संभागीय जनसंपर्क कार्यालय-जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
आमजन की समस्याओं का निराकरण हो
बेरोजगार को काम मिले यही राज्य सरकार की प्राथमिकता
ग्राम पौंड़ी में आपकी सरकार आपके द्वार शिविर
में वित्त मंत्री तरूण भनोत
जबलपुर 04 अक्टूबर 2019
प्रदेश में बिजली की
कमी नहीं है। फिर भी बिजली से संबंधित शिकायतें क्यों प्राप्त हो रही हैं? विद्युत
संबंधी सुधार 48 घंटे में करना होगा। अन्यथा संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों पर
कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
यह उद्गार प्रदेश के
वित्त मंत्री तरूण भनोत ने जनपद पंचायत पाटन के अंतर्गत ग्राम पौंड़ी राजघाट में
आयोजित आपकी सरकार आपके द्वार शिविर के एक भव्य कार्यक्रम में व्यक्त किए।
इस अवसर पर बरगी
विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजय यादव, पाटन के पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी, जिला
पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रियंक मिश्रा, जनपद सीईओ गजेन्द्र सिंह यादव,
नेकनारायण सिंह, जयंत जैन, रमजान खान, उदय राजसिंह यादव, मनमोहन सिंह यादव, श्रीमती
निर्मला प्रदीप पटेल, श्रीमती अर्पणा, उदयभानु सिंह, श्रीमती सविता शत्रुधन आदि
उपस्थित थे।
बड़ी संख्या में शिविर
में आए लोगों ने अपने आवेदनों का पंजीयन कराया। अधिकांश समस्याओं का निराकरण शिविर
में ही किया गया। साथ ही शेष समस्याओं के लिए समय-सीमा तय की गई। शिविर में लाड़ली
लक्ष्मी योजनान्तर्गत प्रत्येक बालिका को एक लाख अठारह हजार की राशि का चेक एवं प्रमाण
पत्र दिए गए। योजना का लाभ भी 14 बच्चियों को मिला।
शिविर में छह हितग्राहियों
को ट्रायसाइकिल, रिक्शा का वितरण किया गया। इसके अंतर्गत मानसिक रूप से अस्वस्थ छह
वर्षीय बालिका नजमा को वित्त मंत्री ने ट्रायसाइकिल देने के साथ अपनी स्वेच्छा से
एक हजार रूपए की राशि दी। राशि व ट्रायसाइकिल पाकर लोगों के चेहरे खुशी से खिल
उठे।
वित्त मंत्री ने कहा
कि आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से लोगों को बच्चों के प्रमाण पत्र, बुजुर्गों
को मिलने वाली पेंशन, राशन कार्ड तथा स्वास्थ्य से संबंधित छोटे-छोटे कार्यों के
लिए भटकना नहीं पड़ेगा, उनके आवेदनों को प्राथमिकता देते हुए तत्काल निराकरण होगा। उन्होंने
कहा कि अतिवर्षा के कारण किसानों की फसल नुकसान की भरपाई में केंद्र सरकार मदद
नहीं करेगी तो राज्य सरकार किसानों के नुकसान की भरपाई करेगी। राज्य सरकार के लिए सेवा
महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री ने पुलिस प्रशासन से क्षेत्र में जुआ, सट्टा,
शराबखोरी, छेड़छाड़ आदि पर सतत् निगरानी रखते हुए इसमें लिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई
के निर्देश दिए।
वित्त मंत्री ने कहा पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी
द्वारा मनकेड़ी पाटन डूढ़ी नाला की पुलिया का निर्माण, पंचायत भवन, उड़ना सकरा रोड, कंतोरा
आमाहिनौता, सिंगौरी, गाड़ाघाट आदि जगह की लगभग 25 किलोमीटर सड़क निर्माण की मांग की गई
है। उन्होंने निर्देश दिए कि यह सब प्रस्ताव विधिवत् सरकार के पास भेजें। उसमें जो
