News.25.06.2019


संभागीय जनसंपर्क कार्यालय-जबलपुर
मध्य प्रदेश शासन
समाचार
चिन्हित स्थानों पर गौशालाओं का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करें
बड़ी गौशालाओं का प्रस्ताव भी तैयार करें
गौशाला परियोजना समन्वय समिति की बैठक में कलेक्टर के निर्देश
जबलपुर, 25 जून, 2019
      जिला गौशाला परियोजना समन्वय की आज कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्री भरत यादव ने परियोजना के तहत चिन्हित और सर्वे में उपयुक्त पाये गये सभी स्थानों पर गौशालाओं का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिये हैं ।  श्री यादव ने बैठक में गौशालाओं के निर्माण को शासन की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि इस दिशा में किसी तरह की ढ़िलाई नहीं होनी चाहिए ।  उन्होंने चिन्हित और उपयुक्त पाये गये स्थानों पर गौशालाओं के निर्माण का काम ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराने तथा निर्माण कार्य की देखरेख की जिम्मेदारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को देने के निर्देश भी दिये ।
      कलेक्टर ने बैठक में गौशाला परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में बनाई जाने वाली 30 गौशालाओं के अलावा भी कम से कम एक हजार गौवंश की क्षमता वाली चार-पांच बड़ी गौशालाओं के निर्माण की आवश्यकता भी बताई । उन्होंने इसके लिए नगरीय क्षेत्र के आसपास और सड़क मार्ग के नजदीक जहां पानी, बिजली की उपलब्धता हो स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिये । कलेक्टर ने कहा कि ऐसी गौशालाओं के निर्माण और संचालन में पीपीपी मोड को अपनाया जाना चाहिए।
      श्री यादव ने बैठक में कहा कि गौशाला परियोजना के तहत ऐसे चिन्हित स्थान जिन्हें सर्वे में बिजली, पानी की अनुपलब्धता के कारण अनुपयुक्त बताया गया है, उनकी जगह या तो नये स्थान चिन्हित किये जायें अथवा उन्हीं स्थानों पर सभी जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में आवश्यक प्रयास किये जायें ।  उन्होंने गौशालाओं का निर्माण वर्षाकाल के दौरान पूरा कर लेने की हिदायत देते हुए कहा कि गौशाला निर्माण में शासन द्वारा तय गाइड लाइन का पालन हर हाल में करना होगा ।
