News.18.10.2019_A


संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
शीघ्र प्रारंभ करें नारंगी क्षेत्र की भूमि को राजस्व मद में शामिल करने की कार्यवाही — श्री यादव
राजस्व अधिकारियों की बैठक संपन्न
जबलपुर, 18 अक्टूबर, 2019
कलेक्टर श्री भरत यादव ने राजस्व अधिकारियों को वन विभाग से समन्वय स्थापित कर नारंगी क्षेत्र के रूप में चिन्हांकित भूमि को राजस्व मद में दर्ज करने की कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं । श्री यादव आज जिले में पदस्थ राजस्व अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे । कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में वनमण्डल अधिकारी रविन्द्रमणि त्रिपाठी, जिला पंचायत के सीईओ प्रियंक मिश्र, अपर कलेक्टर संदीप जीआर एवं अपर कलेक्टर हर्ष दीक्षित भी मौजूद थे
श्री यादव ने कहा कि नारंगी क्षेत्र  को राजस्व मद में शामिल करने की प्रक्रिया में ऐसी भूमि को पहली प्राथमिकता दी जाए जिसके बारे में वन और राजस्व विभाग के बीच संशय की कोई स्थिति नहीं है  उन्होंने कहा कि नारंगी क्षेत्र को राजस्व मद में शामिल करने का मकसद ऐसी भूमि का उपयोग विकास कार्यों के लिए करना है जो तो आरक्षित वन क्षेत्र है, ही वन क्षेत्र की परिभाषा के दायरे में शामिल है, साथ ही वो भूमि वन विभाग के नाम पर भी दर्ज नहीं है ।
              कलेक्टर ने कहा कि नारंगी क्षेत्र की भूमि को राजस्व मद में शामिल करने की प्रक्रिया पूरी हो जाने पर उसे विकास एवं निर्माण कार्यों के लिए बनाये गये लैंड बैंक में शामिल किया जायेगा   उन्होंने कहा कि लैंड बैंक में भूमि की उपलब्धता बढ़ने से  जहां निवेशक आकर्षित होंगे वहीं रोजगार के अवसर की संभावनाएं भी बढेंगी । श्री यादव ने बैठक में कहा कि नारंगी क्षेत्र को राजस्व मद में शामिल करने  की कार्यवाही के दौरान वन और राजस्व विभाग के अधिकारियों को सकारात्मक रुख अपनाना होगा उन्होंने कहा कि नारंगी क्षेत्र में यदि वास्तव में वन है तो उसे वन भूमि में शामिल करने की कार्यवाही वन एवं राजस्व अधिकारियों को मिलजुलकर करना होगी
  कलेक्टर ने बैठक में कुंडम मार्ग पर उमरिया में गौशाला के चिन्हित की गई भूमि की तरह  शहर के बाहर पाटन, शहपुराऔर पनागर मार्ग पर भी कम से कम चालीस से पचास एकड़ भूमि चिन्हित करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए है । उन्होंने जबलपुर से शहपुरा मार्ग पर कम से कम 500 हेक्टेयर भूमि का लैण्ड बैंक सुरक्षित रखने पर भी जोर दिया ताकि जरूरत पड़ने पर औद्योगिक इकाईयों के लिए तुरंत भूमि उपलब्ध कराई जा सके ।
श्री यादव ने बैठक में त्यौहार को देखते हुए खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने होटल , रेस्टारेंट , मिठाई दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए उन्होंने थोक एवं फुटकर पटाखा लायसेंस दुकानों की जांच करने की हिदायत भी अधिकारियों को दी श्री यादव ने कहा कि राजस्व अधिकारियों को यह तय करना होगा कि पटाखा बाजार में लगने वाली दुकानें एक दूसरे से सुरक्षित दूरी पर ही लगाई जाए और सुरक्षा के सभी मापदण्डों का पालन हो थोक एवं फुटकर पटाखा दुकानों में लायसेंस की शर्तों के मुताबिक निर्धारित मात्रा से अधिक विस्फोटक पदार्थों का भंडारण हो इस पर भी राजस्व अधिकारियों को नजर रखनी होगी श्री यादव ने विस्फोटक पदार्थ या पटाखा निर्माण करने वाली इकाइयों की आकस्मिक जांच करने की निर्देश भी अधिकारियों को दिये
 बैठक में डेंगू और संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिये अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को स्वास्थ्य शिविर एवं साफ-सफाई के चलाये जा रहे जांच अभियान पर नजर रखने के निर्देश भी  दिए गए कलेक्टर ने अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों से कहा कि लार्वा नष्ट करने की कार्यवाही के तहत होटल, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाओं की आकस्मिक जांच की कार्यवाही के साथ-साथ शासकीय कार्यालयों यहाँ तक कि कलेक्ट्रेट में लग रहे दफ्तरों की भी जांच करें और लार्वा पाए जाने पर जुर्माना भी लगाएं 
      कलेक्टर ने बैठक में राजस्व प्रकरणों के निराकरण की अनुविभागवार और तहसीलवार समीक्षा भी की । उन्होंने नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के सभी प्रकरणों को लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से ही प्राप्त करने केग निर्देश दिये हैं ताकि समय-सीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित हो सके ।  श्री यादव ने राजस्व वसूली में सख्ती बरतने की हिदायत देते हुए राजस्व अधिकारियों से कहा कि बड़े बकायादारों से राजस्व वसूली को प्राथमिकता दी जाये । उन्होंने अक्टूबर माह के अंत तक वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध बीस प्रतिशत राजस्व वसूली हर हाल में कर ली जानी चाहिए अन्यथा तहसीलदारों के साथ अनुविभागीय अधिकारियों पर भी कार्यवाही की जायेगी ।
      कलेक्टर ने बैठक में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर भी चर्चा की ।  उन्होंने राजस्व अधिकारियों से कहा कि बीएलओ के माध्यम से मतदाताओं का सत्यापन के कार्य में गति लायें ।  श्री यादव ने मतदाता सूची में अपने नाम का ऑनलाइन सत्यापन करने की प्रक्रिया के प्रति मतदाताओं को जागरूक भी किया जाये ।
क्रमांक/1903/अक्टूबर-159/जैन

