News.07.10.2019_B


संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
दूषित एवं मिलावटी खाद्य पदार्थों के विक्रय के मामलों में
तेरह लाख का जुर्माना अधिरोपित
जबलपुर, 07 अक्टूबर, 2019
      दूषित एवं मिलावटी खाद्य पदार्थों के विक्रय के अलग-अलग मामलों में अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णायक अधिकारी हर्ष दीक्षित ने दोषी व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत तेरह लाख रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया है । इन व्यापारिक प्रतिष्ठानों से कलेक्टर श्री भरत यादव के निर्देश पर खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने चलाये जा रहे आकस्मिक जाँच अभियान के तहत खाद्य पदार्थों के सेम्पल लिये गये थे ।  जिन्हें परीक्षण में मिथ्याछाप पाया गया था ।
      अपर कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मिलावटी, दूषित एवं मिथ्याछाप खाद्य पदार्थों के विक्रय के मामलों में की गई कार्यवाही में मेनरोड रतन नगर जबलपुर स्थित मेसर्स राईस एण्ड साईन ट्रेड लिक्स प्राइवेट लिमिटेड (आपका राशन) एवं इसके नामिनी श्रीकांत गुप्ता पर मिथ्याछाप पैक्ड नमक का विक्रय करने के लिए दो लाख रूपये के अर्थदण्ड की शास्ति अधिरोपित की गई है ।
      इसी तरह मिथ्याछाप चॉवल के विक्रय के मामले में मेसर्स सुनील कुमार किशोर कुमार गुलाब छाया मार्केट निवाडगंज जबलपुर के प्रोप्राईटर सुनील हरपलानी, मेसर्स संतरामदास करमचंद हरे नारायणगंज माधव नगर कटनी के सभी भागीदारों, प्रोप्राइटर एवं निदेशकों तथा मेसर्स संतरामदास करमचंद हरे नारायणगंज माधव नगर कटनी पर क्रमश: एक लाख 50 हजार रूपये, दो लाख रूपये एवं तीन लाख रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है ।
      अपर कलेक्टर ने रवीन्द्र राजपुरोहित एकता चौक विजय नगर जबलपुर पर मिथ्या छाप खट्ठा-मीठा नमकीन बेचने के दर्ज प्रकरण में एक लाख 50 हजार रूपये तथा श्री द्वारका सोनी शुभ सांई डेयरी मेन चौराहा बस स्टैंड कुंडम एवं इसके संचालक अनिल सोनी के विरूद्ध भी मिथ्याछाप नमकीन का विक्रय करने के मामले में तीन लाख रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया है ।  अपर कलेक्टर ने इन सभी मामलों में संबंधितों को जुर्माना अथवा अर्थदण्ड की राशि तीस दिन के भीतर ड्रॉफ्ट अथवा ट्रेजरी चालान के माध्यम से स्टेट बैंक की तुलाराम चौक शाखा में जमा करने के निर्देश दिये गये हैं ।  अपर कलेक्टर ने शास्ति अधिरोपित करने के जारी आदेश में कहा है कि यदि जुर्माना की राशि तय समय-सीमा में जमा नहीं की जाती है तो भू-राजस्व के बकाया के तौर पर संबंधितों से इसकी वसूली की जायेगी ।
क्रमांक/1811/अक्टूबर-67/जैन

बच्चों को भोज में बांटी स्वच्छता किट
जबलपुर, 07 अक्टूबर, 2019
      स्वच्छता के प्रति बच्चों को जागरूक करने की एक अनूठी पहल इस बार नवरात्र के दौरान देखने को मिला । एसडीएम गोरखपुर ने कल अष्टमी पर तेवर स्थित त्रिपुर सुंदरी मंदिर में कन्या भोज में आमंत्रित बच्चों को टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन आदि उपहार स्वरूप प्रदान कर एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। भोज में तेवर एवं इसके आसपास के पैंतीस से अधिक बच्चे शामिल हुए थे। इस मौके पर एसडीएम आशीष पांडे द्वारा बच्चों को स्वच्छता का महत्व बताया तथा भोजन करने के पहले हाथों को साबुन से धोने की समझाईश भी दी गई ।
क्रमांक/1812/अक्टूबर-68/जैन