News.02.06.2019


संभागीय जनसंपर्क कार्यालय-जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
कलेक्टर ने किया परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण
जबलपुर 02 जून 2019
कलेक्टर श्री भरत यादव ने आज सुबह मॉडल स्कूल, ब्यौहारबाग स्कूल और सेंट अलायसियस स्कूल पहुँचकर यहां चल रही संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारम्भिक परीक्षा का निरीक्षण किया रविवार को आयोजित लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा - 2019 के लिये शहर में 30 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे । परीक्षा दो पालियों में सुबह 9.30 बजे से 11.30 बजे तक तथा दोपहर 2.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक आयोजित की गई थी।
क्रमांक/543/जून-11/जैन॥

12वीं में कम मार्कस पाने वाले विद्यार्थियों के लिये कैरियर काउंसिलिंग 6 को
जबलपुर 02 जून 2019
      मध्यप्रदेश दूरिज्म बोर्ड द्वारा जबलपुर टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल के तत्वावधान में 6 जून को कैरियर काउंसिलिंग के तहत कक्षा बारहवीं में औसत से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक दिवसीय कैरियर काउंसलिंग कार्यशाला का आयोजन पं. लज्जाशंकर झा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (मॉडल स्कूल) में प्रात: 10 बजे से किया गया है ।
      सीईओ जेटीपीसी हेमंत सिंह ने बताया कि कैरियर काउंसिलिंग के माध्यम से विद्यार्थियों को पर्यटन विभाग की संस्था मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटेलिटी, ट्रेवल एण्ड टूरिज्म स्टडीज (एमपीआईएचटीटीसी) भोपाल द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा तथा मध्यप्रदेश के विभिन्न संस्थानों में डिप्लोमा व डिग्री कोर्सेज एवं सर्टिफिकेट कोर्सेज में प्रवेश दिलाकर पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार मुहैया कराने में सहयोग प्रदान किया जाएगा ।
      इस कार्यशाला में जिला प्रशासन के सहयोग से विद्यार्थियों के लिये इवेंट ले-आउट काउंसिलिंग प्रपत्र, काउंसिलिंग स्टॉल एवं अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं । 
क्रमांक/544/जून-12/जैन॥

आर.टी.. में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 12 जून
प्राइवेट स्कूलों में 20 जून को ऑनलाइन लॉटरी से मिलेगा प्रवेश 
जबलपुर 02 जून 2019
शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों की पहली कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिये ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 12 जून कर दी गयी है। वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के अधिकाधिक बच्चों को लाभान्वित करने के लिये आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गयी है।
इस वर्ष आवेदन के समय अपलोड किये गये दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही आवेदन को लाटरी के लिए उपयुक्त माने जाने पर आवेदकों को स्कूल आवंटित होने के बाद दस्तावेजों की त्रुटि या अभाव में एडमिशन निरस्त होने की समस्या नहीं आयेगी।
नये शैक्षणिक सत्र में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्रायवेट स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया की गतिविधियों की संशोधित समय-सारिणी के तहत पालकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन तथा त्रुटि सुधार  और पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन की पावती एवं सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 12 जून है । जबकि आवेदकों द्वारा निकटस्थ जन शिक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर सत्यापन कराने की तिथि 13 जून है ।  14 जून तक सत्यापनकर्ता अधिकारियों से सत्यापन प्रपत्र प्राप्त कर बीआरसी द्वारा पोर्टल पर प्रविष्टि कराना होगा । सत्यापन के बाद पात्र पाये गये तथा पोर्टल पर दर्ज पात्र बच्चों में से रेण्डम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा सीटों का आवंटन एवं चयनित आवेदकों को एसएमएस द्वारा 20 जून तक सूचना देनी होगी । 21 से 25 जून तक आवेदकगण पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकेंगे । अशासकीय स्कूल के आवंटन पश्चात प्रवेश तथा प्रवेशित बच्चों को पोर्टल पर रिपोर्टिंग 21 से 29 जून तक दर्ज करानी होगी । इसी तरह 25 जून से 10 जुलाई तक प्रवेशित बच्चे का आधार सत्यापन होगा ।
आवेदन फार्म के साथ पात्रता सम्बंधित कोई भी एक दस्तावेज अपलोड किया जाना होगा। आवेदक ने आर.टी.. में जिस केटेगरी, निवास क्षेत्र के माध्यम से नि:शुल्क प्रवेश चाहा है, का जनशिक्षा केन्द्र द्वारा मूल प्रमाण पत्र से सत्यापन किया जायेगा। इसके बाद ही आवेदन ऑनलाईन लॉटरी में शामिल किया जायेगा।
आवेदक आर.टी.. पोर्टल, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान के ज़िला परियोजना कार्यालय अथवा विकासखण्ड स्रोत केन्द्र में संपर्क कर सकते हैं। प्रवेश के लिये पात्र स्कूलों एवं अन्य नियमों की जानकारी वेबसाइट  www.educationportal.mp.gov.in एवं www.rteportal.mp.gov.in पर भी उपलब्ध कराई गई है।
क्रमांक/545/जून-13/मनोज॥

शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह में प्रवेश शुरू
जबलपुर 02 जून 2019
      शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह में मानसिक मंदबुद्धि बालक-बालिकाओं का प्रवेश जून से शुरू होगा। गढ़ा में देवताल हितकारिणी स्कूल के पास स्थित बालगृह में मंदबुद्धि बालक-बालिकाओं को शिक्षण, प्रशिक्षण और फिजियोथेरेपी की नि:शुल्क व्यवस्था शासन द्वारा की जाती है ।
      बालगृह के अधीक्षक ने बताया कि बालगृह में प्रवेश के लिये विद्यार्थी की उम्र 6 से 12 वर्ष होना चाहिए । प्रवेश में समय बुद्धि परीक्षण का प्रमाण पत्र, दो छायाचित्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, समग्र आई.डी. और विकलांग का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है ।
      नगर निगम जबलपुर की सीमा में निवासी अभिभावकों के बालकों को दैनिक छात्र के रूप में प्रवेश दिया जायेगा। प्रवेशित बालक-बालिकाओं के लिये शिक्षण प्रशिक्षण सामग्री, भोजन, आवासीय छात्रावास नि:शुल्क प्रदान किया जाता है। शिक्षण सत्र जुलाई से शुरू होगा । अधिक जानकारी के लिये अभिभावक कार्यालय प्रमुख से संपर्क कर सकते हैं ।  कार्यालय का दूरभाष क्रमांक-0761-2670072 मोबाइल नंबर 9425159225, 9425829078 है ।
क्रमांक/546/जून-14/मनोज॥

इनवायरन्मेंट मैनेजमेंट डिप्लोमा कोर्स के लिये 26 जून तक आवेदन आमंत्रित

जबलपुर 02 जून 2019

पर्यावरण नियोजन एवं संगठन (एप्को) ने इनवायरन्मेंट मैनेजमेंट (पर्यावरण प्रबंधन) विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिये 26 जून तक आवेदन आमंत्रित किये हैं। आवेदक का किसी भी विषय में स्नातक होना आवश्यक है। स्नातक उपाधि में सामान्य वर्ग के लिये 50 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक जरूरी है। सामान्य वर्ग के लिये 8 हजार और आरक्षित वर्ग के लिये 6 हजार रुपये कोर्स फीस होगी। आवेदन शुल्क 200 रुपये है।

प्रवेश संबंधी विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट www.epco.in पर उपलब्ध है। इस संबंध में फोन नम्बर 0755-2426765, 2463669 और 2466970 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए एप्को के -5 अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर, भोपाल कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
क्रमांक/547/जून-15/मनोज॥

नगरीय निकायों एवं पंचायतों की मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए प्रशिक्षण कल

जबलपुर 02 जून 2019
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के लिए फोटो युक्त मतदाता सूची में पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। जबलपुर संभाग के सभी जिलों के अधिकारियों को 4 जून को प्रात: 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक भोपाल में पुनरीक्षण से संबंधित प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण में प्रत्येक जिले से उप जिला निर्वाचन अधिकारी, एक तहसीलदार, एक नायब तहसीलदार और डाटा एन्ट्री ऑपरेटर शामिल होंगे, जो जिले में मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य करेंगे।
क्रमांक/548/जून-16/मनोज॥