किसानों को उर्वरकों का अग्रिम उठाव करने की सलाह
जबलपुर 18 अक्टूबर 2019
     कलेक्टर श्री भरत यादव ने जिले के कृषकों को समझाईश दी है कि वे समय रहते रबी वर्ष 2019-20 में उर्वरकों का अग्रिम उठाव करें, जिससे उन्हें बाद में परेशानी नहीं हो। उन्होंने बताया कि जिले में रासायनिक भण्डारण एवं कृषकों को अग्रिम उठाव हेतु लक्ष्य आवंटित किये जा चुके हैं। जिले में सभी प्राथमिक सहकारी समितियों एवं निजी उर्वरक विक्रेताओं के पास पर्याप्त मात्रा में उर्वरक भण्डारित हैं।
क्रमांक/1894/अक्टूबर-150/खरे॥

मध्यप्रदेश स्थापना दिवस मनाने तैयारी बैठक 21 अक्टूबर को
जबलपुर 18 अक्टूबर 2019
      मध्यप्रदेश स्थापना दिवस का मुख्य समारोह एक नवम्बर को मनाने के संबंध में बैठक कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में सोमवार 21 अक्टूबर को टीएल बैठक के साथ आयोजित की गई है।
क्रमांक/1895/अक्टूबर-151/खरे॥

दीर्घायु के लिए आयुर्वेद पर हाफ मैराथन 20 को
जबलपुर 18 अक्टूबर 2019
      दीर्घायु के लिए आयुर्वेद विषय पर जागरूकता के लिए शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय जबलपुर द्वारा 20 अक्टूबर 2019 को प्रात: 7 बजे हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। हाफ मैराथन दौड़ का रामपुर चौराहा जबलपुर से प्रारंभ होकर शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय ग्वारीघाट प्रांगण में समापन होगा।
      शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय ग्वारीघाट के प्रधानाचार्य डॉ रविकान्त श्रीवास्तव ने बताया कि हाफ मैराथन दौड़ में महाविद्यालय एवं चिकित्सालय का समस्त स्टाफ, छात्र-छात्राएं, शहर के आयुर्वेद चिकित्सक, आयुर्वेद से संबंधित सभी संस्थाएं और एनजीओ सम्मिलित होंगे। आयुर्वेद के प्रति जागरूकता के निर्देश आयुष मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए हैं।
क्रमांक/1896/अक्टूबर-152/खरे॥
कोषालय में ऑनलाईन तैयार देयक ही प्रस्तुत करें - कोषालय अधिकारी
जबलपुर 18 अक्टूबर 2019
    जिला कोषालय अधिकारी द्वारा बताया गया कि आयुक्त कोष एवं लेखा के निर्देशानुसार कोषालय में भुगतान के लिए प्रस्तुत होने वाले सभी देयक ऑनलाईन तैयार कर प्रस्तुत किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ऑनलाईन प्रस्तुत किए जाने वाले देयकों से संबंधित अन्य दस्तावेज स्केन कर देयक के साथ संलग्न करने होंगे। शासन द्वारा शासकीय लेनदेन में और अधिक पारदर्शिता लाए जाने एवं पेपरलेस व्यवस्था लागू की गयी है। इस व्यवस्था में सभी आहरण संवितरण अधिकारी उपरोक्तानुसार देयकों को प्रस्तुत कर सहयोग करें। जिससे कोषालय से भुगतान प्रक्रिया में किसी तरह की कठिनाई का सामना न करना पडे।
क्रमांक/1897/अक्टूबर-153/खरे॥
सभी निर्माण कार्यों में उपयोग किया जाए फ्लाय ऐश
जबलपुर 18 अक्टूबर 2019
लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता ने सभी निर्माण कार्यों में फ्लाय ऐश का उपयोग करने के लिये मुख्य अभियंताओं को निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने विभाग के रोड, बिल्डिंग, ओव्हर ब्रिज, मार्गों के इम्बेलमेन्ट कार्यों में फ्लाई ऐश और उससे बनी ईंटे तथा अन्य सामग्री का उपयोग करने के लिये कहा है।
प्रमुख अभियंता ने कहा है कि ताप विद्युत गृह तथा ठेकेदार के बीच फ्लाय ऐश उत्पादों के उपयोग का अनुबंध निष्पादित किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही ठेकेदार को फ्लाय ऐश उपयोग के संबंध में प्रतिवर्ष वार्षिक रिटर्न देना भी अनिवार्य होगा।
क्रमांक/1898/अक्टूबर-154/खरे॥