News.16.06.2019


संभागीय जनसंपर्क कार्यालय-जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
रद्दी चौकी से तहसीली चौक तक बनेगा फ्लाई ओव्हर—श्री घनघोरिया
गोहलपुर उर्दू स्कूल भवन के निर्माण कार्य का सामाजिक न्याय मंत्री ने किया भूमिपूजन
जबलपुर, 16 जून, 2019
      प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री श्री लखन घनघोरिया ने आज यहां गोहलपुर में नगर निगम द्वारा आयोजित एक समारोह में गोहलपुर शासकीय उर्दू एवं हिंदी स्कूल के करीब दो करोड़ की लागत से बनने वाले नये भवन के निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया ।
      श्री घनघोरिया ने इस अवसर पर मौजूद नागरिकों को रद्दी चौकी से तहसीली चौक तक फ्लाई ओव्हर के निर्माण के प्रस्ताव की जानकारी देते हुए कहा कि हाल ही में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में फ्लाई ओव्हर की डीपीआर तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिये गये हैं ।
      श्री घनघोरिया ने अपने संबोधन में आगे कहा कि जबलपुर शहर अब विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहेगा ।  इसे महानगरीय स्वरूप प्रदान करने की दिशा में भी सभी जरूरी कदम उठाये जायेंगे ।  उन्होंने रद्दी चौकी से तहसीली चौक तक प्लाई ओव्हर निर्माण के प्रस्ताव को इसी की एक कड़ी बताया ।
      सामाजिक न्याय मंत्री ने समारोह में क्षेत्र के वरिष्ठ जनों का सम्मान भी किया । उन्होंने इसे एक अच्छी परंपरा बताते हुए युवाओं से आग्रह किया कि वे अपने बुजुर्गों से प्रेरणा लेकर समाज की बेहतरी के लिए कार्य करें ।
कार्यक्रम श्री दिनेश यादव, श्री कदीर सोनी, श्री बाबा रिज़वान, श्री राजू लईक, श्रीमती फिरदौस शफीक अंसारी, श्री शफीक अंसारी, श्री ताहिर अली, श्री आज़म अली खान, गुलाम हसन सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और क्षेत्रीय नागरिकगण उपस्थित थे।
क्रमांक/699/जून-167/जैन
तीन दिवसीय मराठी नाट्य समारोह आज से
जबलपुर, 16 जून, 2019
      मराठी साहित्य अकादमी प्रसिद्ध लेखक, व्यंग्यकार, रंगकर्मी श्री पुरूषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे द्वारा लिखित मराठी नाटकों का तीन दिवसीय समारोह मानस भवन जबलपुर में 17 से 19 जून तक आयोजित कर रही है ।  इसमें 17 जून को डॉ. यादव गावले भोपाल द्वारा निर्देशित नाटक “मी सुंदर होणार”, 18 जून को श्री सौरभ घारीपुरीकर हैदराबाद द्वारा निर्देशित नाटक “वार्यावरची वरात” तथा 19 जून को श्री रविन्द्र परांजपे जबलपुर द्वारा निर्देशित नाटक “विठ्ठल तो आला आला” की प्रस्तुति होगी ।  
क्रमांक/700/जून-168/मनोज