मंडियों में उपज विक्रय पर उसी दिन दो लाख तक नगद भुगतान के निर्देश 

किसानों के हित में सरकार का बड़ा फैसला

जबलपुर 02 जून 2019
राज्य शासन ने प्रदेश के किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। अब किसानों को कृषि उपज मंडियों में उपज विक्रय करने पर उसी दिन अधिकतम दो लाख रुपये का नगद भुगतान तथा इससे अधिक मूल्य होने पर शेष राशि बैंक ट्रांसफर से भुगतान सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। प्रबंध संचालक-सह-आयुक्त .प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा संयुक्त संचालक, उप संचालक, .प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय (समस्त) तथा भारसाधक अधिकारी, सचिव, कृषि उपज मंडी समिति को यह निर्देश जारी किये गये हैं।
उल्लेखनीय है कि शासन स्तर पर ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि आयकर अधिनियम के सामान्य भुगतान नियम का हवाला देते हुए मात्र 10 हजार रुपये तक ही नगद भुगतान किया जा रहा है। कुछ व्यापारियों द्वारा आयकर अधिनियम की आड़ लेकर नगद भुगतान कर किसानों से उधारी की जाती है और खरीदी गई उपज आगे बेचकर राशि प्राप्त होने पर ही कृषकों को भुगतान किया जाता है। आयकर नियम-1961 की धाराओं के अंतर्गत किसानों, उत्पादकों द्वारा बेची गई कृषि उपज पर रुपये दो लाख तक अधिकतम 1,99,999 रूपए नगद भुगतान पर पूर्ण छूट है। यह भुगतान प्राप्त करने पर कृषकों को उनका पेनकार्ड अथवा फार्म नम्बर-60 भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। कृषि उपज मंडी अधिनियम धारा-37 (2) के अनुसार मंडी प्रांगण में खरीदी गई कृषि उपज का भुगतान विक्रेता को उसी दिन मंडी प्रांगण में किया जाना जरूरी है। उसी दिन भुगतान नहीं होने की स्थिति में इसी धारा में विक्रेता को देय राशि के एक प्रतिशत रोजाना की दर से अतिरिक्त भुगतान 5 दिवस में करने का प्रावधान है। साथ ही इस अतिरिक्त अवधि में भुगतान का व्यतिक्रम होने पर मंडी अधिनियम की इसी धारा में क्रेता व्यापारी की अनुज्ञप्ति छठे दिन स्वत: रद्द मानी जायेगी। मंडी सचिव अनुज्ञा पत्र जारी करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि किसानों का भुगतान हो चुका है।
यदि कोई लाइसेंसी व्यापारी अधिनियम के निर्देशों का पूर्ण परिपालन नहीं करता है तो उसके क्रय-विक्रय को रोके जाने तथा लायसेंस रद्द करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। जारी निर्देशों में उल्लेख है कि अनुज्ञप्तिधारी प्रोसेसिंग प्लांट, एकल अनुज्ञप्ति, विशिष्ट अनुज्ञप्ति क्रय केन्द्र, जहाँ पर कृषि उपज क्रय मात्रा एवं दैनिक भुगतान की मात्रा अत्यधिक रहती है और इस वजह से 2 लाख रुपये नगद भुगतान व्यवस्था संभव नहीं है, क्रय दिवस में अधिकतम संभव नगद भुगतान किया जायेगा। शेष भुगतान उसी दिन आरटीजीएस, एनईएफटी आदि से कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
इन निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों से उद्घोषणा के निर्देश भी दिये गये हैं। किसानों की भुगतान संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये मंडी सचिव एवं प्रांगण प्रभारी, भुगतान प्रभारी के नाम और मोबाइल नम्बर भी सहज रूप से दिख जाने वाले स्थान पर प्रदर्शित करने को कहा गया है।
क्रमांक/549/जून-17/मनोज॥


वन-राजस्व भूमि निपटारे के लिये टॉस्क फोर्स गठित

जबलपुर 02 जून 2019
राज्य शासन ने वन और राजस्व विभाग के मध्य भूमि विवाद के प्रकरणों के निपटारे के लिये टॉस्क फोर्स गठित की है। अपर मुख्य सचिव वन की अध्यक्षता में गठित समिति चार माह में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
समिति के सदस्यों में प्रमुख सचिव राजस्व, प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य, अपर मुख्य सचिव वन द्वारा नामांकित वन विभाग के 3 सदस्य, राजस्व विभाग के अधिकतम 2 सदस्य, प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य द्वारा नामांकित एक सदस्य शामिल है। अशासकीय सदस्यों में पूर्व विधायक श्री के.के. सिंह और डॉ. रोहिणी चतुर्वेदी को शामिल किया गया है।
क्रमांक/550/जून-18/मनोज॥

