News.18.10.2019_D


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मध्य प्रदेश शासन
समाचार
फ्लाई ओव्हर निर्माण के लिए अब ईपीसी मोड पर बुलाये जायेंगे टेण्डर
निर्माण की दिशा में हुई प्रगति की नियमित तौर पर होगी समीक्षा
जबलपुर, 18 अक्टूबर, 2019
      दमोहनाका से मदन महल चौराहे तक फ्लाई ओव्हर के निर्माण के लिए जल्दी ही अब ईपीसी (इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एण्ड कंसट्रक्शन) मोड पर टेण्डर आमंत्रित किये जायेंगे ।  यह जानकारी आज कलेक्टर कार्यालय में इस फ्लाई ओव्हर के निर्मार्ण की दिशा में अभी तक हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान दी गई । कलेक्टर श्री भरत यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में फ्लाई ओव्हर के निर्माण के लिए यूटिलिटी शिफ्टिंग से लेकर भू-अर्जन की जरूरतों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया ।
कलेक्टर श्री यादव ने इस फ्लाई ओव्हर को यातायात की दृष्टि से शहर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि फ्लाई ओव्हर के निर्माण से प्रभावित होने वाली भूमि और भवनों का एक बार पुन: अंतिम रूप से सर्वे करा लिया जाये और उन्हें खाली कराने के नोटिस दिये जायें । श्री यादव ने नगर निगम के अधिकारियों को पन्द्रह दिन के भीतर यह कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए कहा कि निगम अधिकारियों को यह भी देखना होगा कि फ्लाई ओव्हर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि में कितनी निजी है और कितनी शासकीय । कलेक्टर ने निजी भूमि या भवन स्वामियों को मुआवजा के रूप में दी जाने वाली राशि का आंकलन करने के निर्देश भी निगम अधिकारियों को बैठक में दिये ।
कलेक्टर ने बैठक में फ्लाई ओव्हर के निर्माण वाले स्थान से बिजली एवं दूरसंचार की लाइनों, खम्बे, पेयजल आपूर्ति लाईन, सीवर लाईन जैसी जनउपयोगी सुविधाओं (यूटिलिटी) को अन्यत्र स्थानांतरित करने या भूमिगत करने पर आने वाले खर्च का आंकलन 15 दिन के भीतर लोक निर्माण विभाग को देने की हिदायत सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों दी । श्री यादव ने कहा कि फ्लाई ओव्हर के निर्माण के लिए की जा रही कार्यवाही की अब नियमित तौर पर समीक्षा की जायेगी । उन्होंने कहा कि फ्लाई ओव्हर के निर्माण में भूमि या भवन के अर्जन हेतु यदि केन्द्र शासन के किसी विभाग की एनओसी की आवश्यकता हो तो इसके लिए भी अभी से पत्राचार प्रारंभ कर दिया जाये । श्री यादव ने कहा कि फ्लाई ओव्हर के निर्माण से यदि धार्मिक संस्थानों की भूमि या भवन प्रभावित हो रहे हैं तो इस बारे में संबंधित संस्थानों के पदाधिकारियों की भी बैठक बुलाई जायेगी और उनसे सहयोग मांगा जायेगा ।
बैठक में बताया गया कि दमोहनाका से मदन महल चौराहे तक बनने वाले फ्लाई ओव्हर के निर्माण के लिए करीब 780 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है ।  इसमें 594 करोड़ रूपये की राशि सिविल वर्क के लिए रखी गई है ।  जबकि भू-अर्जन के लिए करीब 25 करोड़ रूपये तथा शेष राशि यूटिलिटी शिफ्टिंग एवं अन्य कार्यों के लिए प्रावधानित की गई है ।  बैठक में बताया गया कि विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत लाइनों की शिफ्टिंग के लिए 40 करोड़ का प्राक्कलन लोक निर्माण विभाग को दे दिया गया है ।  इसी तरह भारत संचार निगम ने भी टेलीफोन लाइनों की शिफ्टिंग पर लगभग 3 करोड़ रूपये के खर्च का अनुमान बताया है ।  कलेक्टर ने नगर निगम के अधिकारियों को पेयजल आपूर्ति लाइन, सीवर लाइन और ड्रेनेज लाइन की शिफ्टिंग या नये सिरे से निर्माण के लिए प्राक्कलन पन्द्रह दिन के भीतर तैयार कर लोक निर्माण विभाग को सौंपने के निर्देश दिये हैं ।
क्रमांक/1904/अक्टूबर-160/जैन
राजस्व अधिकारियों को दी माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा
कल्याण अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी
जबलपुर, 18 अक्टूबर, 2019
      कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आज शुक्रवार को आयोजित की गई बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री शरद भामकर ने राजस्व अधिकारियों को माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 एवं नियम 2009 के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी । कलेकटर श्री भरत यादव की अध्यक्षता में आयोजित राजस्व अधिकारियों की इस बैठक में जिला पंचायत के सीईओ प्रियंक मिश्र, अपर कलेक्टर संदीप जी आर एवं हर्ष दीक्षित तथा सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारी मौजूद थे ।
क्रमांक/1905/अक्टूबर-161/जैन