मदद होगी उपलब्ध कराई जाएगी।
वित्त मंत्री ने महात्मा गांधी जी की 150 वीं
जयंती पर कहा कि हमें उनके दिखाए मार्गों पर चलना चाहिए। वे दूसरे के मन की बातें
सुनते थे। दलित, आदिवासियों के बीच जाते थे। उनकी मन की बातें सुनते थे। कमलनाथ
सरकार आपकी मन की बात सुनने आपके द्वार आई है। हर बेरोजगार को काम मिले। हर परिवार
को सम्मान मिले। यही कमलनाथ सरकार की प्राथमिकता है।
क्रमांक/1775/अक्टूबर-31/खरे॥
केन्द्रीय
मंत्री श्री प्रहलाद पटेल का आगमन आज
जबलपुर, 04 अक्टूबर,
2019
केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्री प्रहलाद पटेल का शनिवार 5
अक्टूबर की दोपहर 12 बजे नई दिल्ली से वायुयान द्वारा जबलपुर आगमन होगा ।
श्री पटेल यहां से दोपहर एक बजे कार द्वारा दमोह जिले के ग्राम कुसमी के लिए
प्रस्थान करेंगे । केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री रविवार 6
अक्टूबर को दोपहर 12.15 बजे गोटेगांव से कार द्वारा जबलपुर आयेंगे तथा दोपहर 2.30
बजे गोल बाजार स्थित शहीद स्मारक सभागार में आयोजित “वीरांगना दुर्गावती” पुस्तक
के विमोचन समारोह में शामिल होने के बाद शाम 6.45 बजे वायुयान से नई दिल्ली रवाना
होंगे ।
क्रमांक/1781/अक्टूबर-37/जैन
सांसद राकेश सिंह सड़क सुरक्षा समिति की आज बैठक
लेंगे
जबलपुर 04 अक्टूबर 2019
जिला सड़क सुरक्षा समिति
की बैठक संसद सदस्य राकेश सिंह की अध्यक्षता में पांच अक्टूबर की दोपहर 12.30 बजे
कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई है।
क्रमांक/1777/अक्टूबर-33/खरे॥
किसानों
से 16 तक पंजीयन करा लेने का आग्रह
जबलपुर, 04 अक्टूबर,
2019
धान
उपार्जन के लिए पंजीयन की चल रही प्रक्रिया के तहत जिले के किसानों से 16 अक्टूबर
तक हर हाल में अपना पंजीयन करा लेने का आग्रह किया गया है ।
इस
बारे में अपर कलेक्टर हर्ष दीक्षित ने बताया कि धान उपार्जन हेतु किसानों के
पंजीयन के लिए 53 केन्द्र बनाये गये हैं । ये सभी पंजीयन केन्द्र वही हैं
जहां पिछले वर्ष धान का उपार्जन किया गया था । श्री दीक्षित ने बताया कि इस
बार पंजीयन की अवधि बढ़ने की संभावना नहीं है । अत: किसानों को अपना पंजीयन 16
अक्टूबर तक निर्धारित केन्द्रों में हर हाल में करा लेना चाहिए ताकि बाद में किसी
तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े ।
अपर
कलेक्टर ने कहा कि पंजीयन कराने के इच्छुक किसानों को धान की उत्पादकता के बारे
में भी चिंता करने की जरूरत नहीं है । इस बार जिले में हुई अच्छी वर्षा के
फलस्वरूप सिंचित धान की उत्पादकता और असिंचित धान की उत्पादकता के बीच बहुत कम
अंतर होगा ।
क्रमांक/1782/अक्टूबर-38/जैन
साइंस कालेज के छात्रों ने डुमना नेचर पार्क में
किया जैव विविधता का अध्ययन
जबलपुर 04 अक्टूबर 2019
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर के प्राणी शास्त्र विभाग के प्राणिकी परिषद द्वारा स्नातकोत्तर छात्र-छात्राओं को जीव विज्ञान के विभिन्न पहलुओं
के अध्ययन के लिए डुमना नेचर पार्क का भ्रमण कराया गया।
प्राणिकी परिषद् के अंशुमान सिंह, विवेक शर्मा, डॉ. खुशबू सिंह ने छात्र-छात्राओं को जैव विविधता, पर्यावरण संरक्षण-संवर्धन, वन्य प्राणियों