शासकीय चिकित्सालयों में सुबह 9 से शाम 4 बजे तक ओपीडी, एक्स-रे, पैथालॉजी की सुविधा

अवकाश दिवसों में आपातकालीन ओपीडी: जिला/सिविल हॉस्पिटल में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएँ 
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा विस्तृत आदेश जारी
 

जबलपुर 02 जून 2019
प्रदेश में नागरिकों की सुविधा के लिये लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सभी चिकित्सालय में चिकित्सक सुबह 9 से शाम 4 बजे तक ओपीडी में मरीजों का उपचार करेंगे। ओपीडी में होने वाला पंजीयन शाम 3.30 बजे तक किसी भी स्थिति में बंद नहीं किया जायेगा। चिकित्सालयों में अब खून-पेशाब की जाँच एवं एक्स-रे की सुविधा के लिये पेथालॉजी लैब भी सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुली रहेगी।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आज जारी आदेश में चिकित्सालयों के समय का पुनर्निर्धारण करते हुए चिकित्सालयों में अन्य व्यवस्थाओं एवं उपचार आदि की प्रक्रिया से जुड़े मेडिकल स्टॉफ की ड्यूटी के संबंध में विस्तृत निर्देश दिये गये हैं। चिकित्सालय में सुबह 9 से शाम 4 बजे तक ओपीडी के समय में दोपहर 1.30 से 2.15 तक भोजन अवकाश रहेगा। सामान्य दिनों के साथ रविवार एवं अवकाश दिवसों में जिला एवं सिविल चिकित्सालयों में आपातकालीन ओपीडी 24 घंटे खुली रहेगी। सभी विशेषज्ञ और चिकित्सक सुबह 9 से 11 बजे तक अपने वार्डों में राउण्ड लेंगे। सप्ताह में यदि दो दिन का निरंतर शासकीय अवकाश होता है, तो उसमें से दूसरे अवकाश के दिन नियमित ओपीडी सुबह 9 से 11 बजे तक खुली रहेगी। चिकित्सालयों में निरंतर दो दिन नियमित ओपीडी बंद नहीं रहेगी।
चिकित्सालयों में अन्त: रोगी विभाग सामान्य दिनों में वार्ड एवं पलंग के प्रभारी सभी चिकित्सक एवं विशेषज्ञ अपने-अपने वार्ड का राउण्ड इस प्रकार सुनिश्चित करेंगे कि ओपीडी सेवाएँ प्रभावित नहीं हों। आपातकालीन सेवाएँ जिला एवं सिविल चिकित्सालयों में चौबीस घंटे उपलब्ध रहेंगी। इन चिकित्सालयों में सुबह 8 से दोपहर 2 बजे, दोपहर 2 से रात्रि 8 बजे और रात्रि 8 से सुबह 8 बजे की तीन शिफ्ट रहेगी। इमरजेंसी में आने वाले किसी भी रोगी को (भले ही वह छोटी बीमारी/लक्षण के उपचार के लिये आया हो) जाँच एवं उपचार करने से मना नहीं किया जायेगा।
चिकित्सालयों का जाँच (पेथालॉजी, एक्स-रे एवं बॉयोकेमिकल) विभाग भी सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहेगा। फास्टिंग सेम्पल कलेक्शन के लिये लेब टेक्नीशियन सुबह 8 बजे से उपस्थित रहेगा। सुबह 11 बजे तक लिये गये सेम्पल की रिपोर्ट उसी दिन दोपहर एक बजे तक और पूर्वान्ह 11 से दोपहर 2 बजे के बीच लिये गये सेम्पल्स की रिपोर्ट उसी दिन दोपहर 3 से शाम 4 बजे तक दी जायेगी। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश में चिकित्सकों, विशेषज्ञों की ड्यूटी के संबंध में भी स्पष्ट एवं विस्तृत निर्देश दिये गये हैं, ताकि किसी मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टॉफ को परिवर्तित व्यवस्था से असुविधा नहीं हो।
क्रमांक/551/जून-19/मनोज॥