      श्री यादव ने गौशालाअें के निर्माण के बाद इनके संचालन की जिम्मेदारी शासन के निर्देशों के मुताबिक ही आजीविका मिशन के तहत गठित स्व-सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों अथवा स्वयंसेवी संगठनों को सौंपने के निर्देश दिये ।  उन्होंने कहा कि गौशालाओं के संचालन की जिम्मेदारी सौंपने के पहले इन संस्थाओं के प्रस्तावों का गहन परीक्षण कर लिया जाये ।  श्री यादव ने इस अवसर पर गौशालाओं के संचालन में रूचि रखने वाली संस्थाओं एवं संगठनों की बैठक बुलाने के निर्देश भी दिये ।
मंदिरों की भूमि पर भी गौशाला के निर्माण का बनाये प्रस्ताव:
      कलेक्टर ने बैठक में तीस एकड़ से अधिक भूमि वाले ऐसे सभी मंदिरों एवं धार्मिक ट्रस्टों की भूमि पर भी गौशालाओं के निर्माण के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये, जिन मंदिरों एवं ट्रस्टों का संधारण शासन द्वारा किया जा रहा है । श्री यादव ने इस बारे में ऐसे मंदिरों और ट्रस्टों के कर्ता-धर्ताओं की बैठक बुलाने निर्देश दिये । उन्होंने कहा कि इन मंदिरों और ट्रस्टों की भूमि पर बनाई जाने वाली गौशलाओं के संचालन की जिम्मेदारी भी इन्हें ही दी जानी चाहिए ।  श्री यादव ने ऐसे मंदिरों और ट्रस्टों से भी गौशालाओं के संचालन के लिए आर्थिक सहयोग प्राप्त करने की बात कही, जो परियोजना के अलावा शासन द्वारा संधारित की जा रही हैं तथा दान के रूप में बड़ी राशि इन्हें मिल रही है । उन्होंने कहा कि इस राशि का उपयोग गौशालाओं के संचालन जैसे अच्छे उद्देश्य के लिए किया जा सकता है ।
      कलेक्टर ने बैठक में जिले में बड़ी गौशालाओं खोलने के लिए बनाये जाने वाले प्रस्तावों में सभी आर्थिक पहलुओं को भी शामिल करने के निर्देश दिये ।  श्री यादव ने कहा कि इन गौशालाओं के आसपास गोबर, गोमूत्र एवं दूध से बनने वाले उत्पादों की छोटी-छोटी इकाइयां स्थापित करने पर भी विचार किया जाना जरूरी है ताकि आर्थिक तौर पर गौशालाओं के संचालन में आगे कोई कठिनाई न आये ।
      बैठक के प्रारंभ में उप संचालक पशुपालन डॉ. ए.पी. गौतम ने बताया कि गौशाला परियोजना के तहत 100 गौवंश की क्षमता वाली जिले को 30 गौशालाओं के निर्माण का लक्ष्य शासन से जिले को प्राप्त हुआ है । लक्ष्य के विरूद्ध जिले में 34 स्थान गौशालाओं के लिए चिन्हित किये गये और इसमें से 21 स्थानों को सर्वे के बाद उपयुक्त पाया गया है ।
      गौशाला परियोजना समन्वय समिति की बैठक में वनमंडलाधिकारी रवीन्द्र मणि त्रिपाठीसभी एसडीएम तथा नगर निगम एवं संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे ।
क्रमांक/801/जून-269/जैन

