित स्थल पर ही पटाखा दुकान लगाई जाए। ऐसी दुकान जिसकी अनुमति जारी नहीं हुई है उसको तत्काल हटाकर उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई तत्काल की जाए। जिले में धारा 144 प्रभावशील है। रात्रि 10  बजे से प्रात: 6 बजे तक किसी भी प्रकार के पटाखा और ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। सभी अपर जिला मजिस्ट्रेट को अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत पर्यवेक्षण कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।
क्रमांक/1941/अक्टूबर-197/खरे॥
पटाखा-आतिशबाजी के उपयोग में सावधानी बरतने की अपील
जबलपुर 23 अक्टूबर 2019
      जिला प्रशासन द्वारा आमजन से अपील की गई है कि आतिशबाजी एवं पटाखा का प्रयोग दीपावली पर्व के दौरान सुरक्षा संस्थान, आयुध फैक्ट्री, पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम, झुग्गी झोपड़ी, कच्चे आवासों और जनसमूह से दूर सुरक्षित स्थानों पर सावधानीपूर्वक किया जाए। सड़कों पर उनका प्रयोग नहीं किया जाए।
      आतिशबाजी तथा पटाखा जलाते समय छोटे बच्चों को दूर रखा जाए। आतिशबाजी के दौरान अग्निशामक यंत्र, रेत, पानी इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था आवश्यक रूप से रखी जाए ताकि किसी प्रकार की अप्रिय दुर्घटना घटित नहीं हो सके।
क्रमांक/1942/अक्टूबर-198/खरे॥

रबी फसल के प्रमाणित बीजों की विक्रय और अनुदान दरें निर्धारित
जबलपुर 23 अक्टूबर 2019
      राज्य शासन ने रबी वर्ष 2019-20 के लिये विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीज की उपार्जन, विक्रय और अनुदान दरों का निर्धारण किया है। संस्था की सकल विक्रय दर तथा किसानों को प्राप्त होने वाले बीज की अंतिम दर पर बीज वितरण अनुदान अलग से दिया जाएगा।
फसलवार निर्धारित प्रति क्विंटल बीज की विक्रय दरें गेहूँ ऊंची जाति (दस वर्ष तक तथा अधिक की अवधि) के लिये चार हजार रुपये, गेहूँ बौनी जाति (दस वर्ष तक तथा अधिक की अवधि) के लिये 3700 रुपयेचना (दस वर्ष तक तथा अधिक अवधि) के लिये 6450 रुपये, मसूर (दस वर्ष तक तथा अधिक अवधि) के लिये 6350 रुपये, और मटर तथा अर्किल के लिये 4450 रुपये हैं।
किसान राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, सेवा सहकारी समिति तथा बीज संघ की सदस्य बीज उत्पादक समिति से अनुदान वाला प्रमाणित बीज खरीद सकते हैं।बीज वितरण पर अनुदान सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा किया जाएगा। किसानों को गेहूँ ऊंची जाति (दस वर्ष तक) 750 रुपये, गेहूँ ऊंची जाति (दस वर्ष से अधिक) 100 रुपये, गेहूँ बौनी जाति (दस वर्ष तक) 750 रुपये, गेहूँ बौनी जाति (दस वर्ष से अधिक) 100 रुपये, चना (दस वर्ष तक) 1300 रुपये, चना (दस वर्ष से अधिक) 500 रुपये, मसूर (दस वर्ष तक) 3200 रुपये, मसूर (दस वर्ष से अधिक) पर 1500 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान राशि दी जाएगी। मटर तथा अर्किल पर अनुदान नहीं दिया जाएगा।
फसलों के प्रमाणित बीज वितरण पर अनुदान प्रति किसान अधिकतम दो हेक्टेयर भूमि के लिये आवश्यक बीज की मात्र पर ही तय किया जाएगा। डीबीटी के लिये किसान को आवश्यक दस्तावेज भू- अधिकार पुस्तिका, आधार कार्ड और बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति संबंधित संस्था में जमा करनी होगी।
क्रमांक/1943/अक्टूबर-199/जैन॥

शासकीय महाविद्यालयों की जनभागीदारी समितियों में अध्यक्षों का मनोनयन
भोपाल : बुधवार, अक्टूबर 23, 2019, 17:33 IST
राज्य शासन ने 136 शासकीय तथा स्वशासी महाविद्यालयों में जनभागीदारी समितियों में अध्यक्षों का मनोनयन किया है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार 35 महाविद्यालयों में विधायकों को जनभागीदारी समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इनका अध्यक्षीय कार्यकाल विधायक पद के कार्यकाल तक रहेगा। इसी तरह, 101 महाविद्यालयों में समाज सेवियों/शिक्षाविदों को जनभागीदारी समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इनका कार्यकाल तीन वर्ष तक रहेगा।
आशीष शर्मा