News.29.06.2019_B


संभागीय जनसंपर्क कार्यालय-जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
बेटे द्वारा प्रताड़ित वृद्ध माता-पिता को सुरक्षा देने एसडीएम ने दिये थाना प्रभारी को निर्देश
जबलपुर, 29 जून, 2019
      एसडीएम अधारताल ने भरण-पोषण अधिनियम के एक मामले में बेटे की प्रताड़ना से माता-पिता को सुरक्षा देने के निर्देश गोहलपुर पुलिस थाना प्रभारी को दिये हैं ।
      मामले के संबंध में एसडीएम अधारताल आशीष पांडे ने बताया कि वीरन तेली की गली दक्षिण मिलौनीगंज निवासी 73 वर्षीय द्वारका प्रसाद साहू ने छोटे बेटे एवं बहू द्वारा प्रताड़ित किये जाने की शिकायत और सुरक्षा उपलब्ध कराने संबंधी आवेदन उनके समक्ष दिया था ।  श्री द्वारका प्रसाद साहू ने आवेदन में बताया कि उनके मकान पर कब्जा करने की नियत से बेटे एवं बहू द्वारा आये दिन उनके साथ दुर्व्यहार किया जाता है तथा मकान अपने नाम पर दर्ज कराने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाये जाते हैं ।  श्री साहू ने बेटे द्वारा मकान में तोड़फोड़ किये जाने की जानकारी भी अपने आवेदन में दी थी । 
      एसडीएम अधारताल ने बताया कि श्री द्वारका प्रसाद साहू के आवेदन पर उन्होंने खुद श्री साहू के निवास पर जाकर उनके बेटे से मिलने और उसे समझाईश देने के प्रयास किये ।  लेकिन जब वो श्री साहू के निवास पहुंचे इसके पहले ही वो वहां से जा चुका था । बार-बार बुलाने पर और सूचना देने पर भी वो उस दौरान नहीं आया ।
      एसडीएम श्री पांडे ने बताया कि उन्होंने श्री द्वारका प्रसाद साहू के पड़ोसियों से भी इस बारे में बातचीत और पूछताछ की । पड़ोसियों ने श्री साहू की शिकायतों को सही बताया तथा बेटे द्वारा उन्हें परेशान एवं प्रताड़ित किये जाने की पुष्टि की । एसडीएम ने बताया कि बातचीत के दौरान श्री साहू ने बेटे से स्व-अर्जित सम्पत्ति, अपने मान-सम्मान एवं शांतिपूर्ण जीवन की सुरक्षा की मांग की है । उन्होंने स्व-अर्जित आय से निर्मित मकान के एक हिस्से को बेटे के कब्जे से वापस दिलाने का आग्रह किया है ।  श्री साहू ने एसडीएम को व्यथा सुनाते हुए बताया कि अपने मकान के हिस्से पर छोटे बेटे को रहने की जगह दी थी ।  लेकिन वृद्धावस्था में सहारा बनने की बजाय उनका बेटा उनसे पूरा मकान छीन लेना चाहता और इसके लिए तरह-तरह से प्रताड़ित करता है ।  हालांकि श्री साहू ने बेटे से भरण-पोषण के लिए खर्च दिलाने की कोई मांग एसडीएम से नहीं की है ।
      श्री पांडे के मुताबिक बेटे की प्रताड़ना के शिकार पिता की शिकायत पर भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 तथा माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियम 2009 के प्रावधानों के तहत थाना प्रभारी गोहलपुर को श्री साहू के घर को निगरानी में रखने तथा जब कभी भी अनुरोध प्राप्त हो श्री साहू को सुरक्षा एवं सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं ।
क्रमांक/855/जून-323/जैन

कमजोर वर्ग के बच्चों के ऑनलाइन प्रवेश एक जुलाई को
जबलपुर, 29 जून, 2019
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को 25 प्रतिशत सीट्स पर नि:शुल्क प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए एक जुलाई, 2019 को सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय, शिवाजी नगर, भोपाल में दोपहर तीन बजे स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी की मौजूदगी में ऑनलाइन लॉटरी की प्रक्रिया की जाएगी।
क्रमांक/856/जून-324/मनोज॥