कानून व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
जबलपुर 25 जून 2019
          जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री भरत यादव ने जुलूस, रैली, आमसभा जैसे आयोजनों से नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने, कानून व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने तथा हिंसक गतिविधियों एवं सार्वजनिक सम्पत्तियों को नुकसान पहुंचाए जाने पर रोक लगाने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
          जिला दण्डाधिकारी ने प्रतिबंधात्मक आदेश में सभी प्रकार के आयोजनों के दौरान अस्त्र-शस्त्र के उपयोग एवं प्रदर्शन तथा साथ लेकर चलने को पूर्णत: निषेध किया है। कोई भी व्यक्ति अथवा आयोजक कार्यक्रम स्थल एवं जुलूस मार्ग पर फटाका अथवा अन्य किसी प्रकार की विस्फोटक सामग्री, ज्वलनशील पदार्थ एवं मसाल आदि का उपयोग और प्रदर्शन भी नहीं कर सकेगा। प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि ऐसे सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन कार्यपालिक दण्डाधिकारी की अनुमति के बाद किया जा सकेगा जिनमें पचास से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने की संभावना हो। ऐसे कार्यक्रमों के आयोजकों को स्वयं का एवं दस प्रमुख कार्यकर्त्ताओं का नाम भी उपलब्ध कराना होगा ।
          जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में रैली अथवा जुलूस के संचालन के दौरान आयोजकों के लिए अनिवार्य किया गया है कि वे अपने वालिन्टियर्स के माध्यम से आधा मार्ग सार्वजनिक आवागमन हेतु खाली रखेंगे तथा किसी भी व्यक्ति के व्यवसाय अथवा कार्य में अवरोध उत्पन्न हो यह भी सुनिश्चित करेंगे तथा यातायात के नियमों का विधिवत् रूप से पालन भी करेंगे। जिला दण्डाधिकारी ने आदेश में जुलूस, रैली एवं शोभायात्रा के मार्ग में लगाए जाने वाले स्वागत मंचों की अनुमति भी पृथक से लेना अनिवार्य किया है। अनुमति के बाद भी स्वागत मंचों को इस तरह लगाना होगा जिससे किसी भी व्यक्ति के व्यवसाय अथवा कार्य में अवरोध उत्पन्न हो।
          प्रतिबंधात्मक आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सम्पूर्ण जिले में मोटर साइकिल रैली पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। इसके साथ ही डीजे के उपयोग पर भी सम्पूर्ण जिले में प्रतिबंध रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पर भी रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह रोक रहेगी तथा सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक अनुमति मिलने पर ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों  का उपयोग किया जा सकेगा। इस पर भी ध्वनि का स्तर 50 डेसीमल तक रहेगा एवं केवल दो साउण्ड बॉक्स ही इस्तेमाल किए जा सकेंगे।
          प्रतिबंधात्मक आदेश के मुताबिक आयोजनों के दौरान ऐसे नारों अथवा शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जिनसे किसी भी धर्म एवं समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। ऐसा पाए जाने की स्थिति में दोषी व्यक्ति के साथ-साथ कार्यक्रम के आयोजकों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी।
          निजी भवनों पर झण्डे, बैनर एवं पोस्टर लगाए जाने की स्थिति में सम्पत्ति के स्वामी की पूर्ण लिखित अनुमति प्राप्त करना आयोजकों के लिए अनिवार्य किया गया है। प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार आयोजकों को यह अनुमति सम्बन्धित पुलिस थानों को उपलब्ध करानी होगी। प्रतिबंधात्मक आदेश में मूर्तियों अथवा प्रतिमाओं के निर्माण में केवल प्राकृतिक एवं गैर विषाक्त रंगों के इस्तेमाल की ही अनुमति दी गई है। आदेश में कहा गया है कि मूर्तियों अथवा प्रतिमाओं के निर्माण में केवल मिट्टी एवं प्राकृतिक सामग्री का उपयोग ही किया जा सकेगा।
          प्रतिबंधात्मक आदेश में सोशल मीडिया के सभी माध्यमों जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्वीटर आदि पर आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाले फोटो, चित्र या मैसेज तथा साम्प्रदायिक फोटो, चित्र एवं मैसेज करने एवं मैसेज को फारवर्ड करने तथा उन पर कमेंट करने की गतिविधियों को भी निषेध किया गया है।
            आदेश में होटल, लॉज, धर्मशाला में रूकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र लेना अनिवार्य किया गया है। होटल, लॉज एवं धर्मशाला के संचालकों से कहा गया है कि ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची निर्धारित प्रारूप में प्रतिदिन संबंधित थाने को दें। मकान मालिकों को भी पेईंग गेस्ट की सूचना विहित प्रारूप में संबंधित थाने में पेईंग गेस्ट रखने के पूर्व देना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही घरेलू नौकरों एवं व्यावसायिक नौकरों की सूची भी संबंधित थाने को देने के निर्देश प्रतिबंधात्मक आदेश में दिये गये हैं ।
          जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण जिले में आगामी दो माह तक प्रभावशील हो गया है। आदेश में चेतावनी दी गई है कि इसका उल्लंघन भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा।    
क्रमांक/797/जून-265/जैन