आंधी-तूफान या अन्य कारणों से टूटने या गिरने वाली बिजली लाइन को छुएं
समीप के बिजली कार्यालय या 1912 पर शीघ्र सूचना दें 
जबलपुर 16 जून 2019
      सुरक्षा की दृष्टि से नागरिकों से अपील की गई है कि ऐसी बिजली लाइनें जिनमें विद्युत शक्ति प्रवाहित होती है, यदि आँधी तूफान, भीषण गर्मी या अन्य किसी कारण से टूट जाती या जमीन पर गिर जाती हैं, को अकस्मात् छूकर खतरा मोल लें। लाइन टूटने की सूचना शीघ्र ही समीप के बिजली कंपनी कार्यालय में दें। ऐसी सूचना काल सेंटर 1912 पर भी दे सकते हैं।
अपील में नए घर बनाते समय विद्युत पारेषण अथवा वितरण लाइन से समुचित दूरी रखने को कहा गया है। विद्युत लाइनों, उपकरणों एवं खंभों से छेड़खानी, विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। खेतों खलिहानों में ऊँची-ऊँची घास की गंजी, कटी फसल की ढेरियॉं, झोपड़ी, मकान अथवा तंबू आदि विद्युत लाइनों के नीचे अथवा अत्यंत समीप बनाने को कहा गया है।
बच्चों को पतंग अथवा लंगर का खेल खेलते तरह-तरह के धागे और डोर विद्युत लाइनों में फंसा देने से रोकने, लाइनों में फँसी पतंग निकालने के लिए बच्चों को कभी भी खंभे पर चढ़ने देने, लाइन पर तार या झाड़ियाँ फेंकने देने और यदि कोई ऐसा करता है तो इसकी सूचना पास के पुलिस थाने या विद्युत कंपनी के वितरण केन्द्र में देने की भी अपील की गई है। विद्युत लाइनों के पास लगे वृक्ष या उनकी शाखा को काटने को कहा गया है। बिजली के तारों पर कपड़े आदि डालने, बिजली के खंभों या स्टे-वायर से जानवर आदि बांधने और ही जानवरों को इससे रगड़ने से रोकने का भी नागरिकों से अनुरोध कम्पनियों ने किया है।
नागरिकों से आग्रह किया गया है कि कोई व्यक्ति सजीव (चालू लाइन के) तारों के संपर्क में जाता है तो स्विच से विद्युत प्रवाह तुरंत बंद करने, स्विच बंद कर सकने की स्थिति में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सूखी रस्सी, सूखा कपड़ा या सूखी लकड़ी की सहायता से सजीव तारों से तत्काल अलग करने को कहा गया है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सूखी जमीन या सूखे फर्श पर लिटाने, कृत्रिम साँस देकर प्रथमोपचार करने, डॉक्टर को तत्काल बुला कर कृत्रिम साँस दिलवाने अथवा उसे शीघ्र अस्पताल पहुँचाने की सलाह भी दी गई है। इसके अलावा घरेलू उपकरणों एवं विद्युत फिटिंग की अर्थिंग, प्रकाश या थ्रेशर चलाने के लिए लम्बे एवं जोड़ वाले तारों का उपयोग करने, थ्रेशर के तारों को बिजली कंपनी की लाइनों से अनधिकृत रूप से जोड़ने को भी कहा गया है।
क्रमांक/701/जून-169/मनोज
नगर पालिका निगम जबलपुर निर्वाचन-
मतदाता सूची पुनरीक्षण-रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति
जबलपुर, 16 जून, 2019
      नगर पालिका निगम जबलपुर के निर्वाचन के लिये एक जनवरी-2019 की संदर्भ तारीख के आधार पर फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने के सतत पुनरीक्षण के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भरत यादव ने रजिस्ट्रीकरण, सहायक रजिस्ट्रीकरण और अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति की है ।
      कलेक्टर ने नगर पालिका निगम जबलपुर के वार्ड क्रमांक-एक से 18 तक और वार्ड क्रमांक-71 के लिये अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग गोरखपुर को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और तहसीलदार गोरखपुर को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया है ।
      नगर निगम के वार्ड क्रमांक-19 से वार्ड क्रमांक 37 तक, वार्ड क्रमांक-72 से वार्ड क्रमांक-75 तक, वार्ड क्रमांक-59 इस तरह कुल 24 वार्डों के लिये अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग अधारताल को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा तहसीलदार अधारताल को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है ।
      नगर के वार्ड क्रमांक-60 से 70 तक, वार्ड क्रमांक-76 से 79 तक, वार्ड क्रमांक-38 से 58 तक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग रांझी को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तहसीलदार रांझी को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है ।  सभी क्षेत्रों के लिये अपर कलेक्टर प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं ।
क्रमांक/702/जून-170/खरे