के प्रति संवेदनशीलता से अवगत कराया। छात्रों ने डुमना पार्क के साइकिल ट्रेक से भ्रमण किया। उन्हें वन्य प्राणियों और पादपों की विभिन्न प्रजातियों के संबंध में बताया
गया।
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य श्री महोबिया, विभागाध्यक्ष डॉ. जयश्री शर्मा और प्राणिकी परिषद अध्यक्ष डॉ. नीलिमा पैकरा के मार्गदर्शन में डुमना नेचर पार्क में प्राणी विज्ञान से संबंधित अध्ययन
भ्रमण छात्रों को कराया गया। प्राणी शास्त्र विभाग की डॉं. प्रीति खरे, डॉ. नीतू सोनी, मुबशीर मीर और कृतिका सिंह का सक्रिय योगदान रहा ।
क्रमांक/1776/अक्टूबर-32/खरे॥
पं. लज्जाशंकर झा मॉडल स्कूल में बच्चों को पॉक्सो
अधिनियम एवं केरियर गाईडलाइन संबंधी दी गई जानकारी
जबलपुर 04 अक्टूबर 2019
पं. लज्जाशंकर झा मॉडल हायर सेकेण्डरी स्कूल में
सदस्य सचिव मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर श्रीमती गिरिबाला सिंह द्वारा उपस्थित
छात्र छात्राओं को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों की विस्तार
से जानकारी देते हुए गुड टच एवं बैड टच की जानकारी दी गई।
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल से उपस्थित छात्र छात्राओं
द्वारा मॉडल स्कूल के कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को पावरपाइंट प्रजेंटेशन
के माध्यम से क्लेट (कामन लॉ एडमीशन टेस्ट) परीक्षा की तैयारी किए जाने के संबंध में
अवगत कराया तथा देश में स्थापित विभिन्न विधि विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए निःशुल्क
रूप से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी किस प्रकार प्रदान की जाती है, ऐसी संस्थाओं
की भी जानकारी उपलब्ध कराई।
इस अवसर पर उपसचिव मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
श्री डी.के. सिंह द्वारा उपस्थित छात्र छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जागरूक
करते हुये बताया कि हमें अपने घर से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने हेतु संकल्पित
होना चाहिए तथा लोगों को भी प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने हेतु प्रेरित करना चाहिए।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री प्रदीप सिंह ठाकुर
द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता के प्रावधान से अवगत कराते हुये बताया कि स्कूलों मे
कानून के प्रति अभिरूचि जागृत करने के लिए मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार
विधिक साक्षरता क्लब स्थापित किए जाकर बच्चों के मध्य कानूनी जानकारी देने का काम किया
जा रहा है।
इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री
शरद भामकर ने बच्चों को न्यायिक सेवा में आने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं की जानकारी
दी।
बच्चों के मध्य स्कूली छात्राओ द्वारा लघु नाटिका
प्रस्तुत करते हुये पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों से अवगत कराया गया।
इस कार्यक्रम का संचालन श्री गिरीश मेराल द्वारा
किया गया तथा आभार प्रदर्शन स्कूल प्राचार्या श्रीमती वीणा वाजपेयी द्वारा किया गया।
क्रमांक/1778/अक्टूबर-34/खरे॥
रेरा में अपंजीकृत