अनंतिम सूची के विरूद्ध दावा-आपत्ति 3 जुलाई तक आमंत्रित
जबलपुर 25 जून 2019
      एकीकृत बाल विकास परियोजना सेवा योजना क्रमांक एक शहरी जबलपुर में डॉ राममनोहर लोहिया वार्ड में रिक्त आंगनबाड़ी सहायिका पद पूर्ति हेतु अनंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। अनंतिम सूची के विरूद्ध दावा-आपत्ति 3 जुलाई तक स्वीकार की जाएगी।
क्रमांक/798/जून-266/मनोज॥

जनसुनवाई में आए 160 आवेदन
कलेक्टर ने दिए अधिकारियों को दिए त्वरित कार्यवाही के निर्देश
जबलपुर 25 जून 2019
कलेक्टर श्री भरत यादव ने आज मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में हुई जनसुनवाई में आमजनों की समस्याएं सुनी और उन्हें उनकी समस्याओं के शीघ्र निराकरण का भरोसा दिया। पूर्व की अपेक्षा आज की जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। श्री यादव ने जनसुनवाई में आये हर व्यक्ति से बात की और उनसे प्राप्त आवेदन पर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को दिए। जनसुनवाई में कलेक्टर के साथ अपर कलेक्टर शहर डॉ राहुल फटिंग एवं अपर कलेक्टर ग्रामीण डॉ सलोनी सिडाना भी मौजूद रहे।
जनसुनवाई में आज तकरीबन 160 आवेदन प्राप्त हुए। इन आवेदनों में उपचार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत करने, अनुकम्पा नियुक्ति दिलाने, बिजली बिल में सुधार एवं शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने जैसे आवेदन भी शामिल थे।
जनसुनवाई में पुत्र द्वारा घर से बेदखल कर दिए जाने की शिकायत लेकर आये एक बुजुर्ग 78 वर्षीय प्रेमलाल साहू की पूरी व्यथा कलेक्टर ने सुनी और फोन पर ही एसडीएम गोरखपुर को मकान खाली कराकर बुजुर्ग को वापस कब्जा दिलाने के निर्देश दिए। श्री यादव ने शारदा चौक निवासी श्रीमती रूक्मणी बहिरे के आवेदन पर पति के उपचार के लिए तीन हजार की आर्थिक सहायता रेडक्रॉस सोसायटी से तुरन्त मंजूर की तथा शासकीय अस्पताल में निःशुल्क उपचार कराने के निर्देश स्वास्थ विभाग के अधिकारियों को दिए। इस महिला ने जनसुनवाई में कलेक्टर को बताया कि उनके पति का दुर्घटना में हाथ में फ्रेक्चर हो गया है और इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं।
क्रमांक/799/जून-267/जैन

मंडी समिति सिहोरा के आगामी निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचन क्षेत्रों की सूची का प्रकाशन
10 जुलाई तक दावे-आपत्तियां आमंत्रित
जबलपुर 25 जून 2019
      जबलपुर जिले को कृषि उपज मंडी समिति सिहोरा के अंतर्गत मंडी समितियों के आगामी निर्वाचन हेतु मंडी क्षेत्र सिहोरा की गठित व विभाजित की गई कृषक, व्यापारी व हम्माल तुलावटियों की तथा विभाजित वार्ड एवं ग्रामों के नाम की सूची के प्रारूप प्रकाशन पर दस जुलाई तक दावा-आपत्ति प्राप्त की जाएंगी एवं दावे-आपत्तियों का निराकरण 18 जुलाई तक किया जाकर वार्ड विभाजन की सूची का अंतिम प्रकाशन 24 जुलाई को किया जाएगा।
      रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (मंडी निर्वाचन) एवं तहसीलदार सिहोरा के मुताबिक मंडी क्षेत्र सिहोरा की गठित व विभाजित की गई कृषक व्यापारी व हम्माल/तुलावटियों की सूची तथा वार्ड एवं विभाजन के ग्रामों के नाम की सूची का प्रारूप प्रकाशन आज मंगलवार 25 जून को किया गया है। उन्होंने बताया कि वार्ड विभाजन के ग्रामों की सूचियाँ तहसील कार्यालय सिहोरा एवं मझौली, जनपद पंचायत कार्यालय सिहोरा एवं मझौली तथा कृषि उपज मंडी समिति सिहोरा कार्यालय के सूचना फलक पर अवलोकन हेतु उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि दावे-आपत्तियां निर्धारित समय-सीमा में कार्यालय तहसीलदार सिहोरा में प्रस्तुत करनी। समय-सीमा उपरांत दावे-आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।  
क्रमांक/800/जून-268/जैन


श्री एम. सेलवेन्द्रन सचिव मुख्यमंत्री पदस्थ
जबलपुर, 25 जून, 2019

राज्य शासन द्वारा श्री एम. सेलवेन्द्रन को सचिव मुख्यमंत्री पदस्थ किया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2002 संवर्ग के श्री सेलवेन्द्रन को सचिव राजस्व विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है।
क्रमांक/802/जून-270/मनोज