हेल्पलाइन से उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण में देश में दूसरे नंबर पर मध्यप्रदेश
जबलपुर, 29 जून, 2019
हेल्पलाइन से उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करने में मध्यप्रदेश, देश में दूसरे स्थान पर है। भारत सरकार द्वारा जारी किए डाटा के अनुसार प्रदेश में जनवरी से 30 मई 2019 तक हेल्प लाइन के माध्यम से एक हजार 95 प्रकरणों का निराकरण किया गया। प्रदेश में हेल्पलाइन सेवा का संचालन स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन आशा-स्मिता फाउण्डेशन द्वारा प्रतिदिन सुबह 10.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक किया जाता है।
प्रदेश में जनवरी माह में टोल फ्री नम्बर 1800-233-0046 पर 801 उपभोक्ताओं ने कॉल किया। इनमें से 243 के प्रकरण रिकॉर्ड किए गए और 230 का त्वरित निराकरण किया गया। मात्र 13 प्रकरण लंबित रहे। फरवरी माह में 828 उपभोक्ताओं ने कॉल किया। इनमें से 246 प्रकरण दर्ज किये गये और 241 प्रकरणों का तुरंत निराकरण किया गया। मार्च 2019 में 741 उपभोक्ताओं ने हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया। इनमें से 165 प्रकरण दर्ज कर 159 में त्वरित निराकरण किया गया। अप्रैल माह में 890 उपभोक्ताओं ने हेल्पलाइन में कॉल किया, 276 में प्रकरण दर्ज कर 262 में त्वरित कार्यवाही की गई। मई माह में 1102 उपभोक्ताओं ने कॉल किए, जिनमें से 217 में प्रकरण दर्ज कर 203 में कार्यवाही की गई। इस प्रकार, 5 माह में कुल 4362 उपभोक्ताओं ने कॉल किए। इनमें से 1147 में प्रकरण दर्ज कराए गए और 1095 प्रकरण निराकृत हुए। शेष 52 प्रकरणों में कार्यवाही जारी है।
क्रमांक/857/जून-325/मनोज॥

विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में खेल निधि का प्रत्येक माह होगा ऑडिट
जबलपुर, 29 जून, 2019
विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में खेलों के लिये प्राप्त राशि का उपयोग सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक माह खेल निधि का ऑडिट कराया जायेगा। आयुक्त उच्च शिक्षा श्री राघवेन्द्र सिंह ने सभी शासकीय, अशासकीय विश्वविद्यालयों के कुल सचिव, शासकीय, अनुदान प्राप्त, गैर-अनुदान प्राप्त महाविद्यालय के प्राचार्यों को निर्देशित किया है कि खेलों के लिये प्राप्त राशि का उपयोग खेलों के अलावा अन्यत्र किया जाये। उन्होंने कहा कि ऑडिट कराने पर अनियमितता की स्थिति में संबंधित प्राचार्य, कुल सचिव से राशि वसूल की जायेगी।
आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि राशि के उपयोग के बाद शेष राशि को निर्मित कोष में जमा कराया जाये, जिससे विशिष्ट संसाधनों जैसे एस्ट्रोटर्फ, हॉकी, लॉन टेनिस के लिये डेकोटर्फ, स्वीमिंग पूल निर्माण तथा इण्डोर खेलों की दीर्घा के लिये उसका उपयोग किया जा सके। उन्होंने ग्रीष्मकालीन अवकाशों में आवासीय प्रशिक्षण शिविर भी लगाने के निर्देश दिये।
क्रमांक/858/जून-326/मनोज॥

विद्युत नियामक आयोग द्वारा जबलपुर में सुनवाई 2 को
जबलपुर, 29 जून, 2019
विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत वितरण कम्पनी और पावर मैनेजमेंट कम्पनी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक राजस्व आवश्यकता और खुदरा दरें निर्धारित करने की याचिका पर जन-सुनवाई की तारीखें तय कर दी गई हैं। आयोग द्वारा जन-सुनवाई कार्यक्रम भी निर्धारित कर दिया गया है।
      आयोग द्वारा मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर से संबंधित जनसुनवाई तरंग ऑडिटोरियम शक्ति भवन रामपुर में 2 जुलाई मंगलवार को सुबह 11 बजे से होगी।
      याचिका पर 31 मई, 2019 को समाचार-पत्रों में जन-सूचना जारी कर सभी हितग्राहियों से उनके सुझाव, आपत्तियाँ 23 जून, 2019 तक आमंत्रित की गई थीं। इस याचिका की प्रतिलिपि आयोग की वेबसाइट www.mperc.nic.in पर उपलब्ध है। आयोग में प्राप्त लिखित सुझाव/आपत्तियाँ पहले ही से आयोग के संज्ञान में है। यदि कोई इच्छुक व्यक्ति याचिका पर अपनी आपत्तियाँ अथवा सुझाव समक्ष में प्रस्तुत करना चाहते हैं, वे सुनवाई के दौरान ऐसा कर सकते हैं।
क्रमांक/859/जून-327/मनोज॥