प्रोजेक्ट तथा एजेन्ट का पंजीयन कराना जरूरी
ऐसा न करने पर प्रतिदिन देना होगा 10 हजार रूपये का जुर्माना
जबलपुर
04 अक्टूबर 2019
प्रदेश
में रेरा एक्ट के लागू होने के बाद प्रोजेक्ट तथा प्रॉपर्टी बिक्री के कार्य में लगे
सभी एजेन्ट और ब्रोकर्स को रेरा में पंजीयन कराना जरूरी हो गया है। ऐसा न करने पर प्रतिदिन
10 हजार रूपये का जुर्माना देना होगा। रेरा प्राधिकरण के देखने में आ रहा है कि अभी
तक प्रदेश की करीब 2200 परियोजनाओं का ही पंजीयन कराया गया है, जो अपेक्षाकृत कम हैं।
इसमें से सबसे कम परियोजनाओं का पंजीयन ग्वालियर तथा चंबल संभाग में हुआ हैं। साथ ही
अभी भी कुछ प्रोजेक्ट पंजीयन से छूटे हुए है। आमजन के लिये अपंजीकृत प्रोजेक्ट और एजेन्ट
की पहचान करने हेतु रेरा प्राधिकरण ने पुरस्कार योजना भी लागू की हैं। अगर प्रदेश के
किसी भी जिले से अभी तक किसी एजेन्ट ने पंजीयन नही कराया है, तो इसकी भी जानकारी देने
पर भी इनाम मिलेगा।
पंजीकृत परियोजनाएं
जबलपुर संभाग के बालाघाट में
18, छिन्दवाड़ा में 69, जबलपुर में 176, कटनी में 13, मण्डला में 04, नरसिंहपुर में
26, सिवनी में 25 तथा डिण्डोरी जिले में 03 परियोजनाओं का पंजीयन हुआ हैं।
रेरा एक्ट के प्रावधान
रेरा
एक्ट के मई 2017 में लागू होने के बाद से रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा बदलाव हुआ है।
रेरा एक्ट को लागू होने के पश्चात् सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का रेरा में पंजीयन के
अलावा उनकी हर तीन माह में प्रगति प्रतिवेदन देना पड़ता हैं। रेरा एक्ट मूलतः आवंटी
केंद्रित है। समय पर प्रोजेक्ट को पूरा न करने पर आवंटितयों को उल्टा मुआवजा भी देना
पड़ता है। एक्ट की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि सभी नगरों और कस्बों में जो बिल्डर,
कालोनाईजर प्लाट तथा मकान बेच रहे है उनके प्रोजेक्ट का पंजीयन होना जरूरी हैं।
आमजन के लिये पुरस्कार योजना
रेरा प्राधिकरण ने कुछ प्रगतिरत्
कालोनी और प्रोजेक्ट की पंजीयन के प्रति बेरूखी के चलते अब आमजन को ही यह सुविधा प्रदान
की हैं कि यदि उन्हें किसी अपंजीकृत कालोनी और प्रोजेक्ट की जानकारी है तो वह घर बैठे
वाट्सएप पर ही इसकी जानकारी रेरा को दे सकते हैं। आमजन प्रगतिरत् प्रोजेक्ट और कालोनी
तथा प्लाट और मकान बेच रहे हो उनका रेरा में पंजीकृत न होने संबंधी जानकारी रेरा में
देकर पुरस्कृत हो सकते हैं। जानकारी देने वालो के नाम गोपनीय रहेगें। आमजन द्वारा दी
जाने वाली जानकारी सही होने पर जहां उस कालोनी और एजेन्ट पर रेरा धारा 59 की दंडात्मक
कार्यवाही होगी, वहीं जानकारी देने वालों को पुरस्कार भी मिलेगा। प्रदेश के पंजीकृत
प्रोजेक्ट की जानकारी रेरा की वेबसाइट www.rera.mp.gov.in पर प्रदर्शित
की गई हैं। प्राधिकरण द्वारा अभी तक दो करोड़ रूपये से अधिक के जुर्माने किये जा चुके
है।
प्रदेश में अपंजीकृत प्रोजेक्ट
और एजेंट की पहचान करने के लिए भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा पुरस्कार
योजना लागू करने का निर्णय लिया गया हैं। यह योजना 31 दिसम्बर 2019 तक लागू रहेंगी।योजना
के तहत आमजनों को अपंजीकृत प्रोजेक्ट और एजेंट की जानकारी देने पर पुरस्कृत किया जायेगा।