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु 20 तक आवेदन आमंत्रित
जबलपुर 16 जून 2019
      एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय रामपुर छापर में शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए कक्षा 7 वीं, 8 वीं एवं 11 वीं में रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु 20 जून तक आवेदन आमंत्रित किया गया है।
      प्राचार्य द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक रिक्त सीटों पर केवल बैगा व भारिया जनजाति के विद्यार्थियों को, जिन्होंने विगत कक्षा में 60 प्रतिशत अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण की हो, उन्हें मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। कक्षा सातवीं के लिए बालक-बालिकाओं को मिलाकर कुल 38 सीट, आठवीं कक्षा के लिए 7 सीट तथा कक्षा 11 वीं के लिए कुल 45 सीटें रिक्त हैं। इन्हीं सीटों में मेरिट आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थी को विगत वर्ष की अंकसूची, डिजिटल स्थाई जाति प्रमाण पत्र व सत्यापित प्रतिलिपि जमा करना होगा। प्रवेश आवेदन पत्र विद्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रवेशित छात्र-छात्राओं को आवास, भोजन, पोषण आहार, पाठ्य-पुस्तकें, सामग्री गणवेश आदि की सभी सुविधाएं नि:शुल्क प्रदान की जाएंगी।
क्रमांक/703/जून-171/मनोज

विशेष पिछड़ी जनजातियों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये विशेष प्रावधान
जबलपुर, 16 जून, 2019
राज्य शासन के प्रदेश की तीन विशेष पिछड़ी जनजातियों सहरिया, बैगा और भारिया के लिये शासकीय सेवा में नियुक्ति के विशेष प्रावधान का पालन कराने के निर्देश दिये हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने समस्त सभी शासकीय विभागों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों को इस संबंध में परिपत्र जारी किया है।
मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण)नियम-1998 में विशेष पिछड़ी जनजातियों को शासकीय सेवा में भर्ती प्रक्रिया अपनाये बिना नियुक्त करने का प्रावधान है। विशेष उपबंध के अन्तर्गत श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर जिले में निवासरत सहारिया/सहरिया आदिम जनजाति को संविदा शाला शिक्षक या तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिये या वन रक्षक (कार्यपालिक) के लिये आवेदन करने पर उस पद के लिये विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखने पर उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाये बिना उस पद पर नियुक्त किया जायेगा। सहरिया की तरह मंडला, डिण्डोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर जिले की बैगा आदिम जनजाति और छिन्दवाड़ा एवं सिवनी जिलों की भारिया जनजाति के लोगों को भी इस नियम का लाभ देने का प्रावधान है।
क्रमांक/704/जून-172/मनोज
चिकित्सकों की हड़ताल के कारण शासकीय अस्पतालों की  ओपीडी में विशेष इंतजाम
जबलपुर, 16 जून, 2019

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की 17 जून सुबह 6 बजे से 18 जून  सुबह 6 बजे तक निजी अस्पतालों में चिकित्सकों की  हड़ताल के मद्देनजर  प्रदेश के शासकीय अस्पतालों की ओपीडी में विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि ज्यादा मरीजों की संभावना को ध्यान में रख कर व्यवस्थाएँ की जायें।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा  जिलों के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य  अधिकारियों और अस्पतालों के सिविल सर्जन  को व्यवस्थाओं संबंधी आवश्यक निर्देश ज़ारी कर दिये गये हैं। उनसे कहा गया है कि अस्पतालों में ओपीडी की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने में  जरूरत होने पर  संभागायुक्त, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक से भी सहयोग प्राप्त करें। स्वास्थ्य आयुक्त ने इस संबंध में संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों को भी ओपीडी की व्यवस्थाओं में सहयोग के लिए कहा  है।
क्रमांक/705/जून-173/मनोज