अपंजीकृत प्रोजेक्ट की जानकारी देने पर 1400 रुपये तथा अंपजीकृत एजेंट की जानकारी पर
700 रुपये का पुरस्कार दिया जायेगा।
अपंजीकृत प्रोजेक्ट और एजेंट की
जानकारी प्राधिकरण के जिन स्त्रोतों पर दी जा सकती है उनमें, वाट्सएप नम्बर-
8989880123, ईमेल आईडी- rera.reward@gmail.com] दूरभाष नम्बर- 0755-2557955, पोस्ट के माध्यम से सचिव (रेरा), रेरा
भवन, मेन रोड़ नं.-1 भोपाल (म.प्र.) 462016 शामिल हैं।
क्रमांक/1779/अक्टूबर-35/खरे॥
च्वाइस फिलिंग से सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल,
क्रीड़ा अधिकारी
की पद-स्थापना
8 से 14 अक्टूबर तक ऑनलाइन भरे जा सकेंगे विकल्प
जबलपुर 04 अक्टूबर 2019
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल और क्रीड़ा अधिकारियों की पद-स्थापना अब च्वाइस फिलिंग के माध्यम से की जायेगी। चयनित उम्मीदवार पद-स्थापना के लिये ऑनलाइन विकल्प 8 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से 14 अक्टूबर को शाम 5.30 बजे तक भर सकते हैं। विस्तृत जानकारी उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट www.highereducation.mp.gov.inपर उपलब्ध रहेगी। उच्च शिक्षा मंत्री श्री जीतू पटवारी के निर्देशानुसार महाविद्यालयों में बड़ी संख्या में रिक्त पदों पर केवल एक बार पद-स्थापना के लिये यह निर्णय लिया गया है।
सत्यापित दस्तावेज वाले आवेदकों को ही मिलेगा अवसर
केवल वही चयनित अभ्यर्थी ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग कर सकेंगे, जिनके दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन हो चुका है और उनमें कोई कमी नहीं पाई गई है। अभ्यर्थियों की च्वाइस फिलिंग के समय हिन्दी में उनका नाम और पता भी ऑनलाइन दर्ज करवाया जायेगा। सही पाये जाने पर इसे नियुक्ति आदेश/पद-स्थापना आदेश में दर्ज किया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा विकल्प नहीं भरने की स्थिति में पद-स्थापना का निर्धारण शासन स्तर पर किया जायेगा।
मेरिट के आधार पर मिलेगी नियुक्ति/पद-स्थापना
अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर पद-स्थापना के लिये महाविद्यालय का आवंटन कर नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा। विभाग अभ्यर्थी की पद-स्थापना प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर दिये गये विकल्प के बाहर किसी अन्य महाविद्यालय में भी कर सकता है। ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग की कार्यवाही उच्च शिक्षा आयुक्त के निर्देशन में पूरी होगी।
लोक सेवा आयोग द्वारा जारी पुनरीक्षित सूची में जिन नये अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है, उन्हे दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के बाद ही च्वाइस फिलिंग का मौका दिया जायेगा। ऑनलाइन नियुक्ति/पद-स्थापना की प्रक्रिया का आदेश केवल एक बार के लिये मान्य होगा। जो अभ्यर्थी किसी कारण से ऑनलाइन प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे, उन्हें पहले की तरह कार्यालयीन ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्ति एवं पद-स्थापना प्रदान की जायेगी।
क्रमांक/1780/अक्टूबर-36/खरे॥